पैन कार्ड Apply प्रक्रिया व स्टेटस चेक? How to make PAN Card (Process in Hindi)

पैन कार्ड या पैन नंबर, आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। चाहे कहीं अपनी पहचान प्रमाणित करनी हो, या फिर बड़ा वित्तीय लेन-देन करना हो, अक्सर पैन कार्ड की जरूरत पड़ती रहती है। और अगर ठीक-ठाक पैसा कमा लेते हैं तो इनकम टैक्स भरना और उसका रिटर्न भरना तो बिना पैन नंबर के हो ही नहीं पाएगा। इस पोस्ट में हम बता रहे हैं कि पैन कार्ड क्या है? पैन नंबर क्यों जरूरी होता है? पैन कॉर्ड के लिए Apply प्रक्रिया क्या है? और पैन कार्ड का स्टेटस चेक कैसे करें?। इन सबकी जानकारी के पहले जानते हैं कि पैन क्या होता है।

pan card

पैन कार्ड/पैन नंबर क्या है?
What Is PAN Number?

PAN का फुल फॉर्म होता है-permanent account number, जिसका मतलब है स्थायी खाता संख्या। यह एक 10 अंकों की एक अद्वितीय पहचान संख्या (Unique Identity Number) होती है, जो अल्फान्यूमरिक (Alphanumeric) फॉर्मेट में होती है। अद्वितीय संख्या का मतलब है कि हर आवेदक के लिए अलग-अलग संख्या ही जारी होगी और कोई भी दो पैन नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। Alphanumeric का मतलब है कि यह संख्या .हर पैन नंबर. एबीसीडी और गिनती के अंकों को मिलाकर बनी होती है। कोई भी व्यक्ति Income Tax Department की ओर से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने लिए पैनकार्ड . नंबर के लिए Apply कर सकता है। पहचान, पता वगैरह प्रमाणित होने पर उसे पैन नंबर. कार्ड आवंटित कर दिया जाता है।

पैन नंबर जारी करने का उद्देश्य

पैन नंबर जारी करने का प्राथमिक उददेश्य यह था कि हर करदाता को ऐसा नंबर दिया जाए, जिसके माध्यम से उसके सभी महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन financial transactions पर निगाह track रखी जा सके। और टैक्स चोरी (tax evasion) पर नियंत्रण किया जा सके। यही कारण है कि बड़े और महत्वपूर्ण लेन-देन में पैन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार पैन नंबर एलॉट होने के बाद यह हमेशा (Permanent) के लिए आपके नाम हो जाता है। नाम, पता या अन्य किसी तथ्य में बदलाव की स्थिति में भी पैन नंबर वही रहता है। बस, आपको बदले हुए तथ्य को पैन के रिकॉर्ड में भी संशोधित करा लेना होता है।

पैन और आधार के लिंक का स्टेटस कैसे पता करें?

पैन कॉर्ड किसे बनवाना ​अनिवार्य
WHO MUST APPLY FOR PAN?

  • कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता हो और टैक्स भरने योग्य आमदनी कमाता है, उसे पैन नंबर रखना ​अनिवार्य है। हालांकि, लेकिन टैक्स भरना इसकी अर्हता (Eligibility) नहीं होती। टैक्स भरने लायक आमदनी न होने पर भी आप अपने लिए पैन नंबर और पैन कार्ड जारी करा सकते हैं।
  • ऐसे विदेशी नागरिक भी, जो भारत में अपना व्यवसाय करते हैं या सैलरी पाते हैं और यहां टैक्स अदा करते हैं, उन्हें भी पैन नंबर रखना अनिवार्य है।
  • ऐसा व्यक्ति जो यहां (भारत में) किसी तरह का कारोबार करता है, (retail, services or consultancy) और उसका total sales, turnover or gross receipt पिछले वित्त वर्ष financial year में 5 लाख रुपए से अधिक रही हो तो उसे भी पैन नंबर रखना अनिवार्य है।

पैन नंबर कब और कहां उपयोग होता है?
Where PAN Card is Necessary

भारत में ज्यादातर बड़े वित्तीय लेन-देन के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।

  • इनकम टैक्स, टीडीएस या अन्य प्रत्यक्ष कर direct taxes अदा करने के लिए
  • income tax returns भरने के लिए और रिफंड पाने के लिए
  • टैक्स देनदारी से ज्यादा टैक्स कटने से बचाव के लिए
  • 5 लाख रुपए से अधिक कीमत की अचल संपत्ति (immovable property) खरीदने पर
  • दो पहिया को छोड़कर चौप​हिया वाहन की खरीद करने के लिए
  • hotels या restaurants में एक समय पर 25 हजार रुपए से अधिक के Payment पर
  • विदेश यात्रा के दौरान 25 हजार रुपए से अधिक नकद भुगतान करने पर
  • 50 हजार या इससे अधिक के किसी बांड की खरीद पर रिजर्व बैंक को भुगतान की स्थिति में
  • किसी company से 50 हजार या इससे अधिक के किसी bonds या debentures के Payment पर
  • किसी कंपनी के 50 हजार या इससे अधिक कीमत के shares की खरीद पर
  • किसी भी mutual fund की खरीद पर
  • बैंक में किसी एक दिन के अंदर 50 हजार रुपए से अधिक जमा (Deposit) करने पर
  • 5 लाख रुपए से अधिक bullion (gold, silver, or other precious metals) या jewellery की खरीद पर

विस्तार से पढ़ें – पैन कार्ड क्यों जरूरी है? पैन कार्ड के उपयोग

PAN और TAN क्या है? दोनों में अंतर व बनवाने की प्रक्रिया

PAN uses

पैन कार्ड बनवाने के लिए Apply फॉर्म और शुल्क
Application And Charges To Make PAN Card

पैन कॉर्ड बनवाने के लिए आपको ‘Form 49A’ या ‘Form 49AA’ भरना पड़ता है। यह फॉर्म आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों प्रकार से भर सकते हैं। दोनों प्रक्रियाओं का विवरण हम अगले पैराग्राफस में दे रहे हैं—उसके पहले जानते हैं कि कौन सा फॉर्म भरा जाएगा और किसके लिए कितना शुल्क लगता है।

कौन सा फार्म किसके लिए—

  • Form 49A: भारतीय नागरिकों (भारत में रह रहे लोगों) को पैन के लिए Apply करने में Form 49A भरना पड़ता है। ऐसे भारतीय नागरिक, जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हैं तो वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं।
  • Form 49AA: विदेशी नागरिकों को पैन के लिए Apply करने में Form 49AA का इस्तेमाल करना होता है।अगर उनका व्यावसायिक या पेेशेवर काम भारत में होता है और उसके लिए इनकम टैक्स चुकाते हैं तो इस फॉर्म का उपयोग करना है।

किसके लिए कितना Apply शुल्क लगता है

Apply पत्र के साथ पैन कॉर्ड बनवाने का शुल्क (फिलहाल  110 रुपए (₹ 93 + 18% Goods And Service Tax) आपको जमा करने पड़ते हैं। इसे cash, cheque or demand draft के रूप में जमा किया जा सकता है।

विदेश में स्थित किसी पते ( Foreign communication address) पर पैन कॉर्ड मंगाने के लिए शुल्क ₹ 1020 (Application fee ₹ 93 + Dispatch Charges ₹ 771.00) + 18% Goods And Service Tax) जमा करना पड़ेगा।

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आफलाइन कैसे Apply करें
HOW TO APPLY OFFline?

पैन कार्ड सेंटर पर मिलेगा Apply फॉर्म

पैन कॉर्ड बनवाने के लिए ‘Form 49A’ या ‘Form 49AA’ आपको विभिन्न शहरों में मौजूद PAN card offices में मिल जाएगा। PAN card office किस शहर में और कहां पर स्थित है, इसकी जानकारी आप Income Tax Department या National Securities Depository Limited (NSDL) की वेबसाइट से पा सकते हैं।

फॉर्म के साथ लगने वाले दस्तावेज

Apply पत्र के साथ आपको अपना पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने होते हैं। पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप किन दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी हमने आगे दी है।

ऑफलाइन फॉर्म भरते समय रखें ध्यान

  • Apply पत्र में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों block letters का प्रयोग करें।
  • फॉर्म भरने में कॉली स्याही के पेन का इस्तेमाल करें। क्योंकि कम्प्यूटर सिस्टम, काले रंग से लिखी लिखावट ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट करता है।
  • Apply फॉर्म भरते समय आपको अपना उपजातीय नाम surname पहले भरना पड़ता है, जबकि मूल नाम first name बाद में। इसे इसी क्रम में ही भरें। जब पैन कॉर्ड बनकर आपको मिलेगा तो आपना नाम ठीक क्रम में ही छपा मिलेगा। पहले First name और उसके बाद Surname’
  • किसी महिला की ओर से पैन नंबर के लिए Apply करते समय पिता का नाम भरना अनिवार्य है। भले ही वे विवाहित हो। तलाकशुदा या विधवा होने की स्थिति में भी यही नियम लागू होगा।

Apply शुल्क का भुगतान

ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की स्थिति में आप नकदी, चेक या ड्राफ्ट ​के माध्यम से Apply शुल्क अदा कर सकते हैं।

Note: अगर आवेदक का पता (Office address या Residential address) भारत के अलावा किसी और देश का है तो वह Apply शुल्क का भुगतान credit card या debit card या ऐसे demand draft के रूप में कर सकता है, जोकि मुंबई में भुगतान योग्य payable हो।

दस्तावेजों को NSDL/UTITSL के पते पर भेजना

Application और payment मंजूर होेने के बाद आपको अपने दस्तावेज (supporting documents), डाक या कूरियर के माध्यम से NSDL/UTITSL को भेजने होते हैं। दस्तावेजों के प्राप्त होने के बाद ही NSDL/UTITSL की ओर से आपके Apply पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।

पहचान प्रमाणपत्र (Identity Proof) के रूप में मान्य दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। फोटो कॉपी पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करके प्रमाणित भी करे और जमा करते समय उसकी मूल प्रति भी पेश करे।

(a) मतदाता पहचान पत्र
(b) राशन कार्ड .आवेदक के फोटो सहित.
(c) पासपोर्ट
(d) ड्राइविंग लाइसेंस
(e) शस्त्र लाइसेंस
(f) आधार कार्ड
(g) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या सरकारी कंपनी की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र
(h) पेंशनर कार्ड फोटो युक्त
(i) केंद्रीय स्वास्थ्य योजना कार्ड या Ex-servicemen का कार्ड या Health Scheme photo card

ऊपर बताए गए दस्तावेजों की फोटोकॉपी के अलावा नीचे दिए गए दस्तावेजों की मूल कॉपी भी पहचानपत्र के रूप में मान्य होते हैं।

  • सांसद या विधायक या सभासद या गजटेड अधिकारी की ओर से जारी पहचान प्रमाणपत्र की मूल कॉपी
  • बैंक के लेटर हेड पर जारी पहचान प्रमाणपत्र जिसमें सत्यापित फोटोग्राफ और बैंक अकाउंट का नंबर मौजूद हों। अधिकारी के नाम और मुहर सहित

Note: आवेदक के नाबालिग होने की स्थिति में उसके माता-पिता या अभिभावक के दस्तावेज पहचान प्रमाणपत्र के रूप में मान्य होंगे।

विस्तार से पढ़ें- पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज


निवास प्रमाणपत्र (Adress Proof) के रूप में मान्य दस्तावेज

निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की फोटोकॉपी, जो तीन महीने से ज्यादा पुरानी न हो

(a) बिजली का ​बिल
(b) लैंडलाइन टेलीफोन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
(c) पानी का बिल
(d) उपभोक्ता गैस कनेक्शन कार्ड या बुक या पाइप गैस का बिल
(e) बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
(f) शेयरों से संबंधित depository अकाउंट स्टेटमेंट
(g) क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट

Note: व्यक्तिगत रूप से या HUF के रूप में पैन के लिए Apply करने पर अगर आपने पत्र व्यवहार के लिए अपने ऑफिस का पता दिया है तो ऑफिस के निवास प्रमाणपत्र के साथ-साथ Office Address का भी प्रमाणपत्र जमा करना होगा।


ऑनलाइन पैनकार्ड कैसे बनवाएं
How To Make PAN Card Online

पैन कार्ड अब घर बैठे ऑनलाइन बहुत आसानी से बनवाया जा सकता है। उसमें किसी तथ्य के गलत दर्ज हो जाने पर या बदलाव आने पर करेक्शन भी ऑनलाइन कराया जा सकता है। बहरहाल हम यहां ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाने की प्रकिया बता रहे हैं।

ऑनलाइन पैन कार्ड बनाने के लिए अधिकृत वेबसाइटें

ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाने के लिए Apply इनकम टैक्स विभाग की ओर से उपलब्ध दो वेबसाइटों की मदद से किया जा सकता है।

  1. एनएसडीएल की वेबसाइट पर | Through NSDL website : इसके लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं— https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
    या
    2. यूटीआईटीएसएल वेबसाइट पर| Through UTIITSL website :  इसके लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं— https://www.utiitsl.com/UTIITSL_SITE/pan/index.html

दोनों एजेंसियों को भारत सरकार के इनकम टैक्स विभाग की ओर से पैन नंबर जारी करने व संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

ऑनलाइन Apply फॉर्म भरना और शुल्क का भुगतान

पैनकार्ड के लिए ऑनलाइन Apply की प्रकिया में, आपको सिर्फ Apply फॉर्म (Form 49 A/ Form 49 AA) भरने और उसके शुल्क का भुगतान करना होता है। पैन कार्ड के साथ लगने वाले दस्तावेजों को प्रमाणित (verification) करने के लिए अलग से डाक के माध्यम से NSDL या UTIITSL को भेजना होता है।

ऑनलाइन Apply की प्रक्रिया में अाव नेट बैंकिंग, डेबिट कॉर्ड , क्रेडिट कार्ड या यूपीआई पेंमेंट किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

e-KYC और e-sign

दस्तावेजों को जमा करने में इनकम टैक्स विभाग ने e-KYC और e-sign के रूप में paperless facility भी शुरू की है। इसमें आपके Aadhaar से जुडे विवरण ही पैन के संबंध में स्वीकार कर लिए जाएंगे। इसमें आपको अपनी फोटो, हस्ताक्षर करने या अन्य दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान दें कि आपके पैनकार्ड पर भी वही फोटो दिखेगी जो आपके आधार कार्ड में दिखती है।

लेकिन, इस सुविधा का उपयोग आप तभी कर पाएंगे, जबकि आपका मोबाइल नंबर या ईमेल, आपके आधार नंबर से लिंक होगा। क्योंकि e-Sign या e-KYC की सुविधा का उपयोग करने पर उनके authentication process मेें इनकी जरूरत पड़ेगी।

PAN से आधार नंबर को कैसे लिंक करें


मदद/सलाह चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर भी
Helpline Number To Get Guidance

पैन कार्ड के लिए फॉर्म भरते वक्त कोई चीज समझ में न आने पर, या फिर बाद में भी पैन संबंधी कोई समस्या होने पर आप इनकम टैक्स विभाग की हेल्पलाइन से मदद (Guidance) ले सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है—

18001801961

इस हेल्पलाइन के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि, यह तुरंत और सटीक समाधान देती है। और इस पर आप अपनी सुविधानुसार हिन्दी या अंग्रेजी, दोनों में से किसी भी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुझे खुद अपनी पत्नी के पैन कार्ड बनवाने के लिए निवास प्रमाणपत्र (Address Proof) के संबंध में कुछ कन्फयूजन था। इसके संबंध में मैने हेल्पलाइन नंबर से संपर्क किया तो तुरंत उसका समाधान मिला।

नंबर लगाते वक्त ध्यान दीजिए कि इसके पहले 0 या कोई अन्य अंक न लगाएं। वरना, नंबर गलत (Invalid) बता देगा। सीधे 18001801961 ही डायल करिए।


पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें

ऑफलाइन या ऑनलाइन Apply करने के बाद आपके पैन कार्ड जारी होने से लेकर आप तक पहुंचने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची, यह जानने के लिए लिए आप पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले लिंक्स हम नीचे दे रहे हैं—

NSDL पर Apply किया है तो स्टेटस चेक का लिंक है—

https://tin.tin.nsdl.com/pantan/StatusTrack.html

UTIITSL पर Apply किया है तो स्टेटस चेक का लिंक है

https://www.trackpan.utiitsl.com/PANONLINE/trackApp


तो दोस्तों यह रही पैन कार्ड, पैन नंबर और पैन कार्ड बनवाने की जानकारी। जैसे हर टैक्स जमा करने वाले के लिए पैन जरूरी होती है उसी तरह से हर टैक्स काटने वाले को टैन बनवाना होता है। आप टैन के बारे में भी विस्तार से समझ सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स से संबंधित उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे इन लेखों को पढ सकते हैं—

इनकम टैक्स की पूरी जानकारी 

इनकम टैक्स स्लैब 2018-19 

आयकर की गणना कैसे करें 

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 10 फायदे

इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन कैसे भरें

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