पीपीएफ अकाउंट कैलकुलेटर 2023| कितना पैसा जमा करने पर कितना मिलेगा?

सरकार की PPF स्कीम की मदद से आप, अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए 15 साल में 41 लाख रुपए तक का इंतजाम कर सकते हैं। इस पर सरकार अच्छी ब्याज भी देती है और टैक्स छूट भी। पैसा जमा करना भी इकट्ठा नहीं करना पड़ता। आप अपनी सुविधानुसार हर साल 500 रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं।

कितना पैसा जमा करने पर, कितना पैसा वापस मिलेगा? इसकी गणना के लिए हमने यहां बहुत आसान पीपीएफ कैलकुलेटर 2023 पेश किया है। PPF Calculator 2023 in Hindi. 

पीपीएफ कैलकुलेटर 2023 क्या है?

पीपीएफ कैलकुलेटर, एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है। इसमें आप हर महीने या हर साल जमा की रकम डालकर यह पता कर सकते हैं कि 15  साल के बाद आपको कुल कितना पैसा मिलेगा? उस रकम में कितना हिस्सा आपकी जमा का होगा और कितना हिस्सा ब्याज के रूप में शामिल होगा? इसकी भी अलग-अलग जानकारी आपको मिल जाती है। (नीचे देखें)

पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से गणना का तरीका

पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से मेच्योरिटी रकम और ब्याज की गणना के लिए आपको 4 चीजें डालनी पड़ती हैं-

  1. हर बार कितना जमा करना चाहते हैं? पीपीएफ अकाउंट में हर साल 500 से 1.50 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। हर बार जितनी इच्छा हो, उतना पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन, PPF Calculator में, गणना करने के लिए आपको हर साल के लिए, या हर महीने के लिए एक निश्चित रकम तय करके भरनी है। 
  2. कितने अवधि अंतराल में किस्तें जमा करेंगे? नियम के मुताबिक तो आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन हमारे PPF Calculator से गणना करने के लिए आपको यह तय करके भरना होगा कि हर महीने किस्त जमा करेंगे कि हर साल जमा करेंगे।
  3. पीपीएफ अकाउंट की ब्याज दर कितनी है?  वैसे तो सरकार हर तिमाही पर पीपीएफ अकाउंट की नई ब्याज दर घोषित करती है, लेकिन  PPF Calculator में आपको एक निश्चित ब्याज दर भरना पड़ता है। आप वर्तमान में लागू ब्याज दर को यहां भर सकते हैं।
  4. कुल कितने साल तक पैसा जमा रखेंगे? वैसे तो पीपीएफ अकाउंट 15 साल का होता है। लेकिन, इसे आप आगे बढ़ाकर 20 साल, 25 साल, 30 साल या और अधिक अवधि के लिए भी बढ़वा सकते हैं। आप कितने साल बाद पैसा निकालना चाहते हैं, उसे भी यहां भरना पड़ता है। 

पीपीएफ अकाउंट के बारे में जरूरी जानकारियां

पीपीएफ अकाउंट की विशेषताओं और नियमों को हमने नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर के रूप में पेश किया है?

अकाउंट कहां खुलता है और कितने साल का होता है?

आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। सभी सरकारी बैंकों और कुछ बड़े प्राइवेट बैंकों में भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की सुविधा उपलब्ध होती है। यह अकाउंट 15 साल का होता है। इस अवधि में आप अपनी सुविधानुसार थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा कर सकते हैं। 

हर साल कितना पैसा जमा करना पड़ता है?  

अकाउंट खुलवाने के लिए, कम से कम 500 रुपए जमा करना आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। किसी साल  500 रुपए से कम जमा होने पर अकाउंट बंद हो जाता है। उसे दोबारा चालू कराने के लिए 50 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से पेनाल्टी जमा करनी पड़ती है और बकाया न्यूनतम राशि (Minimum deposit) भी जमा करना पड़ता है।

 ब्याज कितनी मिलती है? कौन तय करता है?

पीपीएफ अकाउंट पर फिलहाल 7.1% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलती है। भारत सरकार हर तिमाही (quarter) के पहले पीपीएफ अकाउंट की नई ब्याज दरों की घोषणा करती है। इसके पहले अप्रैल-जून 2020 की तिमाही के लिए 7.1% ब्याज दर की घोषणा की गई थी, जो अभी तक लागू है। 

टैक्स छूट कितनी मिलती है?

  • जमा पर टैक्स छूट: पीपीएफ अकाउंट की जमा पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत, टैक्स छूट मिलती है। इसके अनुसार, सेक्शन 80 सी के तहत आने वाली सभी निवेशों और खर्चों पर हर साल 1.50 लाख रुपए तक की जमा पर टैक्स छूट ले सकते हैं।  पीपीएफ अकाउंट की ब्याज, पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। पीपीएफ अकाउंट की मेच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी पूरी तरह टैक्स मुक्त होती है।  

अकाउंट कौन खोल सकता है? 

  • कोई भी भारतीय नागरिक, पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। विदेशी नागरिक या NRI का दर्जा हासिल कर चुके भारतीयों को भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की अनुमति नही है। लेकिन, पहले से अकाउंट खुला होने पर, उसकी मेच्योरिटी अवधि तक चालू रखा जा सकता है। 
  • एक व्यक्ति के नाम सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। अगर आपका पहले से कहीं भी पीपीएफ अकाउंट खुला हुआ है तो किसी दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी दूसरा पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता।

क्या बच्चों का पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकते हैं? 

जी हां! 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए या बच्चों के लिए भी उनके अभिभावक की ओर से पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। ऐसे अकाउंटधारक के वयस्क होने तक खाता संचालन का अधिकार उसके अभिभावक के पास रहता है। 18 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने पर, अकाउंट उसके नाम हो जाता है। तब फिर वह स्वतंत्र रूप से अकाउंट संचालन करने का अधिकारी हो जाता है और टैक्स छूट के लिए भी अपनी जमा को शामिल कर सकता है।

क्या साझा पीपीएफ खाता खोल सकते हैं?

नहीं, पीपीएफ अकाउंट को संयुक्त खाता (Joint account) के रूप में नहीं खुलवाया जा सकता। यहां तक कि HUF (Hindu Undivided Family) के लिए भी यह अकाउंट नहीं खोला जा सकता। किसी एक व्यक्ति के नाम भी दूसरा अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता। सिर्फ आप अपने बच्चे के नाम पीपीएफ अकाउंट में अभिभावक के रूप में शामिल हो सकते हैं। 

क्या पीपीएफ खाते की अवधि बढ़वाई जा सकती है? 

जी हां! 15 साल की मेच्योरिटी के बाद आपको पूरा पैसा मिल जाता है। लेकिन, अगर उस समय आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो फिर पीपीएफ अकाउंट को अगले 5 साल के लिए आगे भी बढ़वा सकते हैं। इसे पीपीएफ खाता-विस्तार (PPF Extension) कहा जाता है। एक बार खाता-विस्तार की अवधि पूरी होने के बाद फिर से, अगले 5 साल के लिए, खाता-विस्तार करा सकते हैं। इस तरह आप जितनी बार चाहें, उतनी बार 5-5 साल के लिए खाता-विस्तार करा सकते हैं।

क्या बीच में पैसा निकाला जा सकता है?

  • हां! जिस वित्तीय वर्ष के दौरान, आपका अकाउंट खुला है, वहां से दूसरे वित्तवर्ष से पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने की सुविधा शुरू हो जाती है। पीपीएफ लोन कितना मिलेगा और कैसे भुगतान करना होगा इसके बारे में विस्तार से  जानने के लिए देखें हमारा लेख: पीपीएफ अकाउंट से लोन कैसे प्राप्त करें?
  • पीपीएफ अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद, इससे आंशिक निकासी (Partialy withdrawal) की सुविधा शुरू हो जाती है। आप अपने पीपीएफ बैलेंस का 50% तक आंशिक निकासी कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से समझने के लिए देखें हमारा लेख: पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के नियम

क्या पीपीएफ अकाउंट बीच में बंद कर सकते हैं?

अकाउंट खुलने के 5 पूर्ण वित्त वर्ष पूरे होने के बाद, कुछ विशेष परिस्थितियों में पीपीएफ अकाउंट बंद करने की अनुमति होती है। ये विशेष परिस्थितियां निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती है-

  • PPF खाताधारक को या उसके पति-पत्नी या बच्चों को गंभीर बीमारी होने पर
  • खुद को या अपने बच्चों को उच्च शिक्षा (higher education) दिलाने के लिए 
  • मेच्योरिटी के पहले, बीच में किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेने पर 

खाताधारक की, बीच में मृत्यु हो जाने पर पैसा किसे मिलता है?

पीपीएफ अकाउंट धारक की अकाउंट अवधि के बीच में मृत्यु हो जाने पर उसके अकाउंट में जिसी व्यक्ति का नाम दर्ज नोमिनी के रूप में दर्ज होता है, उसको पैसा मिल जाता है। नोमिनी का नाम खाता खोलते समय दर्ज कराया जा सकता है। बाद में कभी जरूरत पड़ने पर नोमिनी का नाम बदलवाया भी जा सकता है।


तो दोस्तों ये थी पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से मेच्योरिटी की रकम और ब्याज की गणना के बारे में जानकारी। रुपयों-पैसों से जुड़ी उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे लेख-

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