अगर आप अगले 10-15 साल में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं तो PPF अकाउंट खुलवाकर, अभी से पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। इसमें थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके आप 1.62 लाख रुपए से लेकर 41 लाख रुपए तक इकट्ठा रकम वापस पा सकते हैं। हमारे कुछ पाठकों ने पूछा था कि PPF account में निवेश या जमा की सीमा क्या होती है? यानी कि पीपीएफ में न्यूनतम कितना जमा कर सकते हैं और अधिकतम कितना जमा कर सकते हैं? इस लेख में, हम आपके इन सवालों का जवाब देंगे और साथ में PPF स्कीम से जुड़ी कुछ अन्य जरूरी जानकारियां भी साझा करेंगे।

हेडलाइंस
पीपीएफ अकाउंट में निवेश की सीमा
आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट सामान्य रूप से 15 साल तक चलता है, लेकिन कुछ विशेष जरूरतों पर बीच में पैसा निकाला जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, बीच में अकाउंट बंद भी किया जा सकता है।
किसी एक वित्त वर्ष के दौरान आप, अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी कि अकाउंट खुलवाने वाले वर्ष में भी आप 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और बाद के वर्षों में भी हर साल 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस तरह आप 15 साल में 22.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसमें 7.1% के हिसाब से ब्याज जुड़कर आपको कुल 40 लाख 68 हजार 209 रुपए वापस मिल सकते हैं।
पीपीएफ अकाउंट खुलवाते समय, कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी है। इसके बाद भी हर साल न्यूनतम 500 रुपए जमा करना अनिवार्य है। अगर किसी वित्त वर्ष (Financial year) के दौरान आप न्यूनतम 500 रुपए जमा नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ खाता डिफॉल्ट अकाउंट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा।
डिफॉल्ट PPF खाते को दोबारा चालू कराने के लिए 50 पेनल्टी लगती है साथ ही बकाया न्यूनतम जमा की रकम भी जमा करनी पड़ती है। जितने साल तक आप न्यूनतम जमा नहीं करते हैं, उन सभी वर्षों के लिए 50 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से पेनाल्टी देनी पड़ती है और बकाया न्यूनतम जमा राशि भी पूरी करनी पड़ती है।
PPF account में आप हर साल चाहे जितनी बार पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन, किसी भी बार, एक बार में ₹50 से कम जमा नहीं कर सकते।
बच्चे के नाम पीपीएफ अकाउंट होने पर जमा सीमा
आप अपने PPF account के अलावा अपने बच्चे के नाम भी PPF Account खुलवा सकते हैं। जब तक बच्चा वयस्क (18 वर्ष की उम्र का) नहीं हो जाता उस Account में पैसा जमा करने और निकालने का अधिकार भी आपके पास रहेगा। इस कारण से आप अपने PPF Account और बच्चे के PPF Account को मिलाकर सालाना 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं जमा कर सकते।
बच्चे के वयस्क (18 साल की उम्र पूरी) होने पर उसका PPF Account अलग से गिना जाएगा और फिर अधिकतम जमा का नियम भी अलग-अलग लागू होगा। तब आप दोनों लोग अलग-अलग अपने खातों में 1.5-1.5 लाख रुपए हर साल जमा कर सकते हैं। तब दोनों लोग अलग-अलग टैक्स छूट भी ले सकते हैं।
बच्चे के अकाउंट में भी न्यूनतम जमा का पालन करना होगा
लेकिन न्यूनतम जमा के मामले में शुरू से ही हर PPF Account का अलग-ध्यान रखना होगा। आपको अपने बच्चे के PPF Account में, और अपने खुद के पीपीएफ अकाउंट में, हर साल अलग-अलग कम से कम 500 रुपए जमा करना अनिवार्य है।
बच्चे का अकाउंट खुलवाने में रखें ध्यान
- किसी बच्चे के लिए अभिभावक (Guardian) के रूप में, PPF Account सिर्फ उसके माता या पिता ही खोल सकते हैं। उनमें भी दोनों में से कोई एक। माता-पिता दोनों चाहें तो उसी बच्चे के PPF Account में अभिभावक नहीं बन सकते। एक साथ भी नहीं और अलग-अलग भी नहीं।
- बच्चे के माता-पिता के रहते उसके दादा या दादी PPF Account में अभिभावक नहीं बन सकते। वे सिर्फ तभी खुद को अभिभावक के रूप में दर्ज करा सकते हैं, जबकि बच्चे के माता-पिता दोनों की मौत हो चुकी हो। और दादा या दादी को उनका कानूनी अभिभावक (legal guardian) नियुक्त किया गया हो।
5 तारीख तक पैसा जमा होने पर मिलती है पूरे महीने की ब्याज
किसी महीने में जमा राशि पर आपको पूरे केे पूरे रेट पर ब्याज मिल सके इसके लिए जरूरी है कि पैसा 5 तारीख तक जमा हो जाए। अगर 5 तारीख के बाद आप पैसा जमा करते हैं तो फिर वह अगले महीने की जमा में गिनी जाएगी। क्योंकि आपको PPF Account में जो ब्याज मिलता है वह 5 तारीख और 31 तारीख के दौरान न्यूनतम जमा रकम पर मिलता है।
सबसे बेहतर तो यह रहेगा कि आप 5 अप्रैल के पहले ही साल भर की किस्त एक साथ जमा कर दें। ताकि पूरे साल भर की ब्याज आपको अपनी जमा पर मिल जाए। लेकिन, ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर जिस भी महीने में जमा करना है, उसकी 5 तारीख तक पैसा जरूर जमा कर दें। अगर चेक से पैसा जमा करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि 5 तारीख से पहले पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए।
पीपीएफ अकाउंट की मुख्य विशेषताएं
- 15 वर्षों तक चलता है पीपीएफ खाता। कुछ आवश्यक परिस्थितियों में ही मेच्योरिटी (15 वर्ष) के पहले Account बंद करने की अनुमति मिल सकती है। जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा, गंभीर बीमारी के इलाज वगैरह के लिए।
- कम से कम 500 रुपए जमा करके खोल सकते हैं। डाकघर या बैंक की शाखा में PPF Account खुलवाया जा सकता है। कई बैंक Online पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की सुविधा भी दे रहे हैं।
- किसी एक व्यक्ति के नाम पर ही खाता खुलवाया जा सकता है। दो या दो से अधिक लोग मिलकर संयुक्त खाता (Joint Account) नहीं खुलवा सकते। अविभाजित परिवार (HUF) के नाम भी नहीं खुलवा सकते।
- बच्चे के नाम पर भी PPF Account खुलवाया जा सकता है। लेकिन, ऐसे account के संचालन का जिम्मा उसके अभिभावक (माता या पिता में से कोई एक) के पास रहेगा। 18 साल की उम्र के बाद खाता संचालन का अधिकार उसके पास चला जाएगा।
- जमा पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। जमा पर मिलने वाली ब्याज भी पूरी तरह tax-free होती है। इस तरह से यह Triple EEE (Exempted,Exempted,Exempted ) श्रेणी की बचत योजना है।
- मेच्योरिटी के बाद अवधि बढ़वा भी सकते हैं। 15 साल की मेच्योरिटी पूरी होने के बाद भी 5-5 साल अवधि विस्तार हो सकता है। ये विस्तार आप नया अंशदान (Contribution) जारी रखते हुए भी कर सकते हैं और अंशदान (Contribution) बंद करके भी कर सकते हैं।
तो दोस्तोे! ये थी PPF Account मे निवेश सीमा पर जानकारी। सेविंग और टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे लेख-
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- सुकन्या समृद्धि योजना में 1000, 3000, 5000, 10000 जमा करने पर कितना मिलेगा?
MEINE PPF ACCOUNT KHOLA HAI AB AISE MONTHLY DEPOSIT KARWA SAKTA HOON.
APRIL -3000/- MAY- 2500/- JUN -8000/- JULY -1000/- AUG – 500/- ETC.
LUMPSUM AMOUNT DEPOSIT KARWA SAKTE HAI KYA ??
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