पोस्ट ऑफिस अकाउंट में पैसे जमा करने पर आपको सरकारी बैंकों से ज्यादा ब्याज मिलती है। हमारे कई पाठकों ने पूछा है कि पोस्ट ऑफिस की 10 साल वाली स्कीम क्या है? उसमें पैसे जमा करने पर कितना ब्याज मिलता है?
इस लेख में हम बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की 10 साल वाली स्कीम क्या है? उसमें कितना ब्याज मिलता है? इसमें अकाउंट खुलवाने के लिए कितना पैसा जमा करना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर कब पैसा निकाल सकते हैं?
पोस्ट ऑफिस की 10 साल वाली स्कीम क्या है?
पोस्ट ऑफिस की 10 साल वाली स्कीम है- किसान विकास पत्र योजना। इसमें जमा किया गया पैसा आपको 10 साल बाद, 2 गुना होकर वापस मिलता है। सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से इसकी ब्याज दर भी बढ़ाकर 7.5% कर दी है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें अकाउंट खोलने, पैसा जमा करने और निकालने के नियम इस प्रकार हैं-
अकाउंट कौन खोल सकता है?
- 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति, अपने नाम पोस्ट ऑफिस की 10 साल वाली स्कीम किसान विकास पत्र का अकाउंट खुलवा सकता है। एक व्यक्ति के नाम किसान विकास पत्र अकाउंट भी खोले जा सकते हैं।
- बच्चे के लिए भी उसके अभिभावक की ओर से किसान विकास पत्र का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। बच्चे एवं 18 वर्ष पूरी होने तक, उसके अकाउंट के संचालन का जिम्मा अभिभावक के पास रहेगा।
- 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा, अगर अपने हस्ताक्षर से अकाउंट का संचालन कर सकता है, तो वह खुद भी अपने नाम पोस्ट ऑफिस की 10 साल वाली स्कीम-किसान विकास पत्र का अकाउंट खुलवा सकता है।
- दो या तीन वयस्क व्यक्ति मिलकर, एक साथ संयुक्त खाता (Joint Account) भी खुलवा सकते हैं।
ध्यान दें: पोस्ट ऑफिस की 10 साल वाली स्कीम का नाम भले ही, किसान विकास पत्र है, लेकिन, इसका अकाउंट कोई भारतीय नागरिक (किसान, नौकरी वाला, बिजनेस वाला, मजदूर या कोई भी) खुलवा सकता है।
कितना पैस जमा कर सकते हैं ?
- कम से कम ₹1000 जमा करके पोस्ट ऑफिस की 10 साल वाली स्कीम -किसान विकास पत्र का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है। 100 के गुणांक में, आप चाहे जितना पैसा जमा कर सकते हैं।
- किसी एक व्यक्ति के नाम अलग-अलग समय पर या अलग-अलग जमा राशि वाले कई अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जिस तारीख को जो किसान विकास पत्र खरीदा गया होगा उसके ठीक 10 साल बाद 2 गुना पैसा आपको मिल जाएगा।
ध्यान दें : पहले किसान विकास पत्र कागजी सर्टिफिकेट के रूप में होते थे। तब इन्हें सिर्फ 1000, 5000, 10,000 या 50,000 के मूल्य वाले सर्टिफिकेट के रूप में खरीदा जा सकता था। अब इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट (E-Kisan Vikas Patra) के रूप में खरीदा जा सकता है और 100 के गुणांक में किसी भी रकम का रख सकते हैं।
क्या बीच में अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं ?
- किसान विकास पत्र का अकाउंट 10 साल के लिए होता है। इसका सीधा मतलब है कि आपका पैसा 10 साल का जमा रहेगा और 10 साल पूरे होने के बाद ही ब्याज के सहित वापस मिलेगा। लेकिन कुछ विशेष जरूरत पड़ने पर, इस अकाउंट को बीच में भी बंद करने की अनुमति है। बीच में खाता बंद करने के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं-
- अकाउंट खुलने की तारीख से 2.5 साल बाद कभी भी किसान विकास पत्र अकाउंट को बंद कर सकते हैं।
- खाताधारक की मौत होने पर भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है। संयुक्त खाता होने पर, किसी ही खाता धारक की मृत्यु होने पर भी, अकाउंट बंद कराया जा सकता है।
क्या किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं
- कुछ विशेष परिस्थितियों में, किसी एक व्यक्ति के नाम खरीदे गए किसान विकास पत्र को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसके संबंध में नियम व शर्तें इस प्रकार हैं-
- किसान विकास पत्र अकाउंट धारक की मौत होने पर, उसके अकाउंट में नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी (legal heir) के नाम खाता ट्रांसफर किया जा सकता है।
- संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक की मृत्यु होने पर, अन्य खाताधारकों के नाम भी अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है।
- कोर्ट के आदेश पर, या सक्षम अधिकारी द्वारा जब्तीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, किसान विकास पत्र का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति के नाम किया जा सकता है।