अगर आपने कोई घऱ या प्रॉपर्टी बेचकर बड़ा मुनाफा (Capital Gain) कमाया है तो उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। सरकार प्रॉपर्टी बेचने से हुए लाभ पर Capital Gain Tax लगाती है। लेकिन यह टैक्स कुछ शर्तों के हिसाब से लगता है और कुछ खास तरीकों से उस फायदे को निवेश करने पर, सरकार… आगे पढ़ें »
Capital Gains
कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है? What is Capital Gains tax in Hindi?
ऐसे सैलरीड कर्मचारी, जिन्हें किसी वित्त वर्ष के दौरान, कैपिटल गेन्स हुआ होता है, वे इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ITR-1 नहीं भर सकते। उन्हें आयकर रिटर्न फॉर्म-2 (ITR-2) भरना पड़ता है। लेकिन, ज्यादातर नये करदाताओं (Taxpayers) को कैपिटल गेन्स का मतलब ही पता नहीं होता। ऐसे में वे गलत रिटर्न दाखिल कर देते हैं।… आगे पढ़ें »
लांग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है ?| What is Long Term Capital Gains Tax in Hindi
प्रॉपर्टी, सोना, गहने या शेयर वगैरह बेचने से जो फायदा होता है, सरकार उस पर भी टैक्स लेती है। इस टैक्स को Capital Gain Tax कहते हैं। ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के तुरंत बाद बेचने पर Short Term Capital Gain Tax लगता है और कुछ साल बाद बेचने पर Long Term Capital Gain Tax लगता है। इस लेख… आगे पढ़ें »
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है? | What is Short Term Capital Gains Tax
बहुत कम लोगों को पता होता है कि प्रॉपर्टी बेचने से होने वाले फायदे पर भी टैक्स लगता है। उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने की तारीख से लेकर बेचने तक के बीच में जो अंतराल होता है, उसके हिसाब से यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो सकता है या फिर लांग… आगे पढ़ें »