सरकार ने बड़े लेन-देनों (Transactions) पर नजर रखने के लिए और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए, ज्यादा नकद निकासी (Cash withdrawal) पर TDS लेना शुरू कर दिया है। ये टीडीएस काटने का नियम, रिटर्न भरने के हिसाब से अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग तरीके से लागू होगा। इसके लिए इनकम टैक्स ऐक्ट में अलग से section 194N जोड़ा गया है।
इस लेख में हम बताएंगे कि बैंक से कितना पैसा निकालने पर, कितना टीडीएस कटेगा? What is the TDS Rates on cash withdrawal from Bank or Post Office
बैंक से कितना पैसा निकालने पर TDS कटेगा?
अगर आपने पिछले 3 साल के दौरान कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है तो फिर बैंक से 1 करोड़ रुपए से अधिक नकदी (Cash) निकालने पर 2% TDS कटेगा।
अगर आपने पिछले लगातार 3 वर्षों के दौरान कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न नहींं दाखिल किया है तो बैंक से 20 लाख रुपए से ज्यादा निकालने पर 2% TDS कटेगा। अगर आप 1 करोड़ से अधिक नकदी निकालते हैं तो 5% TDS कटेगा।
अगर कई बैंकों में अकाउंट हैं तो…
अगर आपके कई बैंकों में अकाउंट हैं, तो प्रत्येक बैंक अपने-अपने यहां के अकाउंटों में TDS काटने के नियम का पालन करेंगे।
उदाहरण के लिए, आपका SBI और HDFC में अकाउंट हैं तो SBI भी अपने यहां पैसे निकालने की लिमिट का ध्यान रखेगा और HDFC भी अपने यहां पैसे निकालने की लिमिट पर नजर रखेगा।
आप दोनों बैंकों से अलग-अलग अपनी लिमिट में पैसे निकाल सकेंगे। जिस भी बैंक में आप 20 लाख या 1 करोड़ की लिमिट पार करेंगे वह बैंक अतिरिक्त रकम पर TDS काटना शुरू कर देगा।
मतलब यह कि 20 लाख या 1 करोड़ पर TDS काटने का नियम, व्यक्ति के हिसाब से लागू नहीं होता। बल्कि, प्रत्येक बैंक के हिसाब से लागू होगा। जितने बैंकों में आपका अकाउंट होगा, हर बैंक अपने यहां आपको पैसा देते वक्त, TDS काटने के नियमों का पालन करेगा।
किसके पैसा निकालने पर कटेगा TDS
यह सेक्शन, निम्नलिखित श्रेणियों के करदाताओं पर लागू होता है—
- व्यक्ति (individual)
- एचयूएफ (Hindu Undivided Family)
- कंपनी
- पार्टनरशिप फर्म/ LLP
- लोकल अथॉरिटी
- एसोसिएशन आफ पर्सन (AOP)
- बॉडी आफ इंडिविजुअल्स (BOI)
बैंक या पोस्ट आफिस को TDS काटने का जिम्मा
TDS काटने की जिम्मेदारी, रकम का भुगतान करने वाले बैंक को या पोस्ट आफिस को या सहकारी बैंक को पूरी करनी होगी। ये निर्धारित मात्रा में भुगतान करने से पहले, TDS काट लेंगे। उस काटे गए TDS को सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा। इसके संबंध में आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप चाहें तो अपने PAN नंबर की मदद से लॉगिन करके, फॉर्म 26 A में भी इसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
एक बैंक में खुले सभी तरह के अकाउंट किए जाएंगे शामिल
टीडीएस काटने के लिए नकदी की सीमा (Limit) का निर्धारण, किसी एक बैंक या पोस्ट आफिस में हुए सभी लेन-देन को जोड़कर होगा, एक ब्रांच के हिसाब से नहीं। किसी एक बैंक या पोस्ट आफिस में, एक व्यक्ति के नाम खुले सभी तरह के अकाउंट उसमें शामिल किए जाएंगे।
जैसे कि कि किसी व्यक्ति के SBI में खुले savings account, current account, cash credit account, overdraft account वगैरह, सभी से से निकाले गए पैसों को जोड़कर लिमिट बनेगी।
आजकल सभी बैंक शाखाओं में कोर बैंकिंग (core banking solutions) की सुविधा के कारण ऐसा कर पाना बहुत आसान हो गया है।
अलग- अलग टाइम पर पैसे निकालने पर टीडीएस कितना कटेगा?
अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी ने इकट्ठा पूरी रकम न निकालकर ‘ अलग-अलग करके पैसे निकाले तो। ऐसी स्थिति में नकदी निकालने पर टीडीएस कटौती का नियम कैसे काम करेगा?
मान लिया आपने पिछले तीन वर्षों से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 10-10 लाख करके कुल तीन बार नकदी निकाली।
- पहली बार 10 लाख रुपए निकालने पर कोई TDS नहीं कटेगा, क्योंकि यह 20 लाख की सीमा के अंदर है।
- दूसरी बार 10 लाख निकालने पर भी कोई TDS नहीं कटेगा, क्योंकि तब तक का Total 20 लाख की सीमा के अंदर है।
- तीसरी बार 10 लाख निकालने पर TDS कटेगा, क्योंकि अब आपका टोटल 20 लाख रुपए से अधिक (कुल 30 लाख रुपए) हो गया है। 20 लाख से अतिरिक्त जो 10 लाख रुपए निकाले गए हैं, उन पर 2 प्रतिशत TDS काटा जाएगा।
- इसी प्रकार आगे भी 20 लाख से अतिरिक्त जितनी भी रकम निकालेंगे उस पर 2% टीडीएस कटने के बाद, आपको बाकी रकम मिल सकेगी।
- जैसे ही नकदी निकासी की सीमा 1 करोड़ पार हो जाएगी, तो 1 करोड़ से अधिक वाली रकम पर 5 प्रतिशत की दर से TDS कटेगा।
नकदी निकासी पर TDS का प्रतिशत जानने के लिए टूल
इस नियम को आसानी से लागू करने और लोगों को समझाने के मकसद से इनकम टैक्स विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया टूल शुरू किया है। इसके स्टेप्स इस प्रकार हैं-
- स्टेप-1: इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलें। इसका लिंक है— https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
- स्टेप-2: होमपेज पर बाईं साइड में Quick Links की लिस्ट होती है। इसमें थोड़ा नीचे जाने पर TDS On Cash Withdrawal का लिंक दिखता है। इस पर क्लिक करें। (नीचे स्क्रीन शॉट में देखें)
- स्टेप-3: स्क्रीन पर जो पेज खुलता है, उसमें पहले बॉक्स में अपना PAN नंबर डाल दीजिए और दूसरे बॉक्स में अपना फोन नंबर डाल दीजिए। फोन नंबर वही डालें जोकि आपके पैन कार्ड नंबर के साथ जुड़ा हो।
- स्टेप-4: आपके मोबाइल पर 6 अंकों का एक OTP नंबर आएगा। उसे खाली ओटीपी बॉक्स में भर दीजिए और नीचे Continue के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप-5: कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा, जिसमें लिखा होगा कि आपकी ओर से कितनी रकम निकालने पर कितने प्रतिशत TDS कटेगा।
ऊपर दिख रहे स्क्रीनशॉट में, आप लिखा हुआ मैसेज देख सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब है कि-
आपकी ओर से 20 लाख रुपए से अधिक नकदी निकालने पर 2% TDS कटेगा और 1 करोड़ रुपए से अधिक नकदी निकालने पर 5% TDS कटेगा। चूंकि टैक्सपेयर ने सेक्शन 194N के प्रावधानों को पूरा नहीं किया है (पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है), इसलिए आप पर यह नियम लागू होगा।