कोई भी प्राइवेट कर्मचारी अगर, नौकरी में 5 साल पूरे होने के पहले, 50 हजार रुपए से अधिक पीएफ निकालता है तो उसमें से पहले 10% TDS कट जाएगा। इसके बाद बची हुई रकम ही उसे मिलेगी। लेकिन, इस कटौती को Form 15 G जमा करके रोका जा सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि फॉर्म 15 G क्या होता है? इसे कब और किसे भरना पड़ता है? इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि पीएफ निकालने के लिए फॉर्म 15 G कैसे भरते हैं? How to submit Form 15G for PF withdrawal?
Form 15G और Form 15H क्या हैं? Form 15G और Form 15H एक प्रकार के घोषणापत्र (self-declaration form) होते हैं। इनको भरते समय आप यह घोषित करते हैं कि आपकी साल भर की कुल आमदनी, टैक्स भरने लायक नहीं है। इसलिए, आपको मिलने वाली रकम पर TDS नहीं काटा जाए। आवेदक की उम्र के हिसाब से इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि
- Form 15G 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को जमा करना पड़ता है
- Form 15H 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को जमा करना पड़ता है
EPF निकालने के लिए Form 15G कैसे भरें?
EPF निकालने के लिए फॉर्म भरते समय ही Form 15G भी भरकर जमा करना पड़ता है। ये प्रक्रिया आप, Online भी पूरी कर सकते हैं। इसका तरीका इस प्रकार है-
- स्टेप 1: अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर EPFO का UAN unified portal खोलिए। इसका लिंक है-https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ अपना username (UAN नंबर), password, और captcha code डालकर, लॉगिन करें।
स्टेप 2: जो पेज खुलता है, उसमें ऊपर मेन मेन्यू में मौजूद Online Services पर क्लिक करें।
जो drop-down menu खुलता है, उनमें से Claim (Form-31, 19, 10C & 10D )’ पर क्लिक कर दें।
स्टेप 3: स्क्रीन पर आपके EPF Account संबंधी Details दिखेंगे, लेकिन बैंक Account नंबर के सामने का बॉक्स खाली रहता है। उसमें, अपना वह बैंक Account नंबर डाल दीजिए, जोकि आपके EPF Account के साथ लिंक हो। इसके बाद, सामने मौजूद Verify के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
स्टेप 4: आपके सामने स्क्रीन पर एक घोषणापत्र (WARNING(s):-Certificate of Undertaking) प्रकट होगा, जिसमें कुछ शर्तें होंगी। उसके नीचे Yes के बटन पर क्लिक करके अपनी मंजूरी दे दीजिए।
- नीचे माैजूद Proceed For Online Claim के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप 5: अब आपको अपने EPF Claim का प्रकार सेलेक्ट करना है।
- Form 19: सिर्फ PF निकालने के लिए
- Form 10 C: सिर्फ पेंशन निकालने के लिए
- Form 31: पीएफ एडवांस निकालने के लिए
- स्टेप 6: जैसे ही आप EPF Claim का प्रकार, सेलेक्ट करते हैं, नीचे कुछ और विकल्प दिखने लगते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर Upload Form-15G का विकल्प होता है। इसके सामने मौजूद Choose File के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
स्टेप 7: कंप्यूटर या मोबाइल में जहां आपने भरा हुआ Form-15G सेव किया है, वहां से सेलेक्ट करके Online EPF Claim Form के साथ अपलोड कर दीजिए। Form-15G अपलोड करने के बाद आपको अपना पता (Address) भरना होगा और बैंक Account के चेक या पासबुक की स्कैन की गई कॉपी (फोटो) भी अपलोड करनी होगी।
इसी के साथ, EPF निकालने के लिए Form 15G भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। EPF claim Form में आगे दिए गए निर्देशों को पूरा कर दीजिए।
Form 15G में क्या-क्या भरा जाता है?
फॉर्म 15 G दो हिस्सों में बंटा होता है। Part 1 और Part 2। इसमें से आपको सिर्फ Part 1 भरना होता है। Part 2 को आपकी कंपनी या नियोक्ता की ओर से भरा जाएगा। (नीचे फॉर्म की सैंपल कॉपी भी दी है)
Form 15 G के Part 1 में आपको निम्नलिखित जानकारियां देनी पड़ती हैं-
- अपना नाम
- अपना PAN नंबर
- स्टेटस (Individual या Person) : आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो Individual लिखें। नोमिनी या उत्तराधिकारी की ओर से फॉर्म भरे जाने पर Person लिखना चाहिए (कर्मचारी के निधन या पूर्ण विकलांग होने पर)
- Previous year : वह वित्तीय वर्ष, जिसमें आप Form 15 G जमा कर रहे हैं)
- नागरिकता : आप यहां पर Resident Indian लिखें, क्योंकि, सिर्फ भारतीय नागरिक ही इसे भर सकते हैं, NRI या विदेशी नागरिक नहीं )
- अपने Address का फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर
- परिसर का नाम
- रोड, गली
- इलाका, बस्ती
- टाउन, शहर, जिला
- राज्य का नाम
- पिनकोड
- ईमेल आईडी
- टेलीफोन नंबर (STD कोड सहित) और मोबाइल नंबर
- a. पहले कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरा हैं कि नहीं। भरा है तो Yes के पहले टिक करें, नहीं भरा है तो No के पहले टिक कर दें।
- b. अंतिम बार, जिस असेसमेंट ईयर के लिए, आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, उसका उल्लेख करें।
- EPF के रूप में, आपको मिलने वाली वह आमदनी, जिसके लिए Form 15 G भर रहे हैं। (इसमें सिर्फ EPF की रकम ही शामिल करें, EPS या Pension की रकम नहीं)
- उस वित्तीय वर्ष में आपको कमाई के सभी स्रोतों से होने वाली वाली कुल आमदनी ( जिसमें EPF के रूप में मिलने वाली रकम भी शामिल करनी है।
- इस फॉर्म 15 G के, पहले अगर किसी आमदनी के लिए Form 15 G भरा गया हो तो उसके डिटेल्स, जैसे कि-
- संबंधित वर्ष के दौरान, अब तक कुल भरे गये फॉर्म 15 G की संख्या
- कुल रकम का योग, जिसके लिए फॉर्म 15 G भरे गए हैं
- जिस आमदनी के लिए, यह फॉर्म भरा जा रहा है, उससे संबंधित डिटेल्स, जैसे कि-
- निवेश की रसीद संख्या या Account नंबर (EPF के मामले में, अपना PF Account Number डालना है)
- आमदनी की प्रकृति (आपको EPF निकासी पर टीडीएस (TDS on EPF Withdrawal) डालना है)
- इनकम टैक्स ऐक्ट के जिस सेक्शन के तहत टैक्स कट सकता है, उसकी संख्या (ओपको 192A डालना है)
- आमदनी की मात्रा (आपको EPF के रूप में मिलने वाली पूरी रकम डालनी है)
हस्ताक्षर | Signature of the declarant
फॉर्म 15 G में ऊपर बताई गई सारी जानकारियां भरने के बाद, सबसे नीचे अपने हस्ताक्षर (Signature of the declarant) करने हैं।
घोषणापत्र | Declaration/ Verification
इसके बाद नीचे दिए गए घोषणापत्र को पढ़कर मांगी गई जानकारियां भर देनी हैं। इसमें आपको प्रमुख रूप से दो चीजों की घोषणा करनी होती है कि-
- आपकी ओर से दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां सत्य हैं।
- इस वित्त वर्ष में, आपकी सालाना आमदनी टैक्स चुकाने योग्य नहीं है।
स्थान और तारीख | Place and date
बाईं तरफ, दिए गए स्थानों पर स्थान (Place) का नाम और तारीख (date) जरूर डालें। इसके बाद कंपनी के HR विभाग में या EPFO ऑफिस में जमा कर दें।
हस्ताक्षर | Signature of the declarant
अंत में, आपको, एक बार फिर अपने हस्ताक्षर करने हैं। इस बार के हस्ताक्षर घोषणापत्र के सत्यापन के लिए होते हैं।
आमदनी संबंधी गलत जानकारी देने पर जुर्माना
अगर आपकी सालानी आमदनी टैक्स भरने लायक है और, TDS कटौती से बचने के लिए, Form 15G में अपनी आमदनी संबंधी गलत जानकारियां भरते हैं तो आपके खिलाफ जुर्माना लग सकता है। आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा करने पर, इनकम टैक्स एक्ट के Section 277 के तहत, दंड का नियम है-
- इनकम टैक्स विभाग को गलत जानकारी देकर अगर, आपने 25000 तक टैक्स चोरी की है तो आपको जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है।
- इनकम टैक्स विभाग को गलत जानकारी देकर अगर, आपने 25000 से ज्यादा की टैक्स चोरी की है तो आपको जुर्माना भरने के साथ-साथ 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है।
फॉर्म 15 G नहीं भरते हैं तो क्या होगा?
अगर आप भूलवश या जानबूझकर Form 15 G नहीं भरते हैं, और आपकी ओर से निकाली गई EPF की रकम 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो आपको मिलने वाली PF की रकम पर TDS कट जाएगा और बाकी बची हुई PF की रकम आपको मिलेगी। और, ध्यान रखें, एक बार कटा हुआ TDS वापस नहीं होता। लेकिन, अगर आपका कुल टैक्स, आपकी कुल आमदनी की तुलना में ज्यादा कटा है तो, उस अतिरिक्त टैक्स को वापस (refund) पा सकते हैं। इसके लिए आपको उस वित्तीय वर्ष के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में ही अतिरिक्त कटे हुए टैक्स को वापस (refund) पाने का विकल्प होता है।