सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर बढ़ाकर 8.2% कर दी है। इससे, अब यह सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली सरकारी स्कीम हो गई है। सरकार ने इस स्कीम में पैसे जमा करने की अधिकतम सीमा (Maximum Deposit Limit) भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है। सरकार इस स्कीम में पैसे जमा करने पर टैक्स छूट भी देती है। इन विशेषताओं के कारण Senior Citizen Saving Scheme को बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी बचत योजना कहा जाता है।
इस लेख में हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2024 क्या है? इसमें अकाउंट खोलने और पैसे जमा करने के नियम क्या हैं? इसके बाद पैसे निकालने के नियमों के बारे में भी जानकारी देंगे।
What is Senior Citizen Saving Scheme in Hindi.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है?
Senior Citizen Saving Scheme, बुजुर्गों के लिए भारत सरकार की ओर से शुरू की गई लघु बचत योजना (Small Saving Scheme) है। हिंदी में इसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में इसका अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें खाता खुलवाने, पैसा जमा करने और पैसे निकालने के नियम इस प्रकार हैं-
हर तीन महीने पर, आपको एक निश्चित आमदनी मिलती है
- इसमें पैसे जमा करने पर आपको अगले 5 साल तक, हर तिमाही में आमदनी की किस्त मिलती है। ये पैसा, हर तिमाही की पहली तारीख को आपके सेविंग अकाउंट में पहुंच जाता है।
- यानी कि हर साल 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, और 1 जनवरी को आपको ब्याज वाला पैसा मिल जाती है। उस दिन बैंकिंग अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस (Working day) पर पैसा मिल जाएगा।
- 5 साल पूरे होने पर आपकी पूरी की पूरी जमा वापस भी मिल जाती है। क्योंकि जो आमदनी आपको मिला करती है, वह आपकी जमा पर ब्याज के रूप में होती है।
- इस तरह से, यह योजना में आपका पूरा पैसा भी बचा रहता है और योजना की अवधि के दौरान आपको नियमित आमदनी भी मिलती रहती है।
जमा पर मिलती है 8.2% सालाना की दर से ब्याज
- सरकार ने 1 जनवरी 2023 से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर बढ़ाकर 8% कर दी है। इसके पहले इस स्कीम पर 8.0% ब्याज मिलती थी। अब यह सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली सरकारी स्कीम हो गई है।
- प्रत्येक वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही (Quarter) के पहले सरकार, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम की नई ब्याज दर घोषित करती है। पिछली तिमाहियों में सबसे ज्यादा वृद्धि इसी योजना पर की गई है।
- अकाउंट खोलने की तारीख को जो भी ब्याज दर होगी, वह अगले 5 साल तक आपके अकाउंट पर लागू रहेगी। बीच में ब्याज दर बदलने का पहले से खुले अकाउंट पर असर नहीं पड़ता।
1000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं
- सरकार ने 2023 के बजट में सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम की अधिकतम जमा लिमिट बढ़ाकर 30 लाख कर दी है। लेकिन, यह लिमिट वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।
- फिलहाल, कम से कम 1000 रुपए जमा करके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं।
- रिटायर कर्मचारियों के लिए, जमा की कुल रकम, उस रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए, जोकि उन्हें नौकरी से रिटायरमेंट बेनेफिट के रूप में मिली हो।
- नकद (Cash) पैसा अधिकतम 1 लाख रुपए तक जमा होगा, इससे अधिक जमा करना चाहते हैं तो बैंक चेक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जो भी पैसा आप जमा करेंगे वह 1000 के गुणांक में ही होना चाहिए।
60 साल के सामान्य नागरिक और 55 साल के रिटायर कर्मी खोल सकते हैं खाता
- 60 साल की उम्र पूरी कर चुका कोई भी भारतीय नागरिक, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोल सकता है।
- रिटायरमेंट या VRS लेने वाले कर्मचारी, 55 साल की उम्र पर भी इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं।
- रक्षा विभाग (Defence) के कर्मचारी, 50 साल की उम्र पर भी सीनियर सिटिजन सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं।
- ऐसे कर्मचारी का 60 साल की उम्र के पहले अकाउंट खुलवाने की सुविधा इस शर्त पर मिलती है कि वे रिटायरमेंट बेनेफिट प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर अकाउंट खुलवा लें
- विदेशी नागरिक या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके भारतीयों (NRI) को इसमें खाता खुलवाने की अनुमति नहीं है।
पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवा सकते हैं यह अकाउंट
- सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम का अकाउंट, पोस्ट ऑफिस या अधिकृत (Authorized) बैंकों (SBI, BOB, PNBव गैरह) में खुलवाया जा सकता है।
- लेकिन, बेहतर यह रहता है कि, हले से आपका जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में, सेविंग अकाउंट खुला हो, वहीं पर सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम का भी अकाउंट खुलवाएं।
- इस योजना के माध्यम से जो आमदनी आपको मिलती है, वह डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाती है। एक ही जगह, दोनों अकाउंट होने पर ज्यादा सहूलियत रहती है।
जरूरी होने पर, बीच में बंद भी कर सकते हैं अकाउंट
- आवश्यकता पड़ने पर, कभी भी आप अकाउंट बंद कर सकते हैं। लेकिन, बीच में अकाउंट बंद करने पर ब्याज में कटौती करके पैसा वापस मिलेगा। यह कटौती नीचे दिए गए नियमों के हिसाब से होगी-
- 1 साल के पहले खाता बंद कराने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। पहले मिल चुका पैसा भी काट लिया जाएगा।
- 1 साल से 2 साल के बीच में अकाउंट बंद कराने पर, जमा रकम में से 1.5 % काटकर वापस किया जाएगा।
- 2 साल से 5 साल के बीच में अकाउंट बंद कराने पर, जमा रकम में से 1% काटकर वापस किया जाएगा।
मेच्योरिटी के बाद खाता विस्तार भी करवा सकते हैं
- अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद आप चाहें तो अगले 3 साल के लिए खाता विस्तार (Extension) करवा सकते हैं।
- इसके लिए ब्रांच में जाकर खाता विस्तार का फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ में पासबुक भी लेकर जाना पड़ेगा।
- मेच्योरिटी की तारीख से 1 साल के भीतर खाता-विस्तार के लिए आवेदन किया जा सकता है।
नोट: अगर, आपने 3 साल का खाता विस्तार (Extended) कराया है, तो उसे 1 साल पूरे होने के बाद कभी भी बंद करा सकते हैं। उस स्थिति में आपकी जमा में से कोई रकम नहीं काटी जाएगी।
पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोलने की अनुमति
- हां सिर्फ अपनी पत्नी या पति (spouse) को संयुक्त खातेदार (Joint account holder) बना सकते हैं।
- संयुक्त खाताखोलने पर, न्यूनतम उम्र की शर्त, सिर्फ मुख्य खाताधारक पर लागू होगी। दूसरे खाताधारक (पति या पत्नी) की उम्र चाहे जितनी हो, उसे शामिल किया जा सकता है।
- संयुक्त खाता (Joint account) होने पर 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं।
बीच में मौत होने पर, नोमिनी को मिलेगा अकाउंट का पैसा
- सीनियर सिटिजन सेविंग अकाउंट, जिस व्यक्ति के नाम खुला है, उसकी अगर खाता अवधि पूरी होने के पहले मौत हो जाती है तो अकाउंट में जिस व्यक्ति का नाम नोमिनी के रूप में दर्ज होगा, उसे पूरा पैसा पाने का हक होगा।
- आप अपने अकाउंट में, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नोमिनी बना सकते हैं। लेकिन, ध्यान रखें कि किसी विदेशी नागरिक को अकाउंट में नोमिनी नहीं बनाया जा सकता।
- लेकिन, पत्नी या पति को नोमिनी बनाने का फायदा हौता है। ऐसा करने पर, मुख्य खाताधारक की मौत होने के बाद भी अकाउंट की मेच्योरिटी तक चालू रखा जा सकता है।
1.50 लाख तक की जमा पर टैक्स छूट मिलती है
- सीनियर सिटिजन सेविंग अकाउंट में जमा पर, इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80 C के तहत टैक्स छूट मिलती है।
- इस सेक्शन के तहत आने वाले सभी निवेशों और खर्चों के 1.50 लाख तक के योग पर सरकार टैक्स छूट देती है। इन निवेशों और खर्चों की लिस्ट हम नीचे दे रहे हैं-
- सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम
- EPF ( कर्मचारी भविष्य निधि)
- PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड)
- NSC (राष्ट्रीय बचत पत्र)
- बैंकों की टैक्स सेवर एफडी
- 5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट
- जीवन बीमा प्रीमियम (खुद का व परिवार का)
- ELSS (टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड)
- 2 बच्चों की पढ़ाई की फीस
- होमलोन किस्त में सिर्फ मूलधन वाला हिस्सा
ध्यान दें: इन सभी तरह के निवेशों और खर्चों को मिलाकर के ही हर साल 1.50 लाख रुपए पर टैक्स छूट ली जा सकती है।
50 हजार से अतिरिक्त सालाना ब्याज पर TDS कटौती का नियम
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा रकम पर, अगर साल भर की ब्याज 50 हजार रुपए से अधिक है तो अतिरिक्त रकम taxable होती है। मतलब यह कि उस अतिरिक्त रकम पर बैंक, 10% TDS काट लेगा। लेकिन, अगर ब्याज की उस रकम को मिलाकर भी आपकी कुल सालाना कुल आमदनी 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो आप TDS कटौती रुकवा सकते हैं।
form 15G या 15 H जमा करके रुकवा सकते हैं TDS कटौती
इसके लिए आपको 15G / या 15H भरकर, उस बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जमा करना होगा, जहां पर आपका सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुला हुआ है। फॉर्म 15 G को 60 वर्ष से कम उम्र वालों को भरना पड़ता है और फॉर्म 15 H को 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भरकर जमा करना चाहिए।
फॉर्म 15G और 15H भ एक प्रकार के घोषणापत्र होते हैं, जिनमें आप ये घोषित करते हैं कि आपकी सालाना आमदनी टैक्स देनदारी लायक नहीं है, इसलिए आपको मिलने वाली आमदनी पर TDS न काटा जाए।