अगर आप भविष्य में, यानी कि 10-15 साल बाद कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो एक PPF अकाउंट खुलवा लीजिए। बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसका अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें आप अपनी सुविधानुसार हर साल 500 रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर आप जमा की अधिकतम सीमा का इस्तेमाल करते हैं तो 15 साल बाद अकाउंट की अवधि पूरी होने पर आपको 40.68 लाख रुपए तक वापस मिल सकते हैं। इसमें जमा किए गए पैसों पर सरकार टैक्स छूट भी देती है।
इन सारे फायदों के बवजूद, फाइनेंस एक्सपर्ट पीपीएफ स्कीम को बहुत आकर्षक निवेश नहीं मानते। इसके पीछे वे कई तर्क पेश करते हैं। इस लेख में हम उनके तर्कों को जानेंगे और समझेंगे कि पीपीएफ स्कीम में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए। या फिर पीपीएफ अकाउंट के निकसान क्या है? What are Disadvantages of PPF Account in Hindi
पीपीएफ अकाउंट के नुकसान | Disadvantages of PPF Account
पीपीएफ स्कीम भारत सरकार की एक लघु बचत योजना (Small Saving Scheme) है। इसका अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोला जा सकता है। हर साल कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 15 साल बाद आपकी कुल जमा+ कुल ब्याज को मिलाकर इकट्ठा रकम वापस मिल जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में बीच में भी पैसे निकालने की सुविधा होती है। लेकिन, इस अकाउंट के साथ कुछ शर्तें या प्रतिबंध भी जुड़े हैं।, उन्ही को इसके नुकसान के रूप में गिनाया जाता है। ये नुकसान निम्नलिखित हैं –
1. बहुत लंबे समय तक फंसा रहता है आपका पैसा
पीपीएफ अकाउंट के साथ ये बड़ी समस्या है कि अकाउंट 15 साल तक चलाना पड़ता है। लेकिन, नई पीढ़ी के लोग अपने किसी काम को शुरू करने के लिए इतने लंबे समय तक पैसा पाने का इंतजार पसंद नही करते। ज्यादातर लोग बैंक से लोन लेकर जल्दी काम पूरा कर लेना चाहते हैं और बाद में उसका किस्तों में भुगतान करते रहते हैं पीपीएफ अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ वे लोग करते है, जो ज्यादा रिस्क लेना पंसद नहीं करते।
2. बाजार में PPF से ज्यादा रिटर्न देने वाले विकल्प भी मौजूद
पीपीएफ अकाउंट पर फिलहाल सरकार 7.1% ब्याज दे रही है। बाजार में बहुत से ऐसे नवेश विकल्प मौजूद हैं, जिनमें पीपीएफ अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय तक निवेश आपको 12 से 16% रिटर्न दिला सकता है इसी तरह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.2% ब्याज मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.0% ब्याज मिलती हैं।
अप्रैल 2023 से भारत सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई स्कीम “ महिला सम्मान बचत पत्र “ योजना शुरू की है, जिसमें 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस पर भी 7.50% ब्याज मिलेगी, जो कि पीपीएफ अकाउंट से ज्यादा है। पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय FD स्कीम पर 7.50% और NSC स्कीम पर 7.7% ब्याज मिलती है, जोकि पीपीएफ अकाउंट से कही ज्यादा रिटर्न की गारंटी देते हैं।
3.ब्याज दर बदलने की आशंका बनी रहती है
पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो, सरकारी बचत योजनाओं के साथ-साथ PPF अकाउंट की ब्याज दर भी बहुत घट चुकी है। जनवरी 2000 में, PPF Account की ब्याजदर 12% थी, जोकि जनवरी 2010 में 8% हो गई। जनवरी 2021 में यह य़ह घटकर 7.1 % रह गई है। सरकार और रिजर्व बैंक का भी जोर इस बात पर है कि पैसा जमा रहने के बजाय, उत्पादक कार्यों में ज्यादा लगाया जाय। इसलिए, आगे चलकर, जमा योजनाओं पर ब्याजदर और भी घट सकती है। सरकार हर तिमाही के बाद बचत योजनाओं की नई ब्याजदर लागू करती है।
3. हर साल 1.50 लाख रुपए से अधिक जमा भी नहीं कर सकते
PPF अकाउंट में, किसी एक व्यक्ति को हर साल सिर्फ 1.50 लाख रुपए जमा करने की अनुमति है। अगर आपकी सैलरी लाख में है या ज्यादा है और आप ज्यादा पैसे जमा करना चाहते हैं तो PPF में नहीं कर सकते। इसके लिए, आपको निवेश के अन्य उपाय तलाशने पड़ते हैं। ऐसे में लोग पीपीएफ की बजाय प्रॉपर्टी या शेयर बजार में निवेश को प्राथमिकता देने लगते हैं। किसान विकास पत्र, NSC, पोस्ट ऑफिस FD वगैरह में जमा की कोई लिमिट नहीं होती। हल्का ब्याज जरूर कम मिलती है, लेकिन आप चाहे जितना पैसा जमा कर सकते हैं।
4. बच्चे के अकाउंट का पैसा भी आपकी जमा सीमा में गिना जाता है
अगर आप अपने किसी बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें जमा पैसा भी आपकी अधिकतम जमा सीमा में गिन लिया जाता है। यानी कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट और बच्चे के पीपीएफ अकाउंट, दोनों को मिलाकर हर साल 1.50 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अगर आपने किसी साल अपने बेटे के पीपीएफ अकाउंट में 50 हजार रुपए जमा किए हैं तो उस साल अपने नाम खुले पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते।
5. किसी साल 500 रुपए से कम जमा होने पर, पेनाल्टी भी लगती है
PPF Account में, आपको हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना अनिवार्य है। अगर किसी साल आप इतनी रकम जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद (discontinued) कर दिया जाएगा। उसे दोबारा चालू करने के लिए आपको अप्लीकेशन लिखकर देनी पड़ेगी और प्रत्येक छूटे हुए साल के लिए, न्यूनतम जमा राशि के साथ-साथ, हर साल के लिए 50 रुपए पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। बंद PPF Account से loan लेने या आंशिक रूप से पैसा निकालने की सुविधा (Pwithdrawal facility) भी नहीं मिलती।
6. पांच साल के पहले, जरूरत पर, कुछ हिस्सा नहीं निकाल सकते
पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के 5 साल बाद तक उसमें से पैसा नहीं निकाला जा सकता। यानी कि इस बीच अगर आपको किसी काम के लिए कुछ पैसों की जरूरत हो, और आप अपने अकाउंट का कुछ हिस्सा निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते। 5 साल बाद ऐसा करने की अनुमति होती भी है तो 4 साल पहले जितना बैलेंस आपके अकाउंट में मौजूद था, उसका आधा (50%) ही आपको मिल सकता है। उदाहरण के लिए, आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुछ पैसे निकालने के लिए आवेदन किया तो आपको 31 मार्च 2020 को मौजूद रहे बैलेंस का आधा हिस्सा (50%) तक ही मिल सकेगा।
7. एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवा सकते
कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर एक से ज्यादा PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकता। हालांकि, अपने नाबालिग बेटे या बेटी के नाम PPF Account में अभिभावक (guardian) के रूप में शामिल हो सकते हैं। लेकिन माता या पिता में से कोई एक ही अभिभावक बन सकता है। माता-पिता को छोड़कर, दादा-दादी (grandparents) या भाई-बहन या अन्य कोई संबंधी अभिभावक (guardian) भी नहीं बन सकता।
अभिभावक बनने पर एक और प्रतिबंध लागू हो जाता है। आप खुद के PPF अकाउंट और बच्चे के PPF Account को मिलाकर, एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। NSC, FD, RD, वगैरह के साथ इस तरह के प्रतिबंध जुड़े नहीं होते।
8. संयुक्त खाता (Joint Account) भी नहीं खुलवा सकते
दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर, साझा PPF Account नहीं खुलवा सकते। यानी कि आप अपने पति-पत्नी, माता-पिता या बेटा-बेटी तक को अपने खाते में साझीदार नहीं बना सकते। हां कई नोमिनी जरूर बना सकते हैं, और जमा पर सबके हिस्से भी तय कर सकते हैं। उल्लेखनीय ही कि खाताधारक की मौत होने पर नोमिनी को ही पैसा पाने का अधिकार होता है।
9.HUF और NRI को खाता खोलने की अनुमति नहीं
पीपीएफ अकाउंट सिर्फ व्यक्तिगत रूप से (individually) ही खोला जा सकता है। संयुक्त परिवार (HUF) के नाम पर इसे नहीं खोल सकते। इसके अलावा, अगर आप NRI की कैटेगरी में आते है यानी कि किसी और देश की नागरिकता (citizenship) हासिल कर चुके हैं, तो भी PPF Account नहीं खोल सकते। हालांकि, अगर पहले से आपका PPF अकाउंट खुला हुआ है और बीच में आपको NRI का दर्जा मिलता है, तो पहले से खुले PPF Account को जारी रख सकते हैं। लेकिन एक बार मेच्योरिटी पूरी होने के बाद खाता विस्तार (Extension) की सुविधा नहीं ले सकते।
10. टैक्स छूट की सीमा में Section 80C वाले अन्य निवेश भी शामिल
PPF अकाउंट में जमा पर Section 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। Section 80C के तहत आपको कुछ खास तरह के निवेशों पर, हर साल 1.5 लाख रुपए पर टैक्स छूट मिलती है। Section 80C के तहत आने वाले सभी निवेशों और खर्चों को जोड़कर यह 1.5 लाख की रकम तय होती है। जैसे कि EPF, NSC, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटिजन, 5 वर्षीय FD वगैरह। सबकी जमा में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जो भी रकम होगी, उसे टैक्स की गणना में शामिल किया जाएगा। यानी कि अगर आपने 80C के फायदे वाली कई योजनाओं में पैसा लगाया है या खर्च किया है तो आप PPF Account के पूरे 1.5 लाख रुपए पर टैक्स छूट नहीं ले पाएंगे।
दो दोस्तों ये थी पीपीएफ अकाउंट के नुकसानों के बारे में जानकारी। हालांकि, इन सभी खामियों के बावजूद, ये कम आमदनी वाले सामान्य लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम माना जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जोकि एक साथ बड़ी रकम जमा नहीं कर सकते और बिना रिस्क वाला, सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं। सरकारी स्कीम होने से इसमें आपका पैसा डूबने का भी खतरा नहीं रहता और आप अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहें, जितना चाहें थौड़ा-थोड़ा करके पैसे जमा करते रह सकते हैं।