पीपीएफ अकाउंट आपको थोड़ा-थोड़ा पैसे जमा करके 15 साल में एकमुश्त बड़ी रकम वापस पाने में मदद करता है। इसमें आप अपनी सुविधानुसार कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। हर साल न्यूनतम 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। अगर आप हर साल 1.50 लाख रुपए जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपको 40.68 लाख रुपए मिलते हैं।
15 साल की अवधि के दौरान भी, अगर बीच में कोई जरूरत आ पड़े तो कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अकाउंट बंद करने की भी अनुमति होती है और अगर थोड़ी-बहुत जरूरत हो तो पीपीएफ लोन भी ले सकते हैं।
15 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी अगर आपको पैसों का काम नहीं है तो अगले 5 साल के लिए खाता विस्तार भी करा सकते हैं। इसे पीपीएफ खाता-विस्तार (PPF Extension) कहते हैं। इस लेख में हम बताएंगे कि पीपीएफ अकाउंट का खाता-विस्तार कैसे कराएं। इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और नियम वर शर्तें क्या हैं?
PPF Extension Method and rules in Hindi.
PPF खाता विस्तार कैसे कराएं?
अगर आप, 15 साल पूरे होने के बाद भी अपने PPF Account को जारी रखना चाहते हैं, और उसमें आगे पैसा भी जमा करते रहना चाहते हैं तो इसके लिए application Form भरकर जमा जमा करना पड़ेगा। बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां भी आपका अकाउंट खुला हुआ है, वहीं से खाता विस्तार का फॉर्म लेकर भरना पड़ेगा। च्योरिटी पूरी होने के साल भर के भीतर यह काम निपटाना पड़ेगा।
बैंक में PPF अकाउंट है तो: अगर आपका PPF Account बैंक में है तो Form H भरकर जमा करना पड़ेगा। यह फॉर्म आपको बैंक शाखा पर मिल जाता है। फॉर्म की PDF कॉपी, बैंको की वेबसाइट पर भी मिल जाती है। वहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसका प्रिंट लेकर, भरकर जमा कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट है तो: अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो Form H की जगह पर एक कॉमन फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म को आप पाेस्ट ऑफिस की उन सभी जमा योजनाओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमे खाता विस्तार (Extension) की सुविधा होती है। इस फॉर्म का नाम होता है- Application for extension of RD/TD/PPF/SCSS Account.
पीपीएफ खाता-विस्तार के दो विकल्प
15 साल की अवधि पूरी होने के बाद, अगर आप अपने पीपीएप अकाउंट को आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं-
विकल्प 1: पैसा जमा करते हुए PPF खाता विस्तार
अगर आप पैसा जमा करना (new deposits) जारी रखते हुए, PPF Account Extension का विकल्प चुनते हैं, आपको निम्नलिखित निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। लेकिन यह ऑप्शन अपनाने के लिए आपको 1 साल के भीतर अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में अप्लीकेशन भरकर देना होगा।
मेच्योरिटी की तारीख कब मानी जाएगी: आप, जिस वित्त वर्ष (financial year) के दौरान खाता खुलवाते हैं, उसके पूरा हो जाने के बाद, जो 1 April से नया वर्ष आता है, वह पहला साल माना जाएगा। वहां से 15 वित्तवर्ष बीतने के बाद आपके PPF Account की अवधि पूरी होती है। यही आपके अकाउंट की मेच्योरिटी डेट होती है। उदाहरण के लिए, आपने 7 October 2018 को अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया था। तो financial year 2033-34 आपके लिए 15 वां वर्ष होगा। 1 अप्रैल 2034 को आपके अकाउंट की मेच्योरिटी डेट होगी।
हर साल न्यूनतम राशि भी जमा करनी होगी: आपको हर साल कम कम 500 रुपए जमा करना होगा। किसी साल अगर आप यह minimum amount जमा नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट बंद (discontinue) हो जाएगा। हालांकि इसे पेनाल्टी जमा करके फिर से चालू कराया जा सकता है। यह पेनाल्टी 50 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से लगती है।
बीच में कुछ पैसा निकाल भी सकते हैं: अगर आप पैसा जमा करते हुए, PPF Extension का ऑप्शन चुनते हैं तो, आप अपने PPF Account से हर साल सिर्फ एक बार पैसा निकाल सकते हैं। पैसा निकालने की रकम 60% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके अकाउंट की Maturity Date को जितनी रकम थी, उसके 60 % तक। उदाहरण के लिए, अगर मेच्योरिटी के समय आपके PPF Account में 10 लाख रुपए जमा थे तो आप ज्यादा से ज्यादा 6 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं।
विकल्प 2: पैसा बिना जमा किए PPF खाता विस्तार
अगर आप, आगे बिना पैसा जमा किए, अपने PPF Account को जारी रखना चाहते हैं, तो भी खाता विस्तार करा सकते हैं। यह खाता विस्तार भी अगले 5 साल के लिए होगा। इसके संंबंध में नियम और शर्तें इस प्रकार हैं-
ब्याज मिलती रहेगी और टैक्स छूट भी: आपके PPF अकाउंट में, जितनी भी रकम होगी, उस पर PPF अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलती रहेगी। ब्याज पर पहले की तरह टैक्स छूट भी लागू रहेगी।
कभी भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं: इस तरह के PPF खाता विस्तार के साथ आपको कितनी भी रकम निकालने की छूट रहती है। चाहें तो पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन, किसी एक financial year के दौरान सिर्फ एक बार ही पैसा निकालने की छूट होती है।
सूचना देने की अनिवार्यता नहीं: अगर आपने 15 साल की मेच्योरिटी पूरी होने के बाद, अपने bank या post office को खाता विस्तार के विषय में कोई सूचना नहीं दी, तो ये विकल्प अपने आप लागू हो जाएगा। यानी की जमा बंद करके खाता विस्तार मान लिया जाएगा।
क्या ऑनलाइन करा सकते हैं PPF खाता विस्तार
कुछ बैंक नेटबैंकिंग की मदद से online PPF Account extension की सुविधा भी देते हैं। SBI भी अपनी वेबसाइट (https://www.onlinesbi.com) पर इसकी सुविधा देता है। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद, आपको e-Services के मेनू पर जाना होगा। एक ड्रॉपडाउन लिस्ट खुलेगी, जिसमें PPF Account Extension पर क्लिक करना होगा। (नीचे स्क्रीनशॉट में देंखें)
खाता-विस्तार के बाद कितना पैसा जमा कर सकते हैं?
अगर आपने नई जमा (Further Deposits) के साथ वाला खाता-विस्तार विकल्प चुना है तो पहले की तरह ही हर साल कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा करते रह सकते हैं। ऐसे में अगर आप किसी साल 500 रुपए से कम जमा करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। उसे फिर से चालू कराने के लिए 50 रुपए पेनाल्टी लगेगी और बकाया न्यूनतम जमा भी पूरी करनी पड़ेगी।
अगर आपने बिना नई जमा (without Deposits) वाला विकल्प चुना है तो फिर कोई नया पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी।