भारत सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर बढ़ाकर 8.2% कर दी है। इसके पहले सरकार ने इस योजना में अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य कर दिया था। अगर खाता खोलते समय तक आधार कार्ड नंबर नहीं मिला है तो आधार कार्ड के लिए आवेदन का नंबर यानी कि नामांकन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद अगले 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना जरूरी होगा। इसी तरह, अगर खाता खोलते समय तक, पैन कार्ड नंबर नहीं मिल पाया है तो उसकी जगह पर Form 60 जमा कर सकते हैं। इसके बाद अगले 2 महीने के भीतर, पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा।
इस योजना में अकाउंट खुलवाने, पैसे जमा करने और निकालने के बारे में जानने के लिए हम अगले पैराग्राफों में बता रहे हैं-सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम 2024। Rules of Sukanya Samriddhi Yojana in Hindi.
10 साल से कम उम्र की लड़की के लिए खोल सकते हैं खाता
आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं।
एक माता-पिता को अपनी सिर्फ 2 लड़कियों के नाम सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की अनुमति है। लेकिन, अगर आपकी दूसरी लड़की के साथ जुड़वा (twins) बच्ची पैदा होती है, तो तीसरी लड़की के लिए भी यह खाता खोला जा सकता है।
इसी तरह, दूसरी लड़की के जन्म के समय, एक साथ तीन लड़कियां (triplets) पैदा होने पर, तीसरी और चौथी लड़की के लिए भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। किसी एक लड़की के नाम, सिर्फ एक Sukanya Samriddhi account खोला जा सकता है।
250 रुपए जमा करके खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि खाता
आप कम से कम 250 रुपए जमा करके, अपनी बच्ची के नाम, Sukanya Samriddhi account खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी जमा कर सकते हैं, लेकिन उस साल के भीतर 1.50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जमा कर सकते। पैसा आप नकद, चेक, ड्रॉफ्ट या नेटबैंकिंग, किसी भी तरीके से जमा कर सकते हैं। रकम 50 के गुणांक में होनी चाहिए। चेक या ड्रॉफ्ट से पैसा जमा करने पर अकाउंट शुरू होने की तारीख वही मानी जाएगी, जबकि पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
पोस्ट ऑफिस के अलावा सभी सरकारी बैंकों में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने की सुविधा होती है। कुछ बड़े प्राइवेट बैंक भी इसका खाता खोलने की सुविधा देते हैं।
15 साल तक जमा होता है, लेकिन खाता 21 साल तक चलता है
सुकन्या समृद्धि योजना में आपको सिर्फ शुरू के 15 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है। उसके बाद अगले 6 साल तक कोई पैसा नहीं जमा होगा, लेकिन ब्याज जुड़ती रहती है। खाते के 21 वर्ष पूरे होने पर, पूरा पैसा ब्याज सहित उस लड़की को वापस मिल जाता है, जिसके नाम अकाउंट खुला है। क्योंकि जैसे ही आपकी लड़की की उम्र 18 साल पूरी होती है, अकाउंट संचालन का अधिकार उसी को मिल जाता है। उसके KYC डॉक्यूमेंट्स (पहचान प्रमाण, पता प्रमाण) नए सिरे से जमा करा लिए जाते हैं।
हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करना अनिवार्य है
सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा ने के बाद भी हर साल कम से कम 250 रुपए, जमा करना अनिवार्य है। अगर किसी साल 250 रुपए से कम जमा होता है, तो उस खाते को डिफॉल्ट अकाउंट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। हालांकि इसे पेनाल्टी और बकाया जमा करके दोबारा चालू कराया जा सकता है।
अगर न्यूनतम आवश्यक जमा (Minimum required amount) न होने के कारण, आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो गया है तो 50 रुपए की पेनाल्टी और बकाया न्यूनतम रकम जमा करके दोबारा चालू करा सकते हैं। जितने साल का डिफॉल्ट हुआ है, उन सभी वर्षों के लिए पेनाल्टी और बकाया रकम जमा करनी पड़ती है।
हर साल अधिकतम 1.50 लाख तक ही जमा कर सकते हैं
सुकन्या समृद्धि खाते में, आप, किसी भी एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1.50 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। अकाउंट खुलने से लेकर 15 वें साल तक यह नियम लागू रहेगा। अगर आप किसी साल 1.50 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर देते हैं, तो अतिरिक्त रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। उस अतिरिक्त रकम को आप जब भी चाहें निकाल सकते हैं।
हर महीने या हर साल कितनी भी बार पैसे जमा किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि किसी एक साल के भीतर कुल जमा 250 रुपए से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम कुल 1.50 लाख रुपए से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए।
फिलहाल 8.2% सालाना की दर से मिल रही है ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर सरकार फिलहाल 8.2% की दर से ब्याज दे रही है । यह सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम को छोड़कर, किसी भी अन्य सरकारी बचत योजना से अधिक है।
आपके अकाउंट में किसी महीने की 5 तारीख और अंतिम तारीख के बीच में, जो भी न्यूनतम जमा (Minimum balance) होता है, उसे ही ब्याज की गणना में शामिल किया जाता है। 5 तारीख के बाद जो भी पैसा जमा होगा, उस पर अगले महीने से ब्याज मिलनी शुरू होगी। इसलिए 5 तारीख के पहले जमा करने पर ज्यादा फायदा मिलता है।
डिफॉल्ट अकाउंट पर भी मिलेगा ब्याज: अब अगर किसी साल न्यूनतम जमा न हो पाने के कारण, सुकन्या समृद्धि खाता डिफॉल्ट हो जाता है, तो भी उसमें जमा रकम पर, खाते की मेच्योरिटी तक सुकन्या योजना के हिसाब से ही ब्याज मिलती रहेगी। नये नियमों में यह सुविधा जोड़ी गई है।
लड़की की शादी व शिक्षा के लिए निकाल सकते हैं पैसा
वयस्क (18 साल की उम्र पूरी) होने पर, अगर लड़की की शादी होती है, तो अकाउंट बंद करके पूरा पैसा भी निकाला जा सकता है। लड़की को शादी के 1 महीने पहले तक और शादी के 3 महीने बाद तक पैसा निकालने का अधिकार होता है। .
18 साल की उम्र पूरी कर लेने पर, लड़की की उच्च शिक्षा (10 वीं कक्षा के आगे की पढ़ाई) के लिए भी पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन, Higher Education के लिए, आपके अकाउंट में मौजूद कुल बैलेंस के सिर्फ 50% तक पैसे निकालने की ही अनुमति है। जो भी बैलेंस पिछले वित्त वर्ष के पहले आपके अकाउंट में मौजूद था, उसके 50% तक।
अनिवार्य जरूरत पर बीच में भी, खाता बंद कर सकते हैं
निम्नलिखित प्रकार की विशेष स्थितियों में, सुकन्या समृद्धि खाता, मेच्योरिटी के पहले भी बंद करने की अनुमति है-
- खाताधारक लड़की की मौत होने पर
- अकाउंट में शामिल अभिभावक की मौत होने पर
- लड़की को घातक बीमारी होने पर इलाज के लिए
- लड़की के किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेने पर
हर साल 1.50 तक की जमा पर मिल सकती है टैक्स छूट
- सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा पर हर साल Section 80 C के तहत टैक्स छूट ली जा सकती है।
- सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा पर जो ब्याज मिलता है, वह भी टैक्स फ्री होती है।
- खाता की मेच्योरिटी पूरी होने पर जो पैसे वापस मिलते हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता।
ध्यान दें: Section 80 C के तहत, कुछ विशेष निवेश स्कीमों और खर्चों के टोटल 1.50 लाख रुपए पर टैक्स छूट मिलती है। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना के अलावा EPF, PPF, NSC, SCSS, जीवन बीमा, ElSS वगैरह में जमा रकम भी शामिल की जाती हैं।
जरूरत पर दूसरे बैंक या ब्रांच में खाता ट्रांसफर भी करा सकते हैं
जिस लड़की के नाम अकाउंट खुला है, उसका निवास स्थान बदलने पर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को दूसरी ब्रांच या दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। खाता ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित विकल्प होते हैं-
- एक पोस्ट ऑफिस ब्रांच से दूसरी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में
- एक बैंक की ब्रांच से उसी बैंक की दूसरी बैंक ब्रांच में
- एक बैंक ब्रांच से किसी दूसरे बैंक की किसी ब्रांच में
- किसी बैंक की ब्रांच से पोस्ट ऑफिस की किसी ब्रांच में
- पोस्ट ऑफिस की किसी ब्रांच से किसी बैंक की ब्रांच में
अगर खाताधारक लड़की या उसके अभिभावक का निवास बदलने का प्रमाण (नया एड्रेस प्रूफ) दे देते हैं तो खाता ट्रांसफर का कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप निवास बदलने का प्रमाण (नया एड्रेस प्रूफ) नहीं दे पाते हैं, तो फिर खाता ट्रांसफर के लिए 100 रुपए शुल्क भी लगेगा।
सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए आपको, खाता खोलने का अप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज लगाने पड़ते हैं-
- अभिभावक का पासपोर्ट साइज फोटो
- अभिभावक का पहचान प्रमाण (Identity Proof)
- अभिभावक का पता प्रमाण (Address Proof)
- लड़की का पहचान प्रमाण (Identity proof)
- लड़की का पता प्रमाण (Address proof)
- लड़की का जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate)
- तीसरी लड़की के जुड़वा या तिड़वा होने पर अभिभावक की ओर से affidavit (शपथपत्र)
ध्यान रखें: शपथपत्र की सुविधा दिसंबर 2019 के बाद शुरू की गई है, इसके पहले मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने का नियम था। सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के साथ, ओरिजिनल कॉपी भी साथ लेकर जाएं। बैंक या पोस्ट ऑफिस अधिकारी इनका मिलान करने के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट स्वीकार करेंगे और खाता खोलने की अनुमति देंगे।
गोद ली गई लड़की के लिए भी खुलवा सकते हैं अकाउंट
सामान्य रूप से, सिर्फ लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक (legal guardian) को ही उसके लिए खाता खुलवाने की अनुमति है। दादा-दादी (grand parents) या अन्य संबंधियों (relatives) को नहीं। माता-पिता में भी कोई एक ही उसके अकाउंट में अपना नाम अभिभावक के रूप में शामिल करा सकता है। लेकिन, माता और पिता, दोनों के गुजर जाने पर, उसको कानूनी रूप से गोद (adopt) लेने वाले दादा-दादी या अभिभावक को खाता खुलवाने का अधिकार होता है। सामान्य स्थिति में भी कानूनी रूप से गोद लेने वाले व्यक्ति को लड़की के नाम यह खाता खुलवाने का अधिकार दिया गया है।