अगर आप भविष्य में अपने किसी बड़े काम के लिए, बड़ी रकम इकट्ठा करना चाहते हैं तो PPF स्कीम में पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। इसमें आप थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके 15 साल में 41 लाख रुपए तक वापस पा सकते हैं। आप अपनी सुविधानुसार कभी कम और कभी ज्यादा भी जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक में इसका खाता खुलवाया जा सकता है।
हमारे कई पाठकों ने पूछा था कि PPF अकाउंट कौन खोल सकता है? कुछ लोगों ने यह भी जानना चाहा था कि क्या हम बच्चों के लिए PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं? कुछ लोग यह भी जानना चाहते थे कि PPF अकाउंट खोलने के लिए उम्रसीमा क्या है? इस लेख में हम आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे और यह भी बताएंगे कि PPF अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं?
पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है? आवश्यक योग्यताएं?
भारतीय नागरिक होना चाहिए: 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक अपने लिए PPF Account खुलवा सकता है। विदेशी व्यक्ति या किसी अन्य देश की नागरिकता ले चुके भारतीय (NRI) भी यह अकाउंट नहीं खुलवा सकते। हालांकि एक बार PPF अकाउंट खुलवाने के बाद NRI को भी मेच्योरिटी तक अकाउंट चालू रखने की छूट होती है।
संयुक्त खाता नहीं खोला जा सकता: दो या दो से अधिक व्यक्तियों को मिलाकर संयुक्त खाता (Joint PPF Account) खुलवाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ अकेले व्यक्ति के नाम ही PPF Account खोला जा सकता है। HUF के नाम भी PPF Account नहीं खोला जा सकता।
एक व्यक्ति के नाम दो अकाउंट नहीं हो सकते: पहले से एक PPF Account खुला होने पर. किसी दूसरे बैंक या दूसरे ब्रांच में दूसरा PPF Account नहीं खोला जा सकता। यहां यह ध्यान रखे कि अपने बच्चे के नाम PPF अकाउंट को संयुक्त खाता वहीं माना जाता। बच्चे के अकाउंट में अभिभावक के रूप में शामिल होने की अनुमति होती है।
पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको, खाता खोलने का एप्लीकेशन फॉर्म (PPF Account opening form) भरना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में मिल जाएगा। फॉर्म के साथ, जो डाक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत पड़ती है, उनकी लिस्ट इस प्रकार है-
- दो रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ जोकि हाल ही में खिंचाए गए हों
- पहचान प्रमाण (ID proof): निम्नलिखित में से किसी एक डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- पता प्रमाण (Address proof): खाताधारक के निवास प्रमाण के रूप में आप निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज की फोटो कॉपी लगा सकते हैं
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- बच्चे के अकाउंट के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र जरूरी: अगर बच्चे का अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसकी उम्र संबंधी प्रमाण के लिए इसकी जरूरत पड़ती है।
सभी डाक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी साथ लेकर जाएं
PPF Account खोलने के फॉर्म के साथ लगने वाले सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी, आपके अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित (self-attested) होनी चाहिए। सभी डाक्यूमेंट्स के ओरिजिनल कॉपी भी साथ में ले जाएं। खाता खोलने की मंजूरी देने से पहले पोस्ट ऑफिस या बैंक अधिकारी द्वारा सभी फोटोकॉपियों का उनकी ओरिजिनल कॉपियों से मिलान किया जाता है। इसके बाद ही आपको PPF account खोलने की मंजूरी मिलती है।
पीपीएफ अकाउंट किस बैंक में खोला जा सकता है?
PPF account, आप Post Office या बैंक की शाखा में खोल सकते हैं। ये अकाउंट बैंको की कुछ निर्धारित शाखाओं (designated bank branches) में ही खुलता है। नीचे हम उन बैंकों की लिस्ट दे रहे हैं, जहां आपको PPF account खोलने की सुविधा मिल सकती है-
सरकारी बैंक | प्राइवेट बैंक |
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क्या EPF या GPF अकाउंट होने पर भी PPF अकाउंट खोल सकते हैं?
EPF अकाउंट, सिर्फ उन लोगों का खुलता है जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों या संस्थानों में काम करते हैं, जबकि GPF अकाउंट, उन लोगों का होता है जो कि सरकारी कंपनियों या संस्थानों में काम करते हैं। लेकिन PPF अकाउंट कोई भी व्यक्ति खोल सकता है।
बच्चे बुजुर्ग, महिला, लड़की, मजदूर, कर्मचारी या व्यापारी, कोई भी PPF अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आपका पहले से EPF अकाउंट या GPF अकाउंट है तो भी अलग से PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं।
बच्चे के लिए PPF Account खोलने संबंधी शर्तें
बच्चे (Child) या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति (Unsound Person) के लिए भी उसके अभिभावक (Guardian) की ओर से पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। लेकि, बच्चे के पीपीएफ अकाउंट को संचालित करने का अधिकार, उसके वयस्क होने तक (18 वर्ष की उम्र तक), अभिभावक के हाथों में रहेगा।
18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर बच्चे का पीपीएफ अकाउंट उसके खुद के नाम हो जाएगा। इसके बाद वह अपने हस्ताक्षर से पैसा जमा करने व निकालने का हकदार हो जाएगा। बच्चे का PPF अकाउंट उसके नाम करने से पहले, उसके KYC Documents ( फोटो, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण ) वगैरह जमा कराए जाएंगे।
बच्चे के PPF Account में अभिभावक सिर्फ उसके माता या पिता ही बन सकते हैं। दादा-दादी, भाई-बहन, या अन्य कोई संबंधी अभिभावक के रूप में PPF अकाउंट में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन माता और पिता दोनों के जीवित न होने पर, कानूनी रूप से अभिभावक बनकर, दादा-दादी या संबंधी द्वारा भी बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता हैं।
बच्चे के पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम व अधिकतम जमा सीमा
बच्चे का पीपीएफ अकाउंट से खुलवाने के बावजूद, उसमे जमा रकम को अभिभावक की अधिकतम जमा सीमा मे गिना जाएगा। यानी कि खुद का PPF अकाउंट + बच्चे का पीपीएफ अकाउंट को मिलाकर हर साल 1.50 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कर सकते। लेकिन हर साल कम से कम 500 रुपए दोनों अकाउंट में अलग-अलग जमा करना जरूरी हैं।
जिस भी पीपीएफ अकाउंट में किसी साल न्यूनतम 500 रुपए जमा नहीं होगे, वह अकाउंट डिफॉल्ट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। डिफॉल्ट PPF अकाउंट को दोबारा चालू करने के लिए 50 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से Penalty ( जुर्माना ) जमा करनी पड़ेगी और पिछले सभी वर्षों की बकाया न्यूनतम जमा राशि भी पूरी करनी पड़ेगी।