प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी भी 10 साल की नौकरी पूरी होने पर पेंशन के हकदार बन जाते हैं। 10 साल से कम नौकरी की है तो फिर उसे अगली कंपनी के पेंशन अकाउंट में जुड़वा सकते हैं। अगर अगली कंपनी के पेंशन अकाउंट में नहीं जुड़वाना चाहते तो पेंशन अकाउंट में जमा पैसों को निकाल भी सकते हैं। पीएफ पेंशन के पैसे निकालने के लिए, फॉर्म 10C भरकर जमा करना पड़ता है।
इस लेख में हम बताएंगे कि ऑनलाइन EPF फॉर्म 10 C कैसे भरा जाता है? इसके साथ कौन-कौन से Documents लगते हैं? इनके अलावा पीएफ क्लेम फॉर्म 10C से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारियां भी साझा करेंगे।
What is 10C in Hindi? How to fill it to withdraw Your pension.
फॉर्म 10C क्या होता है?
EPF का Form 10C, ऐसा फॉर्म होता है जिसकी मदद से कोई कर्मचारी, अपने पेंशन फंड (EPS) में जमा पैसों को निकाल सकता है। अगर आप आगे कभी, किसी और कंपनी में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो पिछली पेंशन को अगली नौकरी के पेंशन अकाउंट में जुड़वाने के लिए भी फॉर्म 10C ही भरकर जमा करना पड़ता है।
इस फॉर्म को UAN पोर्टल या Umang App की मदद से ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। या फिर EPFO के नजदीकी कार्यालय में कागजी फॉर्म भरकर ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि, कंपनी कर्मचारियों की सैलरी से काटकर, उनके EPF अकाउंट में जो पैसा जमा करती है, उसमें से कुछ हिस्सा, उनकी पेंशन के लिए Employee Pension Scheme (EPS) में भी जमा होता है। नीचे की पंक्तियों में इसे स्पष्ट किया गया है-
- कर्मचारी की बेसिक सैलरी+DA का 12% कटकर उसके EPF अकाउंट में जमा होता है
- कर्मचारी के हिस्से (12%) के बराबर ही, उसकी कंपनी की ओर से भी उसके पीएफ अकाउंट में मिलाए जाते हैं
- कंपनी वाले 12% में से 8.33% कटकर, कर्मचारी के पेंशन फंड में चला जाता है। बाकी 3.67% पीएफ में मिल जाता है
ऑनलाइन फॉर्म 10c कैसे भरें
आप EPFO के UAN पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म 10 C भर सकते हैं। इसका तरीका इस प्रकार है-
- यूएएन पोर्टल के होम पेज पर जाइए। इसका लिंक है https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- अपना यूजर नेम (UAN) और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
- जो पेज खुलता है, उसमें ऊपर की पट्टी में “Online Services” के बटन पर क्लिक करें.
- नीचे कुछ विकल्पों की लिस्ट बिकती है उनमें से, “Claim,” (Forms– 19, 31 and 10C) के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- आपके सामने जो पेज खुलता है उसमें आपका नाम पता, पिता का नाम सर्विस हिस्ट्री वगैरा के डिटेल दिखते हैं। इन्हें चेक कर लीजिए और इनके नीचे मौजूद “Proceed Online Claim” के बटन पर पर क्लिक कर दें।
- अगले स्टेट में आपको आप से संबंधित कुछ अन्य डिटेल भी देखते हैं जैसे कि मोबाइल नंबर, पैन नंबर, यूएएन नंबर वगैरह। लेकिन बैंक अकाउंट नंबर के सामने खाली बॉक्स होगा। उसमें अपना एक बैंक अकाउंट नंबर डालकर वेरीफाई कर दीजिए।
- अगले स्टेप में स्क्रीन पर “Certificate of Undertaking” का पॉप अप प्रकट होता है। जिसमें आपको अपना बैंक अकाउंट सही होने की सहमति देनी पड़ती है। यश के बटन पर क्लिक कर दीजिए।.
- अब आपको दो तरह के क्लेम टाइप के विकल्प मिलते हैं।
- Withdraw pension only (सिर्फ पेंशन निकालना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करें)
- Withdraw PF only (सिर्फ पीएफ निकालना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करें)
- अगर पेंशन निकालना चाहते हैं तो I want to apply for के आगे मौजूद विकल्पों में से हैं Only Pension Withdrawal (Form 10C) का ऑप्शन सेलेक्ट करना।
- इसके बाद आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP की मदद से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाने पर आपके मोबाइल पर का मैसेज भी आ जाएगा।
- आप की ओर से किए गए क्लेम फॉर्म को EPFO की ओर से सत्यापित होने के बाद आपके सेविंग बैंक अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
पेंशन निकालने के लिए आवश्यक शर्तें
पेंशन निकालने के लिए या इसे आगे जुड़वाने के लिए दो शर्तों को ध्यान में रखें
- उस कंपनी में, कर्मचारी की नौकरी, कम से कम 6 महीने (180 days) की नौकरी पूरी होनी चाहिए।
- नौकरी छोड़ने के बाद, या 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद पेंशन के पैसा निकाला जा सकता है
अब आपको पेंशन बेनेफिट की सुविधा दो में से किसी एक तरीके से मिल सकती है-
- Scheme certificate:अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना पुराना पेंशन अकाउंट नई कंपनी में ले जा (carry forward) सकते हैं
- Withdrawal benefit: अगर आप दूसरी नौकरी ज्वाइन नहीं करते हैं या आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलती है तो फिर आप पेंशन फंड का पैसा निकाल सकते हैं।
दोनों ही स्थितियों में आपको फॉर्म 10 C भरकर जमा करना पड़ता है। उसमें आपको अपनी सुविधानुसार विकल्प चुनने की छूट रहती है।
पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट की सुविधा किसे मिलती है ?
अगर आपकी नौकरी की कुल अवधि overall service period 9.5 वर्ष से अधिक है लेकिन उम्र 50 साल से कम है तो आप scheme certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में किसी दूसरी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करने पर अपने पेंशन अकाउंट को वहां फिर से जुड़वा सकेंगे।
विदड्राल बेनिफिट सर्टिफिकेट की सुविधा कैसे मिलती है?
अगर आपकी नौकरी की अवधि साडे 9 साल 9.5 से कम है और उम्र भी 50 साल से कम है तो आपको Withdrawal Benefit certificate जारी किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप पेंशन के लिए योग्य qualified नहीं होते और पेंशन का पैसा आपको वापस कर दिया जाता है।
Note: 6 महीने 180 days से कम की नौकरी वाले कर्मचारी Withdrawal Benefit certificate का लाभ नहीं ले सकते। इन 6 महीनों की गणना के लिए उस अवधि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जबकि आपके पेंशन खाते में कोई अंशदान नहीं हुआ है।
फॉर्म 10c के साथ लगने वाले Documents
- अपने बैंक अकाउंट से जुड़े चेक की कैंसल्ड कॉपी
- अगर आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो
- -जन्म तिथि प्रमाण पत्र (Date of birth certificate)
- -कर्मचारी के बच्चों के नाम और डिटेल
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र ( Death certificate)
- अगर कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से फॉर्म जमा किया जा रहा है तो उसका उत्तराधिकार प्रमाण पत्रI (heir Succession certificate)
- एक रुपए कीमत वाला स्टांप टिकट
फॉर्म का सत्यापन | Attestation of Form
कर्मचारी पेंशन से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म आपकी कंपनी या नियोक्ता (employer) के माध्यम से जमा होता है। जिस कंपनी में अपने सबसे अंतिम बार काम किया है, उस कंपनी की ओर से जमा किया जाता है।
लेकिन, अगर आप चाहे तो खुद भी EPFO की वेबसाइट से उसका अप्लीकेशन फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। और उसे भरकर नजदीकी EPFO Office में जमा कर सकते हैं।
अप्लीकेशन फॉर्म में 4 पेज होते हैं। चारों पेज आपके नियोक्ता (Employer) द्वारा सत्यापित (attested) किए जाने चाहिए और आपको खुद भी सभी पेजों पर हस्ताक्षर करके सत्यापित (attested) करना चाहिए।
अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है तो फॉर्म 10C कौन सत्यापित कर सकता है?
अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है तो फिर किसी अन्य मान्य अधिकारी से उसे प्रमाणित कराया जा सकता है। उस अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ साथ पदनाम की मुहर भी लगनी चाहिए। पेंशन के लिए अप्लीकेशन फॉर्म को प्रमाणित करने का अधिकार जिन्हें हैं उनकी सूची नीचे दे रहे हैं-
- मजिस्ट्रेट
- गजेटेड ऑफिसर
- पोस्ट मास्टर या सब-पोस्ट मास्टर
- ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत का प्रमुख
- चेयरमैन/ सेक्रेटरी/नगर निगम या नगरपालिका के सदस्य
- सांसद या विधायक
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीस के मेंबर या रीजनल कमेटी के मेंबर
- बैंक मैनेजर , जहां कि आपका सेविंग अकाउंट खुला हुआ है
- मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का प्रमुख
ऑफलाइन फॉर्म 10c भरने का तरीका
फॉर्म 10c 14 पेज का फॉर्म होता है। इनमें से पहले दो पेज में कर्मचारी और उसकी नौकरी से संबंधित डिटेल भरे जाते हैं। तीसरे पेज में आपकी ओर से लिए गए पीएफ एडवांस संबंधित डिटेल भरने होते हैं (अगर आपने पीएफ एडवांस लिया है तो)। चौथा पेज कर्मचारी को कुछ नहीं भरना पड़ता। इसमें मांगे गए डिटेल्स, आपकी कंपनी या विभाग की तरफ से भरे जाते हैं। नीचे हम इन सभी पेजों पर भरे जाने वाली डिटेल की अलग-अलग जानकारी दे रहे हैं-
पहले पेज पर भरे जाने वाले विवरण
- कर्मचारी का नाम
- जन्मतिथि
- पिता या पति का नाम
- कंपनी का पता
- पीएफ अकाउंट नंबर
- नौकरी शुरू करने की तारीख
- नौकरी छोड़ने का कारण और तारीख
- कर्मचारी का पूरा पता
दूसरे पेज पर भरे जाने वाले विवरण
- तारीख और हस्ताक्षर Date and Signature
- कर्मचारी की उम्र और बैंक अकाउंट संबंधी डिटेल
- परिवार और नॉमिनी के संबंध में जानकारियां
- पैसा जमा करने का तरीका Mode of remittance
तीसरे पेज पर भरे जाने वाले विवरण
- तारीख और हस्ताक्षर (Date and Signature)
- सैलरी के बारे में विवरण और नौकरी में बिना अंशदान वाली अवधि
- पेंशन के रूप में मिलने वाले पैसों का योग (Sum received)
फॉर्म 10 C का पूरा फॉर्मेट देखने के लिए आगे दिए गए लिंक पर क्लिक करें- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form10C.pdf
फॉर्म 10 C भरते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें
- अपने नाम के सभी अक्षर एबीसीडी के बड़े अक्षरों (capital letter) में ही लिखें
- अपनी जन्मतिथि को दोबारा चेक (Double-check ) करें
- फॉर्म में भरे जाने वाले डिटेल में कटिंग या ओवर राइटिंग से बचें। अगर ऐसा हो ही गया है तो उसके पास में अपने हस्ताक्षर करके प्रमाणित (attested) भी कर दें।
- अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो Serial no. 9 भरना है जबकि Serial No. 11 को खाली छोड़ देना होता है
- अगर आप withdrawal certificate के लिए आवेदन कर रहे हैं तो Serial no. 11 भरना है जबकिi Serial No. 9 को खाली छोड़ देना होता है
- बैंक अकाउंट नंबर और बैंक शाखा का IFSC code साफ-साफ अक्षरों में गाना चाहिए
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नोमिनी/ परिवार के सदस्य/कानूनी वारिस की ओर से Serial no. 9 भरा जाना चाहिए। इसके अलावा Serial No. 10 and 11से जुड़े डिटेल भी नोमिनी/ परिवार के सदस्य/कानूनी वारिस की ओर से भरे जाने चाहिए
- अगर आप EPS scheme 1995, के तहत अपनी पेंशन या फैमिली पेंशन निकाल रहे हैं तो Serial no. 12 को भरना चाहिए।