अगर आप अपनी बेटी के विवाह या शिक्षा या करियर के लिए, कुछ बड़ी रकम का इंतजाम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस या बैंक में उसके नाम सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा लीजिए। इसमें आप थोड़ा-थोड़ा करके हर साल या हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं। हर साल कम से कम 250 रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 21 साल बाद आपकी पूरी जमा और ब्याज को जोड़कर इकट्ठा पैसा वापस मिल जाता है। शादी, शिक्षा या बीमारी की स्थिति में बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं। इसमें जमा पैसों पर सरकार टैक्स छूट भी देती है।
इस लेख में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कैसे खोल सकते हैं? कितना पैसा जमा करना पड़ेगा है और ब्याज कितनी मिलेगी। इसके बाद टैक्स छूट और बीच में पैसे निकालने के नियमों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना के अन्य जरूरी डिटेल्स, हिंदी भाषा में.
Sukanya Samriddhi Scheme in post office details in Hindi.
पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कौन खोल सकता है?
- 10 साल से कम उम्र की लड़की के लिए, माता-पिता या कानूनी अभिभावक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। मतलब यह कि लड़की के 10वें जन्मदिन तक अकाउंट खुलवाया जा सकता है। एक माता-पिता अपनी दो बेटियों के लिए यह अकाउंट खुलवा सकते हैं।
- दो से अधिक बच्चियों के लिए यह अकाउंट तभी खोला जा सकता है, जबकि दूसरी बच्ची जुड़वा या तिड़वा पैदा हुई हो। ऐसी स्थिति में, तीसरी या चौथी लड़की के लिए भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया जा सकता है
- लड़की के दादा-दादी या अन्य संबंधियों (Relatives) को सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन, माता-पिता की मौत होने पर, कानूनी प्रक्रिया पूरी करके अभिभावक बनने वाले संबंधी उसके लिए सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं।
- कोई अन्य व्यक्ति भी कानूनी रूप से गोद ली गई लड़की के लिए यह अकाउंट खुलवा सकता है।
- माता और पिता में भी किसी एक को लड़की के अकाउंट में अभिभावक बनने की अनुमति होती है। दोनों एक साथ किसी एक लड़़की के अकाउंट में अभिभावक नहीं बन सकते।
लड़की के वयस्क होने तक खाता संचालन का अधिकार अभिभावक के पास: लड़की के वयस्क (18 वर्ष उम्र) होने तक, उसके अकाउंट के संचालन का अधिकार माता-पिता या कानूनी अभिभावक के पास रहता है। लड़की के वयस्क होने पर अकाउंट उसके नाम हो जाता है। तब नए सिरे से उसके KYC दस्तावेज (फोटो, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण वगैरह) जमा कराए जाते हैं। उसके बाद अकाउंट संचालन और निकालने का अधिकार लड़की को मिल जाता है।
सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं?
न्यूनतम जमा सीमा: कम से कम 250 रुपए जमा करके सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके बाद हर साल कम, से कम 250 रुपए जमा करना अनिवार्य है। किसी वित्त वर्ष के दौरान 250 रुपए से कम जमा होने पर अकाउंट को defaulted account की कैटेगरी में डाल दिया जाता है।
न्यूनतम जमा न होने पर पेनाल्टी: डिफॉल्ट अकाउंट को दोबारा, चालू कराने के लिए 50 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से पेनाल्टी जमा करनी पड़ती है और बकाया न्यूनतम रकम भी जमा करनी पड़ती है। किसी डिफॉल्ट अकाउंट को 15 वें साल तक दोबारा चालू कराया जा सकता है।
अधिकतम जमा सीमा: किसी एक वित्त वर्ष के दौरान, अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इससे अधिक जमा कर देता है तो अतिरिक्त पैसा वापस हो जाता है। उस अतिरिक्त जमा पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट के हिसाब से ब्याज भी नहीं मिलती।
पैसा कब तक जमा होता है? कब वापस मिलता है?
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में सिर्फ, शुरुआती 15 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है। इसके बाद के 6 साल तक कुछ जमा नहीं करना पड़ता, लेकिन अकाउंट चालू रहता है और उसमें ब्याज भी जुड़ती रहती है। 21 साल पूरे होने पर अकाउंट की अवधि पूरी (Mature) हो जाती है। इसके बाद पूरी जमा व पूरी ब्याज को मिलाकर पैसा वापस मिल जाता है।
हर साल चाहे जितनी बार जमा कर सकते हैं पैसा: सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, आप अपनी सुविधानुसार कभी भी और कितनी भी बार पैसा जमा कर सकते हैं। पर कोई भी जमा 50 के गुणांक में ही होनी चाहिए।
5 तारीख के पहले जमा करने पर फायदा ज्यादा
सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा पर ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख और अंतिम तारीख के बीच मौजूद रहे न्यूनतम बैलेंस पर होती है। इसलिए अगर आप अगर 5 तारीख के पहले पैसा जमा कर देते हैं तो उस महीने का भी ब्याज आपको मिल जाता है।
पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज कितनी मिलती है?
पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना पर इस समय 8.2% ब्याज मिल रही है। सरकार, हर तिमाही (Quarter) के पहले इसकी नई ब्याज दर घोषित करती है। पिछले 8 वर्षों के दौरान सुकन्या समृद्धि योजना पर लागू ब्याज दर इस प्रकार रही है-
तिमाही अवधि (Quarter) | ब्याज दर (Interest rate) |
जनवरी 2024 से मार्च 2024 | 8.2% |
अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 | 8.0% |
जुलाई 2023 से सितंबर 2023 | 8.0% |
अप्रैल 2023 से जून 2023 | 8.0% |
जनवरी 2023 से मार्च 2023 | 7.6% |
अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 | 7.6% |
जुलाई 2022 से सितंबर 2022 | 7.6% |
अप्रैल 2022–जून 2022 | 7.6% |
जनवरी 2022 –मार्च 2022 | 7.6% |
अक्टूबर 2021–दिसंबर 2021 | 7.6% |
जुलाई 2021 – सितंबर 2021 | 7.6% |
अप्रैल 2021 – जून 2021 | 7.6% |
अप्रैल 2020 – मार्च 2021 | 7.6% |
जनवरी–मार्च 2020 | 8.4% |
अक्टूबर–दिसंबर 2019 | 8.4% |
जुलाई–सितंबर 2020 |
8.4% |
अप्रैल–जून 2019 |
8.5% |
जनवरी–मार्च 2019 |
8.5% |
जुलाई–सितंबर 2018 |
8.1% |
अप्रैल–जून 2018 |
8.1% |
जनवरी–मार्च 2018 |
8.1% |
अक्टूबर–दिसंबर 2017 |
8.3% |
जुलाई–सितंबर 2017 |
8.3% |
अप्रैल–जून 2017 |
8.4% |
जनवरी–मार्च 2017 |
8.5% |
अक्टूबर–दिसंबर 2016 |
8.5% |
जुलाई–सितंबर 2016 |
8.6% |
अप्रैल–जून 2016 |
8.6% |
अप्रैल 2015- मार्च 2016 |
9.2% |
अप्रैल 2014- मार्च 2015 |
9.1% |
वित्त वर्ष के अंत में पहुंचती है अकाउंट में ब्याज
सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा पर ब्याज की गणना, हर महीने के हिसाब से होती है, लेकिन जमा वित्त वर्ष के अंत में होती है। यही कारण है कि वित्त वर्ष के बीच में बैलेंस चेक करने पर उसमें ब्याज की रकम जुड़ी नहीं दिखती।
अनिवार्य जरूरत पर बीच में कुछ पैसा निकाल सकते हैं
सामान्य रूप से सुकन्या समृद्धि अकाउंट 21 साल के बाद मेच्योर होता है। उसके बाद ही खाताधारक लड़की को पैसा मिलता है, लेकिन कुछ विशेष आवश्यकताओं पर, बैलेंस का कुछ हिस्सा निकालने (Premature withdrawal) की अनुमति होती है।
- लड़की की उच्च शिक्षा के लिए: खाताधारक लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी होने के बाद, या 10 वीं पास कर लेने बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट में मौजूद बैलेंस का 50% निकाला जा सकता है। ये 50% आवेदन वाले वित्त के पिछले वाले वित्तवर्ष के अंत में मौजूद बैलेंस के हिसाब से निर्धारित होगा।
- ये रकम, पढ़ाई के लिए, आवश्यक वास्तविक रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए। रकम की जरूरत को दर्शाने वाले एडमिशन डॉक्यूमेंट या फीस स्लिप भी पेश करनी पड़ेगी।
- ये पैसा एकमुश्त (lump sum) भी निकाला जा सकता है ओर किस्तों (installments) में भी निकाला जा सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में एक वित्त वर्ष के अंदर एक बार ही पैसा मिल सकता है।
क्या अकाउंट को बीच में भी बंद किया जा सकता है?
खाता खुलने की तारीख से 5 साल बाद, कुछ विशेष स्थितियों में अकाउंट को बंद करके पूरा पैसा निकालने की इजाजत होती है। ये विशेष स्थितियां इस प्रकार हैं-
- 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद लड़की की शादी के लिए (शादी की तारीख के 1 महीने पहले और 3 महीने बाद तक ऐसा किया जा सकता है)
- खाताधारक लड़की की मौत होने पर
- खाताधारक लड़की को घातक बीमारी होने पर इलाज के लिए
- अकाउंट संचालक अभिभावक की मौत होने पर (Death of the guardian)
सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर टैक्स छूट कितनी मिलती है
सुकन्या समृद्धि योजना, को सरकार ने लड़कियों के बेहतर भविष्य में मदद के उद्देश्य से बनाया है, इसलिए इसकी जमा, ब्याज और मेच्योरिटी, सभी पर टैक्स छूट मिलती है।
- सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा पर सेक्शन 80 C के तहत, टैक्स छूट मिलती है। इस नियम के तहत, कुछ विशेष निवेशों और खर्चों पर हर साल 1.50 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स छूट ली जा सकती है। उन निवेशों में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट भी शामिल है। अन्य कुछ प्रमुख निवेशों और खर्चों की लिस्ट इस प्रकार है-
- EPF और VPF
- PPF अकाउंट स्कीम
- राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)
- सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम
- 5 वर्षीय डाकघर एफडी
- बैंकों की टैक्स सेवर एफडी
- जीवन बीमा प्रीमियम
- दो बच्चों की पढ़ाई की फीस
- टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड (ELSS)
- यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP)
- इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड
- नाबार्ड रूरल बांड
- सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर मिली ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। अकाउंट की अवधि पूरी होने के बाद, मिली हुई मेच्योरिटी रकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता।
सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के फॉर्म के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है-
- जन्म प्रमाण: जिस लड़की का अकाउंट खोला जाना है, उसका जन्म तिथि प्रमाणपत्र
- फोटो: लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान प्रमाण: माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पहचान प्रमाण संबंधी दस्तावेज
- पता प्रमाण: माता-पिता या कानूनी अभिभावक के पता प्रमाण संबंधी दस्तावेज
- एफिडेविट: अगर दूसरी लड़की जुड़वा (Twins) या तिड़वा (triplets) हुई है तो माता-पिता या कानूनी अभिभावक की ओर से एक शपथपत्र (Affidavit) भी जमा करना होगा।