अगर आप अगले 5-10-15 साल में, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो फटाफट पोस्ट ऑफिस या बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवा लीजिए। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको सिर्फ 500 रुपए जमा करने पड़ते हैं। खाता खुलने के बाद आप अपनी सुविधानुसार 50 रुपए से लेकर हजार, लाख तक जमा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि किसी एक वित्तवर्ष के भीतर 1.50 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कर सकते।
अगर आपने हर साल 1.50 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा किए तो 15 साल बाद आपको 40.68 लाख रुपए लौटकर मिलते हैं। इस पैसे को आप शादी-विवाह, मकान, बिजनेस या प्रोफेशनल शिक्षा जैसे बड़े काम को निपटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट के फायदे क्या-क्या हैं?
What are the benefits of PPF Account? know in Hindi.
पीपीएफ अकाउंट के फायदे | Benefits of PPF Account
PPF Account बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। सरकार की स्कीम होने के कारण, इसकी ब्याज दर. जमा, निकासी और अन्य सारे नियम भारत सरकार तय करती है। इसलिए हर बैंक और पोस्ट ऑफिस में इसके नियम समान होते हैं। इस अकाउंट को खुलवाने पर आपको निम्नलिखित फायदे मिलते हैं-
सिर्फ 500 रुपए जमा करके PPF Account खोल सकते हैं
आप सिर्फ 500 रुपए जमा करके बैंक या पोस्ट ऑफिस में PPF Account खोल सकते हैं। आपकी सुविधा हो तो आप इससे अधिक भी जमा कर सकते हैं। ये पैसा आप अपनी सुविधानुसार नकद, चेक, ड्रॉफ्ट या ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट पहले से खुला हुआ है और नेटबैंकिंग की सुविधा है तो यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से ऑनलाइन PPF Account के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
हर साल 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं
अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसों की बचत होती है तो फिर आप हर साल 1.50 लाख रुपए तक अपने PPF Account में जमा कर सकते हैं। ये पैसा भी आपको एक साथ जमा करने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी सुविधा के अनुसार, थोड़ा थोड़ा करके साल भर के भीतर इस लिमिट तक जमा कर सकते हैं। और अगर आपने PPF Account की 15 साल अवधि तक हर साल 1.50 लाख रुपए जमा किए तो सिर्फ आपकी जमा रकम ही 22.50 लाख रुपए हो जाती है। इसमें ब्याज जोड़कर 40 लाख तक पहुंच जाता है।
50-50 या 100-100 रुपए भी जमा करने की सहूलियत
PPF Account में, हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना अनिवार्य होता है। इसे भी इकट्ठा जमा करना अनिवार्य नहीं होता। आप अपनी सुविधानुसार थोड़ा-थोड़ा करके भी जमा कर सकते हैं। एक बार में जमा की रकम 50 रुपए से कम नहीं हो और हर साल के भीतर कम से कम 500 रुपए जमा होने अनिवार्य हैं। चाहे एक बार में जमा करें या कई बार में।
अगर किसी वित्त वर्ष के दौरान आप ये 500 रुपए की न्यूनतम जमा को नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका अकाउंट डिफॉल्ट अकाउंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। उसे दोबारा चालू कराने के लिए आपको 50 रुपए पेनाल्टी जमा करनी पड़ेगी और साथ में जो न्यूनतम राशि की बकाया है, उसे भी जमा करना पड़ेगा।
साल में जब चाहे और जितनी बार चाहे पैसे जमा करने की छूट
PPF Account में आप, अपनी सुविधानुसार, जब चाहे और जितनी बार पैसा जमा कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी एक बार में आप 50 रुपए से कम जमा नहीं कर सकते। और यह भी ध्यान रखना होगा कि साल भर की कुल जमा न तो 500 रुपए से कम होनी चाहिए और न ही 1.50 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए।
कुछ समय पहले तक, पीपीएफ अकाउंट में हर साल अधिकतम 12 बार तक और किसी एक महीने में अधिकतम 2 बार तक पैसा जमा करने की ही अनुमति थी, लेकिन अब, यह यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब आप, साल में चाहे जितनी बार पैसा जमा कर सकते हैं।
7.1% सालाना की दर से मिलती है जमा पर ब्याज
पीपीएफ स्कीम पर सरकार, फिलहाल 7.1% सालाना के हिसाब से ब्याज देती है। सरकार हर तिमाही के पहले पीपीएफ स्कीम की नई ब्याज दर की घोषणा करती है, लेकिन पिछले 3 साल से इसकी ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
मेच्योरिटी पर 40 लाख से अधिक वापस पा सकते हैं रकम
आप पीपीएफ अकाउंट में हर साल 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर आप हर साल 5 अप्रैल के पहले 1.50 लाख रुपए एकमुश्त जमा कर देते हैं तो 15 साल की मेच्योिरिटी के बाद आपको 40.68 लाख रुपए वापस मिलते हैं। इसका इस्तेमाल आप शादी-ब्याह, मकान, बिजनेस वगैरह की जरूरतें पूरी करने के लिए कर सकते हैं।
अगर आप इससे कम जमा करते हैं तो भी 15 साल में कुछ न कुछ बड़ी रकम की व्यवस्था हो जाती है। नीचे हम एक तालिका दे रहे हैं, जिसमें हर महीने अलग-अलग मात्रा में पैसा जमा करने के हिसाब से, 15 साल बाद मिलने वाली रकम को बताया गया है।
हर महीने आप जमा करेंगे (रुपए) | 15 साल बाद आपको वापस मिलेंगे |
1000 | 3 लाख 15 हजार 572 रुपए |
2000 | 6 लाख 31 हजार 135 रुपए |
3000 | 9 लाख 46 हजार 704 रुपए |
4000 | 12 लाख 72 हजार 273 रुपए |
5000 | 15 लाख 77 हजार 841रुपए |
10000 | 31 लाख 55 हजार 680 रुपए |
12000 | 37 लाख 86 हजार 820 रुपए |
12250 | 39 लाख 44 हजार 699 रुपए |
खाता अवधि पूरो होने पर 5-5 साल के लिए विस्तार भी करा सकते हैं
PPF Account के 15 साल पूरे होने पर, आपको जमा और ब्याज को मिलाकर पूरा पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन, अगर आपको उस समय पैसे की जरूरत नहीं है तो अगले 5 साल के लिए अकाउंट की अवधि आगे भी बढ़वा सकते हैं। ये काम आप आगे पैसा जमा करते हुए भी जारी रख सकते हैं और, पैसा जमा करना बंद करके भी खाता जारी रख सकते हैं।
वे 5 साल बाद भी पूरे होने पर, फिर अगले 5 साल के लिए, अकाउंट आगे बढ़वा सकते हैं। इसी तरह, जब तक चाहें 5-5 साल के लिए PPF Account आगे बढ़वा सकते हैं। उस बढ़ी हुई अवधि के दौरान भी आपको वही ब्याज और टैक्स छूट का फायदा मिलता रहता है।
पीपीएफ की जमा, ब्याज और टैक्स तीनों पर मिलती है टैक्स छूट
PPF Account को ट्रिपल टैक्स छूट वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको तीन तरह से टैक्स छूट मिलती है-
- जमा पर टैक्स छूट : PPF Account में जमा पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के तहत, टैक्स छूट मिलती है। इस सेक्शन के तहत कुछ विशेष निवेश योजनाओं और खर्चों में लगे 1.50 लाख रुपए पर आप टैक्स छूट ले सकते हैं। PPF Account भी इन योजनाओं में शामिल किया गया है।
- ब्याज पर टैक्स छूट: PPF Account की जमा पर जो ब्याज मिलता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता।
- मेच्योरिटी पर टैक्स छूट: PPF Account की अवधि पूरी होने के बाद, जो मेच्योरिटी रकम आपको मिलती है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता।
विशेष परिस्थितियों में अकाउंट बंद करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं
कुछ अनिवार्य किस्म की जरूरतों पर 5 साल बाद पीपीएफ अकाउंट बंद करके अपना पूरा पैसा निकाल लेने की अनुमति होती है। जैसे कि-
- खाताधारक या उसके पति या पत्नी को या बच्चों को गंभीर बीमारी होने पर
- खाताधारक या उसके पुत्र/पुत्री की उच्च शिक्षा के लिए
- किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर (लेकिन चाहे तो मेच्योरिटी तक जारी भी रख सकते हैं)
बीच में Loan और आंशिक निकासी (partial withdrawal) की भी सुविधा
मेच्योरिटी के पहले, पैसों की जरूरत पड़ने परPPF Account से लोन लेने की भी सुविधा होती है। इससे लिए गए लोन पर आपको सिर्फ 1% ब्याज चुकाना पड़ता है। अकाउंट खोलने वाले वाले वित्त वर्ष के बाद वाले वित्त वर्ष के खत्म होने के बाद आप इससे लोन ले सकते हैं। जिस तारीख को आप लोन के लिए आवेदन करते हैं, उस वित्त वर्ष से पहले वाले वित्त वर्ष में मौजूद रकम के 25% तक लोन ले सकते हैं।
अकाउंट खुलने के बाद 5 वित्त वर्ष पूरे हो जाने पर, PPF Account से आंशिक निकासी (Partial withdrawal) की सुविधा शुरू हो जाती है। आप पैसा निकालने के लिए आवेदन वाले वित्त वर्ष से, चौथे पूर्व वित्त वर्ष के अंत में मौजूद रकम का 50% तक निकाल सकते हैं।
कोई भी भारतीय नागरिक, पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकता है खाता
18 साल की उम्र पूरी कर चुका कोई भी व्यक्ति, अपने लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में PPF Account खुलवा सकता है। लेकिन, इस बात का ध्यान रखें कि अगर पहले से आपका PPF Account कहीं खुला हुआ है तो देश के किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप अपने लिए दूसरा PPF Account नहीं खुलवा सकते।
विदेशी नागरिकों को PPF Account खुलवाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन अगर किसी का पहले से अकाउंट खुला हुआ है और वह बीच में किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो चाहे तो अपना अकाउंट मेच्योरिटी तक चालू रख सकता है। या फिर चाहे तो बंद करवाकर अपना पैसा वापस ले सकता है।
बच्चे या मानसिक कमजोर व्यक्ति के लिए भी अकाउंट खोलने की सुविधा
अगर आप अपने किसी बच्चे के नाम PPF Account खुलवाना चाहते हैं, खुल सकता है। लेकिन बच्चे के अकाउंट में उसके माता या पिता को अभिभावक (Guardian) के रूप में शामिल होना होगा। आप अपने आश्रित किसी मानसिक कमजोर व्यक्ति के लिए भी अभिभावक के रूप में पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं।
जब तक वह बच्चा 18 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता, तब तक उसके PPF Account के संचालन का अधिकार उसके अभिभावक के हाथ ही रहेगा। 18 साल की उम्र पूरी होने पर, नए सिरे से उस बच्चे के KYC डॉक्यूमेंट्स (पहचान व पता प्रमाण संबंधी डॉक्यूमेंट्स) जमा करने होंगे और वह PPF Account पूरी तरह से उस बच्चे के नाम हो जाएगा।
दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी करा सकते हैं
अपना निवास या पता बदलने पर आप, अपने PPF Account को कहीं दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर भी करा सकते हैं। ये ट्रांसफर किसी एक बैंक से दूसरे बैंक, या किसी बैंक से पोस्ट ऑफिस या किसी पोस्ट ऑफिस ब्रांच से किसी बैंक ब्रांच के लिए भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पासबुक, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ लिखित अप्लीकेशन या अकाउंट ट्रांसफर फॉर्म भरकर जमा करना पड़ता है। अगर आप अपना खाता ट्रांसफर कराने के लिए, उचित प्रमाण दे पाते हैं तो फिर अकाउंट ट्रांसफर का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।
बीच में मौत हो जाने पर, नोमिनी को मिल जाता है पूरा पैसा
PPF Account में हर खाताधारक को अपने नोमिनी (Nominee) का नाम दर्ज कराने की सुविधा होती है। नोमिनी वह व्यक्ति होते है जिसे खाताधारक की बीच में मौत होने पर, खाते का पैसा निकालने का अधिकार होता है। आप अपनी सुविधानसार अपने बेटा, बेटी, पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन या अन्य किसी व्यक्ति को भी नोमिनी बना सकते हैं। अगर बाद में कभी नोमिनी का नाम बदलने की जरूरत पड़ती है तो बदल भी सकते हैं।
सरकार या कानूनी आदेश पर भी जब्त नहीं की जा सकती जमा
PPF Account के साथ एक बड़ी फायदा यह भी जुड़ा होता है कि इसका पैसा, हर हाल में आपको या आपके नोमिनी को ही मिलेगा। कर्ज वसूली या अन्य किसी तरह की वसूली के लिए सरकारी या कोर्ट के आदेश पर भी इसका पैसा जब्त नहीं किया जा सकता। जबकि, अन्य तरह की प्रॉपर्टी या निवेशों पर यह छूट नहीं मिलती। वसूली के दौरान अन्य तरह के निवेश जब्त किए जा सकते हैं।