गरीब और सुविधाहीन लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत की है। यह अकाउंट बिना कोई पैसा जमा किए खुल जाता है और बाद में भी कोई न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य नही होता। इस अकाउंट के आप पैसे जमा करने, निकालने या लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।सरकार से मिलने वाली मदद या सब्सिडी का पैसा भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं।
इस लेख में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री जन-धन योजन क्या हैै? इसका अकाउंट कैसे खुलता है? इसके क्या फायदे हैं? और इसमें पैसे जमा करने और निकलने के नियम क्या हैं?
Information about PradhanMantri Jan Dhan Yojana in Hindi.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री जन-धन योजना, भारत सरकार की योजना है। इसमें गरीब और सुविधाहीन लोगों को भी, बिना कोई पैसा जमा किए बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा दी जाती है। इसका अकाउंट खोलने के लिए किसी एक सामान्य KYC डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड वगैरह में से कोई एक भी हो तो काम चल जाता है। कोई मान्य KYC डॉक्यूमेंट्स न होने पर भी कुछ शर्तें पूरी होने पर अकाउंट खुलवाने की अनुमति मिल जाती है। इन अकाउंट को खोलने, पैसे जमा करने व निकालने से संबंधित मुख्य नियम इस प्रकार हैं-
न्यूनतम जमा या बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए किसी न्यूनतम जमा (Minimum Deposit) की जरूरत नहीं होती। मतलब यह कि आप बिना कोई पैसा जमा किए यह खाता खुलवा सकते हैं। आगे चलकर भी कोई न्यूनतम शेष (Minimum balance) रखना अनिवार्य नहीं होता। खाते में बैलेंस न रखने पर भी कोई पेनाल्टी नहीं लगती।
जमा पैसों पर 4% ब्याज भी मिलती है
- प्रधानमंत्री जन-धन खाते में आप जो भी पैसा जमा रखते हैं, उस पर आपका बैंक सामान्य बचत खाते (Saving Account) की तरह ब्याज भी देता है।
- जनधन खाता के साथ भी आप FD, RD, PPF, सुकन्या अकाउंट वगैरह खुलवाने की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अकाउंट्स को अपने जन-धन खाता से लिंक भी कर सकते हैं।
जन-धन खाता के साथ भी ATM कार्ड मिलता है
जन-धन खाता खुलवाने पर निशुल्क एटीएम कार्ड भी जारी किया जाता है। यह ATM कार्ड अन्य सामान्य एटीएम कार्ड की तरह किसी भी एटीएम मशीन, पीओएस मशीनों (दुकानों या स्टोरोें पर भुगतान के लिए प्रयोग होने वाली मशीन) या ऑनलाइन भुगतानों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
मोबाइल बैंकिंग की सुविधा और SMS अलर्ट भी
अन्य बैंक खातों की तरह प्रधानमंत्री जन-धन खातों पर भी बैंक आपको फोनबैंकिंग (फोन नंबर की मदद से लेन-देन व भुगतान) की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। साथ ही आपके खाते से हुए प्रत्येक लेन-देन के लिए SMS अलर्ट भी भेजते हैं।
देश में कहीं भी पैसा भेजने व मंगाने की सुविधा
जन-धन खाता के माध्यम से आपको देश के भीतर कहीं भी पैसा भेजने या मंगाने की सुविधा मिलती है। इससे ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट भी किए जा सकते हैं।
2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा मिलती है
प्रधानमंत्री जन-धन खाता खुलवाने पर आपको 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी मिलती है। यानी कि किसी एक्सीडेंट में खाताधारक को शारीरिक क्षति या मृत्यु होने पर उसे 2 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी।
इस दुर्घटना बीमा का लाभ तभी मिल सकेगा, जबकि आपने Accident की तारीख के पिछले 90 दिन के भीतर उस खाते से कोई लेन-देन (Transaction) जरूरी किया हो। इस तरह के लेन-देन में वित्तीय या गैर वित्तीय दोनों तरह के लेन-देन शामिल होंगे।
इस दुर्घटना बीमा सुरक्षा के लिए आपको, अलग से किसी तरह का प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। वास्तव में, इसका प्रीमियम, अकाउंट के साथ रुपे कार्ड (डेबिट कार्ड) जारी करने वाली संस्था NPIC की तरफ से चुकाया जाता है।
सरकारी सब्सिडी, पेंशन, बीमा वगैरह के लाभ
सरकारी योजनाओं से मिलने वाले फायदे जैसे कि सरकारी सब्सिडी, पेंशन, बीमा भुगतान वगैरह की रकम जन-धन खातों के माध्यम से भेजे जा रहे हैं।
उदाहरण के लिए, रसोई गैस पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी अब Direct Benefit Transfer के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। प्राइवेट सेक्टर से भी किसी पेंशन योजना या बीमा पॉलिसी वगैरह से जुड़ते हैं तो भी जन-धन खाता को उससे जोड़ सकते हैं।
हालांकि इन कामों के लिए आप अपने सामान्य सेविंग अकाउंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
10000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा
अगर आपका प्रधानमंत्री जन-धन खाता 6 महीने पुराना है और ठीक से चल रहा है तो आपको 10000 हजार रुपए अतिरिक्त निकालने (ओवरड्राफ्ट) की सुविधा भी दी जाएगी।
ओवरड्राफ्ट के माध्यम से आप जो भी पैसा निकालेंगे, वह छोटे लोन की तरह होता है। उस पर आपको बैंक की आधार दर (Base Rate) से 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ता है। फिलहाल ये दर 10% के करीब पड़ती है।
- ओवरड्राफ्ट की सुविधा, किसी एक परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को मिल सकती है। उसमें भी महिला को प्राथमिकता मिलती है।
- ओवरड्राफ्ट की सुविधा में दोहरेपन (एक से अधिक खातों से सुविधा लेना) से बचने के लिए खाते से आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य किया गया है।
कभी भी सामान्य बचत खाते में करा सकते हैं परिवर्तित
आप आगे चलकर कभी भी अपने जन-धन खाते को सामान्य बचत खाते में बदलवा सकते हैं। बस इसके लिए कुछ दस्तावेज और जमा करने पड़ सकते हैं। इसके बाद में सामान्य बचत खाते के हिसाब से बैलेंस व लेन-देन संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
वैसे भी अगर आपने जन-धन खाते के लिए निर्धारित अधिकतम बैलेंस और लेन-देन की सीमा को पार किया तो बैंक अपने आप आपका खाता सामान्य बचत खाते में तब्दील कर देगा। इसके लिए जरूरी प्रकियाएं भी आपको निपटानी पड़ेंगी।
प्रधानमंत्री जन-धन खाता की सीमाएं
- 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर शुल्क: एटीएम लेन-देन सहित एक महीने में आप ज्यादा से ज्यादा 4 बार पैसे निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा बार पैसा निकालने पर बैंक आपसे शुल्क (10 रुपए प्रति निकासी) वसूलेगा। हालांकि, पैसा जमा करने के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध या लिमिट नहीं है।
- अधिकतम बैलेंस संबंधी प्रतिबंध: ऐसे खातों में एक साल के दौरान कुल जमा 1 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती और किसी भी एक समय पर बैलेंस 50 हजार रुपए से अधिक नहीं रखा जा सकता।
- अधिकतम लेन-देन का प्रतिबंध: एक महीने में कुल निकासी 10 हजार रुपए से अधिक नहीं हो सकती।
- जीरो अकाउंट पर चेक,ड्राफ्ट की सुविधा नहीं: मूल रूप से जन-धन खाता रखने के लिए किसी न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप चेक या ड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आवश्यक बैंक बैलेंस भी रखना जरूरी होगा।
जन धन खाता कहां और कैसे खोलें
- किसी भी बैंक शाखा या बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि (Business Correspondent) के यहां अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। व्यवसाय प्रतिनिधि को ही ‘बैंक मित्र’ नाम दिया गया है। ज्यादातर बैंक इन्ही बैंक मित्र के जरिए ही जन-धन खाता खुलवाते हैं।
- 10 वर्ष की उम्र से अधिक का कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम प्रधानमंत्री जन-धन खाता खुलवा सकता है।
- दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त खाता (Joint Account)भी खोल सकते हैं।
जन-धन खाता खुलवाने के लिए जरूरी Documents
यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते (Current Address) को आवेदक के हस्ताक्षर से प्रमाणित करके स्वीकार किया जाएगा।
यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी वैध दस्तावेजों में से किसी एक की आवश्यकता होगीः
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- मनरेगा जॉब कार्ड
Note: यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का कार्य कर सकता है। अगर पता का उल्लेख नहीं है तो फिर कोई अन्य पता संबंधी दस्तावेज जैसे कि बिजली का बिल, फोन बिल, जन्म प्रमाणपत्र, विवाह पंजीकरण वगैरह दे सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि जन धन खातों को छोड़कर अन्य किसी तरह के बैंक खाता खुलवाने के लिए सरकार ने पैन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया है।
पहचान संबंधी सरकारी दस्तावेज न होने पर क्या करें?
यदि किसी व्यक्ति के पास ऊपर बताए गए “वैध सरकारी कागजात” नहीं हैं, तो वह नीचे दिए गए किसी एक कागजात जमा करके बैंक में जन-धन खाता खुलवा सकता/सकती है-
- केंद्र/राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र
- सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र
- उक्त् व्यक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र
अगर कोई भी मान्य KYC दस्तावेज उपलब्ध न हो तो क्या करें?
अगर ये दस्तावेज भी उपलब्ध न हो पा रहे हों तो भी बैंक में जन-धन योजना के तहत लघु खाता खोला जा सकता है। रिजर्व बैंक ने 26 अगस्त 2014 को इस संबंध में एक सूचना जारी की है। इसके मुताबिक—
- जिन व्यक्तियों के पास कोई आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज नहीं है वे बैंक में लघु खाता खोल सकते हैं। स्वयं आवेदक की ओर से सत्यापित फोटोग्राफ और बैंक अधिकारी की उपस्थिति में आवेदक के हस्ताक्षर करके लघु खाता खोला जा सकता है। आवेदक के निरक्षर होने पर हस्ताक्षर की बजाय अंगूठे के निशान लगाए जा सकते हैं।
- लेकिन ऐसा खाता सिर्फ 12 महीने (एक साल) के लिए ही वैध (Valid) होगा। इसके बाद इसे फिर से 12 महीने के लिए इस शर्त पर जारी रखने की अनुमति होगी कि उसने खाता खोलने के 1 साल के भीतर, किसी वैध दस्तावेज के लिए Apply कर दिया है।