अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए अगर, किसी बेहतर स्कीम की तलाश में हैं तो, सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बेहतर स्कीम है। इसमें आपको ज्यादा ब्याज मिलती है और टैक्स छूट भी। पोस्ट ऑफिस या बैंक में इसका अकाउंट खुलता है और 10 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के लिए खोला जा सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैसे खोल सकते हैं? इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं और अकाउंट खोलने के लिए नए नियम व शर्तें क्या हैं? How to open Sukanya Samriddhi account in Post Office. Process and rules in Hindi
डाकघर में सुकन्या समृद्धि खाता कैसे खुलवाएं ?
10 साल से कम उम्र की लड़की के लिए पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया जा सकता है। लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक, उसके नाम यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका तरीका इस प्रकार है-
Step-1: फोटो व KYC डॉक्यूमेंट्स लेकर पोस्ट ऑफिस ब्रांच जाएं
सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कुछ KYC डॉक्यूमेंट्स लगते हैं (पहचान व पता प्रमाण के लिए)। इनकी फोटोकॉपी और ओरिजनल कॉपियां लेकर पोस्ट ऑफिस जाइए। ये हैं-
- अभिभावक की फोटो: माता-पिता या कानूनी अभिभावक की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- लड़की का जन्मतिथि प्रमाणपत्र: उसमें उसका नाम और तारीख अवश्य दर्ज होनी चाहिए
- अभिभावक का पहचान प्रमाण: पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वगैरह में से किसी एक की फोटोकॉपी
- अभिभावक का पता प्रमाण: पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, वगैरह में से किसी एक की फोटोकॉपी
Step-2: पोस्ट ऑफिस ब्रांच से खाता खोलने का फॉर्म लेकर भर दें
- सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने का फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस ब्रांच में ही मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं।
- फोटो और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपियां भी साथ में लगा दीजिए। हर फोटोकॉपी पर अपने हस्ताक्षर भी कर दीजिए। इसके बाद फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को वहां जमा कर दीजिए।
Step- 3: फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स चेक कराकर पैसा जमा कर दीजिए
- पोस्ट ऑफिस अधिकारी आपके फॉर्म में भरे गए डिटेल्स को चेक करेंगे। कुछ गलत होगा या छूटा होगा तो ठीक करवाएंगे।
- फॉर्म के साथ लगे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपियों का मिलान ओरिजनल कॉपियों से करेगा। इसके बाद आपसे पैसा जमा करा कर अकाउंट खोलने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
Step- 4: आपको अकाउंट नंबर के साथ पासबुक भी दी जाएगी
- खाता खुलने के बाद आपको इसकी एक रसीद दी जाएगी। आपको अकाउंट नंबर और पासबुक दी जाएगी, जिसमें खाताधारक के डिटेल्स और अकाउंट के सारे डिटेल्स दर्ज होंगे।
- इसे अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। आगे जब भी अपने अकाउंट में पैसा जमा करें, इस पासबुक में प्रिंट भी करवा लीजिए।
सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जरूरी जानकारियां
सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने और संचालित करने के लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं। इनकी जानकारी कुछ मुख्य प्रश्नों और उनके जवाबों में शामिल करके नीचे दी जा रही है-
सुकन्या समृद्धि खाता कौन खोल सकता है?
- 10 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता, अपनी लड़की के लिए, पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी करके गोद ली गई लड़की के लिए भी उसके कानूनी अभिभावक (legal guardian) की ओर से भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
- एक लड़की के नाम, सिर्फ एक सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। एक जगह अकाउंट खुलने के बाद देश में किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में दूसरा खाता नहीं खुलवाया जा सकता।
- एक माता-पिता की दो लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरी लड़की जुड़वा (twin) पैदा हुई है तो फिर साथ में जन्म लेने वाली तीसरी लड़की के लिए भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
कितना पैसा जमा करना पड़ता है?
- सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए, कम से कम 250 रुपए जमा करना अनिवार्य होता है। उसके बाद भी हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करना अनिवार्य होता है।
- आप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस हिसाब से आप 15 साल तक में कुल 22.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं।
- अगर किसी वित्त वर्ष के दौरान, आप 250 रुपए से कम जमा करते हैं तो फिर आपका अकाउंट डिफॉल्ट अकाउटंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है।
- उसे दोबारा चालू कराने के लिए हर डिफॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपए पेनाल्टी लगती है और सभी वर्षों के लिए न्यूनतम जमा की रकम (250 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से) भी जमा करनी पड़ती है।
ब्याज कितनी मिलती है?
- जनवरी 2023 में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर 8% सालाना की ब्याज दर लागू है। ब्याज की गणना हर महीने की जमा पर होती है, लेकिन उसे आपके अकाउंट में जमा, हर वित्तीय वर्ष (Financial year) के अंत में किया जाता है।
- भारत सरकार हर तिमाही (quarter) के पहले सुकन्या समृद्धि योजना की नई ब्याज दर की घोषणा करती है। हालांकि अप्रैल 2020 के बाद की किसी भी तिमाही में, सरकार ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
- जमा पैसों पर ब्याज की गणना, हर महीने की 5 तारीख और अंतिम तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर होती है। यानी कि अगर आप 5 तारीख के पहले पैसा जमा कर देते हैं, तो ज्यादा फायदे में रहते हैं।
पैसा वापस कब मिलता है?
- सुकन्या समृद्धि खाता, वैसे तो 21 साल तक चलता है, लेकिन पैसा इसमें सिर्फ शुरू के 15 वित्त वर्षों तक जमा होता है। 15 साल के बाद 21 वें साल तक कोई पैसा जमा नहीं होता, लेकिन अकाउंट ब्याज जुड़ती रहती है।
- 21 साल पूरे होने पर आपकी कुल जमा और कुल ब्याज को मिलाकर एकमुश्त रकम वापस मिल जाती है। यह रकम, उस लड़की को मिलती है, जिसके नाम अकाउंट होता है।
- पैसा, लड़की को इसलिए मिलता है, क्योंकि लड़़की की उम्र 18 साल पूरी होने पर अकाउंट उसी के नाम हो जाता है।
क्या खाता बीच में बंद किया जा सकता है?
- सुकन्या समृद्धि खाता खुलने की तारीख से 21 साल पूरे होने के बाद उसका पूरा पैसा, उस लड़की को मिल जाता है, जिसके नाम अकाउंट होता है।
- लेकिन लड़की की उम्र 18 साल पूरी होने पर, उसकी शादी (marriage) के लिए, अकाउंट को पहले भी बंद किया जा सकता है। शादी की तारीख से 1 महीनं पहले तक और शादी की तारीख से 3 महीने बाद तक ऐसा कर सकते हैं।
- इसके अलावा भी, 5 साल पूरे होने के बाद, कुछ खास परिस्थियाें में सुकन्या समृद्धि खाता बंद किया जा सकता है। वे परिस्थितियां हैं-
- लड़की की मौत हो जाने पर
- लड़की को कोई घातक बीमारी हो जाने पर
- अभिभावक की मौत हो जाने पर
क्या बीच में पैसा निकाला जा सकता है?
- लड़की के 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद, या कक्षा 10 पास करने के बाद आधा पैसा ( 50% तक) निकालने की सुविधा होती है। यह आवेदन वाले वित्तीय वर्ष से दो वर्ष पहले मौजूद बैलेंस का 50% तक ही हो सकता है।
- जिस संस्थान में पढ़ाई करनी है, उसकी फीस और खर्चों के लिए वास्तविक रूप से जरूरी रकम से ज्यादा नहीं हो सकती। उस संस्थान के प्रमुख से फीस या एडमिशन खर्च की रसीद भी लानी पड़ती है।
टैक्स छूट कितनी मिलती है?
- जमा पर टैक्स छूट: इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80 C के तहत, हर साल की 1.50 लाख तक की जमा पर टैक्स छूट मिलती है है। लेकिन, यह छूट सेक्शन 80 C के तहत टैक्स छूट पाने वाले सभी तरह के निवेशों और खर्चों को मिलाकर मिलती है।
- सेक्शन 80 C के तहत टैक्स छूट वाले, अन्य निवेशों और खर्चों में शामिल हैं-EPF, PPF, NSC, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, ELSS, जीवन बीमा, यूलिप, टैक्स सेवर एफडी, पढ़ाई की फीस वगैरह।
- ब्याज पर टैक्स छूट: सुकन्या समृद्धि योजना में जमा पर मिलने वाली ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता।
- मेच्योरिटी पर टैक्स छूट: मेच्योरिटी पर या बीच में निकाली गई रकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता।