भारत मेें इंजन से चलने वाले किसी भी प्रकार के वाहन का बीमा करवाना अनिवार्य है। बिना थर्ड पार्टी इंश्योंरेंस के गाड़ी पकड़ी जाने पर, 2000 रुपए जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है। गंभीर लापरवाही मिलने पर, दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं।
हमारे कई पाठकों नें पूछा था कि कार के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कितने में होता है? इसी तरह कुछ लोगों में बाइक या स्कूटर के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कीमत जाननी चाही थी। इस लेख में हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की नई कीमतें 2023 क्या हैं?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कीमत 2024
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं रोजगार मंत्रालय ने, वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जो नई कीमतें घोषित की हैं। वे इस प्रकार से हैं-
नई बाइक व दोपहिया वाहनों के लिए (5 वर्ष के लिए) थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कीमत
75 CC से कम इंजन क्षमता होने पर | 2901 रुपए |
75 CC से 150 CC के बीच इंजन क्षमता | 3851 रुपए |
150 CC से 350 CC के बीच इंजन क्षमता | 7365 रुपए |
350 CC अधिक इंजन क्षमता होने पर | 15117 रुपए |
नई कार के लिए (3 साल के लिए) थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कीमत
1000 CC से कम इंजन क्षमता होने पर | 6521रुपए |
1000 CC से 1500 CC के बीच क्षमता होने पर | 10640 रुपए |
1500 CC से अधिक इंजन क्षमता होने पर | 25596 रुपए |
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) या कार के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कीमत
दोपहिया EV (5 साल के लिए)
3 KW (किलोवाट) से कम क्षमता के लिए | 2,466 रुपये |
3 KW (किलोवाट) से 7 KW (किलोवाट) | 3,273 रुपये |
7 KW (किलोवाट) से 16 KW (किलोवाट) | 6,260 रुपये |
इलेक्ट्रिक प्राइवेट कार (3 साल के लिए)
30 KW (किलोवाट) से कम क्षमता के लिए | 5,543 रुपये |
30 KW से 65 KW के बीच क्षमता के लिए | 9,044 रुपये |
ध्यान दें: बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की ओर से जारी नए निर्देशों के मुताबिक, किसी भी नए दोपहिया वाहन (Two wheeler) का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम से कम 5 साल के लिए कराया जाना जरूरी है। इसी प्रकार किसी भी नए चारपहिया वाहन (Four Wheeler) का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कम से कम 3 साल के लिए कराया जाना जरूरी है।
हालांकि, पुराने वाहन के लिए आप कम से कम 1 साल के लिए भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसी प्रकार कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस लेने पर Own Damage Cover या Add on Covers को भी अपनी इच्छानुसार 1 साल या अधिक अवधि के लिए करवा सकते हैं। इन पर 3 साल या 5 साल का प्रतिबंध लागू नहीं होता।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना जरूरी क्यों होता है?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के कारण, उस व्यक्ति को मुआवजा मिलता है, जिसे आपकी गाड़ी से चोट लग जाती है, या उस गाड़ी या प्रॉपर्टी के लिए हर्जाना मिलता है, जिसे आपकी गाड़ी से नुकसान पहुंचा है। इससे आप निम्नलिखित प्रकार से सहूलियत में रहते हैं-
- किसी दूसरे को नुकसान पर हर्जाना बीमा कंपनी देती है: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होने पर सबसे मजबूत फायदा जो होता है यह है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजा का भुगतान बीमा कंपनी की ओर से किया जाता है। दूसरे व्यक्ति के वाहन या प्रॉपर्टी को हुए नुकसान का मुआवजा भी बीमा कंपनी चुकाती है। इस संबंध में अदालती कार्रवाइयों का बोझ भी बीमा कंपनी उठाती है। अगर बीमा नहीं होता तो सारा हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है और आप बड़ी मुश्किलों में घिर सकते हैं।
- जुर्माना या जेल जाने की कार्रवाई से बच जाते हैं: अगर आप रोड पर बिना बीमा वाला वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर ₹2000 तक जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है। या फिर जुर्माना और जेल दोनों कार्रवाई एक साथ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी इंश्योंरेंस आपको ऐसी किसी कार्रवाई से बचाता है।
- कंप्रिहेंसिव बीमा लेने के लिए भी जरूरी: अगर आप हादसे में अपनी गाड़ी को नुकसान का मुआवजा चाहते हैं तो फिर आपकी गाड़ी का कंप्रिहेंसिव बीमा होना जरूरी है। वह कंप्रिहेंसिव बीमा आपको थर्ड पार्टी बीमा के साथ में ही मिल सकता है। बिना थर्ड पार्टी बीमा के आप किसी भी अन्य तरह का बीमा एडऑन भी नहीं ले सकते।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस में क्या अंतर है?
ऊपर बीमा की जो कीमतें हमने बताई हैं, वह सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए हैं। अगर आप कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको ज्यादा कीमत (premium) चुकानी पड़ती है। कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है ये जानने के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस में अंतर समझना होगा।
सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने पर खुद की गाड़ी को मुआवजा नहीं मिलता
इसमें, आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को होने वाले नुकसान का हर्जाना बीमा कंपनी चुकाती है। यह कानूनन अनिवार्य है, इसके न होने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीमा पॉलिसी से, आपके खुद की गाड़ी को होने वाले नुकसान पर कोई मुआवजा नहीं मिलता। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ में 15 लाख का अनिवार्य दुर्घटना बीमा भी लेना अनिवार्य है। इसमें गाड़ी मालिक को ड्राइविंग करते समय चोट लगने पर, या विकलांग होने पर या मौत होने पर 7.5 लाख से 15 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है।
कांप्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेने पर पर खुद की गाड़ी के लिए भी मुआवजा मिलता है
इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो शामिल ही रहता है, साथ में Own Damage cover का भी फायदा मिलता है। यानी कि आपके वाहन को कोई नुकसान पहुंचने पर, उसका भी मुआवजा बीमा कंपनी की ओर से मिलता है। इसके अलावा इसमें निम्नलिखित बीमा सुविधाएं भी शामिल रहती हैं-
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के फायदे शामिल रहते हैं 15 लाख का अनिवार्य दुर्घटना बीमा भी जुड़वाना अनिवार्य है अलग से Add On या सहायक बीमा सुरक्षाएं भी जुड़वा सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इंजन सेफटी कवर, रोड असिस्टेंट कवर, जीरो डेप्रिसिएशन कवर वगैरह।
ध्यान दें: यहां हमने ज्यादा प्रचलित वाहनों के बारे में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्राइस लिस्ट दी है। अन्य किस्म के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कीमत आप इरडा की वेबसाइट पर देख सकते हैं।