अगर आपका नाम आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में शामिल है तो सरकार, हर साल आपको व आपके परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने की सुविधा देगी। लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आप इस योजना के टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस लेख में हम बताएंगे युष्मान भारत योजना का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? साथ ही यह भी जानेंगे कि इस नंबर की मदद से आयुष्मान भारत योजना से कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं।
आयुष्मान भारत योजना का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है-14555
यह आयुष्मान भारत योजना का राष्ट्रीय स्तर का हेल्पलाइन नंबर है। भारत के किसी भी राज्य के नागरिक इस टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर पर, आप अपने मोबाइल या फोन से निशुल्क (Free) कॉल कर सकते हैं। इसकी मदद से आप निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं-
- आयुष्मान योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं
- नजदीकी अस्पताल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
- इलाज के पैकेज और उनके रेट्स के बारे में जान सकते हैं
- इलाज मिलेने में समस्या आने पर शिकायत कर सकते हैं
राज्यों नें भी अपने स्तर पर अलग-अलग आयुष्मान योजना टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। जैसे कि-
- उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार ने जो टोल फ्री शिकायत नंबर जारी किया है, वह है-180018004444
- मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है- 18002332085
- बिहार: बिहार सरकार ने आयुष्मान योजना से संबंधित शिकायतों या पूछताछ के लिए State Free Numer जारी किया है। यह नंबर है-104
- उत्तराखंड: उ्त्तराखंड सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी किसी समस्या या पूछताछ के लिए दो टोल फ्री नंबर जारी किये हैं। ये हैं- 155368 और 18001805368.
टोल फ्री नंबर की मदद से कैसे होती है कार्रवाई
टोल फ्री नंबर पर की गई शिकायत सीधे राज्य की राजधान स्थित के सेंटर पर पहुंचती है। इसके बाद संबंधित अधिकारी के पास उस समस्या के निपटारे के लिए निर्देश दिये जाते हैं। उधर जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में कमेटी बनी होती है, जोकि शिकायतों की जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई करती है।
अस्पतालों और क्लीनिकों के बोर्ड पर लिखा होना चाहिए टोल फ्री नंबर फ्री नंबर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। योजना से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए. अस्तपतालों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है-
- अस्पताल के बाहर आयुष्मान योजना से संबद्धता का बोर्ड लगाया जाना चाहिए।
- अस्पताल में, योजना के तहत, जिन बीमारियों के इलाज की सुविधा है, उनका नाम लिखा जाए।
- अस्पताल में नियुक्त आयुष्मान मित्र का नाम और फोन नंबर भी दर्ज किया जाना चाहिए।
- शिकायत या पूछताछ के लिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर का टोल फ्री नंबर लिखा जाए।
ऑनलाइन शिकायत के लिए Grievance Portal भी है
अगर किसी कारण से आपकी समस्या का समाधान टोल फ्री नंबरों की मदद से नहीं हो पा रहा है तो आप शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसका लिंक हैhttps://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm
जब आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इस लिंक को खोलते हैं ते होमपेज पर बीचोबीच दो लिंक नजर आते हैं-
- पहला लिंक शिकायत दर्ज कराने (Register Your Grievance) के लिए होता है
- दूसरा लिंक अपनी पिछली शिकायत कर कार्रवाई (Track Your Grievance) के बारे में जानने के लिए होता है
ग्रीवांस पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज कराएं
आप आयुष्मा भारत योजना के ग्रीवांस पोर्टल पर जाकर शिकायत (Complaint) तो कर ही सकते हैं। जरूरत समझने पर किसी तरह की पूछताछ (Enquiry), अनुरोध (Request) या सलाह देने (Suggestion) के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे किसी भी काम के लिए ग्रीवांस पोर्टल के इस्तेमाल का तरीका इस प्रकार है-
- ग्रीवांस पोर्टल के लिंक https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm पर क्लिक करके, आयुष्मान भारत योजना का ग्रीवांस पोर्टल खोलें। इसके बाद नीचे बताए गए स्टेप्स को पूरा करना है
- जो पेज खुलता है, उसमें बीचोबीच मौजूद, पहले लिंक (REGISTER YOUR GRIEVANCE) पर क्लिक करें
- जो नया पेज खुलता है, उसमें आपको यह चुनना होता है कि आप किस कैटेगरी के लाभार्थी हैं-
- PMJAY: गरीब और वंचित वर्ग के लाभार्थियों को PMJAY का विकल्प सेलेक्ट करना है
- CAPF: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ‘CAPF’ के तहत आने वाले कर्मचारी इसे सेलेक्ट करें
- ESIC: कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत लाभार्थियों को ESIC विकल्प सेलेक्ट करना है
- BOCW: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं तो BOCW को सेलेक्ट करें
- अगले स्टेप में स्क्रीन पर शिकायत फॉर्म खुल जाता है। उसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर Submit कर दीजिए। आपकी शिकायत संबंधित अधिकारी के पास चली जाएगी और उस पर जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जाएगी।
सबूत या प्रमाण भी भेज सकते हैं: आप अपनी शिकायत के समर्थन में कोई दस्तावेज भी पेश कर सकते हैं। वह सबूत फोटो, ऑडियो या वीडियो के फॉर्मेट में भी हो सकता है। शिकायत फॉर्म में सबसे अंत मे ऐसे सबूत को अपलोड करने के लिंक भी उपलब्ध रहते हैं।