कम आमदनी वाले लोगों को मकान बनाने के लिए सरकार, 3 से 6 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देती है। यह मदद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) के रूप में मिलती है। ज्यादातर लोग इसका मतलब नहीं समझते, जिससे बहुत से लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। इस इस लेख में हम जानेंगे कि, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम क्या होती है? इससे आपको कितनी मदद मिलती है और कैसे मिलती है और कैसे मिलती है? About Credit Linked Subsidy Scheme in Hindi.
New update: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब इस योजना के तहत सरकारी मदद के लिए दिसंबर 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। पहले इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तक थी। लेकिन, कोरोना काल के दौरान सरकारी स्कीमों में बाधा और अन्य समस्याओं के कारण राज्य सरकारों ने इसकी तारीख बढ़ाने की मांग की थी। इनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम क्या होती है? What is Credit Linked Subsidy Scheme
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, ऐसी सरकारी स्कीम है, जिसमें कम आमदनी वाले लोगों को मकान के लिए सस्ता लोन दिया जाता है। मकान खरीदने (purchase) या बनाने (construction) या उसमें सुधार (enhancement) करने के लिए यह लोन लिया जा सकता है। आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े लोगों (EWS) से लेकर LIG (कम आय वर्ग), या MIG (मध्यम आय वर्ग) के लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
- EWS कैटेगरी: 3 लाख से कम सालाना आमदनी वाले लोगों को EWS कैटेगरी में रखा गया है।
- LIG कैटेगरी: 3 से 6 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को LIG कैटेगरी में रखा गया है।
- MIG-1 कैटेगरी: 6 से 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को MIG कैटेगरी में रखा गया है।
- MIG-2 कैटेगरी: 12 से 18 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को MIG-2 कैटेगरी में रखा गया है।
कैसे काम करती है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम
दरअसल आपके होम लोन पर, जितनी छूट आपको मिलनी चाहिए, उसे सरकार की ओर से बैंक के पास जमा कर दिया जाता है। होम लोन जारी होने की शुरुआत में ही, आपके होम लोन अकाउंट में वह पैसा जमा हो जाता है। इससे आपका होमलोन घट जाता है और आपकी कुल देनदारी घट जाती है।
इस तरह से आपकी किस्तें (EMI) कम पैसों की बनती हैं। बैंकों पर भी कोई लोड नहीं पड़ता और गरीब लोगों को सरकार की ओर से मदद मिल जाती है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का मतलब भी यही होता है-जमा के आधार पर छूट दिलाने वाली योजना। क्यूंकि सरकार की ओर से जमा रकम (Credit) के कारण आपको किस्तों में छूट मिल पाती है।
कितने लोन पर मिलती है यह छूट : EWS (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) और LIG (अल्प आय वर्ग) के लिए, ब्याज सब्सिडी सिर्फ 6 लाख रुपए तक के लोन पर मिलती है। MIG-1 (मध्यम आय वर्ग कैटेगरी 1) को यह छूट सिर्फ 9 लाख रुपए तक के होम लोन पर मिलती है। MIG-2 (मध्यम आय वर्ग कैटेगरी 2) को यह छूट 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर मिलती है। इन सीमाओं से अतिरिक्त होम लोन की जो भी रकम होगी, उस पर होमलोन की सामान्य ब्याज दर लगेगी।
उदाहरण के लिए, आप LIG कैटेगरी (कम आय वर्ग आमदनी) में आते हैं। ने 20 लाख रुपए का होम लोन लिया तो आपको उसमें से 6 लाख रुपए तक के हिस्से पर किस्तों में छूट मिलेगी। बाकी के 14 लाख रुपए पर आपको सामान्य होमलोन की ब्याज दर चुकानी होगी।
हर महीने कुल कितनी छूट मिलती है?
- EWS और LIG वर्ग के लोगों को होमलोन की ब्याज में 6.5% तक की छूट मिलती है। यानी कि उन्हें हर महीने की किस्त में 2,500 तक की छूट मिल जाती है।
- MIG-1 वर्ग के लोगों को होमलोन की ब्याज में 4.0% की छूट मिलती है। इससे उन्हें हर महीने की किस्त में 2,250 रुपए तक की छूट मिल जाती है।
- MIG-2 वर्ग के लोगों को होमलोन की ब्याज में 3.0% की छूट मिलती है। इससे उन्हें हार महीने की किस्त में 2,200 की छूट मिल जाती है।
क्रेडिट लिंंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत, सस्ता होम लोन के लिए आवेदन करते समय, आपको अपनी सालाना आमदनी (Annual Income) के बारे में शपथपत्र (Affidavit) देना पड़ता है। जोकि इस बात का प्रमाण होता है कि आप संबंधित आमदनी वर्ग में आते हैं।
20 साल तक के होम लोन पर ही मिलती है छूट
प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत जो लोन आपको मिलता है, उसमें सिर्फ शुरुआती 20 साल तक छूट मिलती है। 20 साल के बाद जो आप भुगतान करेंगे उस पर सामान्य होमलोन की तरह ब्याज चुकानी होगी। उदाहरण के लिए आपने 30 साल तक के लिए होम लोन लिया है तो आपको सिर्फ शुरुआती 20 साल तक तक किस्तों में छूट मिलेगी। बाद के 10 साल में आपकी किस्तें सामान्य होम लोन के हिसाब से होंगी।
कहां से मिलता है यह सब्सिडी वाला लोन: बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के पास ऐसे छूट (Subsidy) वाले होमलोन के लिए, आवेदन किया जा सकता है। सभी प्रमुख बैंक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते होम लोन की पेशकश अपने ग्राहकों को करते हैं।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के लिए टोल फ्री नंबर क्या है?
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत होम लोन के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए या शिकायत के लिए, टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर सरकार द्वारा नियुक्त की गई नोडल एजेंसियों के हैं, जोकि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत सरकारी मदद की देख-रेख के लिए हैं। इनके नाम और टोल फ्री नंबर इस प्रकार हैं-
HUDCO (हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) | 1800166163 |
NHB (नेशनल हाउसिंग बैंक) | 1800113377 और
1800113388 |
ध्यान दें: किसी भी स्कीम या सेवा का टोल फ्री नंबर एकदम निशुल्क (Free) होता है। यानी कि इस पर संपर्क करने पर या जानकारी प्राप्त करने या शिकायत के लिए किसी तरह का भुगतान नहीं करना पड़ता है।