प्राइवेट कर्मचारियों के PF और पेंशन संबंधी मामले तेजी से निपटाए जाने लगे हैं। PF निकालने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने पर 3 से 7 दिन (Working Days) के भीतर पैसा मिल जाता है। मोबाइल पर Umang APP के माध्यम से आवेदन पर भी इतने ही दिन लगते हैं। पीएफ ऑफिस जाकर क्लेम करने पर भी 15 से 20 दिन में पैसा मिल जाता है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में अस्पतला में भर्ती होने पर तो आवेदन के दिन ही इमरजेंसी मेडिकल एडवांस देने के नियम हैं। इस लेख मे हम जानेंगे कि, किस तरह के आवेदन (क्लेम) पर, पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है? साथ ही पीएफ के जल्द निपटारे के लिए जरूरी शर्तें भी बताई है।What is the time limit for EPF claim settlement?
पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है ?
मेडिकल एमरजेंसी एडवांस 1 दिन में मिल सकता है: अगर किसी घातक बीमारी की चपेट में आने पर, कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो फिर 1 घंटे या एक दिन के भीतर 1 लाख रुपए तक का मेडिकल एमरजेंसी एडवांस मिल सकता है। इसके लिए किसी तरह का बिल, एस्टीमेट या डॉक्यूमेंट्स देनेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस एडवांस को पाने के लिए कर्मचारी का सरकारी (government/PSU/CGHS ) या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है।
पीएफ निकालने के लिए क्लेम का प्रकार | कितने दिन में पैसा मिल जाएगा | कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है |
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पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए क्लेम करने पर ( Claim for PF Final Withdrawal) | 7 दिन (working days) | Form 19 |
कोरोना महामारी एडवांस के लिए, क्लेम करने पर (Claim for PF–Pandemic advance) | 1 दिन (working days) | Form 31 |
बीमारी पर पीएफ एडवांस के लिए क्लेम करने पर (Claim for PF–Illness advance) | 3 दिन (working days) | Form 31 |
पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने के लिए क्लेम करने पर (Form PF Part withdrawal) | 7 दिन (working days) | Form 31 |
नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर के लिए क्लेम करने पर (Claim for PF Transfer In Service Change) | 7 दिन (working days) | Form 13 |
कर्मचारी की मौत होने पर नोमिनी की ओर से पूरा PF निकालने के लिए क्लेम करने पर (PF Final Withdrawal by nominee on death of member) | 3 दिन (working days) | Form 20 |
पेंशन सर्टिफिकेट/मासिक पेंशन के भुगतान के लिए (Claim for Pension-Monthly pension) | 7 दिन (working days) | Form 10D |
पेंशन निकालने या स्कीम सर्टिफिकेट के लिए ( Claim for Pension-withdrawal Benefitor Scheme Certificate) | 7 दिन (working days) | Form 10C |
नोमिनी को जीवन बीमा का भुगतान करने के लिए (कार्य के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर) (Claim for Insurance payment to nominee) | 3 दिन (working days) | Form 5IF |
EPFO की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, वह एडवांस उसी कार्यदिवस (same working day) को भेज दिया जाना चाहिए। अगर किसी कारण से उस दिन एडवांस नहीं जारी हो पाता है तो फिर अगले कार्यदिवस (working day) ) पर पैसा जरूर भेज दिया जाना चाहिए।
कर्मचारी की ओर से खुद या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से एमरजेंसी मेडिकल एडवांस के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अप्लीकेशन फॉर्म में, कर्मचारी के डीटेल्स और अस्पताल के डिटेल्स देने पड़ते हैं। इलाज की लागत या एस्टीमेट देने की जरूरत नहीं होती। आपके आवेदन पर यह एमरजेंसी मेडिकल एडवांस, सीधे कर्मचारी के बैंक अकाउंट में या उसके परिवार के सदस्य के बैंक अकाउंट में या हॉस्पिटल के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अकाउंट में पैसा आने के बाद आप एक बार अपना पीएफ बैलेंस जरूर चेक कर लें। इससे पता चल जाएगा कि आपको जो पैसा मिला है और खाते से जितना पैसा कटा है उसमें कोई फर्क तो नहीं है। और ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप अपना पीएफ का पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान है।
PF क्लेम न मिलने पर शिकायत पोर्टल पर करें Complain
PF संबंधी, क्लेम के निपटारे में देरी होने पर या अन्य किसी तरह की समस्या आने पर epf grievance portal पर शिकायत कर सकते हैं। इसका लिंक होता है-https://epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster। इसमें आपको पहले और दूसरे नंबर गर निम्नलिखित ऑप्शन मिलते हैं-
- PF Member: अगर आपकी शिकायत EPF के संबंध में है तो PF Member का ऑप्शन चुनें। इसके बाद अपने UAN नंबर की मदद से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। EPFO के नियमों के मुताबिक, अगले 7 कार्यदिवसों के अंदर उसका समाधान हो जाना चाहिए। या फिर न होने का कारण बताया जाएगा।
- EPS Pensioner: अगर आपकी शिकायत EPF पेंशन के संबंध में है तो EPS Pensioner का ऑप्शन चुने। इसके बाद अपने PPO Number की मदद से शिकायत की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
20 दिन तक कर सकते हैं इंतजार, इसके बाद भेजें शिकायत
ऐसे मामले, जिनमें बिना खास कारण के, रिटायरमेंट के पहले, नौकरी के दौरान, पीएफ निकालने के आवेदन थे, उनमें कुछ समय ज्यादा लग रहा था। जिनका पैसा निर्धारित समय में नहीं पहुंच पाया, उन्होंने epf grievance portal पर शिकायत दर्ज कराई। इसके जवाब में EPFO की ओर से 20 दिन तक इंतजार करने काे कहा गया।
जल्दी पीएफ प्राप्त करने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
- पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड नंबर लिंक होना जरूरी :EPFO ने अब हर कर्मचारी के PF अकाउंट से Aadhaar लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिसका आधार नंबर, उसके PF/UAN नंबर से लिंक नहीं होगा, उनके पीएफ अकाउंट में कंपनियां पैसा जमा नही कर सकेंगी। पीएफ निकालने या एडवांस निकालने में भी समस्या हो सकती है। उनका क्लेम रोका भी सकता है।
- अपने UAN नंबर से सभी पीएफ अकाउंट्स को जोड़ दें: एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू करने पर तुरंत अपना UAN नंबर दे दें। पिछली नौकरी के PF Account संबंधी घोषणापत्र (Declaration) भी भरकर जमा कर दें। दरअसल, नौकरी की अवधि (Service Period) की गणना के लिए आपकी सभी नौकरियों का कार्यकाल जोड़ा जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि अपने UAN नंबर से अपने सभी EPF Accounts जोड़ दें।
- अपने पीएफ अकाउंट में नोमिनी का नाम भी जरूर दर्ज करा दें: नई कंपनी में अपने EPF Account में नॉमिनी का नाम भी जल्द से जल्द दर्ज करवा दें। यह काम UAN नंबर की मदद से आप Online भी कर सकते हैं। कर्मचारी की मौत होने पर Nominee को ही पैसा पाने का हक होता है।
सीधे आपके बैंक खाते में ही भेजा जाएगा PF का पैसा
EPFO की ओर से होने वाले सभी भुगतान कर्मचारी के बैंक खाते में ही किए जाते हैं। चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफलाइन। EPFO के नियमों के अनुसार, PF संबंधी सभी भुगतान, सिर्फ Electronic या Digital Fund Transfer माध्यम से ही किए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में, नकदी भुगतान (Cash Payment) नहीं किया जा सकता।
नि:शुल्क मिलता है पीएफ निकालने का क्लेम फॉर्म
EPFO से संबंधित किसी भी तरह के Claim के लिए फॉर्म, आपको EPF कार्यालय मेें मिल जाता है। किसी भी फॉर्म के लिए कोई शुल्क (Charge) नहीं लगता है। ऑनलाइन पीएफ क्लेम संबंधी प्रक्रिया भी पूरी तरह निशुल्क होती है।
मासिक पेंशन पाने के लिए जरूरी है 10 साल की नौकरी पूरी होना
EPFO से मासिक पेंशन (monthly pension) पाने के लिए जरूरी है कि आपने कम से कम 10 साल नौकरी पूरी कर ली हो। ये 10 साल, पिछली सभी नौकरियों को मिलाकर गिने जाते हैं। ये शर्त पूरी होने पर, 58 साल की उम्र के बाद, हर महीने पेंशन मिलने लगती है।
10 साल से कम नौकरी होने पर वापस ली जा सकती है पेंशन जमा
अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की है तो फिर, आपको रिटायरमेंट पर, मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन, आप अपने पेंशन खाते में जमा रकम को निकाल सकते हैं। इसी को पेंशन बेनेफिट कहा गया है।
आगे की नौकरी में जुड़वा कर पूरे भी कर सकते हैं 10 साल
अगर आप बाद में, किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करते हैं तो 10 साल की अवधि में जो कमी है, उसे वहां पूरे भी कर सकते हैं। पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की अवधि, आपकी सभी नौकरियों की अवधि को जोड़कर मानी जाती है। जैसे कि एक कंपनी में आपने 6 साल नौकरी की है तो आगे किसी कंपनी में 4 साल या अधिक समय तक नौकरी करने पर आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल नौकरी की शर्त पूरी होते ही आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये थी पीएफ का पैसा मिलने में लगने वाले समय के बारे में जानकारी। ऐसे ही यूजफुल लेख आगे भी पढ़ने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर जरूर कनेक्ट कीजिए। नीचे आपको सोशल मीडिया के सभी लिंक मिल जाएंगे।