अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं तो आपका पीएफ भी कटता होगा। हर महीने आपकी सैलरी से 12% कटकर, आपके EPF अकाउंट में जमा हो जाता है। इतना ही पैसा (आपकी सैलरी के 12% के बराबर) आपकी कंपनी भी अपनी तरफ से आपके अकाउंट में जमा करती है। पूरी नौकरी के दौरान, जो भी पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है, वह रिटायरमेंट के बाद ब्याज सहित इकट्ठा वापस मिल जाता है। नौकरी के दौरान भी बीच में कोई विशेष जरूरत पड़ने पर, आप पीएफ का कुछ हिस्सा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं।
इस लेख में हम जानेंगे कि नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं? कौन-कौन सी शर्तें पूरी होनी जरूरी होती हैं।
When can I withdraw PF after leaving the job?
नौकरी छूटने पर 2 महीने बाद निकाल सकते हैं पूरा पीएफ
अगर रिटायरमेंट के पहले, कभी बीच में आपकी नौकरी छूट जाती है और आप 2 महीने तक बेरोजगार बने रहते हैं तो आप पूरा PF निकाल सकते हैं। इस्तीफा देने या नौकरी से निकाल देने, दोनों ही स्थितियों में यह सुविधा आपको मिल सकती है। यहां तक कि आपसे 2 महीने तक बेरोजगार रहने का कोई सबूत (proof) भी नहीं मांगा जाता। हालांकि, सरकार ने दो कारण ऐसे भी निर्धारित किए हैं, जिनमें इस्तीफा देने के तुरंत बाद भी आप पीएफ निकालने के हकदार हो जाते हैं—
- नौकरी छोड़कर स्थायी रूप से (permanently) विदेश जा रहे हैं या जाने वाले हैं
- महिला कर्मचारी की शादी हो जाने पर, शहर छोड़कर जाने की अनिवार्यता पर
इनमें से कोई एक कारण मौजूद होने पर EPF निकालने के लिए 2 महीने बेरोजगार रहने की अनिवार्यता लागू नहीं होती। बल्कि आपको तुरंत पूरा पैसा मिल सकता है।
रिटायरमेंट के बाद, कभी भी निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
रिटायरमेंट होने पर आपको, तुरंत या अपनी सुविधानुसार आगे कभी भी PF निकालने का अधिकार होता है। इसके लिए समय-सीमा संबंधी नियम इस प्रकार हैं-
- अगर आप पीएफ निकालने के लिए Online आवेदन करते हैं तो फिर आवेदन करने के 7 दिन के भीतर आपके पैसे मिल जाने चाहिए। हालांकि, इसके लिए आपका UAN नंबर एक्टिवेट होना चाहिए और आधार भी लिंक होना जरूरी है।
- अगर आपने किसी जरूरत के लिए Advance PF के लिए आवेदन किया है तो फिर कुछ मामलों में 3 दिन और कुछ मामलों में 7 दिन में पैसा मिल जाता है।
- अगर आप EPFO कार्यालय में जाकर (Offline) आवेदन करते हैं तो सामान्यत: दो हफ्ते में आपका पैसा आ जाना चाहिए।
किसी कारण से इसमें विलंब होता है तो भी सरकार ने पीएफ, पेंशन या इंश्योरेंस से जुड़े किसी भी क्लेम का निपटारा अधिकतम 20 दिन के भीतर करने का नियम बना दिया है। तब भी पैसा न मिले तो आप ईपीएफओ से ग्रीवांस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकतै हैं।
5 वर्ष नौकरी के बाद, जरूरी कामों के लिए एडवांस पीएफ
नौकरी के दौरान भी आप कुछ खास तरह की जरूरतों पर अपने EPF Account से पैसा निकाल सकते हैं—
शादी के लिए: 7 साल नौकरी पूरी होने पर
7 साल की नौकरी पूरी होने के बाद, आप अपनी, अपने पुत्र-पुत्री या भाई-बहन की शादी के लिए ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। आप कुल मिलाकर अपने अंशदान (Contribution) का 50 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकते हैं।
शिक्षा के लिए: 7 साल नौकरी पूरी होने पर
7 साल की नौकरी पूरी होने के बाद, अपनी या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ अकाउंट में अपने अंशदान का 50 प्रतिशत तक।
घर या प्लॉट के लिए: 5 साल की नौकरी पूरी होने के बाद
5 साल की नौकरी पूरी होने के बाद घर खरीदने, बनवाने, या मरम्मत के लिए या घर के लिए जमीन लेने के लिए आप अपने ईपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि, ईपीएफ की सीमा यहां अलग-अलग होती है—
- घर के लिए जमीन खरीदने हेतु अपने मासिक वेतन (wages+Dearness allowance) के 24 गुना तक
- घर खरीदने या बनवाने के लिए, अपने मासिक वेतन (wages+Dearness allowance) के 36 गुना तक
होम लोन चुकाने के लिए: 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद
10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद, आप अपना होमलोन चुकाने के लिए भी ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अपने ईपीएफ अकाउंट में कुल योगदान (कर्मचारी+नियोक्ता दोनों का अंशदान) का 90 प्रतिशत तक।
घर की मरम्मत या सुधार के लिए: 5 साल की नौकरी के बाद
यदि आप 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं तो अपने घर की मरम्मत या सुधार के लिए भी ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन, अपनी मासिक सैलरी के सिफ 12 गुना तक।
बीमारी, हादसे, या कंपनी बंद होने पर तुरंत निकाल सकते हैं पैसा
कुछ खास तरह की स्थितियों में एडवांस के लिए नौकरी की अवधि मायने नहीं रखती। जैसे कि, गंभीर बीमारी पर इलाज के लिए, काम के दौरान किसी हादसे में स्थायी रूप से विकलांग होने पर, कंपनी के बंद हो जाने पर। ऐसे मामलों में आप कभी भी पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।
कोरोना या घातक बीमारी होने पर उसी दिन मेडिकल एडवांस
कोरोना महामारी (Covid-19) या इस तरह की किसी अन्य गंभीर बीमारी की चपेट में आने पर, सरकार ने कर्मचारी या उसके घर वालों को तुरंत एक घंटे के भीतर या उसी दिन 1 लाख रुपए तक का मेडिकल इमरजेंसी एडवांस जारी करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। ऐसी बीमारी के कारण, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इस एडवांस के लिए आवेदन किया जा सता है।
यहां यह ध्यान रखें कि आप अधिकतम 1 लाख रुपए तक का एडवांस प्राप्त कर सकते हैं।, लेकिन, यह आपके पीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस के 75% या 3 महीने की बेसिक सेलरी+DA से अधिक नहीं होना चाहिए।
रिटायरमेंट के 2 साल पहले भी निकाल सकते हैं 90% PF
रिटायरमेंट के 2 साल पहले अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अपने खाते में जमा (ब्याज सहित) कुल पैसों का 90 प्रतिशत तक। इसके लिए किसी खास कारण की जरूरत नहीं होती।
पीएफ निकालने के लिए फॉर्म कौन सा भरना पड़ता है?
अलग-अलग स्थितियों में पीएफ निकालने के लिए, फॉर्म भी अलग-अलग होते हैं। आप चाहे ऑफलाइन आवेदन करें या ऑनलाइन, दोनों तरीकों में इनके विकल्प आपको मिलते हैं। जैसे कि-
- Form 19: रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पूरा पैसा (Final Settlement) निकालने के लिए Form 19 भरकर जमा करना पड़ता है।
- Form 31: एडवांस पीएफ या पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने के लिए फॉर्म 31 भरकर जमा करना पड़ता है।
- Form10C: पीएफ अकाउंट से जुड़े पेंशन अकाउंट का पैसा निकालने के लिए आपको Form10C भरकर जमा करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि 10 साल से कम नौकरी होने पर, आपको अपनी पेंशन निकालने (Pension Withdrawal Benefit) या अगली नौकरी में जुड़वाने (Pension Certificate) के विकल्प मिलते हैं।