जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी सामान्य कारोबारियों को रिटर्न फॉर्म GSTR-3B दाखिल करना अनिवार्य होता है। अगर आपने GSTR-3B दाखिल नहीं किया है तो इसके बाद वाले रिटर्न (जीएसटीआर-1 जीएसटीआर-9 वगैरह) को भी दाखिल नहीं कर सकते। इस लेख में हम जानेंगे कि जीएसटी का रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-3 बी क्या होता है? ऑनलाइन GSTR-3B कैसे भरें? What is GSTR-3b in Hindi? How to file GSTR-3B.
जीएसटीआर-3बी क्या है?
Form GSTR 3B दरअसल एक स्वघोषित रिटर्न (self-declaration return) के समान होता है। इसमें आपको अपने अनुमान से अपने कुल बिक्री (outward supply) और कुल खरीदारी (inward supply) का ब्योरा देना पड़ता है। साथ ही उस पर बन रहे tax का अनुमानित विवरण भी देना है। सौदों का अलग-अलग detail देने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही उनकी रसीद या बिल पेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप ही हिसाब लगाकर हर मद की टोटल रकम (total values) इसमें दिखानी होती है।
जीएसटीआर-3बी फॉर्म कैसे भरें?
जीएसटी पोर्टल की मदद से ऑनलाइन रिटर्न फार्म GSTR-3B भरने की प्रक्रिया इस प्रकार है-
स्टेप 1: वेब एड्रेस www.gst.gov.in पर जाइए। यहां आपको GST Portal का Home page मिलता है। पेज के सबसे उपर दाहिने कोने में Login का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करिए। यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने के बाद Login के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
स्टेप 2: लॉगइन होते ही आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें सबसे उपर की पट्टी में Services पर जाइए। यहां आपको Returns का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर आपको GSTR-3B का ऑप्शन मिलेगा।
GSTR-3B Form में उपर से नीचे तक कुल 6 टेबल मिलती हैं, जिन्हें सेक्शन 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4, 3.5, 3.6 नाम दिया गया है। हर एक में आपको अपने business से संबंधित मांगी गई सूचनाएं भरनी हैं।
स्टेप 3: Section 3.1 में आपको महीने भर में हुई अपनी कुल बिक्री (outward supplies) पर एकत्र किया गया टैक्स (GST) और रिवर्स चार्ज के वाली कुल खरीदारी (inward supplies) पर बन रहे कुल टैक्स (GST) का ब्योरा भरना है।
स्टेप 4: Section 3.2 में आपने उस महीने के दौरान जो अंतरराज्यीय (Inter-State )गैर रजिस्टर्ड लोगों को, composition dealer को या GST Unique Identification Number (UIN) वाले लोगों को माल या सेवाएं बेची हैं, उनका ब्योरा देना है।
स्टेप 5: Section 4 में आपको जो वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के बदले जो Tax चुकाया है उसको वापस पाने के लिए Input Tax Credit (ITC) के क्लेम का ब्योरा देते हैं। इसी सेक्शन में गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं या सेवाओं पर reversible ITC की भी जानकारी देनी होती है। दोनों मदों को Adjust करके जो eligible ITC निकलता है, उसका उल्लेख यहां करते हैं।
स्टेप 6: Section 5 में आपको ऐसी खरीदारियों (inward supplies) का ब्योरा देना है, जिनमें पूरी तरह से टैक्स छूट है। यानी कि जिन पर सरकार ने 0 प्रतिशत GST Rate तय किया है। इसमें Inter State Supply और Intra State Supply का विवरण अलग-अलग कॉलम में देना है। कंपोजिशन स्कीम वाले डीलरोें से हुए सौदोें का ब्योरा भी इसी में शामिल होगा।
स्टेप 7: सेक्शन 5.1 में आपको पिछले किसी Tax payment में हुई देरी पर जमा होने वाले ब्याज या Late Fee का ब्योरा देना है।
स्टेप 8: सेक्शन 6.1 में आपने उस महीने के लिए जो टैक्स (Integrated GST, Cetral GST, State GST) या Cess के रूप में जो भुगतान कर चुके हैं, उनका Detail भरना है।
स्टेप 9: सेक्शन 6.2 में आपको ऐेसे Tax payment का ब्योरा देना है जो TDS या TCS के रूप मेें जमा हुआ हो।
जीएसटीआर-3बी फॉर्म किसे भरना अनिवार्य है?
अगर आप आपने GST में सामान्य कारोबारी के रूप में अपना Registration करवा रखा है तो Form GSTR-3B भरना अनिवार्य है। आपने अपने कारोबार के संबंध में जितने GSTIN ले रखे हैं, सबका अलग-अलग GSTR 3B जमा करना जरूरी है। जिस महीने में, कोई कारोबार नहीं भी हुआ हो तो registered कारोबारियों को Nil GSTR-3B भरना होगा।
फॉर्म जीएसटीआर-3 बी किसे नहीं भरना है?
- Composition taxpayers: आपने GST की कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो GSTR-3B नहीं भरना पड़ेगा।
- Input Service Distributors : अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (IST) हैं तो GSTR-3B नहीं भरना पड़ता।
- Non-resident taxable person: आप किसी अन्य देश के नागरिक हैं तो भी GSTR-3B नहीं भरना होता।
रिटर्न भरते समय इन बातों का रखें ध्यान
सभी Input Tax Credits जो आपने प्राप्त कर ली हैं (availed) या प्रयोग कर ली हैं (used), उनका ब्यौरा आपके ITC ledger में दर्ज हो जाएगा। जो भी Input Tax Credits आप किसी महीने में उपयोग नहीं कर पाते हैं, उनका हिसाब आपके खाते में पड़ा रहता है। आगे कभी भी किसी महीने में आप उनके लिए Claim कर सकते हैं।
Form भरते वक्त थोड़ी-थोड़ी देर में इसे save जरूर करते चलें। इसके लिए नीचे बने SAVE GSTR-3B पर क्लिक करना होगा। ताकि किसी कारण से कंप्यूटर बंद होने पर या नेटवर्क Disturb होने की स्थिति में आपको Details दोबारा न भरने पड़ें।
Form GSTR-3B को Submit करने से पहले एक बार फिर से चेक कर लें कि आपने सभी Details ठीक से भरे हैं। एक बार फार्म Submit होने के बाद उसमें कोई बदलाव करना संभव नहीं होगा।
आप इंटरनेट बैंकिंग (NEFT/RTGS) के माध्यम से जो टैक्स जमा करेंगे वह दो-तीन दिन बाद आपके cash ledger में दिखने लगता है। जब तक यह cash ledger में नहीं दिखता आप रिटर्न यानी Form GSTR-3B नहीं जमा कर सकते। इसलिए बेहतर होगा कि अंतिम दिन या अंतिम समय का इंतजार न करें। Computer, इंटरनेट या GST portal के सर्वर में कोई समस्या होने पर यह लेट की Category में आ जाएगा और आपको पेनाल्टी लग जाएगी।
रिटर्न जीएसटीआर 3 B भरने की अंतिम तिथि
जीएसटीआर 3B भरने की लास्ट डेट इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जीएसटी की QRMP स्कीम ले रखी है कि नहीं। 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी में, QRMP स्कीम लेने की छूट होती है। QRMP स्कीम का मतलब होता है Quarterly Return Filing and Monthly Payment of Taxes। यानी कि इस स्कीम को अपनाने वालों को टैक्स का भुगतान हर महीने करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न दाखिल हर तिमाही (Quarterly) पर करना होगा। QRMP स्कीम लेने वालों के लिए रिटर्न GSTR 3B की अंतिम तिथि जीएसटी की QRMP स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने वाले कारोबारियों को हर तिमाही के बाद, अगले महीने की 22 या 24 तारीख तक रिटर्न GSTR 3B भरकर जमा करना पड़ता है। इनमें से कौन सी अंतिम तारीख, आप पर लागू होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके राज्य को किस ग्रुप में रखा गया है-
- 22 तारीख तक उन कारोबारियों को रिटर्न GSTR 3B दाखिल करना पड़ता है, जोकि Group A कैटेगरी के राज्यों के होते हैं। Group A कैटेगरी में रखे गए राज्यों के नाम हैं-छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप
- 24 तारीख तक रिटर्न उन कारोबारियों को रिटर्न GSTR 3B दाखिल करना पड़ता है, जोकि Group B कैटेगरी के राज्यों के होते हैं। Group B कैटेगरी में रखे गए राज्यों के नाम हैं-हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली
QRMP स्कीम न लेने वालों के लिए रिटर्न GSTR 3B की अंतिम तिथि
सामान्य जीएसटी कारोबारी, जिन्होंने QRMP स्कीम नहीं ले रखी है, उन्हें हर महीने की 22 तारीख तक, अपने पिछले महीने के कारोबार का रिटर्न GSTR 3B भरकर जमा कर देना चाहिए।