अगर आप 5 साल नौकरी पूरी होने से पहले PF निकालते हैं और वह रकम 50 हजार रुपए से ज्यादा है तो उस पर 10% TDS कट जाता है। लेकिन, अगर आप फॉर्म 15 G भी जमा कर देते हैं तो फिर आपका TDS नहीं कटता। फॉर्म 15 G को ही हिंदी में प्रपत्र 15 जी कहते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि फॉर्म 15 G या प्रपत्र 15 जी क्या होता है? इसके बाद जानेंगे कि PF के लिए प्रपत्र 15 जी कैसे भरे।
फॉर्म 15 G क्या होता है? Form 15 G जमा करने से TDS नहीं कटता। इस फॉर्म को आप तब जमा कर सकते हैं, जबकि आपको मिलने वाली रकम को मिलाकर भी आपकी साल भर की कुल आमदनी टैक्स चुकाने लायक नहीं बनती हो। 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को फॉर्म 15 G भरकर जमा करना पड़ता है, जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फॉर्म 15 H भरकर जमा करना पड़ता है। दोनों ही फॉर्म टीडीएस कटौती रोकने के लिए जमा करने पड़ते हैं।
पीएफ के लिए प्रपत्र 15 जी कैसे भरें?
अगर आप पीएफ के लिए ऑनलाइन Apply कर रहे हैं तो फॉर्म 15 G को भी ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म को पहले UAN पोर्टल से डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसके बाद उसे भरकर रख लेना चाहिए। भरे हुए फॉर्म को स्कैन करके PDF के रूप में कंप्यूटर या मोबाइल पर save कर लीजिए। इसके बाद पीएफ निकालते समय फॉर्म 15 G जमा करने या अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है—
step-1
- अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर UAN Portal खोलिए। इसका लिंक है— https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- होमपेज पर दाहिनी तरफ UAN MEMBER e-SEWA का लॉगिन बॉक्स दिखता है। यूजरनेम (UAN). और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लीजिए।
Step-2
- ऊपर की टैब में ONLINE SERVICES पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉपडाउन लिस्ट खुल जाएगी। उसमें से पहले नंबर पर मौजूद Claim (Form 31, 19, 10C) पर क्लिक करिए।
Step-3
अगला जो पेज खुलता है, उसमें आपके पर्सनल डिटेल्स (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर वगैरह) और KYC डिटेल्स (आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह) दिखते हैं।
जहां पर BANK ACCOUNT No. लिखा है, उसके सामने बैंक अकाउंट के अंतिम चार अंक नहीं होते, जिन्हें आपको भरना है। इसके बाद, verifyके बटन पर क्लिक करना है। यह वही बैंक अकाउंट नंबर है, जो कि आपके EPF account से लिंक है।
जैसे ही आप Verify के बटन पर क्लिक करते हीं आपके सामने एक चेतावनी पत्र WARNING(s) खुलता है जिसमें आपको यह प्रमाणित करने को कहा जाता है कि—
- मैने आपने पीएफ क्लेम फॉर्म में दिख रहे Bank Account details को चेक कर लिया है। मुझे इस बात की जानकारी है कि इसी बैंक अकाउंट में अपने EPF की रकम जमा होगी।
- मेरे UAN से जुडे सभी PF Accounts से संबंधित क्लेम के लिए आवश्यक योग्यता (eligibility) की मुझे जानकारी है। EPFO को, निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार व मेरी सर्विस के हिसाब से पीएफ claim निपटारे का अधिकार होगा। इनके अनुसार क्लेम को स्वीकृत (accept) करने या रिजेक्ट करने का अधिकार होगा।
अगर इन शर्तों से सहमत हैं तो नीचे बने Yes के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
अकाउंट वैरिफाई होने के बाद फॉर्म में नीचे proceed for online claim का बटन दिखने लगता है। इस पर क्लिक कर दें
Step 4
अगले पेज पर आपको नीचे पीएफ संबंधी क्लेम का प्रकार (type) चुनना होता है। यहां तीन विकल्प होते हैं
- Only PF Withdrawal (form 19) : पीएफ निकालने के लिए
- Only Pension Withdrawal (form 10 C) : सिर्फ पेशन निकालने के लिए
- PF Advance (Form-31) : पीएफ एडवांस निकालने के लिए
- आपको इसमें Only PF Withdrawal (form 19) का विकल्प सेलेक्ट करना है।
जैसे ही आप यह विकल्प सेलेक्ट करते हैं, इसके नीचे स्क्रीन पर कुछ नए विकल्प खुल जाते हैं।
Step 5
पहला ही विकल्प Upload Form-15G का होता है। इसके ठीक सामने choose file का बटन है। इस पर क्लिक करके आप पहले से भरे हुए Form 15 जी की पीडीएफ कॉपी अपलोड कर सकते हैं।
ध्यान रखें: PDF file का साइज 1MB से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना अपलोड नहीं हो पाएगी। फॉर्म 15 में क्या-क्या भरा जाता है, यह जानने के लिए हम नीचे इसकी पीडीएफ कॉपी का स्क्रीन शॉट भी दे रहे हैं।
Note: एक बात फिर से बता दें कि अगर आप 5 साल नौकरी कर चुके हैं और लगातार 5 साल आपका PF जमा होता रहा है तो फिर न तो आपका TDS कटेगा और न ही आपको Form 15 G जमा करने की जरूरत है। इस स्थिति में आप ये स्टेप छोडकर आगे भी बढ़ सकते हैं।
—:फॉर्म 15 जी की सैंपल कॉपी नीचे देखें:—
Step 6
- फॉर्म 15 जी अपलोड करने के बाद नीचे आपको अगले कॉलम में employee address (अपना पता, पिनकोड वगैरह) डालना है।
- फिर नीचे अपने बैंक अकाउंट के चेक या पासबुक की Scan copy अपलोड करनी होती है। चेक या पासबुक की फोटो, सिर्फ JPG या JPEG file में होनी चाहिए।
- Note: चेक या पासबुक की Scan copy कम से कम 100 KB और ज्यादा से ज्यादा 500 KB तक होनी चाहिए। उसमें दर्ज नाम, Bank Account number, IFSC कोड वगैरह स्पष्ट (clear) नजर आने चाहिए। वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
घोषणा | declaration
नीचे आपको एक छोटे से घोषणापत्र (declaration) के पहले बने छोटे से बॉक्स पर टिक करना है। ऐसा करके आपको अपने Aadhaar संबंधी डाटा इस्तेमाल करने के लिए सहमति देनी है। और UAN, Bank Account नंबर, IFSC कोड, Aadhaar number, PAN नंबर वगैरह के सही होने की घोषणा करनी है।
OTP validation
फिर सबसे नीचे बने Get Aadhaar OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP नंबर आएगा। उस नंबर को OTP बॉक्स में भरकर अपने Apply को Validate करना है। इस तरह आपकी पीएफ निकालने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।