भारत में बिजनेस पर लगने वाले सभी करों (Taxes) को हटाकर उनकी जगह पर GST लागू कर दिया गया है। जनरल नॉलेज के प्रश्नों में अक्सर जीएसटी के बारे में पूछा जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? इसके बाद GST से जुड़े कुुछ अन्य उपयोगी तथ्य भी साझा करेंगे।
भारत में जीएसटी कब लागू हुआ?
भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लांच किया। संसद के सेंट्रल हाल में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में इसे देश के सभी राज्यों में एक साथ लागू कर दिया गया।
लांच होने के पहले सरकार ने इस विधेयक को 29 मार्च 2017 को लोकसभा में पारित कराया था और उसके एक हफ्ते बाद, 06 अप्रैल 2017 को राज्यसभा मेंं पास कराया गया। आखिरकार, 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में, एक साथ GST अधिनियम (एक्ट) लागू हो गया।
इसी के साथ, वस्तुओं (Goods) और सेवाओं (Services) के उत्पादन और व्यापार पर लगने वाले सभी दूसरे टैक्स खत्म हो गए। उनकी जगह पर सिर्फ एक टैक्स बचा GST यानी कि Goods and Services Tax.
GST में मिलाए गए पुराने केंद्रीय टैक्सों के नाम
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty) |
सर्विस टैक्स (Service Tax) |
सेस और सरचार्ज (Cess and surcharges) |
मेडिकल और टॉयलट निर्माण पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Duties of Excise on medical and Toilet preparations) |
विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Additional Duties of Excise on Goods of special importance |
सूती वस्त्र व संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Additional Duties of Excise on Textiles and textile products) |
कस्टम ड्यूटी (Duties of Customs (CVD) |
विशेष कस्टम डयूटी (Special Additional Duty of Customs-SAD) |
GST में मिलाए गए पुराने राज्यीय/प्रादेशिक टैक्सों के नाम
राज्यों के वैट टैक्स (State VAT) |
केंद्रीय बिक्री कर (Central Sales tax) |
क्रय कर (Purchase Tax) |
विलासिता कर (Luxury Tax) |
प्रवेश कर (Entry Tax) सभी प्रकार के |
मनोरंजन कर (Entertainment Tax) जो स्थानीय निकायों के टैक्स के अलावा लगते थे |
विज्ञापन कर (Taxes on advertisements) |
लॉटरी, सट्टा और जुआं पर टैक्स (Taxes on lotteries, betting and gambling) |
राज्यों के उपकर और अधिभार (State cess and surcharges) |