भारत में सामान्य राज्यों के कारोबारियों को 40 लाख या इससे अधिक का टर्नओवर होने पर GST में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से ही आप, अपनी बिक्रियों पर GST वसूल पाते हैं। जीएसटी का टैक्स चुकाने और रिटर्न दाखिल करने के लिए भी जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है। इस लेख में हम जानेंगे कि GST में रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे ले सकते हैं? How to get GST registration number online.
जीएसटी नंबर कैसे प्राप्त करें? रजिस्ट्रेशन का तरीका
अपने कम्प्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर निम्नलिखित स्टेप्स अपनाकर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं—
- जीएसटी की वेबसाइट पर जाइए। इसका लिंक है—https://www.gst.gov.in/
- होमपेज पर सबसे ऊपर Service टैब पर क्लिक करेंगे तो Registraion का ऑप्शन मिलेगा। यहां आपको New Registration पर क्लिक करना है।
- होमपेज पर थोड़ा नीचे जाने पर, Taxpayers (Normal/TDS/TCS) लिखा मिलता है, इसके ठीक नीचे Register Now के लिंक पर क्लिक करिए।
- आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भर दीजिए। दरअसल, यह जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन प्रक्रिया का Part A होता है। इसको भरने के बाद ही Part B खुलता है।
- Part A में, आपको निम्नलिखित जानकारियां भरनी पड़ती हैं —
- I am a: टैक्सपेयर की कैटेगरी। सामान्य कारोबारी को Taxpayer सेलेक्ट करना है।
- State/UT: राज्य या केंद्र शासित राज्य का नाम, जहां आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए
- District: जिले का नाम, जहां आपका कारोबार स्थित है
- Legal Name of the Business: कारोबार का नाम (जैसा कि PAN कार्ड में दर्ज है) अगर आपके बिजनेस का कोई लीगल नाम नहीं है तो, व्यक्ति के रूप में अपना नाम डाल सकते हैं।
- Permanent Account Number (PAN): उस बिजनेस को जो पैन नंबर आवंटित किया गया है। व्यक्ति के रूप में अपना पैन नंबर डाल सकते हैं।
- Email Address: ईमेल आईडी, जिस पर जीएसटी पोर्टल की तरफ से OTP नंबर भेजा जाएगा
- Mobile Number: मोबाइल नंबर, इस पर भी जीएसटी पोर्टल की ओर से अलग OTP नंबर भेजा जाएगा
- Proceed: ये सारी जानकारियां भरने के बाद सबसे नीचे मौजूद Proceed के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- जीएसटी नेटवर्क की तरफ से आपके Mobile Number पर और email ID पर अलग अलग OTP नंबर भेजे जाते हैं। उन्हें निर्धारित जगहों पर डाल दीजिए और Proceed पर क्लिक कर दीजिए। (नीचे स्क्रीनशॉट में देखें—
- कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा, जिसमें लिखा होगा—You have successfully submitted Part A of the registration process. Your Temporary Reference Number (TRN) is ************TRN.
- इसका मतलब है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का Part A सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपका टंपरेरी रिफरेंस नंबर (TRN) यह है- ************TRN इस TRN नंबर का इस्तेमाल करके, आप रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन का Part B भर सकते हैं। 15 दिन के अंदर, Part B भर देना अनिवार्य है। ये फॉर्म सिर्फ अगले 15 दिन तक जीएसटी सिस्टम पर सेव रहता है। उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाता है।
- पार्ट बी को अभी भरना है तो स्क्रीन पर दिख रहे मैसेज के नीचे मौजूद Proceed के बटन पर क्लिक कर दीजिए। Part B को बाद में कभी भरना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया, हम इसी लेख में आगे चलकर बताएंगे।
Part B
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, आनलाइन फॉर्म का पार्ट बी भरने के लिए आपको सबसे पहले New Registration Temporary Reference Number (TRN) के पहले बने गोले पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने टीआरएन नंबर और कैप्चा कोड भरने के लिए खाली बॉक्स दिखेंगे। इन्हें भरकर नीचे मौजूद Proceed के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक छह अंकों का OTP नंबर आएगा। इसे निर्धारित बॉक्स में डालने के बाद नीचे मौजूद Proceed के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
आपके सामने स्क्रीन पर My Save Application का फॉर्मेट खुलेगा। अगर फॉर्म खुला हुआ नहीं दिख रहा है तो दाहिने कोने में मौजूद Action के नीचे बने पेन जैसी आकृति पर क्लिक कर दीजिए। आपका पहले से भरा और सेव किया गया आवेदन फॉर्म दिखने लगेगा।
पार्ट बी में आपको कुल 10 sections या tabs मिलते हैं। इनकी लिस्ट हम यहां दे रहे हैं। इनमें क्या भरा जाना है, यह जानकारी इसी लेख में आगे जाने पर दे रहे हैं।
- Business Details
- Promoter / Partners
- Authorized Signatory
- Authorized Representative
- Principal Place of Business
- Additional Places of Business
- Goods and Services
- State Specific Information
- Aadhaar Authentication
- Verification
किस सेक्शन के तहत आपको क्या जानकारी भरनी है, आइए जानते हैं—
Section 1: Business Details
इस सेक्शन में निम्नलिखित जानकारियां भरी जाएंगी—
- Legal Name of the Business: पार्ट ए भरा होने के कारण, पहले से दर्ज मिलता है।
- Permanent Account Number (PAN): पार्ट ए भरा होने के कारण, यह भी पहले से दर्ज मिलता है।
- Trade Name: आपका बिजनेस या दुकान जिस नाम से संचालित है, उसे डालना है, जैसे कि श्रीराम सेल प्वाइंट
- Name of the State: जिस राज्य में बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उस राज्य का नाम डालें
- Constitution of Business (Select Appropriate): आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसे डालना है। यहां आपके सामने निम्नलिखित आप्शन होते हैं।
- Foreign Company
- Foreign limited liability Partnership
- Government Department
- Hindu undivided family (HUF)
- limited liability Partnership
- Local Authority
- Others
- Partnership
- Private limited Company
- Proprietorship
- Public limited Company
- Public Sector Undertaking
- Society/Club/Trust/AOP
- Statutory Body
- Unlimited Company
- Name of the State: यह भी पहले से दर्ज मिलेगा
- District: यह भी पहले से दर्ज मिलेगा
Are you applying for registration as a casual taxable person?
अगर आप अस्थायी या सीजनल कारोबारी के रूप में, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके नीचे बने बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही यह हरे रंग का हो जाएगा।
Option For Composition
अगर, आप कंपोजिशन कारोबारी के रूप में, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो नीचे बटन पर क्लिक कर दें। बटन दबते ही यह हरे रंग का हो जाएगा।
Reason to obtain registration
रजिस्ट्रेशन किस कारण से करवा रहे हैं, यहां डालना होगा। कारणों की लिस्ट नीचे मौजूद खाली बॉक्स पर क्लिक करते ही दिखती है, उसमें से, अपना कारण सेलेक्ट करना होता है। अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो Voluntary basis सेलेक्ट कर सकते हैं।
Indicate Existing Registrations
अगर आपका कारोबार, पहले से जारी किसी टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड है तो उसके डिटेल यहां भरने हैं। जैसे कि
- Type of Registration: रजिस्ट्रेशन का प्रकार सेलेक्ट करें
- Registration Number: उस टैक्स सिस्टम में, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर
- Date of Registration: रजिस्ट्रेशन की तारीख
Proof of Constitution of Business
इसके नीचे आपको अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज की फोटो अपलोड करनी है। नीचे बने Choose File के बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।
इसके बाद सबसे नीचे मौजूद Save and Continue के बटन पर क्लिक कर देना है।
Section 2: Promoter/Partners
इसमें आपको अपने बिजनेस से जुडे प्रमोटर्स या पार्टनर्स के संबंध में मांगे गए डिटेल की जानकारी देनी है। कंपनी या बिजनेस में, उनके अधिकार के संबंध में प्रामाणिक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। इसमें आप अपने बिजनेस में हिस्सा रखने वाले 10 लोगों के नाम डाल सकते हैं।
उन व्यक्तियों के नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, PAN, AAdhaar वगैरह डालने हैं। बिजनेस के संबंध में उनकी भूमिका, डेजिनेशन या स्टेटस वगैरह की भी जानकारी देनी होती है। कोई कंपनी होने पर, सभी प्रमोटर्स या पार्टनर्स के DIN नंबर (Director Identification number) भी डालना जरूरी होता है। प्रोप्राइटरशिप होने पर डिन नंबर डालना अनिवार्य नहीं होता।
बाद में कभी नया प्रमोटर या पार्टनर बनने पर आप ‘Add New’ पर क्लिक करके उसका नाम भी जोड़ सकते हैं।
Section 3: Authorized Signatory
इस सेक्शन में आपको उस व्यक्ति के डिटेल देने होते हैं, जिसे GST की वेबसाइट पर, आपके GST Account को संचालित करने का अधिकार होगा। अगर बिजनेस partnership firm के रूप में है तो उसके लिए 10 की संख्या तक Authorised Signatories बनाए जा सकते हैं।
सामान्यत: प्रमोटर्स या पार्टनर्स का नाम, Primary Authorised Signatory के रूप में, डाला जाता है। जीएसटी से संबंधित, सभी सूचनाएं और नोटिफिकेशन, इन्हीं रजिस्टर्ड Authorised Signatory के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएंगी।
अगर आप स्वयं Primary Authorised Signatory हैं तो शुरुआत में जहां लिखा है-Primary Authorised Signatory, उसके पहले मौजूद चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद डिटेल दर्ज करें।
Section 4: Authorized Representative
यहां पर उस व्यक्ति के डिटेल देने होते हैं, जिसे, जरूरत पडने पर, जीएसटी अधिकारी या ट्रिब्यूनल के सामने आपका पक्ष रखने का अधिकार होगा। सिर्फ उन मामलों को छोडकर जबकि बिजनेस मालिक या साझीदार को खुद उपस्थित होना जरूरी हो। उसे आपकी तरफ से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का भी अधिकार होगा।
इसमें आपका कोई रिश्तेदार, जीएसटी प्रैक्टिशनर, कंपनी का कोई कर्मचारी, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या अन्य कोई भी आवश्यक योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो सकता है।
Section 5: Principal Place of Business
यहां पर उस स्थान या कार्यालय के बारे में डिटेल देने होते हैं, जहां से आपके कारोबार का मुख्य रूप से संचालन होता है। कंपनी कंपनी का मालिक या शीर्ष स्तर के अधिकारी जहां बैठते हों और अकाउंट बुक व रिकॉर्डस वगैरह रखे जाते हों। इसमें बिजनेस या कार्यालय का नाम, पता, पिनकोड नंबर, मोबाइल. फोन नंबर, ईमेल आईडी, मालिकाना हक का प्रकार वगैरह भरने होते हैं। अपने बिजनेस एड्रेस के संबंध में प्रामाणिक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा।
Section 6: Additional Places of Business
उसी राज्य के अंदर, कारोबार की मुख्य जगह के अलावा, जिन स्थानों पर आपके बिजनेस का संचालन होता है, उनके नाम Additional Place of business के रूप में डाले जाते हैं। Principal Place वाले सेक्शन की तरह ही, इसमें भी बिजनेस या कार्यालय का नाम, पता, पिनकोड नंबर, मोबाइल. फोन नंबर, ईमेल आईडी, मालिकाना हक का प्रकार वगैरह भरने होते हैं।
Section 7: Goods and Services
इस सेक्शन में आपको उन सामान और सेवाओं के डिटेल दर्ज करने होते हैं, जिनका कारोबार आप अपने बिजनेस स्थल से कर रहे हैं।
अगर आप वस्तुओं (Goods /Commodities) का कारोबार करते हैं, तो Goods Tab के तहत, उनके HSN Code डालने होंगे। अगर आप सेवाओं (Services) का कारोबार करते हैं, तो Service Tab के तहत, उनके SAC Code डालने होंगे।
ज्यादा से ज्यादा 5 वस्तुओं या सेवाओं के कोड डाल सकते हैं। अगर आप 5 से अधिक वस्तुओं या सेवाओं का कारोबार करते हैं, तो उनमें से 5 प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं के कोड डाल सकते हैं।
यहां आपको किसी Goods का HSN Code और किसी Service का SAC Code सर्च करने की सुविधा भी मिलती है।
Section 8: State Specific Information
इस सेक्शन के तहत आपको अपने बिजनेस के संबंध में, निम्नलिखित डिटेल दर्ज करने होते हैं—
- प्रोफेशनल टैक्स इंप्लाई कोड (EC)
- प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर (RC)
- स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर
- जिसके नाम एक्साइज लाइसेंस जारी हुआ है, उस व्यक्ति का नाम
Section 9: Aadhaar Authentication
इस सेक्शन में, कारोबारी को अपना आधार नंबर सत्यापित कराना होता है। आपके Aadhaar से लिंक मोबाइल नंबर और email ID पर OTP भेजकर यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। सही OTP डालने पर ही आपका रजिस्ट्रेशन सत्यापित (e-validated) होता है। बाद में भी, जब जीएसटी से संबंधित रिटर्न दाखिल किए जाएंगे तो इन्हीं फोन नंबर और ईमेल आईडी पर OTP भेजा जाएगा।
अगर, किसी कारण से Aadhaar authentication पूरा नहीं हो पाता है तो फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपके मुख्यालय (principal place of business) का भौतिक सत्यापन करके पूरी की जाएगी। यह सत्यापन, टैक्स विभाग का अधिकारी स्वयं बिजनेस स्थल पर जाकर करेगा।
Section 10: Verification
इस सेक्शन में आपको इस बात की घोषणा करनी होती है कि आपकी ओर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी गई सभी सूचनाएं सही हैं। अपनी जानकारी में कोई भी मांगी गई सूचना छिपाई या असत्य नहीं दर्शायी गई है।
घोषणा करने वाले (Authorized signatory) का नाम, उसका पद या हैसियत (Desination/Status) का उल्लेख करना होगा। वह नाम आप ड्राप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करना होगा, जोकि आपकी ओर से पहले दर्ज कराए गए Authorized Signatories में से किसी का हो सकता है।
फिर स्थान (Place) और तारीख (Date) का उल्लेख करते हुए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) या ई- सिग्नेचर (EVC) की मदद से सत्यापित करना होगा। LLP या कंपनी होने की स्थिति में,डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से सत्यापन आवश्यक होता है। DSC नहीं है तो पहले उसे बनवाना होगा।
अगर आप Submit with EVC option चुनते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP (One Time Password) भेजा जाएगा। निर्धारित जगह पर OTP डालकर, आप अपना आवेदन सबमिट कर देंगे।
Succeed
DSC या EVC से सत्यापन करने के बाद, अंत में Succeed के बटन पर क्लिक कर देना है। इसी के साथ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाता है। कम्प्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर उसका मैसेज दिख जाएगा। थोडी देर में आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी इसकी सूचना आ जाएगी।
एक Application Reference Number नंबर भी आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। बाद में किसी तरह की समस्या आने पर या पूछताछ के लिए आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैंं।
रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं?
जीएसटी पोर्टल पर Service टैब के तहत Registration के आप्शन पर जाएंगे तो वहां New Registration के साथ साथ Track Application Status का भी आप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करें और फिर ARN नंबर (Application Reference Number) डालकर अपने अप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक Documents
जीएसटी में, रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इन्हें अपने पास रखना ठीक रहेगा।
- PAN नंबर Aadhaar नंबर बिजनेस के रजिस्ट्रेशन या गठन का सर्टिफिकेट
- प्रमोटर्स /डायरेक्टर्स के फोटो सहित पहचान प्रमाण व पता प्रमाण
- बिजनेस स्थल का एड्रेस प्रूफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या कैंसल चेक
- डिजिटल सिग्नेचर (अगर कंपनी है तो अनिवार्य) अथॉराइज्ड सिग्नेचरी के रूप में कार्य करने का अधिकार पत्र
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी लगती है?
वास्तव में सरकार ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी तरह का शुल्क निर्धारित नहीं किया है। यह एकदम निशुल्क (Free) है। आप जीएसटी पोर्टल (https://www.gst.gov.in) पर जाकर खुद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और इसके लिए कहीं भी कोई भुगतान नहीं करना पडेगा। लेकिन, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए किसी प्रोफेशनल व्यक्ति या संस्था की मदद लेते हैं, तो वे अपनी सेवाओं के लिए आपसे कुछ शुल्क ले सकते हैं। ये 2000-3000 से 5000 रुपए तक हो सकती है।
जीएसटी नंबर किस प्रकार का होता है?
- जीएसटी नंबर के 15 अंकों में, पहले दो अंक आपके राज्य (State) का कोड होते हैं,
- उसके बाद के 10 अंक (तीसरे से बारहवें अंक तक) आपके PAN नंबर के होते हैं।
- 13 वां अंक, आपके PAN के साथ दर्ज बिजनेस की यूनिट का नंबर होता है।
- 14 वां अंक हमेशा Z होता है और 15 वां अंक जीएसटी नेटवर्क का सिस्टम खुद जनरेट करता है।
उदाहरण के लिए, उज्जीवन स्माल बैंक का दिल्ली में जीएसटी नंबर दिल्ली में, 07AABCU9603R1ZP है, जबकि उत्तर प्रदेश में 09AABCU9603R1ZL है।