GST में कारोबार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने या हर तिमाही पर रिटर्न फॉर्म GSTR-3B भरना पड़ता है। सरकार ने इसे आसान रिटर्न फॉर्म के रूप में जारी किया है। इसमें आपको अपनी बिक्रियों (Sales) और खरीदारियों (Purchases) का मोटा-मोटा हिसाब देना पड़ता है और अपनी टैक्स देनदारियों (GST liabilities) का भुगतान भी करना पड़ता है। हमारे कई पाठकों ने पूछा था कि GSTR-3B भरने की अंतिम तिथि क्या होती है और देरी से GSTR-3B भरने पर पेनाल्टी कितनी लगती है? What are the last dates to file GSTR-3B?
जीएसटीआर 3 बी भरने की अंतिम तिथि क्या है?
5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों के लिए और बगैर QRMP स्कीम वालों के लिए | अगले महीने की 20 तारीख तक (सभी राज्यों के लिए) |
X कैटेगरी के राज्यों में QRMP स्कीम लेने वालों को | हर तिमाही के बाद 22 तारीख तक |
Y कैटेगरी के राज्यों में QRMP स्कीम लेने वालों को | हर तिमाही के बाद 24 तारीख तक |
ध्यान दें: जीएसटी में 5 करोड़ रुपए सालाना से कम टर्नओवर रखने वाले कारोबारियों को QRMP स्कीम लेने की छूट होती है। इसमें आपको टैक्स तो हर महीने जमा करना पड़ता है, लेकिन रिटर्न हर तिमाही (Quarter) के बाद भरना पड़ता है। इस खासियत के कारण ही इसे Quarterly Return and Monthly Payment (QRMP) स्कीम कहा जाता है।
X कैटेगरी के राज्यों के नाम: महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, दमन दियू, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह।
Y कैटेगरी के राज्यों के नाम: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडीशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख
ध्यान दें: जीएसटी रिटर्न भरने के पहले अपनी सारी टैक्स देनदारी (Tax liabilities) चुकता करना अनिवार्य है।
QRMP स्कीम लेने वालों को तिमाही रिटर्न भरने की छूट
सरकार ने 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर महीने रिटर्न भरने से छूट देने के लिए QRMP scheme लागू की है। जनवरी 2021 से यह स्कीम लागू हो चुकी है। इसको अपनाने पर आपको टैक्स तो हर महीने भरना होगा, लेकिन उसके लिए रिटर्न (GSTR 3B और GSTR 1) आप हर तिमाही के बाद भर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम Quarterly Return Filing and Monthly Payment of Taxes- QRMP scheme रखा गया है। इन लोगों को अपने टैक्स का भुगतान अगले महीने की 25 तारीख तक करना होता है। लेकिन रिटर्न हर तिमाही के बाद करना पड़ता है। हर तिमाही के ठीक बाद वाले महीने की 22 या 24 तारीख तक (ऊपर दी गई तालिका में राज्य के अनुसार)
GSTR-3B में नहीं देने पड़ते invoice details
GSTR-3B दरअसल, एक घोषणापत्र (self-declaration form) की तरह होता है, जिसमें आपको अपनी खरीद-बिक्री (Purchases and sales) के बारे में मोटी-मोटी जानकारी देनी होती है। GST के अन्य रिटर्न फॉर्म की तरह, इस फॉर्म को भरते वक्त, रसीदों के विवरण (invoice details) नहीं देने पड़ते।
Taxpayers को इसे पूरा का पूरा, manually भरना भी नहीं पड़ता। सिर्फ बिक्री (sales) और खरीद (purchases) भरनी होती हैं और पूरा फॉर्म अपने आप भर जाता है। यह सभी taxpayers को भरना जरूरी है, यहां तक कि, Nil returns वालों के लिए भी अनिवार्य है।
बाद में नियमित फॉर्मों में देना पड़ता है डिटेल
शुरुआत में जीएसटी के मासिक रिटर्न फॉर्मों (GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3) भरने में, जटिलताओं और लोगों की परेशानियों को देखते हुए, सरकार ने एक सरल विकल्प के रूप में इस फॉर्म को जारी किया था। ताकि सभी कारोबारी पहले अपने बिजनेस की मोटी-मोटी जानकारी दे दें, बाद में फिर उनके डिटेल, जीएसटी के अन्य नियमित फॉर्म (जीएसटीआर 1, 2, 3 वगैरह) में दिए जा सकें।
पहले यह सुविधा, सिर्फ शुरुआती कुछ महीनों के लिए दी गई थी, जिसे बाद में लोगों की जरूरत को समझते हुए, आगे बढ़ाते रहे। इसे भरने की अंतिम तारीखों में भी सहूलियत बढ़ा दी गई। Nil returns भरने वालों को GSTR 3 B भरना सरकार ने और आसान कर दिया है। इसमें, बहुत कम डिटेल देने होते हैं।
फिलहाल, देरी से GSTR 3B दाखिल करने पर रोज 50 रुपए के हिसाब से पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। इसमें 25 रुपए केंद्र सरकार के हिस्से में जाता है और 25 रुपए राज्य सरकार के हिस्से में जाता है। ऐसे कारोबारी, जिनका कि कोई लेन-देन या टैक्स पेेट नहीं हुआ है उन्हें निल रिटर्न समय पर दाखिल नहीं करने पर रोज 20 रुपए पेनाल्टी चुकानी पड़ती है।
उल्लेखनीय है कि, पहले जहां, सभी कारोबारियों को GSTR 3B, अगले महीने की 20 तारीख तक जमा कर देना होता था, वहीं अब इसके लिए अलग-अलग श्रेणी के कारोबारियों और राज्यों के हिसाब से 3 अलग-अलग अंतिम तारीखें घोषित की गई हैं (ऊपर टेबल में देखें)।
अधिकतम कितनी लेट फीस हो सकती है?
- 2000 रुपए: पिछले वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को GSTR 3B के मामले में अधिकतम लेट फीस 2000 रुपए तक हो सकती है। इसमें 1000 रुपए CGST के लिए और 1000 SGST के लिए होगा।
- 5000 रुपए: पिछले वित्तवर्ष में 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को GSTR 3B के मामले में अधिकतम लेट फीस 5000 रुपए तक हो सकती है। इसमें 2500 रुपए CGST के लिए और 2500 SGST के लिए होगा।
- 10000 रुपए: पिछले वित्तवर्ष में 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को GSTR 3B के मामले में अधिकतम लेट फीस 10000 रुपए तक हो सकती है। इसमें 5000 रुपए CGST के लिए और 5000 SGST के लिए होगा।
GSTR-3B रिटर्न भरने से इनको मिली है छूट
जीएसटी के तहत काम करने वाले निम्नलिखित प्रकार के कारोबारियों को जीएसटीआर-3 बी नहीं भरना होता है—
- कंपोजिशन स्कीम वाले कारोबारी
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स
- TDS डिडक्टर्स और TCS कलेक्टर्स
- विदेशों से OIDAR सेवाएं देने वाले: ऑनलाइन नेटवर्किंग, सर्वर वगैरह से जुड़ी सेवाएं