सामान्य जीएसटी कारोबारियों को वार्षिक रिटर्न GSTR-9 भरना पड़ता है, जबकि कंपोजिशन स्कीम वालों को वार्षिक रिटर्न GSTR-4 के रूप में दाखिल करना पड़ता है। GSTR-9 के बारे में जानकारी हम पिछले लेख में दे चुके हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि GSTR-4 क्या होता है? किसे भरना पड़ता है और इसकी अंतिम तिथि क्या होती है। इसके बाद हम यह भी बताएंगे कि जीएसटीआर-4 में क्या-क्या भरा जाता है और इसमें क्या-क्या विवरण दिए जाते हैं।
जीएसटीआर-4 क्या होता है? What is GSTR-4
जीएसटीआर-4, एक वार्षिक रिटर्न फॉर्म (Annual Return Form) होता है, जिसे जीएसटी के तहत, कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले कारोबारियों को भरना पड़ता है। इसमें कंपोजिशन कारोबारियों को अपने साल भर के लेन-देन का हिसाब देना पड़ता है और टैक्स पेमेंट का भी हिसाब देना पड़ता है। इस फॉर्म को भरकर जमा करने के पहले अपनी पूरी जीएसटी टैक्स देनदारी चुकता करनी पड़ती है।
सामान्य राज्यों (Normal Category States) में 1.50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को कंपोजिशन स्कीम अपनाने की छूट दी गई है। जबकि, विशेष राज्यों (Special Category States) में 75 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबारी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं।
कंपोजिशन स्कीम लेने वालों को ही हर वित्त वर्ष (Financial Year) के बाद, वार्षिक रिटर्न के रूप में GSTR-4 भरकर जमा करना पड़ता है। अगर आपने उस वित्त वर्ष के दौरान कोई कारोबार नहीं किया है तो भी nil GSTR-4 रिटर्न भरकर जमा करना पड़ता है।
सामान्य व विशेष राज्य क्या हैं? विशेष श्रेणी के राज्यों (Special Category states) के नाम हैं- अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन राज्यों के अलावा जितने राज्य हैं उन्हें सामान्य श्रेणी का राज्यों (normal Category states) में रखा गया है।
हर महीने रिटर्न नहीं दाखिल करना पड़ता: कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले कारोबारियों को हर महीने हर महीने रिटर्न नहीं भरना पड़ता। बल्कि हर तिमाही (Quarter) के बाद फॉर्म CMP-08 भरकर जमा करना पड़ता है और हर साल के बाद, रिटर्न फॉर्म GSTR-4 भरकर जमा करना पड़ता है। इस तरह, उन्हें साल भर में कुल 5 रिटर्न दाखिल करने पड़ते हैं। चारों तिमाहियों के बाद एक-एक और वित्त वर्ष पूरा होने के बाद एक-एक।
सामान के बिजनेस पर सिर्फ 1% GST भरना पड़ता है: वस्तुओं (Goods) का बिजनेस करने वाले कंपोजिशन कारोबारियों को अपने टर्नओवर का सिर्फ 1% GST टैक्स चुकाना पड़ता है। जबकि सेवा क्षेत्र (Services) का बिजनेस करने वाले कंपोजिशन कारोबारियों को 6% GST टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन, शराब रहित रेस्टोरेंट का संचालन करने वाले कारोबारियों को सिर्फ 5% GST टैक्स चुकाना पड़ता है।
जीएसटीआर 4 भरने की अंतिम तिथि क्या है?| Last date of GSTR-4
हर वित्त वर्ष (1अप्रैल से 31 मार्च ) पूरा होने के बाद, पड़ने वाली 30 अप्रैल तक जीएसटीआर-4 भरकर जमा करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2022-23 के कारोबार के लिए GSTR-4 को 30 अप्रैल 2023 तक भरकर जमा करना पड़ेगा। अगले तीन वर्षों के लिए, जीएसटीआर-4 भरने की अंतिम तिथि इस प्रकार रहेगी-
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए | 30 अप्रैल 2023 तक |
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए | 30 अप्रैल 2024 तक |
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए | 30 अप्रैल 2025 तक |
क्या GSTR-4 का संशोधित फॉर्म (Revise Return) भर सकते हैं?
एक बार जीएसटीआर-4 भरकर जमा करने के बाद, उसे दोबारा संशोधित (Revised) करके नहीं भरा जा सकता। इसलिए, सावधानीपूर्वक ध्यान देकर इस फॉर्म को भरना चाहिए।
देरी से GSTR-4 रिटर्न भरने पर पेनाल्टी क्या लगती है? (Late Fees and Penalty)
अगर आप 30 अप्रैल तक GSTR-4 रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर, 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। लेकिन कुल पेनाल्टी 2000 रुपए से अधिक नहीं हो सकती।
अगर आपने उस वित्त वर्ष के दौरान कोई कारोबार नहीं किया है तो भी nil GSTR-4 रिटर्न भरना पड़ता है। देरी से nil GSTR-4 भरने की लेट फीस 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भरनी पड़ती है। लेकिन nil GSTR-4 की अधिकतम लेट फीस 500 रुपए से अधिक नहीं हो सकती।
जीएसटीआर-4 कैसे भरें? How to file GSTR-4
GST के रिटर्न फॉर्म, जीएसटीआर-4 को ऑनलाइन तरीका इस प्रकार है-
- स्टेप-1 : अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर GST Portal खोलिए। इसका लिंक है-www.gst.gov.in
- जो होमपेज खुलता है, उस पर ऊपर दाहिने कोने पर Login का लिंक होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप 2: अपना username और पासवर्ड डालकर नीचे मौजूद login के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप 3: जो नया पेज खुलता है, उसमें ऊपर की नीली पट्टी में Services के बटन पर क्लिक करिए।
- नीली पट्टी के ठीक नीचे कुछ विकल्प खुलते हैं, जिनमें से Returns के विकल्प पर क्लिक करना है।
- फिर कुछ विकल्प सामने आते हैं, जिनमें सबसे नीचे दाहिने कोने में Annual Return का लिंक दिखता है, उस पर क्लिक करना है।
- स्टेप 4: स्क्रीन पर File Annual Returns का पेज खुल जाता है। इसमें बिजनेस के संबंधित Financial Year (वित्त वर्ष) सेलेक्ट कर लीजिए। जिस वित्त वर्ष का वार्षिक रिटर्न (annual return) आपको भरकर जमा करना है, उस वित्त वर्ष को सेलेक्ट करिए। इसके बाद SEARCH के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप 5: आपके सामने File Returns का पेज खुलता है। स्क्रीन पर जमा करने की अंतिम तिथि भी दिखती है।
- अब नीचे GSTR-4 की टाइल में जाकर PREPARE ONLINE के लिंक पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप 6: अब आपसे पूछा जाता है कि- क्या आपको निल सालाना रिटर्न (nil annual return) भरना है?
- अगर आपका जवाब हां (Yes) में है तो निल सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाइए।
- अगर आपका जवाब न (No) में है तो सामान्य सालाना जीसएटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दीजिए।