जीएसटी के तहत कारोबार करने वालों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से हर तिमाही पर या हर महीने GST Return भरना पड़ता है। 5 करोड़ या अधिक सालाना टर्नओवर वालों को हर महीने रिटर्न भरना पड़ता है। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले चाहें तो हर महीने रिटर्न दाखिल कर सकते हैं या फिर QRMP स्कीम लेकर हर महीने रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग नाम के जीएसटी रिटर्न भरने होते हैं-
- GSTR-1: हर महीने या हर तिमाही की बिक्रियों का हिसाब देने के लिए
- GSTR-3B: हर महीने या हर तिमाही की खरीद और बिक्रियों का संक्षेप में हिसाब देने के लिए
- GSTR-9: सामान्य कारोबारियों को, साल भर के कारोबार का हिसाब देने के लिए।
- GSTR-4: कंपोजिशन कारोबारियों को साल भर के कारोबार का हिसाब देने के लिए।
इस लेख में हम जानेंगे कि-
- रिटर्न फॉर्म GSTR-1 जमा करने की अंतिम तारीख क्या है?
- रिटर्न फॉर्म GSTR-3b जमा करने की अंतिम तारीख क्या है?
- रिटर्न फॉर्म GSTR-4 जमा करने की अंतिम तारीख क्या है?
- रिटर्न फॉर्म GSTR-9 जमा करने की अंतिम तारीख क्या है?
GSTR-1 जमा करने की अंतिम तारीख क्या है?
जीएसटी रिटर्न फॉर्म GSTR-1 में आपको महीने या हर तिमाही की बिक्रियों (Sales) का हिसाब-किताब देना पड़ता है। किस कारोबारी को कब यह रिटर्न जमा करना है, यह उसके टर्नओवर पर निर्भर करना पड़ता है-
5 कराेड़ से कम टर्नओवर होने पर | हर तिमाही के बाद वाले महीने की 13 तारीख तक |
5 कराेड़ से अधिक टर्नओवर होने पर | हर महीने के बाद वाले महीने की 11 तारीख तक |
इन तथ्यों को अब हम थोड़ा विस्तार करके समझाते हैं-
5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले ऐसे कारोबारी, जिन्होंने QRMP स्कीम (Quarterly Returns Monthly Payment) अपना रखी है, उनको हर तिमाही (Quarter) के बाद रिटर्न फॉर्म भरकर जमा करना पड़ता है। लेकिन उन्हें रसीदें हर महीने के बाद ही जमा कर देनी पड़ती है। QRMP वाले कारोबारियों के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 की चार तिमाहियों के लिए GST रिटर्न की अंतिम तिथियां इस प्रकार हैं –
कारोबार की तिमाही | रिटर्न भरने की अंतिम तारीख |
अप्रैल से जून 2023 | 13 जुलाई 2023 |
जुलाई से सितंबर 2023 | 13 अक्टूबर 2023 |
अक्टूबर से दिसंबर 2023 | 13 जनवरी 2024 |
जनवरी से मार्च 2024 | 13 अप्रैल 2024 |
5 करोड़ रुपए से अधिक सालाना टर्न ओवर वाले कारोबारियों को हर महीने के बाद,रिटर्न फॉर्म GSTR-1 भरकर जमा (Quarterly Filing) करना पड़ता है। ऐसे कारोबारियों को हर महीने के बाद वाले महीने की 11 तारीख तक रिटर्न फॉर्म GSTR-1 भरकर जमा कर देना अनिवार्य होता है।
ऐसे कारोबारियों के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथियां इस प्रकार हैं
कारोबार का महीना | रिटर्न भरने की अंतिम तारीख |
अप्रैल 2023 | 11 मई 2023 |
मई 2023 | 11 जून 2023 |
जून 2023 | 11 जुलाई 2023 |
जुलाई 2023 | 11 अगस्त 2023 |
अगस्त 2023 | 11 सितंबर 2023 |
सितंबर 2023 | 11 अक्टूबर 2023 |
अक्टूबर 2023 | 11 नवंबर 2023 |
नवंबर 2023 | 11 दिसंबर 2023 |
दिसंबर 2023 | 11 जनवरी 2024 |
जनवरी 2024 | 11 फरवरी 2024 |
फरवरी 2024 | 11 मार्च 2024 |
मार्च 2024 | 11 अप्रैल 2024 |
GSTR-3B भरने की अंतिम तारीख क्या होती है?
GSTR-3B में कारोबारियों को अपनी बिक्रियों (Purchases) और खरीदारियों (Sales) का मोटा-मोटा हिसाब देना पड़ता है। composition scheme अपनाने वाले कारोबारियों को छोड़कर सभी जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारियों को यह रिटर्न दाखिल करना पड़ता है।
शुरुआत में सभी जीएसटी कारोबारियों को हर महीने GSTR-3B दाखिल करने का नियम था। लेकिन, जनवरी 2021 से 5 करोड़ से कम सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर तिमाही पर GSTR-3B दाखिल करने की छूट दे दी गई। लेकिन शर्त यह है कि उन्हें जीएसटी की QRMP scheme में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है।
इस प्रकार टर्न ओवर के हिसाब से रिटर्न फॉर्म GSTR-3B भरने की अंतिम तारीख इस प्रकार होती है-
5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी | हर महीने के बाद वाले महीने की 20 तारीख तक |
5 करोड़ से कम टर्नओवर, लेकिन QRMP स्कीम न लेने वाले कारोबारी | हर महीने के बाद वाले महीने की 20 तारीख तक |
5 करोड़ से कम टर्नओवर के साथ QRMP स्कीम अपनाने वाले कारोबारी | X कैटेगरी के राज्यों के लिए: हर तिमाही के बाद वाले महीने की 22 तारीख तक (राज्यों की लिस्ट नीचे देखें) Y कैटेगरी के राज्यों के लिए: हर तिमाही के बाद वाले महीने की 24 तारीख तक (राज्यों की लिस्ट नीचे देखें) |
X कैटेगरी वाले राज्य: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन-दियू, दादर-नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप
Y कैटेगरी वाले राज्य: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, नई दिल्ली
रिटर्न फॉर्म GSTR-4 भरने की अंतिम तारीख क्या है?
जीएसटी के तहत, कंपोजिशन स्कीम लेने वाले कारोबारियों को हर साल के अंत में रिटर्न फॉर्म GSTR-4 भरकर जमा करना पड़ता है। हर वित्तीय वर्ष (financial year) के खत्म होने के बाद, 30 अप्रैल तक इस रिटर्न को दाखिल करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न फॉर्म GSTR 4 भरने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2022 थी। इसी तरह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न फॉर्म GSTR 4 भरने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2023 होगी।
जीएसटी के अन्य रिटर्न फॉर्म भरने की तिथियां-
GSTR-5 ( विदेशियों (non-resident taxable persons) की ओर से बिक्रियों ओर चुकाए गए टैक्स का संक्षिप्त विवरण देने वाला रिटर्न। | हर महीने के ठीक बाद वाले महीने की 20 तारीख तक |
GSTR-6 (इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स ((ISD) की ओर से इकट्ठा किए गए Input Tax Credit (ITC) और आवंटित किए गए Input Tax Credit (ITC) का विवरण देने वाला रिटर्न। | हर महीने के ठीक बाद वाले महीने की 13 तारीख तक |
GSTR-7 (जीएसटी के तहत TDS काटने वाले संस्थाओं या कारोबारियों की ओर से दाखिल किया जाने वाला रिटर्न) | हर महीने के ठीक बाद वाले महीने की 10 तारीख तक |
GSTR-8 ( जीएसटी के तहत TCS काटने वाली e-commerce कंपनियों की ओर से दाखिल किया जाने वाला रिटर्न) | हर महीने के ठीक बाद वाले महीने की 10 तारीख तक |
GSTR-9 (जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारियों की ओर से साल भर के कारोबार का विवरण देने वाला वार्षिक रिटर्न (annual returns) | कारोबारी वित्तवर्ष के ठीक बाद वाले वित्त वर्ष की 31 दिसंबर तक |