PPF अकाउंट की मदद से आप भविष्य में किसी बड़े काम के लिए, थोड़ा-थोड़ा करके एक बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक में इसका अकाउंट खुलवाया जा सकता है। सामान्य रुप से यह 15 साल तक चलता है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में, बीच में भी बंद कराया जा सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट कैसे बंद करें? इसके नियम और शर्तें क्या हैं? खाता बंद करने की प्रक्रिया क्या है? और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।
ऑनलाइन नहीं बंद करा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट: फिलहाल, कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट बंद करने की सुविधा नहीं देता। आपको PPF अकाउंट बंद करवाने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच ही जाना पड़ेगा। 5 साल पूरे होने के बाद, कुछ विशेष स्थितियों में पीपीएफ अकाउंट बंद कराया जा सकता है।
पीपीएफ अकाउंट कैसै बंद कराएं?
पीपीएफ अकाउंट बंद कराने की प्रक्रिया भी सामान्य बैंक अकाउंट बंद कराने की तरह होती है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- अपने PPF अकाउंट की पासबुक और KYC डॉक्यूमेंट्स (पहचान प्रमाण और पता प्रमाण लेकर के उस बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाइए, जहां पर आपका PPF Account चल रहा है।
- ग्राहक सेवा डेस्क के कर्मचारी से PPF अकाउंट बंद कराने वाला अप्लीकेशन फॉर्म मांग लीजिए।
- अप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को भर दीजिए और साथ में पीपीएफ पासबुक, पता प्रमाण (Address proof), पहचान प्रमाण (identity proof) संबंधी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लगा दीजिए।
- अकाउंट बंद करने के फॉर्म के साथ आपको एक कैंसल चेक भी लगाना पड़ता है। यह कैंसल चेक उस बैंक अकाउंट का होना चाहिए, जोकि आपके पीपीएफ खाते से लिंक है। क्योंकि आपके PPF खाते का पैसा उसी में ट्रांसफर किया जाएगा।
- भरे हुए अप्लीकेशन फॉर्म को डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में जमा कर दीजिए। बैंक अधिकारी आपके फॉर्म में भरे गए विवरण को चेक करेगा और नियमों के हिसाब से प्रक्रिया अपनाएगा।
- सब कुछ सही होने पर आपका अप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा और आपका पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। पीपीएफ खाते का पूरा पैसा, आपके उस सेविंग अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जोकि आपके पीपीएफ खाते के साथ लिंक रहता है।
PPF अकाउंट के वर्षों की गणना कैसे होती है?
भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। लेकिन, जिस वित्त वर्ष के बीच में आपने PPF Account खुलवाया है, उसे वर्षों (Years) की गिनती में शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद शुरू होने वाले वित्त वर्ष को पहला वित्त वर्ष माना जाएगा। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां…पंद्रहवां साल गिने जाएंगे। ऐसे 15 पूर्ण वित्त वर्षों को PPF Account के 15 साल माना जाएगा।
उदाहरण के लिए, आपने 20 अक्टूबर 2022 को PPF Account खुलवाया। ये तारीख वित्त वर्ष 2022-23 के बीच में पड़ती है। तो वित्त वर्ष 2022-23 को वर्ष की गिनती में नहीं रखा जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से आपके पीपीएफ खाता का पहला साल गिना जाएगा। यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 आपके अकाउंट का पहला साल होगा और वित्त वर्ष 2038-39 आपके अकाउंट का 15 वां साल होगा। इस तरह से 31 मार्च 2039 को आपके अकाउंट के 15 साल पूरे माने जाएंगे।
5 अप्रैल तक अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो वही पहला साल हो जाएगा: अगर, आपने 5 अप्रैल के पहले PPF अकाउंट खुलवाया है तो फिर उस वित्तवर्ष को ही आपका पहला साल माना जाएगा। जैसे कि आपने 3 अप्रैल 2022 को अकाउंट खुलवाया है तो फिर आपका पहला वित्त वर्ष 2022-23 को ही गिना जाएगा।
इसके हिसाब से आपका 15वां वर्ष 2037-38 में पूरा होगा। 31 मार्च 2038 को आपके अकाउंट की मेच्योरिटी हो जाएगी और कुल जमा व ब्याज सहित पैसा वापस मिल जाएगा। 5 साल बाद बीच में अकाउंट बंद करने के मामलों में भी वर्षों की गणना के लिए इन्हीं नियमों का इस्तेमाल, किया जाएगा।
क्या 5 साल से पहले भी PPF Account बंद हो सकता है?
केवल पीपीएफ खाताधारक (PPF account holder) के निधन (death) की स्थिति में ही पीपीएफ अकाउंट 5 साल से पहले बंद कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अकाउंट का पूरा पैसा, आपके खाते में दर्ज नोमिनी को मिल जाएगा।
मेच्योरिटी पर PPF अकाउंट बंद करवाने के नियम
PPF अकाउंट की अवधि पूरी होने के बाद, उसे बंद कराने के साथ-साथ, खाता विस्तार के भी विकल्प होते हैं। अगर आपको उस समय पैसों की जरूरत हो तो अकाउंट बंद कराकर अपना पैसा ले सकते हैं। अगर उस समय पैसों की जरूरत नहीं है तो खाता विस्तार (Extension) भी करवा सकते हैं। दोनों तरह के विकल्पों के संबंध में नियम और शर्तें इस प्रकार हैं-
अपना पूरा पैसा निकाल लें और अकाउंट बंद कर दें : जब आपका खाता मेच्योरe हो जाए तो अपने बैंक जाएं और पैसा निकालने के लिए आवेदन कर दें। यहां इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए आपको अपने खाते की मेच्योरिटी के एक साल के अंदर ही आवेदन करना होगा। विदड्रॉल अप्लीकेशन के साथ, आपको PPF क्लोजर फॉर्म भरना होगा। आपकी PPF पासबुक भी फॉर्म के साथ बैंक में जमा हो जाएगी। application जमा करने के एक हफ्ते के अंदर बैंक आपके सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। ।
5 साल के लिए खाते को आगे बढ़वा (extend) सकते हैं: अगर आप चाहें तो अपने PPF account को mature होने के बाद भी जारी रख सकते हैं। आप इसे 5 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। 5 साल के बाद आप चाहें तो इसे withdraw कर सकते हैं या फिर अगले 5 साल के लिए फिर से इसे बढ़ा सकते हैं। PPF account का खाता विस्तार करने के लिए आपके सामने दो विकल्प होते है-
- आप चाहें तो जमा बंद करके भी PPF खाता विस्तार करा सकते हैं
- या फिर जमा चालू रखते हुए भी खाता-विस्तार कराया जा सकता है
अगर आप इसे बिना जमा के बढ़ाते हैं यानी आगे कोई पैसा नहीं जमा करते हैं तो फिर पैसा निकालने के नियम बेहद आसान हो जाएंगे। जबकि अगर आप पैसा जमा करना जारी रखते हैं तो बाद में. पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
मेच्योरिटी के पहले PPF खाता बंद करने के नियम
आप तय वक्त 15 साल से पहले भी अपना PPF account बंद कर सकते हैं। पहले यह संभव नहीं था, लेकिन अब सरकार ने PPF account को मेच्योरिटी से पहले बंद करने की इजाजत दे दी है। लेकिन इसके लिए आपके पास जरूरी कारण (genuine reason) होने चाहिए। सरकार ने ऐसी वजहें तय कर दी हैं।
किन वजहों के लिए बंद कर सकते हैं PPF खाता
- अपना या अपने परिवार वालों का इलाज के लिए (Medical Emergency)
- अपना या अपने परिवार की उच्च शिक्षा के लिए (Higher Education)
- खाताधारक का निधन हो जाने पर (Death of account holder)
बीच में खाता बंद कराने के लिए जरूरी शर्ते
- खाता कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। 5 साल पूरा होने से पहले आप केवल PPF loan ले सकते हैं।
- अगर आप खाते के mature होने से पहले withdraw करते हैं तो ब्याज 1% काटकर पैसा वापस मिलेगा।
NRI के लिए PPF खाता बंद करने के नए नियम
सभी सरकारी लघु बचत योजनाएं जैसे कि, PPF, NSC, KVP, Sukanya, SSSY वगैरह , केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। कोई विदेशी नागरिक या NRI पीपीएफ खाता नहीं खोल सकता। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिक होते हुए, PPF account पहले खुलवा लिया था तो उसके लिए खाता बंद क कराने के नियम इस प्रकार लागू होंगे। दिसंबर 2019 में जारी पीपीएफ अकाउंट के नए नियमों के मुताबिक-
- एक NRI अपने पहले से खुले हुए खाते को maturity (15 साल) तक जारी रख सकता है। 15 साल पूरे होने पर, उसे अनिवार्य रूप से खाता बंद करना होगा। उसे एक सामान्य़ भारतीय नागरिक के PPF अकाउंट की तरह मेच्योरिटी (जमा+ब्याज) का भुगतान हो जाएगा।
- एक बार PPF Account मेच्योर होने के बाद, उसे आगे PPF खाते का विस्तार (extension) करने की अनुमति नहीं होगी। जबकि, भारतीय नागरिकों को 5 साल के लिए खाता विस्तार कराने की अनुमति होती है।
- अगर कोई एनआरआई PPF Account मेच्योर होने के बाद भी पैसा नही निकालता है तो बाद की अवधि के लिए, अकाउंट में जमा राशि पर saving account की दर से ब्याज मिलेगा।
क्या था पुराना नियम: इसके पहले October 2017 में, सरकार ने जो अधिसूचना (Notification) जारी की थी, उसके मुताबिक, जैसे ही किसी व्यक्ति की नागरिकता बदलती है, उसी तारीख से उसका PPF account बंद मान लिया जाएगा। December 2019 में सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर इसे बदल दिया और NRI के पहले से खुले PPF Account को मेच्योरिटी तक जारी रखने की छूट दे दी।