टीडीएस कटौती की दरों (rates) के बारे में जानकारी हम पिछले लेख में दे चुके हैं। हमारे कुछ पाठकों ने TDS रिटर्न के बारे में जानकारी मांगी थी। कुछ लोगों ने TDS रिटर्न Form 24Q और Form 26Q के बारे में भी जानकारी देने का अनुरोध किया था। इस लेख में, हम जानेंगे कि TDS रिटर्न क्या होता है? किसे भरना पड़ता है और कब भरना पड़ता है?
How to file TDS Return | About Form 24Q & Form 26Q in Hindi
टीडीएस रिटर्न क्या होता है? What is TDS Return
टीडीएस रिटर्न, एक प्रकार का तिमाही विवरण पत्र (quarterly statement) होता है। इसमें हर तिमाही (Quarter) के दौरान, की गईं टीडीएस कटौतियों (TDS Deduction) का ब्यौरा भरकर, इनकम टैक्स विभाग के पास जमा करना पड़ता है।
जैसे कि- हमारी कंपनी या संस्थान, जो हमारा TDS काटती है, उसका विवरण TDS Return के माध्यम से सरकार को भेज देती है। इसी तरह अन्य किसी प्रकार की आमदनी पर बैंक या भुगतान करने वाली संस्था जो TDS काटती है, उन्हें भी उसका विवरण TDS Return के माध्यम से सरकार को भेजना पड़ता है।
TDS की तरह ही, TCS वसूलने वाले कारोबारियों को भी इसका विवरण TDS Return के माध्यम से, सरकार को सौंपना होता है। ये टीडीएस और टीसीएस क्या होते हैं, इनका संक्षिप्त परिचय भी हम यहां दे रहे हैं-
TDS और TCS क्या होते हैं?
टीडीएस का मतलब होता है- ‘स्रोत पर कर कटौती (Tax deducted on source)’ और टीसीएस का मतलब होता है Tax स्रोत पर एकत्रित कर (Collected at Source)।, दोनों ही ऐसे टैक्स होते हैं, जोकि भुगतान (Payment) के वक्त ही वसूले जाते हैं। लेकिन, दोनों की वसूली की प्रक्रिया में अंतर होता है—
- TDS में, आमदनी का भुगतान देने के पहले ही, टैक्स (TDS) काट लिया जाता है। TDS काटने के बाद बची रकम ही दी जाती है। इस कारण, भुगतान पाने वाले को कुछ रकम कम करके मिलती है। कुछ विशेष प्रकार के भुगतानों के एक निश्चित सीमा से अधिक दिए जाने पर भी TDS काटने के नियम हैं। जैसे कि, सैलरी, ब्याज, किराया, इनाम, वगैरह।
- TCS में, किसी वस्तु की कीमत का भुगतान लेते वक्त ही, कुल कीमत में, अतिरिक्त टैक्स (TCS) जोड़कर वसूल लिया जाता है। इस कारण, भुगतान करने वाले को कुल कीमत से अधिक चुकाना पड़ता है। कुछ विशेष वस्तुओं की व्यावसायिक खरीद पर ही TCS वसूलने का नियम है। जैसे कि शराब, खनिज, तेंदू पत्ता, स्क्रैप वगैरह।
टीडीएस रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं? types of TDS return
किसी कंपनी या फर्म द्वारा अलग-अलग उद्देश्य के लिए , काटे गए टीडीएस का विवरण देने के लिए, अलग-अलग तरह के फॉर्म इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे कि—
- फॉर्म 24Q
- फॉर्म 26Q
- फॉर्म 26QB
- फॉर्म 27Q
- फॉर्म 27EQ
इन फॉर्मों का उपयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं।
फॉर्म 24Q क्या है?
कर्मचारियों की को वेतन के रूप में किए गए भुगतान (salary payments) और उन पर काटे गए TDS का विवरण, Form 24Q के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग को दिया जाता है।
कंपनियों और फर्मों की ओर से हर तिमाही पर इसे, जमा करना होता है। इसमें Deductor, Deductees, Challans के डिटेल्स के साथ Salary भुगतानों पर काटे गए TDS का विवरण देना होता है।
Form 24Q के साथ, Annexure I और Annexure II के रूप में दो फॉर्म भी जमा करने होते हैं। Annexure I को हर तिमाही के बाद जमा करना होता है, जबकि Annexure II को सिर्फ अंतिम तिमाही के बाद जमा करना पड़ता है।
कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को यह फॉर्म आनलाइन ही जमा करना अनिवार्य है—
- अगर TDS काटने वाला (deductor) कोई सरकारी विभाग है
- अगर TDS काटने वाला deductor किसी कंपनी की ओर से नियुक्त अधिकारी हो
- अगर TDS काटने वाला deductor को accounts रखना अनिवार्य हो
- पिछले वर्ष 44AB के तहत, अकाउंट्स का ऑडिट किया गया हो
- टीडीएस कटवाने वीले (deductee) के किसी एक तिमाही में, 20 से अधिक रिकार्ड हों
फॉर्म 26Q क्या है?
Salary के अलावा अन्य किसी तरह के जो भुगतान (ब्याज, किराया, कमीशन वगैरह) किए गए हैं, उनके लिए यह रिटर्न दाखिल किया जाता है। ऐसे मामलों में, पिछली तिमाही के दौरान काटे गए टीडीएस का विवरण, Form 26Q के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग को दिया जाता है। सिर्फ भारतीय नागरिकों, और भारत में काम कर रहे लोगों के काटे गए TDS का विवरण इसमें देना होता है।
टीडीएस काटने वाली गैर सरकारी संस्थाओं (non-Government deductors) के लिए, रिटर्न दाखिल करते समय अपने PAN नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है। सरकारी संस्था (Government deductors) होने पर, फॉर्म में “PANNOTREQD” लिखना जरूरी है।
फॉर्म 26QB क्या है?
जमीन, जायदाद, मकान या अन्य किसी प्रकार की अचल संपत्ति (immovable property) के लिए जो भुगतान किया जाता है, उस पर काटे गए TDS का विवरण Form 26QB में भरकर इनकम टैक्स विभाग को सौंपना होता है।
फॉर्म 27Q क्या है?
इस फॉर्म में प्रवासी भारतीयों (NRIs) और विदेशियों (foreigners) से वसूले गए ऐसे TDS का विवरण दिया जाता है, जोकि सैलरी के अलावा अन्य किसी तरह के भुगतान पर काटा गया होता है।
फॉर्म 27EQ क्या है?
सरकार की ओर से निर्धारित कुछ विशेष प्रकार के सामानों की बिक्री पर, हर तिमाही के दौरान जो TCS (tax collected at source) इकट्ठा किया गया है। उसका विवरण Form 27EQ में भरकर इनकम टैक्स विभाग को सौंपना होता है।
टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?
पहली तिमाही (April, May, June ) का टीडीएस रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल करना अनिवार्य है। इसी प्रकार दूसरी तिमाही (July, August, September) का टीडीएस रिटर्न 31 अक्टूबर तक, तीसरी तिमाही (October, November, December) का टीडीएस रिटर्न 31 जनवरी तक और चौथी तिमाही (January, February, March) का टीडीएस रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना अनिवार्य है।
टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के पहले, इन्हें रखें तैयार
टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने के पहले आपके पास व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए—
- आपके पास अपना TAN नंबर होना चाहिए। आपका TAN इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड भी होना चाहिए।
- तिमाही के दौरान, आपकी ओर से काटे गए TDS के विवरण Return Preparation Utility (RPU) पर तैयार होने चाहिए। ये TDS स्टेटमेंटस, File Validation Utility (FVU) के माध्यम से सत्यापित (validated) भी होने चाहिए।
- अगर आप DSC (डिजिटल सिग्नेचर ) की मदद से रिटर्न प्रमाणित करना चाहते हैं। आपके पास E-filing के लिए मान्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (valid DSC) होना चाहिए।
- अगर आप अपना TDS रिटर्न को EVC के माध्यम से प्रमाणित करना चाहते हैं तो फिर आपका bank account या डीमैट अकाउंट या PAN नंबर, आपके Aadhar नंबर से लिंक होने चाहिए।
TDS का रिटर्न कैसे फाइल करें| How to file TDS Return
आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना TDS Return दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया इस प्रकार है—
स्टेप 1: इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के होमपेज पर जाएं। इसका लिंक है https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login
होमपेज पर दाहिनी ओर मौजूद Login के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 2: लॉगिन पेज पर अपनी यूजर आईडी (TAN नंबर), पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर सबसे नीचे मौजूद ‘Login’ के बटन पर क्लिक कर दें।
स्टेप 3: अगले पेज पर आपको ऊपर TDS का टैब दिखता है, उस पर क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पर ‘Upload TDS’ का विकल्प मिलता है। इस पर क्लिक कर दें।
स्टेप 4: अगले पेज पर आपको अपने टीडीएस स्टेटमेंट संबंधी कुछ डिटेल्स, वैलिडेट करने को कहा जाता है। जैसे कि TAN नंबर, FUV version, वित्तीय वर्ष, टीडीएस फॉर्म का नाम, 24 Q/26Q वगैरह, तिमाही का क्रम (Q1/Q2 वगैरह) और Upload Type सेलेक्ट करना है। ध्यान दें: e-Filing portal पर सिर्फ Regular Statements टाइप ही upload किए जा सकते हैं।
फिर सबसे नीचे मौजूद Validate के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
स्टेप 5: अगले पेज पर आपको अपना TDS Statement अपलोड करने का विकल्प होता है। सबसे नीचे देखे, जहां पर Upload TDS (.zip) file लिखा है। उसके सामने Browse पर क्लिक करिए और अपना TDS/TCS Statement अपलोड कर दीजिए। ( TDS/TCS statement आपको tin-NSDL Website की वेबसाइट से डाउनलोड करके तैयार करना होता है।
स्टेप 7: अगर आप डिजिटल सिग्नेचर से अपना रिटर्न प्रमाणित करना चाहते तो उसकी फाइल डाउनलोड करनी है। यह फाइल DSC Management Utility के माध्यम से तैयार करनी और फिर Browse के बटन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे बने upload के बटन पर क्लिक करके Signature file अपलोड कर दीजिए।
ध्यान दें: सिस्टम पर जनरेट की गई Signature file सिर्फ एक बार उपयोग की जा सकती है। हर बार के लिए आपको अलग से जनरेट करना होगा।
E-verification का भी अपना सकते हैं विकल्प
अगर आप DSC जनरेट नहीं कर पाते हैं तो फिर EVC के माध्यम से अपना TDS Statement प्रमाणित करना होगा। ऐसी स्थिति में आपके सामने जो स्क्रीन प्रकट होती है, उसमें नीचे click here to E-verify का विकल्प दिखता है। उस पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
Note: E-verification आप Net banking या बैंक अकाउंट नंबर या डीमैट अकाउंट नंबर की मदद से कर सकते हैं। इनके अलावा आधार ओटीपी का भी विकल्प अपना सकते हैं।
Success Massege | प्रक्रिया पूरी होने की सूचना
टीडीएस रिटर्न अपलोड पूरा होते ही, इसके सफलता पूर्वक पूरा होने का मैसेज आपको स्क्रीन पर दिखने लगता है। इस संबंध में सूचना आपके registered email id पर भी भेजी जाती है।
दाखिल किए गए टीटीएस रिटर्न को कैसे देखें
- इनकम टैक्स ईफाइलिंग की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद, टीडीएस टैब पर क्लिक करिए। यहां पर आपको दूसरे नंबर पर View Filed TDS का विकल्प दिखता है। इस पर क्लिक करिए।
- अगले स्टेप में अपना टैन नंबर, वित्तीय वर्ष, फॉर्म का नाम, तिमाही क्रम, वगैरह सेलेक्ट करिए और सबसे नीचे मौजूद View details के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- आपको सभी स्वीकृत “Accepted” और अस्वीकृत “Rejected” टीडीएस स्टेटमेंटस की लिस्ट दिखने लगेगी। जिस स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं, उसके टोकन नंबर पर क्लिक कर दीजिए, सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे।