कोरोना महामारी (Covid-19) में लॉकडाउन के दौरान, सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन खातों में पैसे भेजे थे। किसान सम्मान योजना के पैसे भेजने में भी करोड़ों लोगों के जन-धन अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। उज्ज्वला योजना में गैस सब्सिडी का फायदा भी लाखों महिलाओं को जन-धन अकाउंट के माध्यम से मिला।
हमारे कई पाठकों ने पूछा था कि जन-धन खाता ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं? (How to open Jan Dhan Account online)।
इस लेख में हम इस प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि जन-धन खाता कौन खोल सकता है? इसके लिए क्या-क्या दस्तावेज (Documents for Jan Dhan Accounts) जरूरी हैं?
कौन खोल सकता है प्रधानमंत्री जन-धन खाता
भारत का कोई भी ऐसा नागरिक जन-धन खाता खुलवा सकता है, जोकि-
- कम से कम 10 साल की उम्र पूरी कर चुका हो।
- पहले से कोई Saving Bank Account खुला नहीं हो।
- पहले से कोई बैंक अकाउंट है तो जन-धन अकाउंट खुलवाने के 30 दिन के अंदर उसे बंद करना होगा।
- दो लोग मिलकर संयुक्त खाता (joint account) भी खुलवा सकते हैं।
प्रधानमंत्री जन-धन खाता ऑनलाइन कैसे खोलें?
सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दें कि अभी किसी भी बैंक ने जन धन अकाउंट खोलने के लिए, कंप्लीट ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की है।लेकिन, जन-धन खाता खोलने के लिए फॉर्म आपको इनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन मिल जाता है। अगर किसी बैंक की वेबसाइट पर आपको यह फॉर्म नहीं मिल रहा है तो प्रधानमंत्री जन-धन योजना की वेबसाइट (pmjdy.gov.in) पर भी इस फॉर्म की PDF कॉपी मिल जाती है। वहां से फॉर्म का प्रिंट लेकर भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आप बैंक शाखा या बैंक मित्र (Bank Correspondent) के पास जमा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना की वेबसाइट पर यह फॉर्म उपलब्ध है। इसका वेब एड्रेस यह है— (https://pmjdy.gov.in/files/Forms/account-opening/English.pdf)
हिंदी भाषा में इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए वेब एड्रेस का उपयोग करें—
(https://www.pmjdy.gov.in/files/Forms/account-opening/Hindi.pdf)
नीचे आप इस फॉर्म की कॉपी भी देख सकते हैं—
https://www.pmjdy.gov.in/files/Forms/account-opening/Hindi.pdf
जन-धन खाता खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
प्रधानमंत्री जन-धन खाता खोलने के लिए आपको Apply फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाने की जरूरत होगी—
- फोटो: पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- पता व पहचान प्रमाण: एक KYC दस्तावेज, जोकि आपकी पहचान और पता प्रमाणित कर सके।
केवाईसी के लिए निम्नलिखित नियम मान्य होंगे—
- अगर आपके पास आधार कार्ड या आधार नंबर मौजूद है तो फिर किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं है।
- अगर आपका पता बदल गया है तो भी चिंता की बात नहीं है। आपको वर्तमान पता (Current Address) के बारे में सिर्फ एक स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र (self certification of current address) ही देना होगा।
अगर आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं—
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- मनरेगा जॉबकार्ड
- अगर इनमें आपका पता भी दर्ज है तो उसे पहचान प्रमाण (Identity Proof) और पता प्रमाण (Address Proof) दोनों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है तो भी कम जोखिम (low risk) वाले ग्राहक, नीचे बताए गए दस्तावेजों में से कोई एक जमा करके जन धन खाता खोल सकते हैं—
- केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग से जारी फोटो पहचान पत्र
- किसी वैधानिक निकाय या नियामक संस्था से जारी फोटो पहचान पत्र
- शेडयूल्ड कॉमर्शियल बैंक या वित्तीय संस्थान से जारी फोटो पहचान पत्र
- किसी राजपत्रित अधिकारी (gazetted officer) से सत्यापित फोटोयुक्त प्रमाणपत्र
KYC में ढील के लिए रिजर्व बैंक का निर्देश—
अगर आपके पास अकाउंट खोलने के लिए कोई भी अधिकृत मान्य दस्तावेज (official valid document) नहीं है तो ध्यान रखें—
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नपे 26 अगस्त 2014 को एक प्रेस रिलीज जारी करके स्पष्ट किया था कि—
ऐसे लोग, जिनके पास कोई भी अधिकृत मान्य दस्तावेज (officially valid documents) नहीं है, वे भी बैंक शाखा में जाकर Small Account खोल सकते हैं। इस Small Account को खोलने के लिए, बैंक अधिकारियों के समक्ष, खुद से प्रमाणित किया गया फोटोग्राफ और अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशान भी पर्याप्त होंगे। ऐसे Small Accounts के साथ कुछ प्रतिबंध भी लागू होंगे, जिनका विवरण हमने अंतिम पैराग्राफ में दिया है।
प्रधानमंत्री जन-धन खाता के फायदे (Benefits)
प्रधानमंत्री जन-धन खाता Basic Savings Bank Deposit (BSBD) account के रूप में होता है। इसके साथ अकाउंट धारकों को निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं—
- जन धन खाता में किसी तरह का minimum balance रखना अनिवार्य नहीं है। यानी कि आपके खाते में एक भी पैसा नहीं होने पर यह बंद नहीं होगा। इस खाते में आपकी जमा पर बचत खाते के हिसाब से ब्याज भी मिलता है।
- ऐसे खाताधारक, जिन्होंने अपना जन धन खाता 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच में खुलवाया है, उन्हें 30 हजार रुपए तक का जीवन बीमा भी मिला है। खाताधारक की मृत्यु होने पर इस बीमा का लाभ मिलेगा।
- सरकारी योजनाओं से मिलने वाले पैसे (सब्सिडी, अनुदान, मदद वगैरह) का पैसा Direct Benefit Transfer स्कीम के माध्यम से सीधे आपके जन धन खाते में पहुंचेगा।
- 6 महीने तक अकाउंट का संतोषजनक तरीके से संचालन करने पर, 10000 तक overdraft की सुविधा (अकाउंट में बैलेंस न होने पर भी पैसा निकालने की सुविधा) मिलने लगती है।
- 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खाता के साथ आपको Rupay Scheme के तहत, 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा (accidental Insurance Cover) मिलता है।
जनधन खाता के साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की सुविधा, दरअसल Rupay Card धारक होने से मिलती है। लेकिन, इसका लाभ खाताधारक को तभी मिलेगा, जबकि उसने दुर्घटना से पहले 90 दिन के भीतर अपने खाते से कम से कम एक लेन-देन (Transaction) पूरा किया हो। यह लेन-देन Bank Branch, Bank Mitra, ATM, POS या ई-कॉमर्स वेबसाइट वगैरह कहीं भी हो सकता है।
जन-धन खाता की कमियां (Demerits)
प्रधानमंत्री जन धन खाता के साथ निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होते हैं—
- आप एक वित्त वर्ष (financial Year) के दौरान 1 लाख रुपए से अधिक कुल जमा नहीं कर सकते।
- किसी भी एक समय बिंदु पर आपके अकाउंट में 50 हजार रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए।
- एक महीने के अंदर, 10 हजार रुपए से ज्यादा निकाल नहीं सकते।
- ऐसा अकाउंट सिर्फ 1 वर्ष यानी कि 12 महीने के लिए ही मान्य होगा। उसके बाद आपको कोई अधिकृत मान्य दस्तावेज (officially valid document) जमा करना होगा।
- अगर आपने किसी मान्य डाक्यूमेंट के लिए Apply कर दिया है तो उसका प्रमाण देने पर, अगले 12 महीनो्ंके लिए फिर से आपका अकाउंट मान्य रहेगा। उसके बाद अनिवार्य रूप से आपको document जमा करना होगा, वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा।
जब तक आप अपने अकाउंट के साथ सरकारी मान्य दस्तावेज जमा नहीं कर देते हैं, तब तक आपके खाते में किसी तरह की विदेशी जमा (foreign remittances transactions) की अनुमति नहीं होगी।