कर्मचारियों को सामान्यतया, हर हफ्ते एक छुट्टी (Weekly Off) मिला करती है। इसके अलावा भी कोई जरूरी काम पड़ने पर या बीमार पड़ने पर भी छुट्टी ली जा सकती है। अच्छी कंपनियां तो अपने कर्मचारियों को हर साल, कहीं घूमने जाने के लिए भी छुट्टी देती हैं। हर तरह की छुट्टी का अलग-अलग नाम होता है। जैसे कि कैजुअल लीव (CL), अर्न्ड लीव (EL), प्रीविलेज लीव (PL), मेडिकल लीव वगैरह। इसी तरह महिलाओं को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) और पिता को पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) भी मिलता है।
इस लेख में हम जानेंगे कि Casual leave , Earn leave, Privilege Leave और Sick Leave क्या होते हैं। कौन सी छुट्टी कब ली जा सकती है और कितनी ली जा सकती है। इसके बाद हम मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) और पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं कि कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के नियम।
छुट्टियों के संबंध में कानून
- कंपनियों और फैक्टरियों के कर्मचारियों को छुट्टियां, The Factories Act, 1948 में दिए गए नियमों के अनुसार मिलती हैं
- दुकानों, ऑफिसों व अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को छुट्टियां Shops & Commercial Establishments Act के नियमों के हिसाब से मिलती हैं।
छुट्टियां कितने प्रकार की होती हैं | Types of Leaves
ये छुट्टियां मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती हैं-
- Casual Leave-CL (आकस्मिक अवकाश ): जब अचानक किसी वजह से, आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए तो आप Casual Leave (आकस्मिक अवकाश) ले सकते हैं। जैसे कि घर पर कोई जरूरी काम पड़ गया हो या गाड़ी छूट गई है।
- Medical leave (चिकित्सा अवकाश) : बीमार पड़ने पर या घायल हो जाने पर, या किसी अन्य किस्म की शारीरिक दिक्कत आ जाने पर Medical Leave (चिकित्सा अवकाश) ली जा सकती है।
- Earned Leave-EL (ईएल): इस छुट्टी के लिए आपको किसी खास कारण की जरूरत नहीं होती है। ये छुट्टी आपको लगातार काम करने के बदले मिलती है। इसलिए इसे अर्जित अवकाश (Earned leave-EL) कहते हैं।
- Privilege leave-PL (पीएल): इसका मतलब होता है ‘रियायती छुट्टी’। पहले से बनी किसी योजना के लिए आप EL या PL छुटि्टयां ले सकते हैं। जैसे कि बच्चों की छुट्टियों में उनके साथ घूमने जाना हो या किसी घरेलू आयोजन में हिस्सा लेना हो। जैसे कि जन्म दिन, शादी की सालगिरह वगैरह।
- Maternity leave (मातृत्व अवकाश) : महिला कर्मचारियों को गर्भवती होने पर, प्रसव के नजदीक आने पर और बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद तक के लिए maternity leave (मातृत्व अवकाश) मिलती है।
- Paternity leave (पितृत्व अवकाश) : पुरुष कर्मचारियों को भी पत्नी के गर्भवती होने पर, पत्नी व बच्चे की देखभाल के लिए paternity leave (पितृत्व अवकाश) मिलता है।
- sabbatical leave (अध्ययन अवकाश): अपना कौशल (skill) बढ़ाने के लिए कोई कोर्स, प्रशिक्षण या पढ़ाई करने के लिए बिना वेतन लिए अवकाश लिया जा सकता है। इसे sabbatical leave (अध्ययन अवकाश) कहते हैं।
अब हम, ज्यादा प्रचलित तीन तरह की छुट्टियों CL, EL/PL और Medical Leave के नियमों को बता रहे हैं। maternity leave, paternity leave और sabbatical leave के नियमों के बारे में अगले लेख में जानकारी देंगे।
CL: आकस्मिक अवकाश (Casual leave) के नियम
- कंपनियां साल भर में 10-15 आकस्मिक अवकाश की सुविधा देती हैं
- किसी महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 Casual Leave ली जा सकती हैं।
- 3 दिन से ज्यादा छुट्टी लेने पर इसे Earned/Privileged Leave के रूप में माना जाएगा। अगर 3 दिन से ज्यादा छुट्टी एक साथ लेनी हो तो उसके लिए पहले से Apply करना जरूरी है।
- Casual Leave को अगले साल में नहीं बढाया जा सकता। कैलेंडर वर्ष (1 January to 31 December) पूरा होते ही सभी प्रयोग न की गईं Casual Leave अपने आप खत्म (laps) हो जाती हैं।
- प्रयोग न की गई या बकाया Casual Leave के बदले भुगतान (Payment) भी नहीं लिया जा सकता।
- इन्हें Earned/Privileged Leave या Sick Leave के साथ जोड़ा या मिलाया भी नहीं किया जा सकता।
- नई नौकरी ज्वाइन करने वालों के लिए, Casual leaves की संख्या, Pro rata basis (उस साल की कुल ड्यूटियों के दिनों के अनुपात में) तय होगी। यानी कि उस साल बची नौकरी की अवधि के हिसाब से होगी।
- नौकरी छोड़ने के मामले में भी यही Pro rata basis का नियम चलेगा।
जैसे कि किसी व्यक्ति ने, 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया है तो उस साल वह, एक चौथाई वर्ष तक ही काम करेगा। ऐसे में उसकी छुट्टिटियां भी कुल संख्या का एक चौथाई ही मिलेंगी।
चिकित्सा अवकाश (Medical leave) के नियम
- बीमारी के कारण काम पर जा पाने की स्थिति में Sick Leave/Medical leave ली जा सकती है।
- आमतौर पर साल भर में 10-15 दिन का चिकित्सा अवकाश लिया जा सकता है।
- 7 दिन तक काम के बदले में आधे दिन (0.5) की Sick Leave ली जा सकती है।
- बीमारी के कारण लगातार 2 या 3 दिन ज्यादा गैरहाजिर रहने पर ऐसी छुट्टी के लिए Apply के साथ medical certificate भी प्रस्तुत करना होता है। अलग-अलग कंपनी के अनुसार दिन की सीमा अलग-अलग हो सकती है।
- Sick Leave को अर्जित अवकाश (Earned Leave) के साथ संलग्न किया जा सकता है।
- Sick leave, न लेने पर आप उसे न तो अगले साल में समायोजित कर सकते हैं और न ही उनके लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) पूरा होने पर, आपकी सभी Sick Leave अपने आप खत्म (lapse) हो जाती हैं।
- नई नौकरी ज्वाइन करने या छोड़ने वालों के लिए Casual leaves की तरह ही Pro rata basis (कुल काम के दिनों के अनुपात में छुट्टी) का नियम लागू होगा।
EL (अर्जित अवकाश) या PL के बारे में नियम
ईएल और पीएल में अंतर क्या होता है?
ईएल Earned Leaved और पीएल Privilege Leave, दोनों ही अर्जित अवकाश होते हैं। दोनों ही एक ही आधार पर मिलती हैं। कुछ दिन काम करने के बदले। लेकिन ये दो आधारों पर अलग-अलग होती हैं—
- EL किसी कंपनी के कर्मचारी को Factories Act के तहत मिलती है। प्रत्येक 20 दिन के बदले 1 EL लेने का नियम है। यानी कि साल भर में कुल 18 EL ले सकते हैं। हालांकि राज्यों और इंडस्ट्री के हिसाब से नियम अलग हैं। कुछ कंपनियां तो तीस दिन से ज्यादा की अवकाश भी देती हैं।
- PL,किसी दुकान या संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को Shops & Establishment के तहत मिलती हैं। प्रत्येक 4 महीने काम के बदले 5 PL लेने का नियम है। यानी कि साल भर में कुल 15 PL ली जा सकती हैं।
- साल के बीच में नौकरी शुरू करने या छोड़ने वालों के लिए, CL की तरह ही Pro rata basis (कुल काम के दिनों के अनुपात में छुट्टी) का नियम लागू होगा।
प्रत्येक Calender Year, शुरू होने पर साल भर की कुल 15 ईएल (Earned Leave), उसके खाते में चढ़ जाती हैं। लेकिन, मिलती हैं, उसके काम के दिन पूरे करने के आधार पर। जैसे कि 1 महीना काम करने के बाद, 1.25 EL लेने का हक आपका बन जाता है। PL के मामले में भी ऐसे ही (नियम के मुताबिक) गणना कर सकते हैं।
बची हुई EL अगले साल भी ले सकते हैं
अगर आप, साल भर के दौरान इकट्ठा की गई ईएल (Earned Leave) नहीं ले पाते हैं। तो आप इन्हें आगे बढ़वाकर (carry forward) अगले साल में, ले जा सकते हैं।
हालांकि, यह साल मे अधिकतम EL ले सकने के नियम पर भी निर्भर करेगा। कुछ राज्यों में, साल भर में अधिकतम 30 ईएल ले सकने का नियम है, जबकि कुछ राज्यों में साल भर में, 45 से 60 तक EL ले सकने का भी नियम है।
बची हुई EL के बदले पैसे भी ले सकते हैं
आप इन ईएल को भुना (encashed) भी सकते हैं यानी कि छुटि्टयों के बदले में भुगतान (Payment) ले सकते हैं। लेकिन, यह भुगतान कंपनी की policy के तहत होगा। ऐसा भुगतान (encashment )आप नौकरी के दौरान भी ले सकते हैं और नौकरी छोडने के बाद भी। लेकिन, छुटि्टयों के बदले आपको उतना पैसा नहीं मिलता, जितना कि काम करने पर मिलता है। तब यह सिर्फ आपकी basic Salary के हिसाब से मिलती है।
EL के बदले पैसे निकालने का फॉर्मूला
छुट्टियों के बदले मिलने वाली रकम निकालने का फार्मूला है—
Encashable Amount = (basic salary + DA) / 22* Encashable Leave.
इस फॉर्मूले का उपयोग इस तरह से करें—
- सबसे पहले, पहले अपनी मासिक Gross Salary निकाल लीजिए
- मासिक सैलरी में 22 से भाग देकर भागफल निकालें
- भागफल में अपनी छुटि्टयों के दिनों से गुणा कर दीजिए
वैसे कुछ कंपनियों की कैलकुलेशन इससे थोड़ा अलग भी हो सकता है।
EL के बदले पैसे पर टैक्स
सरकारी कर्मचारियों को जो भी EL मिलती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी कुछ शर्तों के आधीन तीन लाख तक की रकम पर टैक्स छूट मिलती है।