बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों को छुट्टियों में घूमने जाने के लिए अवकाश यात्रा भत्ता (LTA) भी मिलता है। कर्मचारियों को मिलने वाले इस भत्ता पर, सरकार टैक्स छूट भी देती है। इस लेख में हम जानेंगे कि एलटीए क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म और हिंदी में मतलब क्या होता है और इस पर टैक्स छूट कितनी मिलती है? What is LTA? How to save Tax on LTA?
एलटीए क्या है? फुल फॉर्म और मतलब
एलटीए का फुल फॉर्म होता है-Leave Travel Allowance। इसका हिंदी में मतलब होता है-अवकाश यात्रा भत्ता। यह ऐसा भत्ता (Allowance) होता है, जोकि कर्मचारियों को नौकरी के दौरान, छुटि्टयों में घूमने के लिए मिलता है। कई अच्छी कंपनियां अपने कर्मचारियों को इस तरह का भत्ता देती हैं। हालांकि, कंपनियां कभी-कभी सभी कर्मचारियों को LTA नहीं देतीं, बल्कि, सिर्फ कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को ही यह सुविधा देती हैं।
HRA की तरह ही, सैलरी के एक हिस्से के रूप में यह भत्ता भी मिलता है। कंपनी के Salary Package में इसका उल्लेख रहता है। इनकम टैक्स विभाग section 10(5) के तहत, इस भत्ता (LTA) पर टैक्स छूट देता है।
एलटीए पर टैक्स छूट की अधिकतम सीमा
LTA पर टैक्स छूट आपको उस पूरी रकम पर मिल सकती है, जोकि आपको LTA के रूप में कंपनी देती है। लेकिन, अगर उतना पैसा आपकी यात्रा में खर्च हुआ है तो। अगर LTA से कम खर्च हुआ है तो फिर सिर्फ खर्च के बराबर रकम पर टैक्स छूट मिलेगी। बाकी बचे LTA को आपकी Taxable Income में शामिल किया जाएगा। और अगर, आपने कोई यात्रा नहीं की है, या यात्रा पर कोई किराया नहीं खर्च हुआ है तो फिर LTA पर कोई टैक्स छूट नहीं मिल पाएगी।
एलटीए से ज्यादा खर्च हुआ तो…
किसी भी स्थिति में, आपको अपने LTA से अधिक खर्च पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। वैसे LTA पर पूरी टैक्स छूट लेने के लिए प्राय: कर्मचारी LTA से ज्यादा खर्च करते हैं। और अपना यात्रा बिल LTA से थोडा अधिक ही रखने की कोशिश करते हैं ताकि छूट का फायदा छूटे नहीं।
उस तथ्य को हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं-
रोहन अपने परिवार के साथ शिमला घूमने के लिए गया। उसने यात्रा के दौरान यात्रा खर्च ( हवाई, रेल, बस, टिकटों वगैरह) पर 40 हजार रुपए खर्च किए।
रोहन को उस साल LTA के रूप में कुल 48 हजार रुपए कंपनी से मिले।
तो रोहन इन 48 हजार रुपयों में से 40 हजार रुपए पर LTA टैक्सछूट प्राप्त कर सकता है। बाकी बचे 8 हजार रुपए उसकी टैक्स गणना योग्य आमदनी (taxable income) में शामिल करने होंगे। उन पर Tax Slab के हिसाब से टैक्स देनदारी तय होगी।
LTA में, कौन-कौन से खर्च शामिल किए जा सकते हैं?
किसी Tour के दौरान, सिर्फ उन खर्चों को LTA में शामिल किया जा सकता है जोकि परिवहन खर्च (Travelling expense) में लगा हो। यानी कि रेल यात्रा, हवाई यात्रा, बस यात्रा वगैरह का खर्च। खाने-पीने (Fooding), ठहरने (Staying), जगहों को देखने (Sight Seeing) और अन्य तरह के खर्चों को इसमें शामिल नहीं कर सकते। यात्राओं के लिए टिकट खर्चों को लेकर भी कुछ नियम हैं, जैसे कि—
- हवाई यात्रा के लिए: Air India के economy class के किराए तक की रकम LTA टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। (सबसे छोटे रूट के लिए)
- रेलयात्रा के लिए: संबंधित रूप पर AC first class के किराए तक की रकम LTA टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। (सबसे छोटे रूट के लिए)
बस, टैक्सी या अन्य प्रकार के वाहन से यात्रा पर
- अगर कोई सरकारी या अन्य मान्यताप्राप्त public transport system जैसे कि, राज्य परिवहन सेवा, वहां पर मौजूद है तो सबसे छोटे रूट का 1st class या deluxe class तक का किराया LTA टैक्स छूट में इस्तेमाल कर सकते हैं।
- अगर कोई अधिकृत परिवहन व्यवस्था उस रूट पर चालू नहीं है, तो सबसे छोटे रूट के लिए air-conditioned first class rail किराए के बराबर तक का खर्च LTA टैक्स छूट के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
Note: Private car या cab के खर्च को LTA टैक्स छूट के लिए शामिल नहीं कर सकते।
देश की सीमा के भीतर की यात्राएं ही मान्य
LTA पर टैक्स छूट के लिए सिर्फ उन यात्राओं का खर्च शामिल कर सकते हैं जो अपने देश (भारत) की सीमाओं के अंदर हों। भले ही वह हवाई यात्रा क्यों न हो। विदेश की यात्रा का खर्च इसमें शामिल नहीं कर सकते।
एक ट्रिप में कई जगहों पर भी जा सकते हैं
एक बार की अवकाश यात्रा में आप कितनी भी जगहों तक जा सकते हैं। लेकिन, यात्रा शुरू करने के स्थान (origin) से लेकर सबसे अंतिम स्थान तक के लिए जो सबसे छोटा रूट होगा, उसका किराया LTA टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
परिवार के सदस्यों को शामिल कर सकते हैं
LTA के लिए आप अपने परिवार के सदस्यों का खर्च ही शामिल कर सकते हैं। आपके परिवार में, आप, आपकी पत्नी या पति, आपके दो बच्चे शामिल किए जा सकते हैं। अगर दूसरे नंबर पर हुई संतानें एक साथ जुडवा इससे अधिक की संख्या में हुई हैं तो फिर उन सभी बच्चों का यात्रा खर्च LTA में शामिल कर सकते हैं।
सिर्फ दो बच्चों को शामिल करने का नियम, सिर्फ उन बच्चों के संबंध में है, जिनका जन्म 1 October 1998 के बाद हुआ है। इससे पहले पैदा हुए बच्चों के संबंध में संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है। माता-पिता या भाई-बहन अगर आप पर आश्रित (आंशिक या पूर्ण रूप से) हैं तो ही उन्हें ऐसी यात्रा में शामिल किया जा सकता है।
खुद यात्रा करना जरूरी
उस यात्रा में, आपका खुद शामिल रहना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने परिवार के लोगों को अपनी छुटि्टयों के दौरान घूमने भेज दिया और उनका खर्च अपने LTA टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल कर लिया।
छुट्टी पर होना जरूरी
LTA के लिए आप जिस यात्रा का खर्च शामिल कर रहे हैं, उस समय आपको अपने संस्थान या कंपनी से छुट्टी पर होना अनिवार्य है। वह कंपनी के रिकॉर्ड में भी दर्ज होनी चाहिए।
सरकारी छुटिटयों (Official holidays) या सप्ताहांत (weekends) के दौरान की गई अवकाश यात्राएं भी शामिल की जा सकती हैं। लेकिन, इसके बारे में आपको पहले ही HR Department से मिलकर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। क्योंकि कुछ संस्थान ऐसी छुटिटयों के दौरान की यात्राओं को LTA claim के लिए स्वीकार नहीं करते।
कब ले सकते हैं एलटीए पर टैक्स छूट?
LTA पर टैक्स छूट आपको हर साल नहीं मिलती। बल्कि, हर 4 साल में 2 बार यह टैक्स छूट ली जा सकती है। इसके लिए Income Tax Department ने चार-चार वर्षों के अवधि खंड (Time block) निर्धारित किए हैं। इन टाइम ब्लॉकों की गणना 1986 से शुरू हुई थी। पहला ब्लॉक 1986 से 1989 तक था। इस क्रम से, हालिया टाइम ब्लॉकों की समय सीमा इस प्रकार है—
- 2010-13 (यानी कि 2010,2011,2012 और 2013)
- 2014-17 (यानी कि 2014,2015,2016 और 2017)
- 2018-21 (यानी कि 2018,2019,2020 और 2021)
- 2022-25 (यानी कि 2022,2023,2024 और 2025)
फिलहाल (अप्रैल 2019 में) 2018-21 का ब्लॉक चल रहा है। यानी कि आप इस Block के तहत आने वाले चार वर्षों (2018,2019,2020,2021) के दौरान, किन्ही भी दो अवकाश यात्राओं को LTA पर टैक्स छूट के लिए शामिल कर सकते हैं।
कैलेंडर वर्ष के हिसाब से होती है वर्ष की गणना
LTA के संबंध में किसी वर्ष की अवधि कैलेंडर वर्ष के हिसाब से होती है। यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक). के हिसाब से नहीं। यानी कि 2018-2021 का ब्लॉक 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक का माना जाएगा।
निर्धारित टाइम ब्लॉक में टैक्स छूट नहीं ले पाए तो क्या करें
अगर आप किसी कारणवश, अवकाश यात्रा से संबंधित Block में टैक्स छूट नहीं ले पाए तो बाद वाली अवकाश यात्रा पर टैक्स छूट अगले Block में ले सकते हैं। लेकिन, इस तरह की टैक्स छूट आपको अगले Block के पहले ही वर्ष में निपटा लेनी होगी। इस तरह से आप अगले वाले ब्लॉक में तीन अवकाशयात्राओं का खर्च LTA टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, 2018 से 2021 के दौरान की गई किसी अवकाश यात्रा के लिए आप मार्च 2021 तक टैक्स छूट नहीं ले पाए। ऐसे में, आप अगले ब्लॉक (2022 से 2026) के शुरुआती वित्त वर्ष (मार्च 2022) मेें इस पर टैक्स छूट ले सकेंगे।
कैसे प्राप्त करें एलटीए पर टैक्स छूट
एलटीएपर टैक्स छूट क्लेम करने के लिए आपको अपने नियोक्ता (कंपनी या संस्थान) के पास अपनी यात्रा के बिल (tickets, boarding pass, invoice वगैरह) जमा करने होते हैं।
हालांकि, किसी नियोक्ता के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह यात्रा संबंधी प्रमाण (proof) एकत्र करे। लेकिन, किसी कर्मचारी के लिए यह बेहतर होता है कि ऐसे खर्चों के बिलों की कॉपियां अपने पास रखे और नियोक्ता के पास जमा भी कर दे, ताकि Income Tax संबंधी कोई Inquiry होने पर, उन्हें पेश किया जा सके।
यात्रा पर ही नहीं गए तो…
अगर आप संबंधित ब्लॉक के दौरान घूमने नहीं जा पाए हैं, या यात्रा बिल नहीं जमा कर पाते हैं तो भी आपका LTA मिलेगा। वित्त वर्ष के अंत में (मार्च के वेतन के साथ)। लेकिन, उसे आप टैक्स छूट में शामिल नहीं कर पाएंगे।
नौकरी छूटने पर क्या होगा?
अगर आपने नौकरी छोड़ दी है या निकाल दिया गया है तो भी मिल चुके LTA पर, टैक्स छूट पाने का अधिकार रहता है। यानी कि आप नौकरी छूटने के बाद भी घूमने के लिए जाते हैं तो, उसके यात्रा बिल के आधार पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते है।