जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारियों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से हर महीने (monthly) या हर तिमाही के बाद (Quarterly) जीएसटी रिटर्न भरने पड़ते हैं। यहां तक कि अगर, आपने पिछले महीने या पिछली तिमाही में कोई लेन-देन नहीं भी किया है तो भी निल जीएसटी रिटर्न तो भरना ही पड़ता है। इस लेख में हम जानेंगे कि निल जीएसटी रिटर्न क्या होता है? इसे कब और कैसै भरा जाता है? इसके बाद निल जीएसटी रिटर्न के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां भी साझा करेंगे।
What is Nil GST Return in Hindi? How to file it online?
निल जीएसटी रिटर्न क्या होता है?
निल जीएसटी रिटर्न तब भरा जाता है, जबकि आपने पिछले महीने या पिछली तिमाही के दौरान कोई बिक्री या खरीद नहीं की होती है। ऐसी स्थिति में, न तो आपको कोई टैक्स भुगतान करना होता है और न ही किसी तरह का टैक्स वापस लेना होता है। सरकार ने बिना कारोबार वाली अवधि के लिए भी निल जीएसटी रिटर्न भरना अनिवार्य कर रखा है-
- आपके बिजनेस में कोई बिक्री (sale) यानी कि outward supply) नही की गई हो
- किसी प्रकार की खरीद (purchase) यानी कि inward supply भी नहीं की गई हो
- उस अवधि के दौरान आप पर किसी तरह की GST देनदारी भी नहीं बन रही हो
ध्यान दें: सामान या सेवा (goods/ services), दोनों तरह के कारोबारों के संबंध में, अगर ऊपर बताई गई शर्तें लागू होती हैं, तो निल जीएसटी रिटर्न भरना पड़ता है।
निल रिटर्न में बिक्री (Sale) और टैक्स पेमेंट का विवरण नहीं देना पड़ता
जब आप सामान्य GSTR-3B या GSTR-1 दाखिल करते हैं तो आपको कई तरह के डिटेल्स भरने होते हैं। ये डिटेल्स आपकी बिक्रियों (Outward supplies) और जीएसटी देनदारी (tax liability) से संबंधित होते हैं। लेकिन, जब आप zero sales के कारण Nil GST Return भरते हैं तो फिर किसी तरह के सौदे और टैक्स देनदारी संबंधित विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती।
निल जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख क्या होती है?
फिलहाल दो तरह के रिटर्न के संबंध में Nill GST Return भरने की सुविधा उपलब्ध है। रिटर्न GSTR-3B और रिटर्न GSTR-1। दोनों के सामान्य रिटर्न भरने की जो अंतिम तारीख होती है, वही उनके निल रिटर्न भरने की अंतिम तारीख होती है। फिलहाल इन दोनों रिटर्न के भरकर जमा करने की अंतिम तारीख इस प्रकार है-
निल GSTR-3B रिटर्न भरने की तारीख
सामान्य कारोबारी: अगर आपने जीएसटी की QRMP scheme नहीं ले रखी है तो, हर कारोबारी महीने के तुरंत बाद वाले महीने की 20 तारीख तक भरकर जमा करना होता है। जैसे कि, जनवरी महीने के कारोबार के लिए GSTR-3B को 20 फरवरी तक भरकर जमा करना पड़ेगा। इसी के हिसाब से निल GSTR-3B को भी 20 फरवरी तक भरना पड़ता है।
QRMP scheme का मतलब होता है-Quarterly Return Filing and Monthly Payment of Taxes। यानी कि जीएसटी का भुगतान तो हर महीने करना होगा, लेकिन उसके हिसाब किताब का विवरण, हर तिमाही पर पेश करना होगा। जीएसटी रिटर्न में भरकर। 5 करोड़ से कम सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी इस स्कीम को अपना सकते हैं।
QRMP वाले कारोबारी: अगर आपने जीएसटी की QRMP scheme ले रखी है तो फिर हर तिमाही पर अपना GSTR-3B भरकर जमा कर सकते हैं। ऐसे कारोबारियों के लिए तिमाही GSTR-3B भरकर जमा करने की तारीखें नीचे तालिका में दी गई हैं। निल GSTR-3B रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी इसी हिसाब से होती है।
कारोबार की तिमाही |
तिमाही GSTR-3B भरने की अंतिम तारीख |
अप्रैल से जून |
कैटेगरी X वाले राज्यों के लिए: 22 जुलाई तक कैटेगरी Y वाले राज्यों के लिए: 24 जुलाई तक (X कैटेगरी और Y कैटेगरी के राज्यों के नाम, इस तालिका के ठीक नीचे देख सकते हैं) |
जुलाई से सितंबर |
कैटेगरी X वाले राज्यों के लिए: 22 अक्टूबर तक कैटेगरी Y वाले राज्यों के लिए: 24 अक्टूबर तक |
अक्टूबर से दिसंबर |
कैटेगरी X वाले राज्यों के लिए: 22 जनवरी तक कैटेगरी Y वाले राज्यों के लिए: 24 जनवरी तक |
जनवरी से मार्च |
कैटेगरी X वाले राज्यों के लिए: 22 अप्रैल तक कैटेगरी Y वाले राज्यों के लिए: 24 अप्रैल तक |
X कैटेगरी वाले राज्यों के नाम: महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, पांडिचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन-दियू और दादर-नगरहवेली।
Y कैटेगरी वाले राज्यों के नाम: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम।
निल GSTR-1 रिटर्न भरने की तारीख
हर महीने के बाद, अगले महीने की 11 तारीख |
सालाना 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी GST की QRMP स्कीम न अपनाने वाले कारोबारी |
हर तिमाही के बाद वाले महीने की 13 तारीख |
GST की QRMP स्कीम लेने वाले कारोबारी, जिनका कि सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है |
2020 के पहले पहले अन्य जीएसटी रिटर्न की तरह ही, निल जीएसटी रिटर्न भरने पर भी 200 रुपए प्रतिदिन पेनाल्टी लगती थी। इन 200 रुपए में 100 रुपए केंद्रीय जीएसटी ( CGST) के हिस्से की पेनाल्टी होती थी और 100 रुपए प्रतिदिन राज्य के हिस्से की जीएसटी (SGST) के लिए पेनाल्टी होती थी। लेकिन 2020 में सरकार ने निल जीएसटी रिटर्न के लिए पेनाल्टी घटाकर सिर्फ 20 रुपए प्रतिदिन कर दी है। इसमें 10 रुपए CGST के हिस्से की पेनाल्टी और 10 रुपए SGST की पेनाल्टी शामिल है।
निल जीएसटी रिटर्न कैसे भरें?
जीएसटी पोर्टल पर निल जीएसटी रिटर्न भरने के लिए Online और Offline, दोनों तरह के टूल्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में SMS से भी Nil GST Return भरने की सुविधा शुरू की है। इन प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी नीचे दे रहे हैं—
ऑनलाइन निल GSTR 3 B भरने का तरीका
- स्टेप 1 : जीएसटी पोर्टल खोलें और अपने यूजरनेम व पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- स्टेप 2 : सबसे ऊपर मौजूद services टैब पर कर्सर ले जाएं। इसके तहत आपको ‘Returns’ का आप्शन मिलेगा। फिर इसके अंतर्गत ‘Returns Dashboard’ का आप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दें।
- स्टेप 3 : वह महीना (Month) और वर्ष (Year) सेलेक्ट करें, जिसके लिए आपको रिटर्न दाखिल करना है
- स्टेप 4: यहां पर आपको क्रम से GSTR-1, GSTR-2, GSTR-3 और “Monthly Return GSTR3B” के विकल्प दिखते हैं। “Monthly Return GSTR3B” को सेलेक्ट करें और इसके तहत Prepare Online पर क्लिक करें।
- स्टेप 5: इस स्टेप में आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और उनके डिटेल संबंधित टेबल में, भरना होता है, जैसे कि—
- A. क्या आप निल रिटर्न भरना चाहते हैं (Do you want to file Nil return?)
- B. क्या आपने संबंधित अवधि के दौरान रिवर्स जीएसटी वाले किसी सामान या सेवा की बिक्री की है, हां तो (Table 3.1) में उसका विवरण भरें।
- C. क्या आपने किसी गैर रजिस्टर्ड व्यक्ति, कंपोजिशन स्कीम वाले व्यक्ति या UIN धारक व्यक्ति को कोई अंतरराज्यीय आपूर्ति (inter-state supplies) की हैं। हां तो Table 3.2 में उसका विवरण भरें।
- D. क्या आपने किसी सामान या सेवा की खरीद पर Input tax credit (ITC) का क्लेम किया है, हां तो Table 4 में उसका विवरण दें।
- E. क्या आपने इस अवधि में कोई शून्य रेट वाली, जीएटी से छूट प्राप्त या नॉन जीएसटी सप्लाई प्राप्त (Receive) की है, हां तो उसका विवरण Table 5 में दर्ज करें।
- F. क्या आप पर किसी तरह का विलंब शुल्क (late fee) की लेट फीस या ब्याज (interest) बकाया है। हां तो Table 5.1 में उसका उल्लेख करें।
- क्या आप पर GST TRAN-1 (जीएसटी के पहले किसी अन्य टैक्स सिस्टम से जीएसटी सिस्टम में ट्रांसफर होने वाले कारोबारियों के लिए आवश्यक फॉर्म) के कारण कोई टैक्स देनदारी बकाया है? हां तो उसका विवरण Table 6 में दर्ज करें।
- स्टेप 6: आपको एक घोषणापत्र (Declaration) के सामने बने बॉक्स में टिक करके पर सहमति देनी है कि आपने जो सूचनाएं दी हैं, वे पूर्णत: सत्य एवं सही हैं।
- स्टेप 7: आखिर में, EVC (इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड) या DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) के माध्यम से अपने रिटर्न का सत्यापन करना होता है। इस प्रकार रिटर्न GSTR-3B Nil return दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
ऑनलाइन निल जीएसटीआर-1 रिटर्न भरने के स्टेप्स
- स्टेप 1 : जीएसटी पोर्टल खोलें और अपने यूजरनेम व पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- स्टेप 2 : services tab के तहत आपको ‘Returns’का आप्शन मिलेगा। फिर इसके अंतर्गत ‘Returns Dashboard’ पर क्लिक कर दें।
- स्टेप 3 : वह महीना (Month) और वर्ष (Year) सेलेक्ट करें, जिसके लिए आपको रिटर्न दाखिल करना है
- स्टेप 4: “Monthly Return GSTR 1” को सेलेक्ट करें और इसके तहत Prepare Online के विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 5:फॉर्म जीएसटीआर 1 के संबंध में मांगी गई सभी जानकारियों को भर दीजिए। चूंकि हम Nil return दाखिल कर रहे हैं, इसलिए ज्यादातर डिटेल्स खाली छोड़नी होगी। अंत में, Generate GSTR1 Summary tile पर क्लिक करना है।
- स्टेप 6: आपको फॉर्म का भरा हुआ preview दिखेगा। इसके बाद नीचे दाहिने कोने में मौजूद SUBMIT बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप 7: आपको एक घोषणापत्र के सामने बने बॉक्स में टिक करके पर सहमति देनी है कि आपने जो सूचनाएं दी हैं, वे पूर्णत: सत्य एवं सही हैं।
- स्टेप 9: इसके बाद EVC (इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड) या DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) के माध्यम से अपने रिटर्न का सत्यापन करना होता है। इस प्रकार रिटर्न GSTR-1 Nil return दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
SMS से भी दाखिल कर सकते हैं निल जीएसटी रिटर्न
हाल ही में सरकार ने SMS से Nil GSTR-3B और Nil GSTR-1 भरने की सुविधा शुरू कर दी है। यह सेवा 1 जुलाई 2020 से काम करने लगी है।
निल GSTR-3B भरने के लिए एसएमएस कैसे लिखें
इसके लिए आपको 14409 नंबर पर SMS भेजना होगा। SMS का फॉर्मेट और तरीका इस प्रकार है—
Nil<स्पेस>3B<स्पेस>GSTIN number<स्पेस>MMYYYY
(MMYYYY की जगह पर महीना के दो अंक और वर्ष के चार अंक भरने हैं)
उदाहरण के लिए, जून 2020 के लिए निल जीएसटी फॉर्म इस प्रकार टाइप करेंगे—
Nil 3B 09XXXXXXXXXXXZC 062020
SMS भेजे जाने के बाद, आपके मोबाइल पर, 6 अंकों का एक कन्फर्मेशन कोड आएगा। अगले 30 मिनट के अंदर, इस कोड के साथ आपको फिर एक एसएमएस 14409 नंबर पर भेजना होगा। उसका फॉर्मेट इस प्रकार होगा—
CNF<space>3B<space> CODE
उदाहरण के लिए- CNF 3B 132067
निल GSTR-1 भरने के लिए SMS कैसे लिखा जाता है
सालाना 1.5 करोड रुपए से अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों को हर महीने की बिक्री के लिए रिटर्न जीएसटीआर 1 दाखिल करना अनिवार्य है। सालाना 1.5 करोड रुपए से कम टर्न ओवर वाले कारोबारियों को हर महीने GSTR-1 भरने से छूट मिली हुई है। वे चाहें तो हर तिमाही (Quarter) के बाद यह रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
निल रिटर्न के मामले में भी यह नियम लागू होता है।
मासिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है तो..
Nil<स्पेस>R1<स्पेस>GSTIN number<स्पेस>MMYYYY
उदाहरण के लिए मई 2020 के लिए निल जीएसटीआर-1 के SMS का फॉर्मेट इस प्रकार होगा—
Nil R1 09XXXXXXXXXXXZC 052020
SMS भेजे जाने के बाद, आपके मोबाइल पर, 6 अंकों का एक कन्फर्मेशन कोड आएगा। अगले 30 मिनट के अंदर, इस कोड के साथ आपको फिर एक एसएमएस 14409 नंबर पर भेजना होगा। उसका फॉर्मेट इस प्रकार होगा—
CNF<space>R1<space> CODE
उदाहरण के लिए— CNF R1 546215
तिमाही GSTR 1 रिटर्न दाखिल करना है तो..
मान लिया आपको अप्रैल से जून 2020 की तिमाही के लिए Nil GSTR-1 भरना है, तो यह जून 2020 के बाद भरा जाएगा। इसके लिए SMS का फॉर्मेट इस प्रकार होगा—
Nil R1 09XXXXXXXXXXXZC 062020