पैन कार्ड टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर क्या है? NSDL और UTI का

सरकार ने अब आधार कार्ड की मदद से 10 मिनट में पैन कार्ड नंबर जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। साथ में तुरंत ही पैन कार्ड की PDF कॉपी भी डाउनलोड करने की सुविधा शुरू कर दी है। इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर Instant E-PAN के नाम से यह सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा NSDL और UTI की वेबसाइट पर ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाने की सुविधा है।

अगर आप उस पैन कार्ड को आप अपने घर पर मंगाना चाहते हैं, तो हफ्ते-2 हफ्ते का समय लग जाता है।

कभी-कभी इतने दिन बीतने के बाद भी पैन कार्ड नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आपको PAN Card कस्टमर केयर नंबर की जरूरत पड़ती है। इस लेख में हम जानेंगे कि पैन कार्ड कस्टमर केयर नंबर क्या है? NSDL से बने पैन कार्ड के लिए कस्टमर केयर नंबर क्या होता है? और UTI से बने पैन कार्ड के लिए कस्टमर केयर नंबर क्या होता है?

पैन कार्ड कस्टमर केयर नंबर क्या है? 

18001801961

PAN कार्ड बनाने और जारी करने काम सरकार ने दो एजेंसियों को दे रखा है। पहली है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। दूसरी एजेंसी का नाम है UTI-ITSL यानी कि यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड।

दोनों में से किसी भी एजेंसी (NSDL या UTI ) के माध्यम से बनने वाले पैन कार्ड के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, पैन कार्ड कस्टमर केयर नंबर या हेल्पलाइन नंबर है- 18001801961

इस नंबर का इस्तेमाल, आप पैन कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए कर सकते हैं। भले ही आपने  किसी भी एजेंसी (NSDL या UTI ) के माध्यम से पैन कार्ड बनवाया है या आवेदन किया है। 

य़ह आयकर संपर्क केंद्र का कस्टमर केयर नंबर है, जिस पर हिंदी या अंग्रेजी में बात की जा सकती है। बात करने या जानकारी के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता। देश के किसी भी हिस्से का व्यक्ति इस सेवा का इस्तेमाल कर सकता है। 

पैन कार्ड के लिए NSDL का कस्टमर केयर नंबर क्या है?

NSDL e-Gov के टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (TIN) कॉल सेंटर का कस्टमर केयर नंबर है-

020 27218080

अगर आपने NSDL के माध्यम से पैन कार्ड  बनवाया है या बनवाने के लिए आवेदन किया है तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। 

  • Timings : इस नंबर पर, बात करने के लिए निर्धारित समय है- सुबह 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक
  • Opening days: सप्ताह के सातों दिन (Monday to Sunday), इस नंबर पर बात की जा सकती है।

NSDL के पास शिकायत के लिए ई-मेल का पता है- [email protected]

पैन कार्ड के लिए UTI का कस्टमर केयर नंबर क्या है? 

UTI के PAN – All India Customer Care Centre पर बात करने के लिए दो नंबर हैं। इनमें से किसी भी नंबर का इस्तेमाल आप पैन कार्ड से जुड़ी समस्या के समाधान या जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं-

  • 33 40802999
  • 33 40802999

Timings: इन नंबरों पर बात करने के लिए निर्धारित समय है- सुबह 9:00 बजे से रात्रि 8 बजे तक

Opening days: सप्ताह के सातों दिन या सेंटर काम करता है। 

UTIITSL के पास शिकायत के लिए ई-मेल का पता है- [email protected]

समय पर या सही समाधान न मिले तो…

अगर आपकी समस्या पर उचिस समय सीमा के भीतर समाधान नहीं मिलता है, तो आप शिकायत अधिकारी (Grievance Redressal Officer) से शिकायत कर सकते हैं। उसका ई-मेल एड्रेस इस प्रकार है-

[email protected] 

आयकर के ग्रीवांस पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत

पैन कार्ड संबंधी समस्या की ऑनलाइन शिकायत के लिए आयकर संपर्क केंद्र (ASK) की ओर से एक शिकायत पोर्टल (Grievance portal) भी बनाया गया है। इस पर आप पैन कार्ड संबंधी किसी भी तरह की दिक्कत के लिए शिकायत कर सकते हैं। चाहे आपने UTITSL के माध्यम से पैन कार्ड बनवाया हो या आवेदन किया हो या फिर NSDLके माध्यम से पैन कार्ड बनवाया हो या आवेदन किया हो। 

ग्रीवांस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया इस प्रकार है-

  • स्टेप 1: अपने कंप्यूटर पर, आगे दिए गए लिंक को खोलें- https://incometax.intelenetglobal.com/pan/pan.asp
  • स्टेप 2:  PAN card संबंधी शिकायत की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए, “Submit” के बटन पर क्लिक करें
  • स्टेप 3: अपने पैन कार्ड आवेदन के बारे में मांगे गए डीटेल्स की जानकारी भरिए, जैके कि Acknowledge number या coupon number, पैन नंबर,  एजेंसी का नाम (NSDLया UTITSL) वगैरह। यहां आपको अपने बारे में भी कुछ मांगी गई जानकारियां भरनी पड़ती हैं, जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, फोन नंबर, पता, ई-मेल एड्रेस, आवेदन की तारीख वगैरह
  • पैन कार्ड संबंधी शिकायत के बारे में कुछ मांगी गई जानकारियों के संबंध में दिए गए रिमार्क फील्ड में से सेलेक्ट करिए। इसके बाद submit के बटन पर क्लिक कर दीजिए। 
  •  
  • सेक्शन 80C क्या है? इसकी मदद से टैक्स कैसे बचा सकते हैं? 
  • सेक्शन 80D क्या होता है? इसकी मदद से टैक्स कैसे बचाएं? 

पैन कार्ड संबंधी शिकायतों के प्रकार 

पैन कार्ड से जुड़ी निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं की शिकायत, आप ग्रीवांस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं-

  • पैन कार्ड में आपका नाम गलत छपा हो
  • आपकी फोटो गलत लगकर आ गई हो
  • जन्म तिथि (birthdate) गलत दर्ज हो
  • पिता का नाम या आपका पता गलत दर्ज हो

हो सकता है की आपको जो पैन कार्ड मिला है,  उस पर आपका नाम गलत छपा हो या नाम की स्पेलिंग गलत छपी हो। यह गलती फॉर्म भरते समय आपसे हुई भूल के कारण हो सकती है और टेक्निकल कारणों से भी किसी दूसरे का नाम चढ़ सकता है।  इसी तरह हो सकता है कि फोटो गलत लग गई हो।

अक्सर प्राइवेट सेंटर कई लोगों के फॉर्म एक साथ लेकर उसे भरकर जमा कर देते हैं। किसी दूसरे फॉर्म की फोटो दूसरे फॉर्म में लग जाने पर ये समस्या हो सकती है। इसी तरह, आवेदक के पिता का नाम या पता गलत छपा हो सकता है। जन्मतिथि या अन्य कोई जानकारी गलत छपी हो सकती है।

इन्हे सुधारने का तरीका जानने के लिए आप कस्टमर केयर नंबर की मदद ले सकते हैं। वैसे सही नाम के साथ दोबारा फॉर्म भरकर भी आप इस गलती को सुधरवा सकते हैं। 

ध्यान दें: नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि गलत हो तो तुरंत सुधरवा लेना चाहिए। क्योंकि पैन कार्ड आपके पहचान प्रमाण के रूप में भी काम करता है। इनकम टैक्स जमा करने या रिटर्न भरने में भी सही डिटेल वाले पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इनके अलावा, कुछ अन्य तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि

  • पैन कार्ड या पैन नंबर नहीं मिल पाया हो
  • पैन कार्ड बिना डिलीवरी हुए लौट गया हो

पैन कार्ड कितने दिन में बनकर मिल जाता है? 

पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद लगभग 15 दिन के भीतर पैन कार्ड मिल जाना चाहिए। लेकिन, कभी-कभी पैन कार्ड समय पर नहीं भी मिल सकता है। इस तरह की समस्या दो कारणों से हो सकती है-

  • या तो आपने आवेदन फॉर्म भरते समय पता भरने में गलती कर दी हो, खासकर पिन कोड नंबर डालने में
  • या फिर डाक या कूरियर कर्मचारी की ओर से, आपके आसपास के किसी व्यक्ति को पैन कार्ड दे दिया गया हो
  • या फिर आपसे मुलाकात न होने के कारण, पैन कार्ड को वापस भेज दिया गया हो

इस अवधि के बीतने के बात भी अगर आपको पैन कार्ड नहीं मिल पाया है तो ऊपर बताए गए, कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर ग्रीवांस पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 

अगर आपने अपने आधार कार्ड की मदद से तत्काल पैन कार्ड (Instant PAN) के लिए आवेदन करते हैं तो फिर, उसी दिन या एक कार्य दिवस के भीतर आपको अपना पैन नंबर मिल जाता है। साथ ही साथ आपका डिजिटल पैन कार्ड (E-PAN) भी तैयार हो जाता है। इसकी PDF कॉपी को डाउनलोड और प्रिंट भी करा सकते हैं। बैंक या किसी भी सरकारी या प्राइवेट काम के लिए पैन कार्ड की जगह पर इस E-PAN का इस्तेमाल किया जा सकता है। E-PAN बनाने की प्रक्रिया एकदम निशुल्क (Free) होती है। लेकिन, इसके लिए आवेदन करते वक्त आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और पहले कभी आपका पैन कार्ड नहीं बना होना चाहिए। इसका तरीका जानने के लिए देखें हमारा लेख-ई-पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करे | फ्री | ऑनलाइन 


तो दोस्तों ये थी पैन कार्ड संबंधी समस्या के लिए इनकम टैक्स, NSDL और UTI के कस्टमर केयर नंबरों के बारे में जानकारी। टैक्स, सेविंग और रुपयों-पैसों से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे लेख-

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