कोई भी प्राइवेट कर्मचारी नौकरी छूटने के 2 महीने बाद तक अगर बेरोजगार रहता है तो वह अपने EPF अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकता है। लेकिन, ये पूरा पैसा तभी निकलेगा, जबकि आपके पीएफ अकाउंट में Date Of Exit दर्ज हो यानी कि नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज हो। अगर Date Of Exit दर्ज नहीं है तो फिर आपके पीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा।
अचानक या कंपनी को बिना सूचना दिए नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में, सामान्यतया Date Of Exit दर्ज नहीं रहती और उनका काम अटक जाता है। पहले यह काम सरकार ने कंपनियों को सौंप रखा था, जिसके कारण कर्मचारियों को मुश्किल होती थी।
कर्मचारियों की इस दिक्कत को खत्म करने के लिए सरकार ने यह अधिकार भी कर्मचारियों को दे दिया है। अब आप EPFO के UAN पोर्टल पर जाकर, खुद भी ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में Date Of Exit डाल सकते हैं।
इस लेख में हम बताएंगे कि पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन एक्जिट डेट (Date of Exit) कैसे डालें? साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर एक्जिट डेट याद नहीं है तो फिर कौन सी तारीख डाल सकते हैं?
पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट कैसे डालें?
PF Account में ऑनलाइन एक्जिट डेट (Date of Exit) डालने का तरीका इस प्रकार है-
- Step 1: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर, UAN पोर्टल खोलिए. इसका लिंक है—https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- अपना यूजरनेम (UAN नंबर) और पासवर्ड डालिए
- कैप्चा इमेज देखकर, कैप्चा बॉक्स में कैप्चा कोड डाल दीजिए (जो अक्षर बड़ा हो, उसे बड़ा डालें, जो छोटा हो, उसे छोटा डालें)
- आखिर में नीचे Sign In के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- Step 2: जो नया पेज खुलता है, उसमें ऊपर हरे रंग की पट्टी में Manage के बटन पर क्लिक करिए।
- नीचे कई विकल्पों की लिस्ट खुल जाती है, उसमें Mark Exit के लिंक पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप 3: आपको जिस पीएफ अकाउंट में एक्जिट डेट (Date of Exit) दर्ज करनी है, उसे सेलेक्ट कर लीजिए।
- स्टेप 4: यहां पर, आपको date of exit दर्ज करने का विकल्प मिलता है। साथ ही लिस्ट में से, नौकरी छोड़ने का कोई एक कारण (reason for exit) भी बताना होता है। जो विकल्प मिलते हैं वे निम्नलिखित हैं-
- Retirement: अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (voluntary retirement) स्कीम के तहत, नौकरी छोड़ी है तो इस विकल्प को सेलेक्ट करें।
- Superannuation: 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद, नौकरी छोड़ने पर Superannuation का विकल्प सेलेक्ट करना चाहिए।
- Cession (Short of Service): अगर रिटायरमेंट के पहले ही बीच में Resign (इस्तीफा) कर दिया है तो Cession का विकल्प सेलेक्ट करना है।
- आखिर में, Request OTP’ के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप 5: आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP नंबर आएगा। खाली OTP बॉक्स में OTP नंबर डाल दीजिए और OK के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
इसी के साथ आपके पीएफ अकाउंट में आपकी एक्जिट डेट (Date Of Exit) दर्ज हो जाएगी। आपके मोबाइल नंंबर पर SMS से इसकी सूचना भी आ जाएगी।
नौकरी छोड़ने की तारीख याद नहीं हो तो…
अगर, आपको, नौकरी छोड़ने की तारीख याद नहीं है तो फिर अपनी online ईपीएफ पासबुक देख सकते हैं। उसमें जिस महीने तक का ईपीएफ अंशदान (EPF Contribution) जमा हुआ है, उसके बाद की कोई भी तारीख डाल सकते हैं।
ईपीएफ पासबुक कैसे देखें? —
- Step 1: UAN Portal खोलकर, अपने username और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करिए।
- Step 2: जो पेज खुलता है, उसमें View टैब पर क्लिक कर दीजिए।
- नीचे एक ड्रॉपडाउन लिस्ट खुलती है, उनमें सबसे नीचे Passbook के बटन पर क्लिक कर दीजिए। और अपना username और password डालकर sign in कर लीजिए।
- Step 3: आपको सभी ईपीएफ अकाउंट से संबंधित MEMBER ID की लिस्ट में दिखेंगी। उनमें से अपना PF अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए।
- Step 4: PF Account नंबर के सामने ‘View Passbook’ का बटन दिखता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके PF और पेंशन के डिटेल दिख जाएंगे।
पहले से दर्ज डेट आफ एक्जिट कैसे देखें—
अगर आपके EPF Account में Date of Exit पहले से दर्ज की जा चुकी है तो फिर अब आप Date Of Exit दर्ज नहीं कर पाएंगे। पहले से दर्ज Date of Exit देखने का तरीका इस प्रकार हैं—
- UAN पोर्टल पर UAN और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करिए।
- View के बटन पर क्लिक करिए। जो लिस्ट खुलेगी, उसमें Service History के लिंक पर क्लिक कर दीजिए।
- आपके सभी EPF account की सूची दिखती है, जिनके सामने DOJ (Date of Joining) यानी कि नौकरी शुरू करने की तारीख भी दिखेगा और DOE (Date of Exit) यानी नौकरी छोड़ने की तारीख भी दिखेगी।
(नीचे स्क्रीन शॉट में देखें—)
Date of Exit पता नहीं है तो क्या करें?
- नौकरी छोड़ने की तारीख (Date Of Exit) याद नहीं है, तो अंतिम बार जिस महीने का PF आपके अकाउंट में जमा हुआ है, उसकी कोई भी तारीख डाल सकते हैं। अंतिम बार जमा PF को देखने के लिए ऑनलाइन PF पासबुक चेक कर सकते हैं। इसकी तरीका हमने नीचे बताया है।
- आपका Aadhaar नंबर, आपके UAN नंबर से लिंक होना चाहिए। क्योंकि Date of Exit अपडेट करते समय OTP उसी फोन नंबर पर आएगा, जोकि आधार में दर्ज है।
- EPF निकालने के नियमों के मुताबिक, दो महीने बेरोजगार रहने पर ही पूरा PF निकाला जा सकता है। इसलिए अगर पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो कम से कम दो महीने बाद आवेदन करें।