प्राइवेट कर्मचारी अगर 10 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं तो पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। चाहे आपने किसी 1 कंपनी में 10 साल की नौकरी पूरी की हो या फिर अलग-अलग कई कंपनियों में कुल मिलाकर 10 साल की नौकरी पूरी की हो। दोनों ही स्थितियों में आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के हकदार बन जाते हैं। अगर कुल नौकरी 10 साल से कम रही है तो फिर चाहे तो बीच में पेंशन वाला पैसा निकाल भी सकते हैं या फिर उसे अगली नौकरी में जुड़वा भी सकते हैं।
इस लेख में हम जानेंगे कि पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकालें? इसके पहले हम जानेंगे कि पीएफ पेंशन किसको मिल सकती है? या पीएफ पेंशन के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं?
How to withdraw PF pension online. Complete process in Hindi.
पीएफ पेंशन कब से मिल सकती है? नियम क्या हैं?
EPF पेंशन के संबंध में, प्राइवेट कर्मचरियों के सामने निम्नलिखित विकल्प होते हैं-
58 साल/रिटायरमेंट के बाद, आपको पेंशन मिलने लगती है
- वर्तमान में नौकरी से रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष है। इसलिए, जिस कर्मचारी की नौकरी की अवधि कम से कम 10 साल रही है, उन्हे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने लगती है।
- हालांकि, अगर आप 58 साल की उम्र तक पेंशन का इंतजार नहीं करना चाहते तो 50 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी पेंशन प्राप्त करने के विकल्प होते हैं। इनसे संबंधित नियम अगले पैराग्राफों में देख सकते हैं।
58 की उम्र के पहले घटी हुई पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं
- आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है और 10 साल नौकरी की अवधि पूरी कर चुके है तो आप early pension के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन, ऐसा करने पर आपको घटी हुई दर पर पेंशन मिलेगी।
- 58 साल की उम्र के जितने वर्ष पहले पैसा निकालेंगे, हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी। इसके लिए, आपको Composite Claim Form भरना होगा और Early pension के लिए Form and 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।
50 साल से कम उम्र है तो अभी पेंशन नहीं शुरू हो सकती
- 10 साल नौकरी की अवधि पूरी कर चुके हैं, लेकिन उम्र 50 साल से कम है तो आप अपने लिए पेंशन शुरू नहीं करा सकते।
- नौकरी छोड़ने के बाद आपको सिर्फ पीएफ (EPF) वाला पैसा मिलेगा, जबकि पेंशन 58 साल की उम्र पूरी होने पर शुरू होगी।
10 साल से कम नौकरी की है तो पेंशन नहीं बन सकती
अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में आपके सामने दो विकल्प होते हैं-
- Scheme Certificate: अगर आप आगे फिर कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो pension scheme certificate ले सकते हैं। इस सर्टिफिकेट की मदद से आप, पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं। नौकरी की 10 साल अवधि में जितनी कमी है, उसे अगली नौकरी में पूरा कर सकते है। जब सभी नौकरियों को मिलाकर 10 साल पूरे हो जाएंगे तो आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
- Withdrawal Benefit : अगर आप, आगे नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो Pension Withdrawal Benefit का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें आप PF की रकम के साथ में पीएफ पेंशन अकाउंट में जमा पूरे पैसों को भी निकाल सकते हैं।
पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले (ऑनलाइन प्रक्रिया)
पीएफ पेंशन निकालने के लिए आवेदन ऑफलाइन (EPFO ऑफिस में कागजी फॉर्म भरकर जमा करके) भी हो सकता है और ऑनलाइन (यूएएन पोर्टल या उमंग एप के माध्यम से) भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पीएफ पेंशन निकालने का तरीका इस प्रकार है-
- स्टेप-1: यूएएन पोर्टल पर जाइए। इसका लिंक है-https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- दाहिनी ओर UAN मेंबर ई सेवा के नीचे लॉगिन बॉक्स होता है। इसमें यूजरनेम (UAN नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए।
- स्टेप-2:जो पेज खुलता है, उसमें ऊपर हरी पट्टी में Online Services पर कर्सर ले जाइए।
- कुछ सेवाओं की लिस्ट खुलती है, जिसमें CLAIM (FORM 31, 19, 10C&10D) के लिंक पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप-3:अगले पेज पर आपको व्यक्तिगत पहचान संबंधी डिटेल्स दिखते हैं। जैसे कि नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर वगैरह।
- यहां बैंक अकाउंट नंबर के सामने खाली बॉक्स होता है। उसमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर डाल दीजिए।
- स्टेप-4:अगले स्टेप्स में आपको एक चेतावनी वाला पॉप अप प्रकट होता है (WARNING(s):-Certificate of Undertaking) का। इसमें आपको सहमति देनी होती है कि आपके बैंक अकाउंट नंबर व पीएफ अकाउंट से जुड़े अन्य डिटेल सही हैं। इसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
- अगर आप कोई अन्य बैंक अकाउंट नंबर देना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। इसका तरीका जानने के लिए देखें हमारा लेख: पीएफ का बैंक खाता कैसे बदलें
- अगर सहमत हैं तो नीचे लिखी लाइन I agree to the terms and conditions. के नीचे Yes के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप-5:जैसे ही आप सहमति दे देते हैं, नीचे पेज थोड़ा बढ़ जाता है और नीचे Proceed For Online Claim का बटन दिखने लगता है।
- Proceed For Online Claim के बटन पर क्लिक करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए।
- स्टेप-6: अगले स्टेप में आपको अपने पेंशन अकाउंट में जमा पैसे निकालने के ऑप्शन मिलते हैं।
- अगर आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पूरे पैसे निकाल लेना चाहते हैं तो ONLY PENSION WITHDRAWAL (FORM-10 C) के लिंक पर क्लिक करें
- अगर आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा पैसों को अगली नौकरी के साथ जुड़वाना चाहते हैं तो SCHEME CERTIFICATE (FORM-10 C) के लिंक पर क्लिक कर दीजिए
- स्टेप- 7: इस स्टेप में आपको क्लेम फॉर्म में ये काम करने होते हैंं-
- Employee Address : अपना पूरा पता यहां डाल दें
- Upload scanned copy of check/passbook: इसके सामने बने Choose file के बटन पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट के चेक या पासबुक की स्कैन की गई कॉपी (फोटो) अपलोड कर दीजिए। फोटो का साइज कम से कमा 100 kb और अधिकतम 500kb तक होना चाहिए, वरना फोटो अपलोड नहीं होगी।
- ✅ Aaadhar डेटा इस्तेमाल करने के लिए सहमति देने के लिए शुरू में मौजूद खाली चेकबॉक्स पर क्लिक कर दीजिए।
- Get Aadhaar OTP : अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगाने के लिए, सबसे नीचे मौजूद Get Aadhaar OTP के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे वहीं पर नीचे एक मैसेज दिखेगा Success: OTP has been sent to mobile number ******4345
- Enter OTP : नीचे आपको ओटीपी डालने के लिए खाली बॉक्स दिखने लगता है। आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी नंबर आया है, उसे खाली OTP बॉक्स में डाल दीजिए।
- Validate OTP and Submit Claim Form: आखिर में सबसे नीचे मौजूद इस बटन पर क्लिक करके अपना फॉर्म जमा कर दीजिए।
इसी के साथ पेंशन निकालने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगले 3 से 7 दिन के अंदर EPFO की ओर से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए।
ऑनलाइन पीएफ पेंशन प्राप्त करने या निकालने के लिए आवश्यक शर्तें
अगर आप ऑनलाइन पेंशन चालू करवाना चाहते हैं तो आपके और आपके पीएफ अकाउंट के साथ निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए-
- आपका UAN नंबर एक्टिवेट होना चाहिए
- आपके UAN नंबर से Aadhaar नंबर लिंक होना चाहिए
- आपका Bank अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड दर्ज होना चाहिए
- आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए
- E-nomination के माध्यम से नोमिनी का नाम दर्ज होना चाहिए।
- आपके अकाउंट में नौकरी शुरू करने की तारीख (Date of joining) और नौकरी छोड़ने की तारीख (date of exit) भी दर्ज होनी चाहिए।
- हर महीने पेंशन की सुविधा पाने के लिए, कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए।
- रिटायरमेंट के पहले या बीच में पैसा निकालने के लिए 10 साल से कम नौकरी होनी चाहिए।
पीएफ पेंशन अकाउंट में कितना पैसा जमा होता है?
आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है, उसी में से कुछ हिस्सा पीएफ पेंशन अकाउंट में जमा होता है। कैसे होता है? आइए समझते हैं।
- हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 12% कटकर, उसके पीएफ में जमा होता है। इतना ही पैसा (12%) वह कंपनी भी, कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा करती है।
- कंपनी वाला जो 12% होता है, उसमें से 8.33% काटकर ईपीएफ पेंशन अकाउंट में जमा हो जाता है। बाकी बचे 3.67% को उसके पीएफ अकाउंट में ही मिला दिया जाता है।
- इस प्रकार कुल मिलाकर सैलरी का 15.67% (12+3.67) तो पीएफ अकाउंट में हर महीने जमा होता रहता है और 8.33% पेंशन अकाउंट में हर महीने जमा होता रहता है।
पीएफ पेंशन निकालने के लिए फॉर्म कौन सा लगता है?
अक्सर लोग पेंशन निकालने के लिए निर्धारित फॉर्म Form 10C और Form 10D को चुनने को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहां पर अलग से इसे स्पष्ट कर देते हैं।
अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम है, और आप खुद पेंशन निकालना चाहते हैं तो फिर आपको Form 10C भरकर जमा करना होगा। यह फॉर्म आप EPFO के यूएएन पोर्टल पर जाकर या उमंग एप के माध्यम से ऑनलाइन भी भर सकते हैं। या फिर ईपीएफओ कार्यालय में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी जमा कर सकते हैं।
Form 10D का इस्तेमाल कब होगा?
अगर आप 50 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, और खुद पेंशन निकालने चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन Form 10D भरकर जमा करना चाहिए। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उसके नोमिनी (nominee), विधवा (widow) या विधुर (widower) या कानूनी वारिस को भी Form 10D ही भरकर जमा करना पड़ता है।