देश के हुनरमंद युवाओं को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सरकार ने 50 लाख रुपए तक का लोन देने की योजना शुरू की है। इसे Prime Minister’s Employment Generation Programme के नाम से शुरू किया गया है। संक्षेप में इसे PMEGP कहते हैं। इस लेख में हम बताएंगे कि PMEGP लोन योजना क्या है? इससे आपको कितना लोन मिल सकता है? इसके बाद यह भी जानेंगे कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं और क्या-क्या आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए? लेख के निचले हिस्से में हमने इस स्कीम के बारे में कुछ अन्य जरूरी जानकारियां भी शामिल की हैं।
PMEGP लोन स्कीम क्या है (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम)
PMEGP scheme का फुल फॉर्म है-Prime Minister’s Employment Generation Programme। हिंदी में इसका मतलब है-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह एक सरकारी लोन योजना है। इस स्कीम के माध्यम से सरकार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने में मदद करती है। खासकर ऐसे हुनरमंद लोग (artisans) जो पूंजी की कमी से अपना कारोबार शुरू नहीं कर पाते, उन्हें इसके लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। और किस्तें भी आसान रखी जाती हैं।
कितना लोन मिल सकता है? वस्तुओं के निर्माण संबंधी कामों (Manufacturing Unit/Project) के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपका काम, सिर्फ सेवा क्षेत्र (Service Sector) से संबंधित है तो फिर उसके लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है।
ध्यान दें: 1 जून 2022 से, सरकार ने PMEGP के तहत वस्तु निर्माण संबंधी कामों (Manufacturing Unit/Project) के लिए लोन लेने की लिमिट 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। सेवा क्षेत्र (Service Sector) संबंधी कामों के लिए, लोन लेने की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दी है।
15 से 35% तक का हिस्सा सरकार चुकाती है: PMEGP लोन में आपको अपने बिजनेस की लागत का सिर्फ 10% हिस्सा खुद जमा करना पड़ता है। महिलाओं और आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सिर्फ 5% ही खुद जमा करना पड़ता है। इसके बाद, आपकी पात्रता के हिसाब से 15 से 35% तक का हिस्सा सरकार दे देती है (नीचे डिटेल देखें)। बाकी का बचा हुआ हिस्सा, बैंक की ओर से लोन के रूप में मिल जाता है। उसे आपको निर्धारित समय के भीतर किस्तों में चुकाना होता है।
सरकार की ओर से लोन के भुगतान में मदद, इस प्रकार मिलती है-
- सामान्य श्रेणी (General category) के आवेदक
- 15% : शहरी क्षेत्र के सामान्य आवेदकों के लिए
- 25% : ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य आवेदकों के लिए
- पिछड़े वर्गों (Special category) के आवेदक: (महिला/ SC/ ST/ OBC/ अल्पसंख्यक /शारीरिक विकलांग / Ex-servicemen/ पहाड़ी व सीमा क्षेत्रों के निवासी/ वगैरह )
- 25% : शहरी क्षेत्र के पिछडे़ आवेदकों के लिए
- 35%: ग्रामीण क्षेत्र के पिछडे़ आवेदकों के लिए
किस तरह के कामों के लिए ले सकते हैं PMEGP लोन
- कृषि उत्पादों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग
- वन उत्पादों पर आधारित कारोबार
- हाथों से बनाए जाने वाले कागज व फाइबर के काम
- मिनरल या खनिज आधारित उत्पाद
- पॉलिमर व रासायनिक आधारित उत्पाद
- Rural Engineering व बायोटेक बिजनेस
- सूत या कपड़ा (Textile) आधारित बिजनेस
- सर्विस सेक्टर या सेवाक्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य
कहां से मिलेगा लोन?
- सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक (जैसे कि SBI, PNB, BOB, UBI वगैरह)
- सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks)
- सहकारी बैंक (राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी से अनुमोदित)
- प्राइवेट क्षेत्र के प्रमुख बैंक (राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी से अनुमोदित)
- सिडबी : Small Industries Development Bank of India
लोन की ब्याज दर और चुकाने की समय सीमा
पीएमईजीपी लोन भी बिजनेस लोन की तरह होगा, बस सरकार से सब्सिडी मिलने के कारण टोटल लोन की मात्रा कम हो जाएगी। इससे आपकी किस्तें कम पैसों की बनती हैं। बिजनेस लोन की ब्याज दर उस बैंक या वित्तीय संस्था के नियम के हिसाब से होगा, जहां से आपका लोन स्वीकृत होगा। सामान्यत: ये 11-12% सालाना से शुरू होती हैं।
मार्जिन मनी कितनी जमा करनी होगी?
योजना के तहत, अपने बिजनेस की जो लागत (project cost ) आप दिखाएंगे, उसका 10 प्रतिशत आपको भी अपनी तरफ से बैंक में जमा करना होगा। लोन के संबंध में इसे Margin Money या डाउन पेमेंट कहते हैं।
महिलाओं और आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए यह मार्जिन मनी 5 प्रतिशत होगा। इनमें, महिला/ SC/ ST/ OBC/ अल्पसंख्यक /शारीरिक विकलांग/ Ex-servicemen/ पहाड़ी व सीमा क्षेत्रों के निवासी वगैरह शामिल हैं।
जमानत (collateral security) सरकार देगी
10 लाख रुपए तक के PMEGP loans के लिए किसी प्रकार की जमानत (collateral security) की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए से अधिक के PMEGP loans के लिए केंद्र सरकार के ट्रस्ट CGTMSE की ओर से जमानत मिल जाती है। इस ट्रस्ट का पूरा नाम है Credit Guarantee Funds Trust for Micro and Small Enterprises
CGTSME के पास 5 लाख से 25 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए, जमानत देने का अधिकार होता है। लेकिन, पर्याप्त योग्यता रखने वाले प्रोजेक्ट को ही यह सरकारी गारंटी मिलती है।
PMEGP लोन स्कीम के लिए आवश्यक योग्यताएं
- 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक PMGEP लोन के लिए Apply कर सकता है।
- एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति ही योजना का लाभ उठा सकता है। लेकिन, एक परिवार के तहत सिर्फ पति और पत्नी को शामिल किया जाएगा। माता-पिता या पुत्र-पुत्रियां नहीं।
- 10 लाख रुपए से अधिक की उत्पादन यूनिट लगाने के लिए आवेदक को कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है। उत्पादन यूनिट, यानी कि जिसमें वस्तुओं का निर्माण (Manufacturing) किया जाए।
- 5 लाख रुपए से अधिक की बिजनेस/सर्विस यूनिट लगाने के लिए भी कक्षा 8 पास होना जरूरी है। जिसमें सिर्फ खरीद-बिक्री या अन्य कोई समाधान वाले काम होंगे।
- सिर्फ नए प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए ही PMEGP के तहत Apply किया जा सकता है। लेकिन, निम्नलिखित प्रकार की संस्थाएं भी Apply के लिए पात्र हैं—
- स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups), बशर्ते कि उस समूह ने, पहले किसी अन्य सरकारी योजना से लोन न लिया हो।
- गैर सरकारी संगठन (NGOs) सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्थाएं
- उत्पादक सहकारी समितियां (Production Co-operative Societies)
- जनहितकारी संस्थाएं (Charitable Trusts)
इन्हें नहीं मिल सकती मदद
- PMRY, REGP याअन्य किसी सरकारी योजना के तहत स्थापित कारोबार।
- केंद्र या राज्य सरकार से सब्सिडी या अनुदान पा चुकी बिजनेस यूनिट।
- सरकार की ओर से negative list में शामिल, हानिकारक वस्तुओं संबंधी बिजनेस
PMEGP फॉर्म के साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
PMEGP पोर्टल पर, ऑनलाइन Apply फॉर्म के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने पड़ते हैं—
किसी व्यक्ति की ओर से Apply करने पर—
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक की पासपोर्ट फोटो
- जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
- विशेष श्रेणी का प्रमाणपत्र (अगर आप किसी Special Category के हैं तो)
- ग्रामीण क्षेत्र का निवास प्रमाणपत्र (ग्रामीण आवेदकों के लिए)
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट: संभावित बिजनेस संचालन की रूप रेखा
- शैक्षिक/EDP(उद्यमिता विकास कार्यक्रम)/कौशल विकास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
किसी संस्था की ओर से Apply करने पर—
- संस्था (NGO/Trust) या समूह (SHG) का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- अथॉरिटी लेटर (सचिव वगैरह को अधिकृत करनेवाली bye-laws की कॉपी)
- Special Category संबंधी सर्टिफिकेट (अगर लागू होता हो तो)
Note: सभी दस्तावेजों को खुद के हस्ताक्षर से प्रमाणित करना अनिवार्य है। बाद में, Apply पत्र व सभी संबंधित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी भी विभाग में जमा करनी पड़ती है।
EDP training कब जरूरी होती है?
5 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए, कम से कम 6 दिनों (working days) का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (Entrepreneurship Development Programme (EDP) लेना अनिवार्य है। 5 लाख रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 10 दिनों की EDP ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है।
PMEGP लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
KVIC,KVIB और DIC केंद्रों की ओर से अखबारों, रेडियो या अन्य मीडिया साधनों के माध्यम से, जिला स्तर पर विज्ञापन निकाले जाते हैं और PMEGP लोन के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल मांगे जाते हैं। विज्ञापन के अनुसार आप PMEGP पोर्टल पर Apply कर सकते हैं। इसका लिंक भी हम यहां दे रहे हैं-https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp
ध्यान दें—
अगर आपने पहले ही 2 हफ्ते का उद्यमिता/कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रखा है तो फिर डायरेक्ट बैंक में PMEGP लोन के लिए Apply कर सकते हैं। हालांकि, बैंक भी आपका Apply, जिला स्तरीय Task Force के पास भेज देगा। उसकी मंजूरी के बाद ही आपको लोन मिल सकेगा।