पीपीएफ अकाउंट की मदद से आप थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके 15 साल में 41 लाख रुपए तक का इंतजाम कर सकते हैं। उन पैसों का इस्तेमाल आप किसी बड़े काम के लिए कर सकते हैं, जैसे कि शादी, मकान, बिजनेस, प्रोफेशनल एजुकेशन वगैरह के लिए। इस लेख में हम बताएंगे कि पीपीएफ अकाउंट कहां खुलता है? कौन खोल सकता है? कितना पैसा जमा करना पड़ता है? कितनी ब्याज मिलती है और पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है? अन्य जरूरी तथ्यों को शामिल करते हुए हमने यहां पीपीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी प्रस्तुत की है।
Complete details of PPF account scheme in Hindi.
पीपीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी
पीपीएफ अकाउंट 15 साल का होता है। इसमें आप हर साल न्यूनतम 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। फिलहाल इस पर 7.1% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलती है। 15 साल पूरे होने के बाद, आपकी पूरी जमा और ब्याज को मिलाकर, पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। कोई विशेष जरूरत पड़ने पर, बीच में अकाउंट बंद भी कर सके हैं या कुछ हिस्सा निकाल भी सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके उत्तर हम नीचे दे रहे हैं।
पीपीएफ अकाउंट कहां खोल सकते हैं? कौन खोल सकता है?
- पोस्ट ऑफिस या बैंक में PPF Account खुलवाया जा सकता है। ज्यादातर सरकारी बैंक (SBI, BOB, PNB वगैरह) अपने यहां, पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। कई बड़े प्राइवेट बैंकों (HDFC, ICICI, Axis वगैरह) में भी इसका अकाउंट खुलवाने की सुविधा होती है।
- 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक, अपने नाम पर PPF Account खुलवा सकता है। लेकिन, ध्यान रखें कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ 1 पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है। अगर आपका पूरे देश में कहीं भी, किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पहले से पीपीएफ अकाउंट खुला है तो फिर किसी दूसरे बैंक या दूसरे पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता नहीं खुलवा सकते।
- विदेशी नागरिक या NRI का दर्जा पा चुके व्यक्ति को PPF अकाउंट खुलवाने की अनुमति नहीं है। लेकिन, अगर पहले से PPF Account खुलवा चुके हैं और बीच में NRI बने हैं तो उस अकाउंट को आप 15 साल की मेच्योरिटी पूरी होने तक जारी रख सकते हैं।
क्या बच्चे के नाम पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं?
- हां! बच्चे के नाम पर, उसके अभिभावक (Guardian) की ओर से PPF अकाउंट खुलवाया जा सकता है। लेकिन, बच्चे के वयस्क होने तक, उसके अकाउंट के संचालन का अधिकार अभिभावक के पास ही रहेगा।
- 18 साल की उम्र पूरी होने पर PPF Account उसके नाम हो जाता है। उसके सभी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स (फोटो, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण वगैरह) नए सिरे से जमा कराए जाते हैं।
- मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए भी उसके अभिभावक की ओर से PPF Account खुलवाया जा सकता है।
क्या संयुक्त पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है?
- नहीं! पीपीएफ अकाउंट को संयुक्त खाता (Joint Account) के रूप में नहीं खुलवाया जा सकता। HUF (हिंदू अविभक्त परिवार) के रूप में भी PPF Account अब नहीं खोला जा सकता।
- लेकिन, अपने बच्चे के लिए PPF Account खुलवाने में, उसके अभिभावक के रूप में शामिल हो सकते हैं। बच्चे के अकाउंट को संयुक्त खाता नहीं माना जाता।
पीपीएफ में न्यूनतम कितना पैसा जमा करना पड़ता है?
- आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कम से कम 500 रुपए जमा करके PPF Account खोल सकते हैं। खाता खोलते समय अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं।
- बाद में भी, हर साल आपके अकाउंट में 500 रुपए जमा होने अनिवार्य हैं। अगर किसी वित्त वर्ष के दौरान आपके अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपए जमा नहीं होंगे तो आपका अकाउंट बंद Discontinued) हो जाएगा। बंद PPF Account को दोबारा चालू कराने के लिए आपको 50 रुपए पेनाल्टी जमा करनी पड़ेगी।
एक साल में अधिकतम कितना पैसा जमा किया जा सकता है?
- किसी एक साल के दौरान अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। ये 1.50 लाख रुपए आप चाहें तो एकमुश्त भी जमा कर सकते हैं या फिर थोड़ा-थोड़ा करके जमा कर सकते हैं।
- अगर आपने अपने किसी बच्चे के नाम अभिभावक के रूप में भी अकाउंट खुलवाया है तो बच्चे के अकाउंट को मिलाकर भी 1.50 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। मतलब यह कि, उस बच्चे के PPF Account और आपके PPF अकाउंट, दोनो को मिलाकर, साल में 1.50 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं किए जा सकते।
- महीने में चाहे जितनी बार पैसा जमा कर सकते हैं। बस यह शर्त होती है कि, एक बार की जमा 50 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा और 1.50 लाख के भीतर कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं।
पीपीएफ अकाउंट स्कीम पर वर्तमान में कितनी ब्याज मिलती है?
- पीपीएफ अकाउंट पर इस समय (जनवरी 2021 में) 7.1% सालाना के हिसाब से ब्याज मिल रहीहै। भारत सरकार हर तिमाही के पहले PPF अकाउंट और अन्य सभी सरकारी बचत योजनाओं की नई ब्याज दर घोषित करती है।
- किसी महीने की 5 तारीख से लेकर, अंतिम तारीख तक के बीच न्यूनतम बैलेंस पर ब्याज जुड़ता है। इसलिए 5 तारीख के पहले पैसा जमा कर देना ज्यादा अच्छा रहता है।
क्या पीपीएफ अकाउंट को बीच में बंद करा सकते हैं?
- जी हां! विशेष परिस्थितियों में, 5 पूर्ण वित्त वर्षों के बाद पीपीएफ अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। ये विशेष परिस्थितियां इस प्रकार है-
- पीपीएफ अकाउंट धारक को गंभीर बीमारी हो जाने पर
- अकाउंटधारक या उसके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए
- अकाउंट धारक के किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर या NRI बन जाने पर
- लेकिन, 15 साल के पहले पीपीएफ अकाउंट बंद कराने पर ब्याज 1% कम करके, पैसा वापस मिलेगा। यह कटौती, अकाउंट खुलने की तारीख से लेकर, अकाउंट बंद करने की तारीख तक के लिए होगी।
क्या पीपीएफ अकाउंट से बीच में पैसा निकाल सकते हैं?
- हां! कोई जरूरत पड़ने पर आप पीपीएफ अकाउंट से बीच में भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं। 5 पूर्ण वित्त वर्षों के बाद पीपीएफ अकाउंट से आधा पैसा निकालने की अनुमति होती है। जैसे कि, अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो फिर 1अप्रैल 2027 के बाद पैसा निकाला भी जा सकता है।
- जिस वित्त वर्ष के दौरान आपने आवेदन किया है, उससे दो वित्त वर्ष के पहले मौजूद बैलेंस का 50% तक ही आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आवेदन किया है तो आप 31 मार्च 2019 को मौजूद बैलेंस का 50% तक आंशिक निकासी (Partial withdrawal) कर सकते हैं।
क्या पीपीएफ अकाउंट से लोन लिया जा सकता है?
- आप जिस वित्त वर्ष के दौरान अकाउंट खुलवाते हैं, उसके बाद के बाद वाला वित्त वर्ष पूरे होने के बाद पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने की भी सुविधा शुरू हो जाती है। जैसे कि, अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अकाउंट खुलवाया है तो 1 अप्रैल 2024 से लोन निकालने की सुविधा मिलने लगती है।
- पीपीएफ अकाउंट से लिए गए लोन को, अगले 36 महीने के भीतर चुकता करना पड़ता है। अगर आप 36 महीने के अंदर पीपीएफ लोन का पैसा चुका देते हैं तो आपको सिर्फ 1 % सालाना के हिसाब से ब्याज चुकानी पड़ेगी।
- 36 महीने के बाद, अगर आप लोन का पैसा चुकाते हैं तो 6% सालाना के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।
क्या मेच्योरिटी के बाद, पीपीएफ खाता-विस्तार करा सकते हैं
- जी हां! PPF Account की 15 साल की मेच्योरिटी पूरी होने के बाद भी अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 5 साल आगे भी बढ़वा सकते हैं। इसे खाता-विस्तार (Extension) कहते हैं।
- 5 साल पूरे होने के बाद, चाहें तो फिर से अगले 5 साल के लिए खाता-विस्तार (Extension) करा सकते हैं। इस तरह आप, जितनी बार चाहें 5-5 साल के लिए पीपीएफ अकाउंट का खाता-विस्तार (Extension) करवा सकते हैं।
- ये खाता-विस्तार (Extension) आप पैसा जमा करना जारी रखते हुए (with further Deposits) भी करा सकते हैं और पैसा जमा करना बंद करके (without Further Deposits) भी चालू रख सकते हैं।
क्या खाता-विस्तार किए गए पीपीएफ अकाउंट से बीच में पैसा निकाल सकते हैं?
- अगर आप पैसा जमा करने वाले खाता-विस्तार (With further contribution) का विकल्प चुनते हैं तो आप खाता विस्तार के समय मौजूद बैलेंस का 60% तक पैसा बीच में निकाल सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष के दौरान, सिर्फ 1 बार पैसा निकालने की अनुमति होती है।
- अगर आपने बिना पैसा जमा करने वाले खाता-विस्तार (Without further contribution) का विकल्प चुनते हैं तो आप बीच में चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष के बीच में सिर्फ एक बार पैसा निकाला जा सकता है।
पीपीएफ एकाउंट के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगते हैं
- PPF खाता खोलने का फॉर्म
- आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- ID proof : कोई भी एक मान्य पहचान पत्र जैसे कि PAN card/ Voter ID/ Aadhaar वगैरह।
- Address Proof: कोई निवास प्रमाण| Passport / Electricity Bill/ Ration card /Bank Passbook वगैरह।
बीच में खाताधारक की मृत्यु होने पर, पैसा किसे मिलता है?
- अगर PPF अकाउंट मेच्योर होने के पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो, आपके नोमिनी को अकाउंट में मौजूद पैसों को निकालने का अधिकार होता है।
- खाता खोलते समय आप अपने अकाउंट के नोमिनी का नाम दर्ज करा सकते हैं। बाद में अगर कभी जरूरत समझें तो नोमिनी का नाम बदलवा भी सकते हैं।
- आप चाहें तो एक से अधिक व्यक्तियों को भी नोमिनी बना सकते हैं और सबका अकाउंट में अलग-अलग हिस्सा (Share या Percentage) भी निर्धारित कर सकते हैं।
PPF अकाउंट पर टैक्स छूट कितनी मिलती है?
- जमा पर टैक्स छूट: PPF Account पर आप, सेक्शन 80C के तहत, हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की जमा पर टैक्स छूट पा सकते हैं। लेकिन, यह टैक्स छूट आपको सेक्शन 80 C के तहत आने वाले सभी निवेशों और खर्चों के साथ में मिलती है।
- ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं: पीपीएफ खाते में जमा रकम पर आप हर साल ब्याज पाते हैं। लेकिन इस ब्याज को आपकी सालाना Taxable Income में नहीं जोड़ा जाता है। यानी पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है।
- मैच्योरिटी रकम भी टैक्स-फ्री: पीपीएफ खाता Mature होने पर जब भी आप पैसा निकालते हैं वो भी पूरी तरह से Tax Free होता है।