अगर आप कहीं नौकरी नहीं भी करते हैं, तो भी अपने लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट सरकार की PPF स्कीम के माध्यम से खुलता है। इसमें आप थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके, 15 साल में 41 लाख रुपए तक का इंतजाम कर सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट पहले से SBI में खुला हुआ है तो आपके लिए PPF अकाउंट भी यहीं खुलवाना बेहतर रहेगा। इससे आप एक ही जगह जाकर दोनों तरह के अकाउंट्स के काम निपटा सकेंगे।
इस लेख में हम बताएंगे कि SBI में पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है। इसके बाद हम बताएंगे कि एसबीआई पीपीएफ खाते में पैसे जमा करने और निकालने के नियम और शर्तें क्या हैं?
What are the Rules for PPF Account in Hindi.
एसबीआई पीपीएफ खाता के नियम
PPF स्कीम, भारत सरकार की बचत योजना (Small Saving Scheme) है। इसमें पैसै जमा करने, निकालने, ब्याज और टैक्स छूट के नियम खुद भारत सरकार बनाती है। SBI PPF अकाउंट के मुख्य नियम और शर्तें इस प्रकार हैं-
न्यूनतम और अधिकतम जमा सीमा
आप कम से कम 500 रुपए जमा करके SBI PPF Account खोल सकते हैं। इसके बाद हर साल इसमें कम से कम 500 रुपए जमा होने जरूरी हैं। किसी एक साल (Financial Year) में आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक deposit कर सकते हैं।
हर साल आप पैसा चाहें तो एकमुश्त (lump-sum) भी जमा कर सकते हैं या फिर टुकड़ों-टुकड़ों में भी जमा कर सकते हैं। आप किसी भी साल कितनी भी रकम deposit कर सकते हैं, बस साल भर की रकम का Total न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए के बीच होना चाहिए।
न्यूनतम आवश्यक जमा न करने पर पेनाल्टी
- अगर किसी वित्त वर्ष के दौरान, न्यूनतम 500 रुपए नहीं करते हैं तो आपका PPF खाता बंद हो जाएगा।
- बंद PPF अकाउंट को दोबारा चालू कराने के लिए, 50 रुपए पेनाल्टी लगती है और पिछले वर्ष के लिए न्यूनतम बकाया रकम भी जमा करनी पडती है।
- एक से ज्यादा वर्ष तक, अकाउंट बंद रहने पर छूटे हुए, हर साल के लिए 50-50 रुपए पेनाल्टी और बकाया Amount जमा करना होगा।
खाता की मेच्योरिटी पूरी होने की अवधि
SBI PPF Acoount में 15 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है। Maturity अवधि पूरी होेने के बाद भी चाहेें तो पांच-पांच वर्ष करके account की अवधि बढ़वा सकते हैं। यहां तक कि आप 15 साल बाद खाते में बिना कुछ Deposit किए भी इसकी अवधि बढ़वा सकते हैं। इसके लिए समय रहते आपको Bank में Apply करना होगा।
पीपीएफ अकाउंट पर वाली ब्याज दर | PPF Interest Rate
PPF Account में जमा रकम पर 7.1% के हिसाब से ब्याज मिलती है। ब्याज हर साल 31 मार्च को account के बैलेंस में जोड़ दी जाती है। हर महीने के 5 तारीख और अंतिम तारीख (Last Day) के बीच जो भी कम से कम Balance आपके PPF Account में होता है, उस पर निर्धारित Percent के हिसाब से ब्याज जुड़कर आपके Balance में जुड़ जाता है।
टैक्स छूट कितनी मिलती है? Tax benefits on PPF
PPF Account में जमा रकम और इस पर मिलने वाली ब्याज पर Income Tax Act के Section 88 के तहत Tax से छूट मिलती है। इस पर मिलने वाली पूरी की पूरी ब्याज को Tax free रखा गया है। साथ ही Account में जमा रकम को भी संपत्ति कर से छूट हासिल है। इस प्रकार PPF Account का पूरा पैसा ही Tax Free होता है।
खाता कौन खोल सकता है?
कोई भी वयस्क (Adult) या अव्यस्क (Minor) नागरिक अपने नाम बैंक में PPF Account खुलवा सकता है। एक से अधिक लोगों के लिए साथ-साथ यानी संयुक्त पीपीएफ अकाउंट (Joint Account) खोलने की अनुमति नहीं है। HUF के नाम भी PPF Account नहीं खोला जा सकता।
अगर खाता किसी बच्चे (minor) के नाम खोला जाता है तो माता या पिता या कानूनी रूप से किसी एक अभिभावक का नाम उसके PPF Account में जुड़ सकता है। माता-पिता दोनों उस बच्चे के Account में एक साथ अपने नाम नहीं जुड़वा सकते।
क्या बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं?
आप अपने बच्चे के नाम भी PPF खाता खुलवा सकते हैं। बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूरी होने तक उसके खाते के संचालन का अधिकार भी आपके पास रहेगा। वयस्क होने पर अकाउंट उस बच्चे के नाम हो जाएगा और खाता-संचालन का अधिकार भी उसे मिल जाएगा। तब तक आप उस बच्चे के पीपीएफ अकाउंट को और अपने पीपीएफ अकाउंट को मिलाकर हर साल 1.50 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कर सकेंगे।
NRI के लिए पीपीएफ अकाउंट
- पीपीएफ अकाउंट सिर्फ भारत में रह रहे नागरिकों के लिए है। कोई विदेशी नागरिक या NRI इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकता है।
- अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के बाद NRI हो जाता है तो वो खाते की मैच्योरिटी तक यानी पंद्रह साल पूरे होने तक खाते को जारी रख सकता है। इस बीच में वो पैसे भी जमा कर सकता है। पंद्रह साल के बाद पीपीएफ खाते के एक्सटेंशन की अनुमति नहीं है।
- हालांकि NRI होने के बाद आपको कभी भी अपना खाता बंद करने की भी अनुमति होती है।
नाेमिनी बनाने की सुविधा | Nomination facility
- SBI PPF Account में भी नोमिनी दर्ज कराने की सुविधा होती है। खाताधारक की मौत होने पर उसके नोमिनी का उस रकम पर अधिकार होता है।
- आप आगे कभी भी nominee का ना बदलवा भी सकते हैं।
- एक से अधिक व्यक्तियों को भी PPF account का Nominee बनाया जा सकता है। हर नामांकित (Nominated) व्यक्ति की हिस्सेदारी भी आप निर्धारित कर सकते हैं।
मेच्योरिटी के पहले पैसा निकालने के नियम
पीपीएफ खाते की परिपक्वता अवधि (Maturity Period) यानी 15 वर्ष के पहले पैसे निकालने (PPF withdrawal) की सुविधा तभी मिल सकती है, जबकि PPF account खुलने के बाद पांच वित्तीय वर्ष (financial years) पूरे हो चुके हों। यह Facility भी नीचे बताई गई किसी परिस्थिति (Condition) में ही मिलती है।—
- खाता धारक को घातक (life-threatening) या गंभीर बीमारी होने पर।
- account holder की उच्च शिक्षा (higher education) के लिए भी जरूरत पड़ने पर
- अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है।
पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने की सुविधा
PPF Account खोलने के तीसरे वित्तीय वर्ष से आप इस account में जमा रकम से लोन ले सकते हैं। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, उससे एक साल पहले बीत गए वित्तीय वर्ष के अंत में जो बैलेंस था, उसका 25 प्रतिशत तक लोन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप जनवरी 2024में PPF Account से लोन लेना चाहते हैं। तो आप वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में मौजूद बैलेंस के 25 प्रतिशत तक ही लोन ले सकते हैं।
दूसरी ब्रांच या दूसरे बैंक में ट्रांसफर की सुविधा
आप अपना निवास स्थान (Residence) बदलने पर या अन्य किसी कारण से भी अपने PPF Account को अपने नजदीक की SBI शाखा में Transfer भी करा सकते हैं। Account Transfer कराने के लिए किसी प्रकार का शुल्क (charge) नहीं लगता। यह Transfer तीन प्रकार से उपलब्ध होता है।
- SBI की एक branch से SBI की ही दूसरी Branch में ट्रांसफर
- एसबीआई की Branch से किसी अन्य बैंक (जैसे BOB, PNB, UBI आदि ) की किसी Branch में ट्रांसफर
- एसबीआई की Branch से Post Office की किसी शाखा में ट्रांसफर
नोट: यहां बताए गए तीनों तरीकों के विपरीत (Reverse) भी PPF Account का ट्रांसफर कराया जा जा सकता है। यानी कि किसी अन्य बैंक से SBI में या Post Office से SBI में भी PPF Account का Transfer भी करवा सकते हैं।
SBI में पीपीएफ खाता खोलने का तरीका
आप बैंक की किसी शाखा में जाकर वहां Form A लेकर भर दीजिए और जरूरी दस्तावेजों के साथ पैसा जमा कर दीजिए। अकाउंट के लिए जो दस्तावेज लगेंगे वे हैं—
- पीपीएफ अकाउंट खोलने का फॉर्म
- पासपोर्ट साइज की 2 रंगीन फोटो
- पैन कार्ड की कॉपी या फॉर्म 60-61
- पहचान प्रमाण (Identity Proof)
- पता प्रमाण (Address Proof)
Note: अकाउंट खोलने में आपको Documents फोटो कॉपी जमा करनी पड़ती है। लेकिन, उनकी Original कॉपियां भी साथ ले जानी चाहिए। फोटो कॉपियों पर आपको अपने हस्ताक्षर ( signature) भी करने जरूरी हैंं।
क्या Online भी खोल सकते हैं PPF खाता
SBI या किसी भी बैंक में ऑनलाइन PPF अकाउंट खोलने की प्रक्रिया पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। लेकिन, पीपीएफ फॉर्म भरने की प्रक्रिया आप ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं और उसका प्रिंट ले जाकर बैंक ब्रांच में जमा कर सकते हैं। यह काम आप SBI की वेबसाइट पर इंटरनेंट बैंकिंग की मदद से या फिर SBI Yono App का इस्तेमाल करके भी निपटा सकते हैं। पर इसके लिए, निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए-
- आपक SBI में पहले से savings account (बचत खाता) खुला होना चाहिए। .
- आपके अकाउंट में Net Banking या Mobile Banking की सुविधा जुड़ी होनी चाहिए।
- आपका Aadhaar number, आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
- आपके आधार नंबर से जुड़ा mobile number चालू हालत में होना चाहिए। क्योंकि उसी नंबर पर OTP भेजकर आपके अकाउंट खोलने की प्रक्रिया का सत्यापन (Verification) किया जाएगा। इस ओटीपी नंबर की मदद से ही आप e-sign या e-authorise करते हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं।
SBI पीपीएफ खाते में पैसे कैसे जमा होते हैं?
PPF Acccount में पैसा जमा करने के लिए saving Account जैसी ही प्रक्रिया होती है। आपको बैंक में जाकर Form B फॉर्म बी के रूप में PPF Account की Pay Slip लेनी है। उसमें PPF Account Number और जमा करने का amount भरना है और पैसे के साथ उसे जमा कर देना है।
ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं पीपीएफ खाते में पैसा
- अगर Saving Account और PPF Account एसबीआई की अलग-अलग branches में हैं तो फिर दोनों को एक दूसरे से link करवाना पड़ता है। एक बार PPF account लिंक हो जाने के बाद, आगे आप कभी भी उस account में ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं।
- अगर आपका PPF account किसी अन्य बैंक में है तो भी आप Internet Banking की मदद से SBI saving Account से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैें। इसके लिए आपको अपने PPF Account को Beneficiary List में जोड़ना होता है।
हर महीने ऑटोमैटिक पेमेंट का विकल्प भी चुन सकते हैं
अगर आप चाहते हैं कि हर महीने एक निश्चित रकम आपके सेविंग अकाउंट से कटकर, PPF अकाउंट में जमा हो जाए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने अकाउंट में Auto-debit या ECS (Electronic Clearing System) Form भरकर जमा करना पड़ेगा।
इसमें आप यह भी तय कर सकेंगे कि कितने अंतराल (intervals) पर कितना पैसा आपके सेविंग अकाउंट से कटकर, पीपीएफ अकाउंट में जमा हो जाया करे। ये सिस्टम आप किसी दूसरे बैंक में खुले पीपीएफ अकाउंट में पैसा ऑटोमैटिक ट्रांसफर करने के लिए भी लागू करा सकते हैं।