हालिया वर्षों के दौरान, कोरोना और अन्य बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए बनाए गए PM Cares Fund में लाखों लोगों ने दान देकर सहयोग किया। इसी तरह, दूसरे जन कल्याण के कामों में भी लोग दान या चंदा देकर सहयोग करते हैं। ऐसे दान या आर्थिक सहयोग पर सरकार टैक्स छूट देती है। यह टैक्स छूट इनकम टैक्स एक्ट के Section 80 G के कारण मिलती है। इस लेख में हम जानेंगे कि सेक्शन 80 G क्या होता है? इससे किस तरह के दान या सहयोग पर कितनी टैक्स छूट मिलती है। What are Tax Benefits under 80 G in Hindi.
सेक्शन 80 जी क्या है? What is Section 80G
इनकम टैक्स एक्ट का Section 80G किसी भी व्यक्ति या संस्था को दान या चंदे में दी गई मदद पर टैक्स छूट लेने का अधिकार देता है। समाज सेवा या जनकल्याण करने वाली संस्थाओं को दिए गए दान पर ये टैक्स छूट ली जा सकती है। सरकार की ओर से बनाए गए राहत कोषों को दिए गए दान और चंदे पर भी इस नियम की मदद से टैक्स छूट ली जा सकती है। कोई भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या अन्य किसी अन्य स्तर का taxpayer इस टैक्स कटौती का फायदा ले सकता है।
रजिस्टर्ड संस्थाओं को दान या चंदा ही मान्य: Section 80G के तहत, सिर्फ ऐसी संस्थाओं और कोषों को दिए गए दान पर ही, टैक्स छूट मिलती है, जिन्हें सरकार से मान्यता मिली हो। यानी कि वह संस्था, टैक्स छूट पाने के योग्य संस्था के रूप में वह रजिस्टर्ड हो। इसमें सरकारी संगठन (government organisations) भी होते हैं और गैर सरकारी संगठन (Non-government organisations) भी।
राजनैतिक चंदे पर टैक्स छूट अलग नियम से: राजनैतिक पार्टियों को दिया गया चंदा Section 80G के तहत टैक्स छूट के योग्य नहीं होता। बल्कि, यह Section 80GGC के तहत टैक्स छूट का हकदार होता है। इसी प्रकार विदेशी संस्थाओं को दिया गया चंदा या दान भी Section 80G के तहत टैक्स छूट पाने योग्य नहीं होता।
सामान या चीजों के दान पर टैक्स छूट नहीं: Section 80G के तहत टैक्स छूट सिर्फ, ऐसै दान पर मिलती है, जोकि पैसों के रूप में दिया गया हो। सामान या चीजों के दान पर इसका लाभ नहीं मिलता। जैसे कि कपड़ा, भोजन सामग्री या अन्य उपयोग की चीजों की कीमत को इसमें शामिल नहीं कर सकते।
2000 से ज्यादा का दान सीधे अकाउंट में देना होगा: अगर आपने cash में donation दिया है तो फिर सिर्फ पूरे donation में से सिर्फ 2000 रुपए को ही टैक्स कटौती (deduction) के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। बाकी के दान को टैक्स गणना में शामिल किया जाएगा। 2000 रुपए से ज्यादा दान अगर आप नगद रुपयों में देते हैं तो उसे भी Section 80G के तहत टैक्स छूट के लिए शामिल नहीं कर सकते। भले ही आपके पास उसकी रसीद हो।
Financial Year 2017-18 से सरकार ने यह नियम लागू किया है। इसलिए 2000 रुपए से अधिक का दान या चंदा, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या आनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही दें। cash payment न करें।
दान पर टैक्स छूट की सीमा (Deduction limits on donations)
दान देने के लिए तो सरकार ने कोई सीमा नहीं रखी गई है। आप कितनी भी बड़ी रकम दान दे सकते हैं। लेकिन, दान पर टैक्स छूट पाने की सीमा होती है। कुछ funds/ organizations को दिए गए दान की पूरी रकम (100%) पर टैक्स छूट मिलती है, जबकि कुछ funds/ organizations को दिए गए दान की आधी रकम (50%) पर ही TAX छूट मिलती है।
उनमें भी कुछ के साथ, सिर्फ Gross Adjusted income के 10 प्रतिशत की शर्त जुड़ी होती है। विभिन्न प्रकार के दानों को ‘With upper limit’ (अधिकतम सीमा रहित) तथा ‘Without’ the upper limit (अधिकतम सीमा युक्त) की श्रेणियों में बांटा गया है। आगे हमने इनको थोड़ा विस्तार से स्पष्ट किया है।
बिना किसी सीमा वाले दान (deductions without upper limit)
Without upper limit (बिना सीमा) वाले दान के मामलों में, आप आप अपनी समायोजित सकल आमदनी (Adjusted Gross total income) का कितना भी हिस्सा दान कर सकते हैं। फिर अपने दान पर निर्धारित नियमों के हिसाब से 100 या 50 प्रतिशत पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (The Prime Minister’s National Relief Fund) और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (National Defence Fund) जैसी संस्थाओं में, आप बिना किसी सीमा (without upper limit’) के दान कर सकते हैं। फिर उस दान पर 100% टैक्स छूट (deduction) का लाभ भी ले सकते हैं।
इसी प्रकार, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष (Prime Minister’s Drought Fund) और जवाहर लाल नेहरू स्मारक कोष (Jawahar Lal Nehru Memorial Fund) में भी, आय का चाहे जितना हिस्सा दान दे सकते हैं। लेकिन, इन दोनों पर टैक्स छूट, दान के सिर्फ 50 प्रतिशत पर ही मिलती है।
तय सीमा के भीतर वाले दान (deductions ‘With upper limit’)
अन्य कैटेगरी के दानों में आप अपनी समायोजित सकल आमदनी (Adjusted Gross total income) के 10% प्रतिशत तक दान को ही टैक्स छूट के लिए शामिल कर सकते हैं। फिर अपने उस सीमित दान पर, निर्धारित नियमों के हिसाब से 100 या 50 प्रतिशत पर टैक्स छूट पा सकते हैं। जैसे कि परिवार नियोजन से जुड़ी संस्थाओं को दान, या प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की मदद के लिए दिया गया दान, वगैरह।
समायोजित सकल कुल आय क्या होती है? (adjusted gross total income)
आपकी कुल सालाना आमदनी में से, नीचे बताई गई तीन चीजें घटाने के बाद जो आमदनी बचती है, उसे समायोजित सकल आय (Adjusted gross total income) कहा जाता है। जो चीजें घटानी होती हैं, वे हैं-
- सभी टैक्स छूटें (all exempted incomes)
- सभी टैक्स कटौतियां (deductions under Section 80C, 80D, 80G etc)
- प्रॉपर्टी बेचने से फायदे (long-term capital gains) के रूप में मिली आमदनी
समायोजित सकल आय (Adjusted gross total income) से ही आपकी taxable income तय होती है। और, सिर्फ taxable income पर ही टैक्स स्लैब लागू होता है और उसकी दरों के हिसाब से टैक्स की गणना की जाती है।
एक उदाहरण से इसे समझें-
मान लिया कि आपकी सालाना आमदनी 9 लाख रुपए है। इसमें से, आप हर साल 1.5 लाख रुपए, सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करते हैं। इस पर Section 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। यानी इसे आप अपनी कुल आमदनी से बाहर कर सकते हैं। ऐसे में आपकी समायोजित सकल आय (adjusted gross total income) हो जाएगी-7.5 लाख रुपए। इसी तरह, अब अगर आपने 1 लाख रुपए PM CARES FUND में दान कर दिए, जिस पर कि 100 प्रतिशत deduction लिया जा सकता है। अब आपको कुल 2.5 लाख के टैक्स deduction मिल सकता है। ऐसे में आपकी taxable income बचेगी 6.5 लाख रुपए।
अब मान लेते हैं कि, यह 1 लाख रुपए का दान आपने पीएम केयर्स फंड की जगह पर किसी गैर सरकारी संस्था (NGO) को दिया होता तो उस पर adjusted gross total income के 10 प्रतिशत तक की सीमा लागू होती। ऐसे में, आपको 7.5 लाख के 10 प्रतिशत यानी कि 75 हजार रुपए दान पर ही टैक्स छूट लेने का अधिकार होता। तब आपकी taxable income होती 6.75 लाख रुपए।
दान पर टैक्स छूट क्लेम कैसे करें
कंपनी या नियोक्ता, सामान्यत: Section 80G के तहत दिए गए दान को कर्मचारी के TDS की गणना के समय शामिल नहीं करते। इसलिए अपना tax return दाखिल करते समय खुद ही इसकी टैक्स छूट का claim करना होगा। क्लेम के साथ अपने Income Tax Return में निम्नलिखित विवरणों का उल्लेख करना होता है—
- दान प्राप्त कर्ता का नाम (Name of the Donee)
- दान पाने वाले का पैन कार्ड नंबर (PAN of the Donee)
- दान पाने वाले का पता (Address of the Donee)
- दान की गई रकम (Amount of Contribution)
दान देते समय भी रखें ध्यान—
दान देते समय यह कन्फर्म कर लेना चाहिए कि वह इसकी पात्रता (eligibility) रखती है कि नहीं। आप उनसे registration certificate मांग सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग भी, समय-समय पर ऐसी संस्थाओं की list अपडेट करता है, जिनको दिए गए दान पर टैक्स छूट ली जा सकती है।
दान देने के बाद, उनसे मुहर युक्त रसीद (stamped receipt) मांग लें। रसीद में संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर, PAN नंबर, वैधता (validity) वगैरह का विवरण दर्ज होना चाहिए। दान देने वाले का नाम, पता, दान की रकम भी दर्ज हो। आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय, इनमें से कुछ तथ्यों की जरूरत पड़ सकती है।
हालांकि, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में, दान की रसीद जमा करना अनिवार्य नहीं होता। लेकिन बाद में कभी इनकम टैक्स संबंधी जांच में यह प्रमाण (proof of donation) के रूप में दिखाई जा सकती है।
100 प्रतिशत टैक्स छूट वाले सीमा रहित दान
- राष्ट्रीय सुरक्षा कोष | National Defence Fund
- प्रधानमंत्री सुरक्षा राहत कोष | Prime Minister’s National Relief Fund
- राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान | National Foundation for Communal Harmony
- राष्ट्रीय महत्व (eminence) वाली शैक्षिक संस्था/ यूनिवर्सिटी
- सैनिकों के कल्याण के लिए बना केंद्रीय कोष | The Army Central Welfare Fund
- राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष | National Illness Assistance Fund
- राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद| National Blood Transfusion Council
- आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, व विविध विकलांगता ग्रस्त रोगियों के कल्याण के लिए बने राष्ट्रीय ट्रस्ट
- राष्ट्रीय खेल कोष | National Sports Fund
- राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष | National Cultural Fund
- तकनीकी विकास एवं अनुप्रयोग (Application) हेतु बने कोष
- राष्ट्रीय बाल कोष | National Children’s Fund
- मुख्यमंत्री राहत कोष | Chief Minister’s Relief Fund
- उपराज्यपाल राहत कोष | Lieutenant Governor’s Relief Fund
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला साक्षरता समिति
- स्वच्छ भारत कोष | Swachh Bharat Kosh
- निर्मल गंगा कोष | Clean Ganga Fund
- नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष
50 प्रतिशत टैक्स छूट वाले सीमा रहित दान
- जवाहर लाल नेहरू स्मारक कोष | Jawaharlal Nehru Memorial Fund
- प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष | Prime Minister’s Drought Relief Fund
- इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट | Indira Gandhi Memorial Trust
- राजीव गांधी फाउंडेशन | Rajiv Gandhi Foundation
समायोजित सकल आय के 10 प्रतिशत सीमा वाले दान
ये संस्थाएं इस प्रकार की होती हैं, जिनमें आप अपनी समायोजित सकल कुल आमदनी का सिर्फ 10 प्रतिशत तक ही दान दे सकते हैं। उसके बाद उन पर, नियमानुसार 100 या 50 प्रतिशत की टैक्स छूट मिलती है।
100% टैक्स कटौती योग्य
- परिवार नियोजन (family planning) को बढ़ावा देने वाली सरकारी या प्राइवेट, रजिस्टर्ड संस्था को दिया गया दान 100% टैक्स कटोती (Deduction) के योग्य होता है।
- किसी कंपनी की ओर से भारतीय ओलंपिक संघ या भारत में खेलों को बढ़ावा देने वाली रजिस्टर्ड संस्था को दिया गया दान भी 100% टैक्स कटौती (Deduction) के योग्य होता है।
50% टैक्स कटौती योग्य
- परिवार नियोजन के अलावा अन्य किसी जनहित कार्य के लिए स्थापित संस्था को दी गई मदद राशि
- शहरों, नगरों या गांवों में आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बने प्राधिकरण को दी गई मदद राशि
- Section 10(26BB) के तहत, अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण को बढावा देने वाली संस्था को दी गई मदद राशि
- सूचीबद्ध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघरों की मरम्मत या उन्नयन (renovation) के लिए, दी गई मदद राशि