अगर आपने बैंक से होमलोन लेकर घर खरीदते हैं या बनवाते हैं तो सरकार इस पर टैक्स छूट भी देती है। इनकम टैक्स के कुछ नियम होम लोन की ब्याज (Interest) पर टैक्स छूट देते हैं तो कुछ नियम इसके मूलधन (Principal) पर टैक्स छूट देते हैं। इनके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कई धाराएं (Sections) शामिल की गई हैं। इनमें प्रमुख हैं- Section 80C, Section 24, Section 80 EE, Section 80 EEA वगैरह। इस लेख में हम जानेंगे कि होमलोन पर टैक्स छूट कितनी मिलती है? इसके नियम और शर्तें क्या हैं? Rules for tax benefits on Home loan in Hindi.
होम लोन पर टैक्स छूट कैसे मिलती है?
होम लोन की ब्याज (Interest) और मूलधन (Principal) पर अलग-अलग नियमों से मिलती है। इनको एक-एक करके हम समझाएंगे-
1.50 लाख तक के मूलधन (Principal) पर टैक्स छूट ले सकते हैं (Section 80 C)
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C की मदद से, आप निम्नलिखित 2 प्रकार के खर्चों पर टैक्स छूट ले सकते हैं-
होमलोन के मूलधन पर टैक्स छूट: आप होमलोन की जो किस्तें चुकाते हैं, उसमें से मूलधन वाले हिस्से (principal repayment) के 1.5 लाख तक की रकम को आप टैक्स की गणना से बाहर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक साल में 1 लाख 80 हजार रुपए होमलोन के मूलधन की वापसी करते हैं, तो इसमें से 1.5 लाख रुपए को आप टैक्स की गणना से बाहर कर सकते हैं। बाकी के 30 हजार को टैक्स की गणना में शामिल करना होगा।
Section 80C के तहत 1.5 लाख के मूलधन पर टैक्स छूट आप एक से अधिक घरों ( house property) के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। भले ही वह खुद के रहने वाला मकान (self-occupied) हो या फिर किराये पर दिया हुआ मकान (rented) हो। बस यह ध्यान में रखें कि दोनों के होम लोन (second home loan+first home loan) के टोटल 1.5 लाख मूलधन पर ही यह टैक्स छूट मिल सकेगी।
स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस पर टैक्स छूट: सेक्शन 80 C के तहत टैक्स कटौती (Tax Deduction) में आप उस प्रॉपर्टी की खरीद के समय लगे स्टांप शुल्क (Stamp Duty) और रजिस्ट्रेशन फीस (Registration fees) को भी शामिल कर सकते हैं।
ध्यान दें: सेक्शन 80 C के तहत 1.50 लाख पर टैक्स छूट में कई अन्य प्रकार के निवेशों (investments) और खर्चों (Expenses) को भी शामिल किया जाता है, जिन्हें सरकार ने सेक्शन 80 C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य माना है। जैसे कि- EPF, PPF, NSC, NPS, ELSS, सुकन्या योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जीवन बीमा प्रीमियम वगैरह।
2 लाख रुपए तक के ब्याज (Interest) पर टैक्स छूट ले सकते हैं (Section 24)
होम लोन की ब्याज पर टैक्स छूट: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत, आप होमलोन की जो किस्तें चुकाते हैं, उसमें से ब्याज वाले हिस्से के 2 लाख तक की रकम को आप टैक्स की गणना से बाहर कर सकते हैं। हर वित्तीय वर्ष में आप इस टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
आवश्यक शर्त: सेक्शन 24 के तहत, होमलोन की ब्याज पर टैक्स छूट आपको तभी मिल सकती है, जबकि होम लोन से जुड़ी संपत्ति की निर्माण 5 साल के भीतर पूरा कर लिया जाए। 5 साल के बाद आपको सिर्फ हर साल 30 हजार रुपए की ब्याज पर टैक्स छूट लेने की अनुमति होगी।
अगर आपके पास दूसरा घर (let out property) भी है तो उससे संबंधित पूरी की पूरी ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अप्रैल 2019 से सरकार ने दूसरे खाली पड़े घर को भी self-occupied प्रॉपर्टी के रूप में मानने की छूट दे दी है।
3. पहली बार होम लोन लेने वालों को 50 हजार अतिरिक्त ब्याज पर भी टैक्स छूट (Section 80EE )
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EE के तहत, अगर आपने पहली बार होमलोन लिया है तो, आप होमलोन की 50 हजार रुपए ब्याज पर आप अतिरिक्त टैक्स छूट भी पा सकते हैं। यह उस 2 लाख रुपए ब्याज की टैक्स छूट से अलग होती है, जो आपको सेक्शन 24 के माध्यम से मिलती है। लेकिन यहां ध्यान रखें कि सेक्शन 80EE के तहत, होमलोन की ब्याज पर टैक्स छूट आपको तभी मिल सकती है, जबकि आपके खरीदे गए घर की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो और उसके लिए लिए गए होमलोन की रकम भी 35 लाख रुपए से अधिक नहीं हो।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन की 1.5 लाख ब्याज पर भी अतिरिक्त टैक्स छूट (Section 80 EEA )
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सस्ते आवास के लिए होम लोन लेने वाले लोगों को यह टैक्स छूट मिलती है। वे अपने होमलोन की 1.5 लाख रुपए तक की ब्याज को टैक्स की गणना से बाहर रख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, पहली बार घर खरीदने वालों को ही यह टैक्स छूट मिलती है।
लेकिन, ध्यान रखें कि Section 80 EEA के तहत होम लोन की 1.5 लाख ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट लेने पर आप, Section 80 EE के तहत होम लोन की 50 हजार ब्याज पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट को नहीं ले सकते।
होमलोन पर टोटल कुल कितनी टैक्स छूट मिल सकती है?
अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते आवास के लिए होमलोन लिया है तो, अधिकतम 5 लाख रुपए पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके डिटेल्स इस प्रकार होंगे-
- 1.5 लाख मूलधन पर टैक्स छूट- Section 80 C के तहत
- 2.0 लाख ब्याज पर टैक्स छूट-Section 24 के तहत
- 1.5 लाख अतिरिक्त ब्याज पर टैक्स छूट Section 80 EEA के तहत
अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते आवास के लिए होमलोन की सुविधा नहीं ली है तो फिर अधिकतम 4 लाख रुपए पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके डिटेल्स इस प्रकार होंगे-
- 1.5 लाख मूलधन पर टैक्स छूट- Section 80 C के तहत
- 2.0 लाख ब्याज पर टैक्स छूट-Section 24 के तहत
- 50 हजार अतिरिक्त ब्याज पर टैक्स छूट Section 80 EE के तहत
होम लोन पर टैक्स छूट लेने के लिए क्या करें?
होम लोन पर टैक्स छूट पाने के लिए जरूरी है, कि वह Residencial Property (आवासीय संपत्ति) आपके नाम पर हो। अगर वह प्रॉपर्टी कई अधिक लोगों के नाम है, तो उसके संयुक्त स्वामियों में आपका नाम शामिल होना चाहिए। यह बात सुनिश्चित करने के बाद आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए-
- होमलोन की ब्याज और उसके मूलधन पर मिल सकने वाली कुल टैक्स कटौती (टोटल टैक्स डिडक्शंस) की गणना करिए और उसे अपनी आमदनी में से बाहर (डिडक्ट) कर दीजिए।
- अपने होमलोन पर बने ब्याज संबंधी सर्टिफिकेट बैंक से लेकर, अपने नियोक्ता (कंपनी या संस्थान) के पास जमा कर कर दीजिए। ताकि वो ब्याज की रकम को टीडीएस कटौती में Adjust (समायोजित) कर सके।
- अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा और वहां टैक्स कटौतियों में होम लोन की ब्याज और मूलधन को दिखाना होगा।
खुद का व्यवसाय करने वाले लोगों को होमलोन पर टैक्स छूट पाने के लिए, अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ कोई दस्तावेज जमा या अपलोड नहीं करना पड़ता। लेकिन, आपको इससे संबंधित दस्तावेज अपने पास या ऑनलाइन सहेज कर रख लेने चाहिए। भविष्य में कभी विभाग की ओर से इंक्वायरी होने पर उन्हें पेश करना पड़ सकता है।
2 लाख से ज्यादा होने पर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं
अगर आपको होमलोन की ब्याज किसी साल 2 लाख रुपए से ज्यादा चुकानी पड़ी है हो, तो उस अतिरिक्त रकम पर आने वाले वर्षों में भी टैक्स छूट Claim क्लेम कर सकते हैं। इस तरह की टैक्स छूट अगले 8 assessment years तक आगे बढ़ाई (carried forward) जा सकती है।
साझा होमलोन पर टैक्स छूट कैसे मिलती है?
अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ साझे में होमलोन लिया है तो सभी साझीदार, अलग-अलग टैक्स छूट ले सकते हैं। जैसे के 3 लोगों ने मिलकर होलोन लिया है, तो सभी लोग अलग-अलग 1.5-15 लाख रुपए के मूल धन पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इसी तरह सभी लोग अलग-अलग 2-2 लाख रुपए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इसी तरह सभी लोग अलग-अलग Section 80 EE या Section 80 EEA के तहत, अतिरिक्त ब्याज पर टैक्स छूट भी ले सकते हैं।
पति/पत्नी के साथ मिलकर लें होमलोन, दोगुनी कर सकते हैं टैक्स बचत
अगर आप और आपका पार्टनर (पति/पत्नी,मित्र, या रिश्तेदार) मिलकर Home Loan लेते हैं तो दोनों लोग फायदे में रहेंगे। एक साथ होम लोन (joint Home Loan) के लिए Apply करने पर आपको ज्यादा Home loan भी मिल सकेगा, और टैक्स छूट भी दोगुनी मिल सकेगी। क्योंकि, आप दोनों लोग उसी Home loan पर अलग-अलग अपने-अपने हिस्से की टैक्स छूट पा सकते हैं।
- आप दोनों लोग मिलकर Section 80C के तहत 3 लाख रुपए (1.5+1.5) तक के मूलधन भुगतान (principal Payment ) पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
- Home loan की ब्याज पर भी Section 24 के तहत 4 लाख रुपए (2+2) तक टैक्स छूट मिल जाएगी।
- और अगर, दोनों ने ही पहले-पहले घर के लिए Home loan लिया है तो फिर सेक्शन 24. के तहत 1 लाख रुपए (50000+50000) की ब्याज पर टैक्स छूट अलग से पा सकते हैं।
- अगर सिर्फ एक Partner से अपने पहले मकान के लिए Home loan लिया है तो फिर यह अतिरिक्त टैक्स छूट सिर्फ 50 हजार रुपए तक के ब्याज भुगतान पर ही मिल सकेगी।