पीएफ निकालने के नियमों के बारे में जानकारी हम पिछले लेख में दे चुके हैं। हमारे कई पाठकों ने जानना चाहा था कि PF निकालने पर कितना टैक्स (TDS) कटता है? इस लेख में हम जानेंगे कि पीएफ निकालने पर TDS कब कटता है? किस रेट से कटता है? इसके बाद यह भी बताएंगे कि पीएफ पर TDS कटौती कैसे रोक सकते है? Rules for TDS Deduction on EPF withdrawal in Hindi?
PF पर कितना TDS कटता है?
अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद 5 साल पूरे होने के पहले PF निकालते हैं और पीएफ निकालने की रकम 50 हजार रुपए से ज्यादा है तो उस पर 10% TDS काटा जाता है।
उदाहरण के लिए, सुरेश सिन्हा ने किसी कंपनी में 20 जनवरी 2021 को नौकरी शुरू की। उन्होंने 10 अक्टूबर 2024 को अपने पीएफ अकाउंट से 70 हजार रुपए निकालने के लिए आवेदन किया। अब चूंकि सुरेश की नौकरी को अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और उसकी ओर से निकाली जाने वाली रकम भी 50 हजार रुपए से ज्यादा है। तो फिर उन्हें इस रकम का 10% TDS कटकर बाकी पैसा मिल जाएगा।
5 साल की अवधि की गणना कैसे करेंगे: नौकरी का कुल कार्यकाल तय करते वक्त, सिर्फ उन अवधियों को जोड़ा जाता है, जिनमें आपके EPF अकाउंट में पैसा जमा होता रहा है। अगर आपने कई कंपनियों में काम किया है तो सभी का सर्विस पीरियड जोड़ा जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सभी कंपनियों का पीएफ ट्रांसफर करके एक पीएफ अकाउंट में लाना होगा।
इन मामलों में नहीं कटता PF पर TDS
- Transfer of PF: अपने किसी PF Account का पैसा, अपने ही दूसरे PF Account में ट्रांसफर करने पर TDS नहीं कटता। चाहे जितनी भी रकम हो और जब भी ट्रांसफर की जाए।
- Termination of service: निम्नलिखित में से किसी कारण से नौकरी छोड़नी पड़ी हो तो भी TDS नहीं कटता है। ध्यान रखें आपको नौकरी जाने का सबूत देना होगा।
- Ill health of employee : खराब स्वास्थ्य के कारण कर्मचारी को निकाला गया हो
- Closure of business: नियोक्ता ने खुद ही किसी कारणवश कंपनी या कारोबार बंद कर दिया हो
- Completion of project: जिस प्रोजेक्ट में कर्मचारी को नियुक्त किया गया था, वह पूरा हो गया हो
- Uncontrolled cause: काम छूटने का अन्य कोई ऐसा कारण, जो कर्मचारी के नियंत्रण में न हो
- After 5 years of Service Period: नौकरी के 5 साल पूरा करने के बाद PF निकालने पर TDS नहीं कटता
- Amount less than 50 thousand: 5 साल की नौकरी न होने पर भी अगर पीएफ की रकम 50 हजार रुपए से कम हो तो भी TDS नहीं कटता।
- Form 15G/15H with PAN: अगर आप पांच साल के पहले भी पीएफ निकालते हैं और पीएफ की रकम भी 50 हजार रुपए से ज्यादा है तो भी PAN नंबर और Form 15G जमा करने पर टीडीएस नहीं कटेगा।
TDS कटौती रोकने के लिए जमा करें फॉर्म 15G
पीएफ पर टीडीएस कटने से रोकने के लिए आपको क्लेम करते समय फॉर्म 15 जी जमा करना चाहिए। लेकिन, यह फॉर्म तभी काम करेगा, जबकि पीएफ की रकम को मिलाकर,अगर आपकी सालाना आमदनी, पर टैक्स देनदारी नहीं बनती हो।
फॉर्म 15G और फॉर्म 15H क्या होते हैं
- फॉर्म 15G और 15H ऐसे फॉर्म होते हैं, जिनमें आपको यह घोषणा करनी होती है, कि आपकी सालाना आमदनी, टैक्स देनदारी लायक नहीं है। for individuals having no taxable income.
- फॉर्म 15G, 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को जमा करना होता है, जबकि फॉर्म 15H को 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जमा करना होता है।
कटा हुआ TDS वापस भी लिया जा सकता है
अगर आप पीएफ के लिए क्लेम करते समय किसी कारणवश, फॉर्म 15 जी या फॉर्म 15 एच जमा नहीं कर पाए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सालाना आमदनी टैक्स भरने लायक नहीं है तो कटा हुआ TDS आपको वापस मिल सकता है।
इसके लिए आपको वित्त वर्ष के बाद, इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा और PF की निकाली गई रकम को अपनी salary income के रूप में दिखाना होगा। अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, खुद की आमदनी टैक्स न भरने लायक दिखाते हुए टीडीएस रिफंड के लिए क्लेम करना होगा।