भारत में एक निश्चित सीमा से अधिक सैलरी मिलने पर 10% TDS (टैक्स) कट जाता है। इसी तरह एक निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज, कमीशन, किराया और इनाम पर भी TDS काट लिया जाता है। लॉटरी, जुएं, घुड़दौड़ वगैरह में जीती गई रकम पर तो 30% TDS कट जाता है। सरकार ने अब ऑनलाइन गेमिंग पर भी 30 % TDS काटने का नियम लगा दिया है।
इस लेख में हम जानेंगे कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टीडीएस कटौती की दरें क्या हैं? साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि किस तरह की आमदनी कितनी ज्यादा होने पर TDS कटेगा। लेख के अंत में, हम यह भी बताएंगे कि TDS कटौती रोकने के लिए कौन सा फॉर्म जमा करना पड़ता है।
टीडीएस कटौती की दरें 2023-24
सामान्य व्यक्तियों (Individuals) और व्यवसायियों (Businesses) के लिए TDS कटौती की नई दरें इस प्रकार हैं। ये दरें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान होने वाली कमाई पर लागू होंगी-
भुगतान का प्रकार और संबंधित धारा | टीडीएस की दर (TDS Rate) | कितनी रकम होने पर टीडीएस कटेगा (Threshold Limit) |
सैलरी (Section 192) | वित्त वर्ष 2023-24 के लिए घोषित इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार | बेसिक टैक्स छूट लिमिट से अधिक वाले हिस्से पर (देखें: इनकम टैक्स स्लैब 2023-24 |
5 साल नौकरी पूरी होने के पहले पीएफ (EPF) निकालने पर
(Section 192A) | 10% | 50,000 से अधिक वाले हिस्से पर |
सिक्योरिटीज से मिली ब्याज पर
(Section 193) | 10% | 2,500 से अधिक वाले हिस्से पर |
डिविडेंड के भुगतान पर (Section 194) | 10% | 5,000 से अधिक वाले हिस्से पर |
बैंक, पोस्ट ऑफिस या सहकारी बैंकों से मिली ब्याज पर (Section 194 A) | 10% | 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए- 40,000 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर
60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) के लिए 50,000 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
सिक्योरिटीज के अलावा अन्य तरह के निवेशों से मिले ब्याज पर
(Section 194A) | 10% | 5,000 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
लॉटरी, शब्द पहेली या कार्ड गेम से मिली जीत की रकम पर
(Section 194B) | 30% | 10,000 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
ऑनलाइन गेम से मिली इनामी रकम पर (Section 194BA) | 30% | पूरी आमदनी पर |
घुड़दौड़ से मिली जीत की रकम पर
(Section 194BB) | 30% | 10,000 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
ठेकेदार (Contractor) को मिले भुगतान पर
(Section 194C) | व्यक्तियों या HUF के लिए- 1%
अन्य संस्थाओं के लिए- 2% | एक भुगतान में 30,000 से रुपए से अधिक होने पर
पूरे वित्त वर्ष के दौरान टोटल 1 लाख रुपए से अधिक भुगतान होने पर, अतिरिक्त रकम पर |
बीमा कमीशन पर
(Section 194 D) | व्यक्तियों (Individuals) के लिए – 5%
कंपनियों के लिए – 10% | 15,000 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
जीवन बीमा पॉलिसी का पैसा मिलने पर (Section 194DA) | 5% | 1 लाख रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
विदेशी खिलाड़ियों या संस्थाओं को भुगतान पर (Section 194E) | 20% + Cess | पूरी रकम पर |
नेशनल सेविंग स्कीम के तहत जमा का पेमेंट मिलने पर (Section 194EE) | 10% | 2500 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
म्यूचुअल फंड की यूनिट की पुनर्खरीद (repurchas) करने पर (Section 194F) | 20% | पूरी रकम पर |
टिकटों की बिक्री से मिले कमीशन, इनाम वगैरह पर (Section 194G) | 5% | 15,000 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
कमीशन या दलाली (Brokerage) से मिले पैसों पर | 5% | 15,000 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
मशीनरी या प्लांट के किराया भुगतान पर (Section 194 I(a)) | 2% | 2 लाख 40 हजार रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
अचल संपत्ति (Immovable Property) के किराए पर जैसे कि जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग वगैरह पर (Section 194 I(b)) | 10% | 2 लाख 40 हजार रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
अचल संपत्ति का अधिग्रहण (acquisition) होने पर मिले भुगतान पर
(Section 194IA) | 1% या प्रॉपर्टी के स्टांप शुल्क के बराबर, दोनों में से जो भी अधिक हो | 50 लाख रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
बिना ऑडिट की अनिवार्यता वाले व्यक्तियों या HUF से किराया भुगतान मिलने पर
(Section 194IB) | 5% | 50,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक वाले हिस्से पर |
प्रोफेशनल या टेक्नीकल सेवा की फीस, रॉयल्टी वगैरह पर
(Section 194J) | 2%- कॉलसेंटर, रॉयल्टी और टेक्नीकल सेवा की फीस पर
10%- अन्य प्रकार की सेवाओं पर | 30,000 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
म्यूचुअल फंड्स से मिले डिविडेंड्स के भुगतान पर (Section 194K) | 10% | 5,000 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
अचल संपत्ति के अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान पर (Section 194LA) | 10% | 2.5 लाख रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
बैंक से एक निश्चित सीमा स अधिक नकदी निकालने पर (Section 194N)
(जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में किसी भी वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है) | 2% | (a) 1 करोड़ रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
(जिन्होंने पिछले तीन साल से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है)
बैंक से एक निश्चित सीमा स अधिक नकदी निकालने पर (Section 194N) | 2% (20 लाख रुपए से अधिक नकदी रकम निकालने पर)
5% (1 करोड़ से अधिक नकदी रकम निकालने पर) | 20 लाख रुपए से अधिक वाले हिस्से पर
1 करोड़ रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
ई-कॉमर्स कंपनी से भुगतान मिलने पर
(Section 194O) | 1% | 5 लाख रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
वस्तुओं की खरीद के भुगतान पर (Section 194Q) | 0.1% | 50 lakh रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
किसी बिजनेस या पेशे से कुछ अतिरिक्त ऊपर फायदा (Perquisite) दिए जाने पर
(Section 194R) | 10% | 20,000 रुपए से अधिक वाले हिस्से पर |
2023 के बजट में TDS रेट्स में किए गए प्रमुख बदलाव
1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जो बजट पेश किया गया, उसमें TDS संबंधी कुछ नए नियम या Section भी शामिल किए गए हैं-
Section 194BA –ऑनलाइन गेम्स में जीती गई रकम पर TDS लागू
अब ऑनलाइन गेम्स में जीती गई रकम पर भी 30% TDS काटा जाएगा। सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स ऐक्ट में एक अलग सेक्शन 194BA शामिल किया है। 1 जुलाई 2023 से यह कानून लागू हो गई है। 10 हजार रुपए की न्यूनतम रकम की सीमा भी खत्म कर दी गई है। यानी कि ऑनलाइन गेमिंग में जो भी रकम आप जीतेंगे उसका 30% TDS कट जाएगा, उसके बाद बची हुई रकम आपको मिलेगी। वह कटा हुआ TDS इनकम टैक्स विभाग के पास जमा हो जाएगा।
Section 194N – सहकारी बैंकों के लिए नकदी निकालने की सीमा बढ़ाई
सहकारी समितियों (co-operative society) के लिए नकदी निकालने (cash withdrawals) की सीमा भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है। 3 करोड़ से अधिक नकदी निकालने पर TDS कटेगा। 1 अप्रैल 2023 से यह नियम लागू हो गया है।
Section 192A- बगैर PAN वाले भुगतानों पर TDS कटौती की दर घटाई
अब बिना PAN number के EPF निकालने वालों का TDS सिर्फ 20% की दर से काटा जाएगा। पहले ऐसे मामलों में 30% की दर से TDS काटने का नियम था। उल्लेखनीय है कि 5 साल नौकरी पूरी न होने पर 50 हजार रुपए से अधिक पीएफ निकालने पर 10 % TDS काटा जाता है। लेकिन इसके लिए आपके पीएफ अकाउंट में PAN कार्ड नंबर लिंक होना अनिवार्य है। पैन कार्ड नंबर न देने पर 20% TDS कटेगा।
आपका TDS कितना कटा है? कैसे जानें?
आपकी जिस आमदनी पर TDS काटा गया है, उसे भुगतान करने वाले से TDS certificate ले सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना Form 26AS भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकतके हैं।