सरकार ने अब ज्यादातर सरकारी सेवाओं का लाभ मोबाइल की मदद से प्राप्त करने की सुविधाएं शुरू कर दी हैं। इसके लिए एक विशेष मोबाइल एप Umang App जारी किया है। प्राइवेट कर्मचारी भी अपने PF और पेंशन से जुड़े काम इस Umang APP की मदद से घर बैठे ऑनलाइन निपटा सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि उमंग एप से पीएफ कैसे निकाले? इसके लिए क्या नियम व शर्तें पूरी करना जरूरी है। How to withdraw PF through Umang App?
उमंग एप से पीएफ कैसे निकाले
अपने मोबाइल पर Umang App इंस्टॉल कर लीजिए। Google के Play store और Apple के App Store से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। Umang App इंन्स्टॉल होने के बाद, PF निकालने की प्रक्रिया इस प्रकार है-
- स्टेप-1 : अपने मोबाइल पर UMANG एप open करिए
- स्टेप-2: सर्च बॉक्स में जाकर EPFO टाइप करेंगे तो नीचे EPFO का Logo दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए।
- स्टेप-3: EPFO की कई सेवाओं (services) की लिस्ट दिखने लगती है। उनमें से Raise Claim के ऑप्शन पर क्लिक करें
- स्टेप-4: अपना UAN Number डालें और ठीक नीचे लिखे Get OTP के बटन पर क्लिक करें
- स्टेप-5: आपके मोबाइल पर एक 6 अंकों का OTP आता है, उसे OTP बॉक्स में डालकर Submit के बटन पर क्लिक कर दें।
- स्टेप-6: आपके PF अकाउंट संबंधी डिटेल्स दिखते हैं, जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर वगैरह।
- लेकिन, Bank Account Number के सामने का जो बॉक्स होता है, वह खाली रहता है। उसमें अपना वह बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जोकि आपके पीएफ अकाउंट में दर्ज हो।
- स्टेप-7: आपको आपका वर्तमान पीएफ अकाउंट नंबर दिखता है और उसमें जुड़ने और निकलने की तारीखों के डिटेल्स दिखते हैं। आगे बढ़ने के लिए next के बटन पर टैप करें
- स्टेप-8: अपना पता (Address) डालिए और next के बटन पर टैप कर दीजिए
- स्टेप-9: पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए Form 19 (full EPF settlement) को सेलेक्ट करें। अगर एडवांस निकालना है तो Form 31 (PF Advance) पर टैप करें
- अपने बैंक चेक की फोटो (स्कैनकॉपी) अपलोड करें। इसका साइज 500 kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक चेक न उपलब्ध हो तो बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो या स्कैन कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं।
- अगर नौकरी के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और 50 हजार रुपए से ज्यादा PF निकाल रहे हैं तो फॉर्म 15 G की फोटो भी अपलोड करनी है। ताकि आपका TDS न कटे।
- स्टेप 10: OTP नंबर डालकर सत्यापित करें और क्लेम फॉर्म को जमा कर दें।
इसी के साथ PF निकालने के लिए आवेदन (Claim) की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगले 7 दिन में आपके पीएफ अकाउंट से जुड़े बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। अगर PF Advance के लिए आवेदन किया है तो 3 दिन के अंदर पैसा पहुंच जाना चाहिए।
उमंग एप से PF निकालने के लिए आवश्यक शर्तें
Umang App से पीएफ निकालने के लिए नीचे दी गई शर्तें पूरी होनी चाहिए-
- आपके UAN नंबर से आपका आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए
- आपका फोन नंबर, आपके आधार कार्ड नंबर से लिंक होना चाहिए
- आपके फोन में UMANG App इंन्टॉल होना चाहिए और Aadhaar कार्ड नंबर से लिंक होना चाहिए
कब और कितना PF निकाला जा सकता है?
नौकरी छूटने के 1 महीने बाद आप अपने पीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस का 75% तक एडवांस निकाल सकते है। अगर आप लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
सरकार ने अब कोरोना (Covid-19) जैसी महामारी या अन्य किसी जानलेवा बीमारी की स्थिति में, आवेदन के दिन ही 1 लाख रुपए तक मेडिकल एडवांस निकालने की सुविधा शुरू कर दी है।
इसके अलावा अन्य प्रकार की जरूरतों के लिए पीएफ निकालने की शर्तें और सीमा इस प्रकार हैं-
पीएफ निकालने का उद्देश्य | कितना पीएफ मिल सकता है? | कब निकाल सकते हैं? |
घर, फ्लैट, या जमीन की खरीद या निर्माण के लिए | घर या फ्लैट के निर्माण के लिए अधिकतम 36 साल की सैलरी (basic wages+DA) तक घर के लिए जमीन खरीदने के लिए: अधिकतम 24 साल की सैलरी (basic wages and DA) तक | नौकरी के 5 साल पूरे होने के बाद |
घर या फ्लैट में मेंटीनेंस, सुधार या विस्तार के लिए | अधिकतम 12 साल की सैलरी (basic wages and DA) के बराबर | घर का निर्माण होने के 5 साल बाद |
घर या फ्लैट में दोबारा मेंटीनेंस, सुधार या विस्तार के लिए | अधिकतम 12 साल की सैलरी (basic wages and DA) के बराबर | घर के मेंटीनेंस के 10 साल बाद |
होमलोन की किस्तें चुकाने के लिए | अधिकतम 36 साल की सैलरी (basic wages+DA) के बराबर | नौकरी के 10 साल पूरे होने के बाद |
कंपनी के 15 दिन से अधिक समय से बंद रहने पर (लॉकआउट या बंदी के कारण) | पीएफ अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का पूरा पैसा (Employee share with interest) | कभी भी |
कर्मचारी को 2 महीने से अधिक समय से सैलरी न मिलने पर (हड़ताल के अलावा किसी अन्य कारण से) | पीएफ अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का पूरा पैसा (Employee share with interest) | कभी भी |
कर्मचारी को नौकरी से निकालने पर और कोर्ट मेंं मुकदमा होने पर | पीएफ अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का आधा (50%) पैसा | कभी भी |
कंपनी के 6 महीने से अधिक बंद रहने पर और कर्मचारी को कोई मुआवजा न मिलने और बेरोजगार रहने पर | पीएफ अकाउंट में नियोक्ता या कंपनी के हिस्से का पूरा (100%) पैसा | कभी भी |
कर्मचारी को खुद के या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए | अधिकतम 6 महीने की सैलरी (basic wages and DA) के बराबर | कभी भी |
अपनी शादी के लिए या बेटे.बेटी, भाई, बहन की शादी के लिए | पीएफ अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का आधा (50%) पैसा | नौकरी के 7 साल पूरे होने के बाद |
बेटे या बेटी के लिए, हाईस्कूल के बाद उच्च शिक्षा के लिए | पीएफ अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का आधा (50%) पैसा | नौकरी के 7 साल पूरे होने के बाद |
विकलांग कर्मचारियों को अपनी सुविधा के लिए उपकरण वगैरह खरीदने के लिए | अधिकतम 6 महीने की सैलरी (basic wages and DA) के बराबर | कभी भी, लेकिन दूसरा एडवांस 3 साल के पहले नहीं |
54 वर्ष की उम्र पूरी होने पर, रिटायरमेंट के पहले पीएफ का बड़ा हिस्सा निकालने के लिए | पीएफ अकाउंट में मौजूद रकम का 90% के बराबर | 54 वर्ष की उम्र पूरी होने पर, रिटायरमेंट या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के 1 साल के भीतर |