सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 January 2015 को हुई थी। यह योजना, भारत सरकार के “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना को लांच किया।
इसमें लड़कियों के माता-पिता को थोड़ी-थोड़ी बचत करके, उनके बेहतर भविष्य के लिए एक बड़ी रकम इकट्ठा करने की सुविधा दी जाती है। बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 250 रुपए में इसका अकाउंट खुल जाता है। इसके बाद आप जब चाहें और, जितना पैसा जमा कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी साल में 250 रुपए से कम जमा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से किसी भी साल में 1.50 लाख से ज्यादा जमा नहीं किए जा सकते।
सरकार इस पर सबसे ज्यादा ब्याज (फिलहाल 8%) भी देती है और पूरी टैक्स छूट भी। अगर कोई व्यक्ति इसमें जमा की अधिकतम जमा सीमा का इस्तेमाल करता है और हर साल 1.50 लाख रुपए जमा करता है तो उसकी बेटी को बड़े होने पर लगभग 67.43 लाख रुपए वापस मिलते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट कहां खुलता है?
आप, पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपनी बेटी के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा सकते हैं। सभी सरकारी बैंकों और कुछ बड़े प्राइवेट बैंकों में भी इसका खाता खोलने की सुविधा मिलती है। हम इन बैंकों के नामों की लिस्ट भी नीचे दिए दे रहे हैं-
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) | पंजाब नेशनल बैंक (PNB) |
बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) |
केनरा बैंक (Canara Bank) | इंडियन बैंक |
बैंक ऑफ इंडिया | इंडियन ओवरसीज बैंक |
पंजाब एंड सिंध बैंक | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया |
यूको बैंक | बैंक ऑफ महाराष्ट्र |
Axis Bank | HDFC Bank |
ICICI Bank | IDBI Bank |
सुकन्या समृद्धि अकाउंट कौन खोल सकता है?
कोई भी माता-पिता अपनी 10 साल से कम उम्र की लड़की के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहां 10 साल से मतलब लड़की के 10 वें जन्मदिन से है। यानी कि आप अपनी लड़की के 10 वें जन्म दिन के पहले तक, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं।
एक माता-पिता की दो लड़कियों के लिए ही सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन, अगर दूसरी लड़की जुड़वा या तिड़वा पैदा हुई हैं तो तीसरी या चौथी लड़की के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। कानूनी रूप से गोद ली गई (legaly adopted) लड़की के लिए भी यह अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से लगते हैं?
सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाने के लिए, Account Opening Form के साथ में निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है-
- माता या पिता या अभिभावक की फोटो
- अभिभावक का पहचान प्रमाण (Identity Proof)
- अभिभावक का पता प्रमाण (Address Proof)
- लड़की का पहचान प्रमाण (ID Proof of girl child)
- लड़की का बर्थडेट सर्टिफिकेट (Birthdate certificate)
- अभिभावक का शपथपत्र (Affidavit) सिर्फ जुड़वा या तिड़वा होने पर तीसरी लड़की का अकाउंट खुलवाने के लिए
सुकन्या समृद्धि योजना में कितना पैसा जमा करना पड़ता है?
कम से कम 250 रुपए जमा करके सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। उसके बाद हर साल कम से कम 250 रुपए हर साल जमा करना अनिवार्य होता है।
हर साल अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक हर साल जमा किए जा सकते हैं। अगर आप किसी वित्त वर्ष के दौरान 250 रुपए से कम जमा करते हैं तो अकाउंट बंद हो जाता है। उसे दोबारा से चालू कराने के लिए 50 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से पेनाल्टी जमा करनी पड़ती है।
कितनी ब्याज मिलती है? कब वापस मिलता है?
सुकन्या समृद्धि योजना पर फिलहाल 8.0% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलती है। भारत सरकार हर तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की नई ब्याज दर की घोषणा करती है।
सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट, वैसे तो 21 साल तक चलता है। लेकिन, इसमें पैसा सिर्फ शुरुआती 15 साल तक जमा होता है। 15 से 21 वें साल तक पैसा जमा नहीं होता, लेकिन अकाउंट चलता रहता है और उस पर ब्याज भी जुड़ती रहती है।
21 साल पूरे होने पर, आपकी कुल जमा और उस पर बनी कुल ब्याज को मिलाकर पैसा वापस मिल जाता है। ये पैसा लड़की के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि 18 साल की उम्र पूरी होने पर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट उसी के नाम हो जाता है।
जमा पैसों पर टैक्स छूट भी मिलती है?
सुकन्या समृद्धि योजना में आप जो पैसा जमा करते हैं, उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के तहत, टैक्स छूट मिलती है। सेक्शन 80C किसी भी भारतीय नागरिक को सुकन्या योजना और ऐसी ही कुछ अन्य निर्धारित बचत योजनाओं, निवेशों और खर्चों पर हर साल 1.50 लाख रुपए तक के खर्चों पर टैक्स छूट लेने की इजाजत देता है। जैसे कि PPF, NSC, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, ELSS, जीवन बीमा, पढ़ाई की फीस, 5 वर्षीय एफडी वगैरह। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज और मेच्योरिटी पर भी पूरी टैक्स छूट होती है।
जरूरत पड़ने पर बीच में अकाउंट बंद कर सकते हैं
हां, कुछ विशेष परिस्थितियों में सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट 21 साल के पहले भी बंद किया जा सकता है और पूरा पैसा निकाला जा सकता है। जैसे कि-
- उस लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी होने पर शादी के समय जरूरत पड़ने पर भी उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट बंद कराया जा सकता है। यह काम शादी के 1 महीना पहले से लेकर बाद के 3 महीनों के भीतर तक कराया जा सकता है।
- खाताधारक लड़की की मौत होने पर अकाउंट बंद हो जाता है और उसका पैसा, उसके माता-पिता या अभिभावक को वापस मिल जाता है
- खाताधारक लड़की के अभिभावक (Account guardian) की मौत होने पर
- लड़की को या उसके अभिभावक को गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर
जरूरत पड़ने पर बीच में कुछ पैसे निकाल सकते हैं?
जी हां! खाताधारक लड़की की 10 वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई के लिए,सुकन्या समृद्धि खाता से बीच में भी पैसा निकालने की अनुमति होती है। लेकिन, यह सुविधा कम से कम 5 साल पुराने अकाउंट के साथ ही मिलती है। ऐसे अकाउंट से आप इन परिस्थितियों में आधा पैसा (बैलेंस का 50% तक) निकाल सकते हैं।