असम राज्य ने 12 अगस्त 2016 को GST संबंधी विधेयक को सबसे पहले पारित किया था। इस कारण बहुत से लोग समझते हैं कि GST सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ। लेकिन, वास्तव में GST पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। उसके पहले GST को पूरे देश में लागू करने के लिए, संविधान संशोधन करने की जरूरत थी। उस संविधान संशोधन विधेयक को संबंधित विधेयक को लोकसभा और राज्य सभा के साथ-साथ, देश के कम से कम आधे (50%) राज्यों की मंजूरी मिलना जरूरी था।
इसी प्रक्रिया को पूरी करने में, असम पहला ऐसा राज्य था, जिसने 12 अगस्त 2016 को केंद्र सरकार के जीएसटी संशोधन विधेयक (Constitutional Amendment Bill for GST) को पारित किया था। इस तरह से असम जीएसटी को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया। इसके बाद एक-एक करके ज्यादातर राज्यों की विधानसभाओं नें इसे मंजूरी दे दी।

आधे से ज्यादा राज्यों से मंजूरी मिलने के बाद 29 मार्च 2017 को जीएसटी विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिल गई। उसके एक हफ्ते बाद, 06 अप्रैल 2017 को राज्यसभा मेंं भी इसे मंजूरी मिल गई। आखिरकार, 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में, एक साथ GST अधिनियम (एक्ट) लागू हो गया। इसी के साथ, वस्तुओं (Goods) और सेवाओं (Services) के उत्पादन और व्यापार पर लगने वाले सभी दूसरे टैक्स खत्म हो गए। उनकी जगह पर सिर्फ एक टैक्स बचा GST यानी कि Goods and Services Tax.
जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है?
GST बिल को मंजूरी देने वाला दूसरा राज्य बिहार था, जिसने 16 अगस्त 2016 को GST बिल को मंजूरी दी। इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी अपने-अपने यहां इसे मंजूरी दी, जिनकी लिस्ट हम नीचे दे रहे हैं।
GST लागू करने वाले राज्यों की सूची
राज्य का नाम | GST विधेयक पारित करने की तारीख |
असम | 12 अगस्त 2016 |
बिहार | 16 अगस्त 2016 |
झारखंड | 17 अगस्त 2016 |
छत्तीसगढ़ | 22 अगस्त 2016 |
हिमाचल प्रदेश | 22 अगस्त 2016 |
गूजरात | 23 अगस्त 2016 |
दिल्ली | 24 अगस्त 2016 |
मध्य प्रदेश | 24 अगस्त 2016 |
नागालैंड | 26 अगस्त 2016 |
हरियाणा | 29 अगस्त 2016 |
महाराष्ट्र | 29 August 2016 |
मिजोरम | 30 अगस्त 2016 |
सिक्किम | 30 अगस्त 2016 |
तेलंगाना | 30 अगस्त 2016 |
गोवा | 31 अगस्त 2016 |
ओडिशा | 1 सितंबर 2016 |
पुडुचेरी | 2 सितंबर 2016 |
राजस्थान | 2 सितंबर 2016 |
आंध्र प्रदेश | 8 सितंबर 2016 |
अरुणाचल प्रदेश | 8 सितंबर 2016 |
मेघालय | 9 सितंबर 2016 |
पंजाब | 12 सितंबर 2016 |
त्रिपुरा | 26 सितंबर 2016 |
उत्तराखण्ड | 2 मई 2017 |
उत्तर प्रदेश | 16 मई 2017 |
मणिपुर | 5 जून 2017 |
कर्नाटक | 16 जून 2017 |
तमिलनाडु | 19 जून 2017 |
पश्चिम बंगाल | 5 जून 2017 |
जम्मू-कश्मीर | 8 अगस्त 2017 |
GST लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है?
7 अगस्त 2017 को सबसे अंत में, जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में GST विधेयक को मंजूरी मिली और 8 अगस्त 2017 को यह जम्मू-कश्मीर में लागू हो गया।
जम्मू और कश्मीर राज्य का उस समय अलग संविधान था और वहां पर केंद्र सरकार का कोई कानून लागू करने के लिए विशेष प्रावधानों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए राज्य को जीएसटी दायरे में शामिल होने से पहले अतिरिक्त कदम उठाने पड़े।
6 जुलाई 2017 को, जम्मू और कश्मीर राज्य ने जीएसटी व्यवस्था को अपनाने की दिशा में पहला कदम उठाया। तब भारत के राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) संशोधन आदेश, 2017 को मंजूरी दे दी। परिणामस्वरूप, भारत के संविधान का अधिनियम ( 101 वां संशोधन)- 2016 जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू हो गया।
इसके बाद, 7 जुलाई, 2017 को जम्मू और कश्मीर माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को राज्य विधानमंडल ने पारित कर दिया। इससे राज्य को 8 जुलाई, 2017 से अंतर-राज्य आपूर्ति पर राज्य जीएसटी लगाने का अधिकार मिल गया।
8 जुलाई, 2017 से केंद्रीय जीएसटी अधिनियम और एकीकृत जीएसटी अधिनियम के लागू होने के साथ ही, जम्मू और कश्मीर राज्य जीएसटी शासन का हिस्सा बन गया। और जीएसटी वास्तव में बन गया है-“एक राष्ट्र, एक कर” व्यवस्था। यानी कि One Nation, One Tax.
GST में मिलाए गए पुराने केंद्रीय टैक्सों के नाम
केंद्रीय उत्पाद शुल्क |
सर्विस टैक्स |
सेस और सरचार्ज |
मेडिकल और टॉयलट निर्माण पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क |
विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क |
सूती वस्त्र व संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क |
कस्टम ड्यूटी (CVD) |
विशेष कस्टम डयूटी (SAD) |
GST में मिलाए गए पुराने राज्यीय/प्रादेशिक टैक्सों के नाम
राज्यों के वैट टैक्स (VAT) |
केंद्रीय बिक्री कर (CST) |
क्रय कर (Purchase Tax) |
विलासिता कर (Luxury Tax) |
प्रवेश कर (Entry Tax) |
मनोरंजन कर जो स्थानीय निकायों के टैक्स के अलावा लगते थे |
विज्ञापन कर |
लॉटरी, सट्टा और जुआं पर टैक्स |
राज्यों के उपकर और अधिभार (State cess and surcharges) |