प्राइवेट कर्मचारी, अपने पीएफ और पेंशन से जुड़े काम ऑनलाइन निपटा सकते हैं। EPFO के UAN पोर्टल पर जाकर अपने UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से ये काम सेकंडों या मिनटों में हो जाते हैं। ऐसे किसी भी काम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर 3 से 7 दिन के भीतर काम हो जाना चाहिए। लेकिन, कभी-कभी इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। 7 दिन बाद भी ऐसे किसी काम का स्टेटस चेक करने पर payment under process लिखकर आ जाता है।
हमारे ई-मेल पर आए कई प्रश्नों में लोगों ने पूछा था कि EPFO के इस जवाब payment under process का मतलब क्या होता है? इस लेख में हम इसका अर्थ समझाएंगे और पीएफ क्लेम से जुड़ी कुछ अन्य जरूरी बातें भी साझा करेंगे।
EPF claim status – payment under process meaning in Hindi language.
Payment under process का हिंदी में मतलब
किसी भी प्रकार का EPF क्लेम स्टेटस चेक करने पर, अगर payment under process लिखकर आता है तो इसका मतलब होता है किआपका EPF निकालने संबंधी आवेदन EPFO ने स्वीकार कर लिया है। आगे की प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया पूरी होते ही, इंटरनेट बैंकिंग (NEFT) के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा।
Payment under process कितने दिन लगते हैं?
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, प्राइवेट कर्मचारियों के PF, पेंशन और बीमा संबंधी मामलों को निपटाने में सामान्यत: 3 से 7 कार्यदिवस लगते हैं। अगर बीच में अवकाश (Holiday) वगैरह भी पड़ते हैं तो भी 10 दिन के भीतर आपके काम हो जाते हैंं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, पीएफ संबंधी 83% मामले 10 दिन के भीतर निपट जाते हैं। उनमें भी 43% मामले तो 3 दिन के भीतर निपटा दिए जाते हैं। 17% मामले ही ऐसे बचते हैं, जिन्हें निपटाने में 10 दिन से अधिक समय लगता है। उनमें भी ज्यादातर मामलों का निपटारा 20 दिन के भीतर हो जाता है। करीब 97% मामलों का निपटारा 20 दिन के भीतर हो रहा था, जिसे अब 100% तक पहुंचाने के निर्देश जारी किये गए हैं।
मेडिकल एमरजेंसी एडवांस तो पैसा उसी दिन मिल जाना चाहिए: कोरोना या किसी अन्य गंभीर बीमारी से अस्पताल में भर्ती होने जैसी स्थिति में तो उसी दिन 1 लाख रुए तक का, मेडिकल एमरजेंसी एडवांस जारी करने का नियम बना दिया गया है। मेडिकल एमरजेंसी एडवांस के मामले में तो अस्पताल के बिल या स्टेटमेंट को भी देने की जरूरत नहीं पड़ती और इसे कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के आवेदन पर भी जारी कर दिया जाता है।
दूसरे सामान्य मामलों में भी अगर किसी कारण से विलंब होता भी है, तो भी EPFO के नये नियमों के अनुसार, किसी भी मामले को 20 दिन के अंदर निपटाना अनिवार्य है। EPFO से जुड़ा किस तरह का क्लेम , कितने दिन में निपट जाना चाहिए, इसे आप नीचे दी गई तालिका से, ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं-
पीएफ क्लेम का प्रकार | निपटारे के लिए निर्धारित समय-सीमा | आवेदन फॉर्म |
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पूरा पैसा (Final PF) निकालने का क्लेम | 7 दिन | (form-19) |
कोरोना महामारी के दौरान PF एडवांस क्लेम | 3 दिन | (form 31) |
बीमारी में इलाज के लिए PF एडवांस क्लेम | 3 दिन | (form 31) |
अनिवार्य जरूरत के लिए आंशिक PF निकासी क्लेम | 7 दिन | (form 31) |
एक PF खाते का पैसा दूसरे PF खाते में ट्रांसफर क्लेम | 7 दिन | (form 13) |
नोमिनी की ओर से PF का पैसा निकालने का क्लेम | 3 दिन | (form 20) |
मासिक पेंशन के लिए क्लेम | 7 दिन | (form 10 D) |
पेंशन निकालने/स्कीम सर्टिफिकेट के लिए क्लेम | 7 दिन | (form 10C) |
नोमिनी को बीमा राशि के भुगतान के लिए क्लेम 3 दिन के अंदर | 3 दिन | (form 5 IF) |
पीएफ या पेंशन संबंधी शिकायत (grievances) का निपटारा | 7 दिन |
ऑनलाइन क्लेम के लिए, जरूरी शर्तें
पीएफ या पेंशन संबंधी कोई भी ऑनलाइन क्लेम या आवेदन आप तभी कर पाएंगे, जबकि आपके ईपीएफ अकाउंट के साथ नीचे बताई गई शर्तें पूरी होती हों। अगर इनमें से एक भी काम आपका पूरा नहीं है तो फिर, या तो आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे,या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
- आपका UAN नंबर एक्टीवेट होना चाहिए और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर चालू हालत में (active) होना चाहिए।
- आपके UAN नंबर से AADHAAR नंबर लिंक होना चाहिए। ताकि, UIDAI द्वारा उससे संबंधी मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर आपकी पहचान से जुड़े डिटेल्स (eKYC) का सत्यापन हो सके।
- आपके पीएफ अकाउंट में, आपका बैंक अकाउंट नंबर (IFSC कोड सहित) लिंक होना चाहिए।
- आपका PAN नंबर भी आपके पीएफ अकाउंट से लिंक होना चाहिए। विशेषकर, तब जबकि आपकी नौकरी 5 वर्ष से कम की हो। .
- क्लेम के लिए नौकरी की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी होनी चाहिए। जैसे कि, पूरा पीएफ निकालने के लिए, नौकरी छोड़े कम से कम 2 महीने पूरे होने चाहिए और कहीं दूसरी नौकरी ज्वाइन नहीं की हो।
क्लेम के निपटारे का पता कैसे चलेगा?
जैसे ही आपका EPF claim settle हो जाता है, EPFO का वेबसाइट पर settled का मैसेज दिखने लगता है। आपके मोबाइल पर भी इसकी सूचना आ जाती है। इस पर NEFT के माध्यम से भेजे गए payment की तारीख भी दर्ज रहती है। ऐसे एक मैसेज का सैंपल भी हम यहां दे रहे हैं-
Your Claim [ Claim Id – DLCPM200450056506 ] has Been Settled. Payment sent via NEFT on – 01-MAY-2020
सेटलमेंट दिखाने वाले मैसेज में Payment की जो तारीख दर्ज होती है, उसके 2 से 3 दिन के अंदर, आपके bank account में पैसा आ जाता है। दरअसल, सामान्य NEFT बैंकिंग ट्रांसफर 1 से 24 घंटे के अंदर हो जाते हैं, लेकिन EPF संबंधी NEFT ट्रांसफर में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। पीएफ क्लेम स्टेटस जानने के तरीके पर हमने एक पोस्ट लिखा है आप उसे भी पढ़ सकते हैं।
क्लेम रिजेक्ट होने का पता कैसे चलेगा?
अगर EPFO office ने आपका क्लेम, स्वीकार नहीं किया है तो, उसके Reject होने का मैसेज भी आ जाएगा। मैसेज में Reject होने का कारण भी दर्ज मिलेगा। ऐसे मैसेज का एक सैंपल भी हम नीचे दे रहे हैं-
Your Claim [ Claim Id – DLCPM200450032914 ] has been rejected due to : 1) NAME NOT PRINTED IN PDF OF CANCELLED CHEQUE OR PASSBOOK 2) MEMBER NAME NOT PRINTED ON CANCELLED CHEQUE
पीएफ का पैसा न मिले तो क्या करें
अगर EPF क्लेम करने के 3 हफ्ते बाद तक पैसा नहीं मिलता और कोई मैसेज भी नहीं आता है तो आप EPFO में शिकायत कर सकते हैं। EPFO ने इसके लिए, अलग से शिकायत पोर्टल (Grievance Portal) बना रखा है। आप इस पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं।
इस पोर्टल पर आप EPF से जुड़ी निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं-
- पीएफ निकालने से जुड़ी समस्या
- पीएफ ट्रांसफर से जुड़ी समस्या
- पेंशन सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्या
- पेंशन निकालने से जुड़ी समस्या
- पीएफ बैलेंस से जुड़ी समस्या
- चेक लौटने या गलत पते पर जाने की समस्या
- इंश्योरेंस बेनेफिट (Form 5IF) से जुड़ी समस्या (मृत कर्मचारी के नाेमिनी या उत्तराधिकारियों के लिए )
शिकायत का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं
जैसे ही आप अपनी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, इसका एक unique registration number आपको मिल जाता है। इस नंबर की मदद से आप, आगे कभी अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई (Status) चेक कर सकते हैं। इसकी सूचना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और Email ID पर भी भेज दी जाती है।
ध्यान दें: EPFO के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, आपकी शिकायत पर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए। अगर निर्धारित अवधि के अंदर आपकी शिकायत पर कोई प्रक्रिया नहीं होती है तो आप उसका रिमाइंडर भी भेज सकते हैं।
ई-मेल से भी कर सकते हैं पीएफ संबंधी शिकायत
आप अपनी शिकायत ईमेल से भी भेज सकते हैं। इसके लिए EPFO का Email एड्रेस है-
employeefeedback@epfindia.gov.in
टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करें
आप, अपने EPF अकाउंट से जुड़ी किसी समस्या के लिए EPFO के निशुल्क फोन नंबर (Toll Free number) का इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में सातों दिन ये नंबर काम करता है। ये नंबर है-
1800118005
ऑनलाइन समाधान नहीं मिले तो क्या करें
अगर ऑनलाइन तरीकों से शिकायत करने पर, आपको सही समाधान (Solution) या उत्तर नहीं मिलता है तो आपको EPFO office से संपर्क करना चाहिए। वहां अपनी लिखित शिकायत दे सकते हैं।
सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में EPFO के 21 जोनल ऑफिस, 138 रीजनल ऑफिस और 117 डिस्ट्रक्ट ऑफिस स्थापित कर रखे हैं। अपने क्षेत्र के EPFO office का पता सर्च करने के लिए ईपीएफ ने ऑफिस सर्च का एक पेज बनाया है। आप इस पर जाकर उसे पता कर सकते हैं।
देश के सभी 21 जोनल EPFO offices की लिस्ट भी EPFO के पेज पर मिल जाएगी। किसी जोनल EPFO office के अधिकारियों का नाम और संपर्क के लिए फोन नंबर या फैक्स नंबर जानने के लिए आपको नीले रंग से लिखे, उस ऑफिस के नाम पर क्लिक करना होगा।
फिर भी न मिले समाधान तो RTI का करें इस्तेमाल
ऊपर बताए गए किसी भी उपाय से अगर आपको सही समाधान नहीं मिलता है तो आप RTI दाखिल करके, EPFO से जवाब मांग सकते हैं। इससे आपको अपने EPF संबंधी क्लेम का status पता चल जाएगा। RTI Act 2005 के तहत, विभाग को किसी भी सवाल का 20 दिन के भीतर जवाब देना अनिवार्य है।
तो दोस्तों ये थी EPFO की वेबसाइट पर मिले रिस्पांस payment under process के बारे में जानकारी। रुपयों-पैसों से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट करें।