प्राइवेट कर्मचारी, अपने PF अकाउंट, में जमा पैसों के बारे में जानकारी ऑनलाइन पीएफ पासबुक में चेक कर सकते हैं। जैसे कि किस तारीख को कितना पैसा जमा हुआ है? किस तारीख को कितना एडवांस निकाला गया है? पीएफ में अब तक कुल कितना बैलेंस पहुंच चुका है? ईपीएफ पेंशन में कितना बैलेंस हो चुका है वगैरह-वगैरह।
लेकिन, कई बार ऑनलाइन पासबुक देख पाने में मुश्किल होती है। हमारे पास कई लोगों के कमेंट्स और ई-मेल आए हैं, जिनमें लोगों ने पूछा था कि- I am not able to see the my PF Passbook? What Should I do? या फिर सीधे-सीधे पूछ लिया था कि EPF passbook not available! क्या करें?
इस लेख में जानेंगे कि ऐसा किन कारणों से से होता है या फिर किन कर्मचारियों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है? साथ ही यह भी जानेंगे कि, अगर आपके सामने भी ऐसी समस्या आई है तो उसका समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
EPF passbook not available मैसेज क्यों दिखता है?
सबसे पहले हम कुछ ऐसे कारण या परिस्थितियों को बताएंगे, जिनके कारण, आपको पीएफ पासबुक नहीं दिख पाती। या फिर यह लिखकर आता है कि PF Passbook not available! साथ में यह भी बताया है कि आपको उस स्थिति में करना क्या चाहिए-
कारण 1 : आपकी कंपनी या संस्थान Exempted कैटेगरी में आती हो
कुछ कंपनियां या संस्थान अपने कर्मचारियों के PF (प्राॉविडेंट फंड) को अपने खुद के स्थापित किए, PF trust में रखती हैं। अपने ट्रस्ट में ही EPF का पैसा जमा भी रखती हैं और देती भी उसी ट्रस्ट के माध्यम से हैं। ऐसे कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी उसी ट्रस्ट के पास में होता है। ऐसे कर्मचारी, EPFO के पोर्टल पर EPF passbook नहीं देख सकते, और न ही पीएफ निकालने के लिए EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भले ही आपको UAN नंबर मिल गया हो। ऐसे मामले में भी EPF passbook not available का मैसेज आ सकता है।.
कारण 2: आपने हाल ही में उस कंपनी में नौकरी शुरू की हो
जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो आपकी सेलरी का 12% कटकर EPF के रूप में EPFO के पास जमा होता है। आपकी कंपनी भी इतना ही पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है। लेकिन, पहली-पहली बार जब पीएफ का पैसा जमा होता है तो इसे आपकी passbook में अपडेट होने में कुछ समय लगता है। इसके अलावा भी, अगर आपने अपने EPF अकाउंट में किसी personal details में बदलाव किया है, तो ये बदलाव आपकी पासबुक में 6 घंटे बाद ही दिख सकते हैं।
समाधान: EPFO के नियमों के अनुसार, किसी महीने की सेलरी का PF अगले महीने की 15 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ खास कारण होने पर 10 दिन तक विलंब (delay) भी चल सकता है। यानी कि 25 तारीख तक भी जमा हो सकता है। इसके बाद जमा करने पर कंपनी पर जुर्माना (penalty) लगता है।
यानी कि पहली बार PF कटने पर, आपको अगले महीने के बीतने का इंतजार कर लेना चाहिए। उसके बाद भी आपको पीएफ पासबुक देखने में दिक्कत सामने आए तो कंपनी के HR विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
कारण 3 : वेबसाइट का सर्वर बिजी हो या तकनीकी बदलाव किए जा रहे हों
EPF संबंधी नियमों या सुविधाओं में बदलाव होने पर, कुछ समय के लिए वेबसाइट काम करना बंद कर सकती है। तकनीकी समस्याओं के कारण भी कुछ खास सेवाओं में रुकावट आ सकती है। इसी तरह EPFO की वेबसाइट पर एकसाथ बहुत ज्यादा लोगों के सर्च बढ़ जाने से भी सर्वर पर लोड बहुत बढ़ जाता है। इन स्थितियों में सर्वर काम नहीं करता और पासबुक चेक करने पर Member passbook not available” का मैसेज आ सकता है।
समाधान: आप वेबसाइट की तकनीकी दिक्कतें ठीक होने का इंतजार कर सकते हैं। या फिर पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए मिस्ड काल सर्विस या SMS सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके तरीके जानने के लिए देखें हमारे लेख:
कारण 4: UAN नंबर एक्टिवेट नहीं किया हो या आधार लिंक नहीं हो
अगर आपका UAN नंबर मिल गया है, लेकिन उसे UAN पोर्टल पर जाकर Activate नहीं किया है, तो भी आपको EPF पासबुक नहीं दिखती है। ऐसी स्थिति में आपको EPF संबंधी अन्य सुविधाएं पाने मे भी मुश्किल हो सकती है। इसी तरह, अगर आपके EPF Account में आधार नंबर नहीं जुड़ा है तो भी आप ईपीएफ संबंधी कई ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
समाधान: आपको फटाफट अपना UAN नंबर एक्टिवेट कर लेना चाहिए और UAN नंबर से आधार कार्ड भी लिंक कर लेना चाहिए।
कारण 5: Settled Members या Inoperative Members की कैटेगरी में आते हों
निम्नलिखित कैटेगरी के कर्मचारियों को भी EPFO के पोर्टल पर पासबुक उपलब्ध नहीं होती-
- Settled Members: अगर नौकरी छोड़ने के बाद आपके PF संबंधी लेन-देन का पूरा निपटारा हो चुका है और आपको Settled Members की कैटेगरी में डाल दिया गया हो।
- Inoperative Members: नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद तक अगर आप अपना PF नहीं निकालते हैं तो ऐसे अकाउंट को निष्क्रिय खाते (inoperative accounts) की कैटेगरी में डाल दिया जाता है।
समाधान: अगर आप Settled Members हैं तो आपको पासबुक की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका अकाउंट कई वर्षों से निष्क्रिय होने कारण Inoperative Members की कैटेगरी में डाल दिया गया है तो आपके पास पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने के 2 रास्ते होते हैं-
- अगर आप इस समय कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं तो अपने पुरानी कंपनी या संस्थान से संपर्क करिए और उन्हें अपने आधार कार्ड के डिटेल्स पर आधारित UAN नंबर जारी करने का अनुरोध करें। इसके बाद आप EPFO के UAN Portal पर, उस UAN नंबर को एक्टिवेट करके अपनी, पीएफ पासबुक देख सकते हैं।
- अगर आप इस समय कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कंपनी के HR विभाग से FORM-13 मांगकर भर दें और जमा कर दे। ये फॉर्म आप EPFO की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको अपने पुराने EPF account और नए EPF account संबंधी डीटेल्स देने पड़ते है। कंपनी की ओर से इसे प्रमाणित करके EPF Commissioner के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही आपके पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फॉर्म 13 को डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं-https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form13.pdf
फिर भी समाधान न मिलने पर शिकायत कहां करें
ऊपर बताए गए तरीकों में से अगर आपको सही समाधान नहीं मिल पाता है तो नजदीकी EPFO कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप अपनी शिकायत EPFO के Grievance Portal पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसका लिंक है-https://epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster। आप अपनी शिकायत EPFO के टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर 1800118005 पर भी कर सकते हैं। अगर इन सबके बावजूद उपयुक्त समाधान नहीं मिलता तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत RTI भी दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन RTI दाखिल करने का लिंक इस प्रकार है-https://rtionline.gov.in/request/request.php